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सामान्य प्रषासन विभाग ------- संकल्प 10 अगस्त 2010 श्री सुनिल कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 740/04 तत्का0 प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज, मधेपुरा को अनधि—त रूप से अनुपस्थित रहने एवं गम्भीर विाीय अनियमितता बरतने सम्बंधी ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 12214, दिनांक 02 सितम्बर 2008 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) के तहत विभागीय संकल्प संख्या 10150, दिनांक 24 सितम्बर 2008 के द्वारा निलम्बित किया गया। 2. श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक मुकदमा संख्या CWJC-7025/2010 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17 मई 2010 को पारित आदेष में विभागीय कार्यबाही के निष्पादन की बिलम्बता तथा निलंबन की अवधि अठारह् माह से अत्याधिक होने के कारण निलंबन से मुक्ति हेतू पारित आदेष के आलोक में संकल्प निर्गत की तिथि से श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किया जाता है। निलंबन अवधि का देय जीवन-निर्वाह बकाया-भाा का भुगतान पदस्थापित स्थान से भुगतेय होगा। निलंबन अवधि का विनियमन संचालित विभागीय कार्यबाही के फलाफल के आधार पर किया जायेगा। आदेष—आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री सुनिल कुमार (बि0प्र0से0) एवं अन्य संबंधित को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अजय कुमार सिन्हा, सरकार के उप-सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 627-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in