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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 August 2010

Published 30 August 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-08-30.636
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

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मानव संसाध्न विकास विभाग

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संकल्प

27 अगस्त 2010 विषयः—राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाध्किारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति। राज्य सरकार के पदाध्किारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2006 से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में षष्टम्‌ पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जा चुका है। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि जब-जब राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है, तब-तब राज्य के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पदाध्किारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करते हुये नया वेतनमान स्वीकृत किया गया है। अतः इस क्रम में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पदाध्किारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए पूर्व में विभागीय संकल्पों के द्वारा दिनांक 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमानों को दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से नये वेतन संरचना में पुनरीक्षण, वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के पूर्ण विचारोपरान्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय अध्निियम 1976 तथा पटना विश्वविद्यालय अध्निियम 1976 यथा अद्यतन संशोध्ति की धरा-35;iiद्ध के परन्तुक के प्रावधनों के अध्ीन राज्य के पारम्परिक विश्वविद्यालयों उनके अध्ीनस्थ स्नातक स्तरीय अंगीभूत महाविद्यालयों तथा घाटानुदानित महाविद्यालयों ;अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहितद्ध आगे की कंडिकाओं में अंकित शर्तो एवं बंध्ेजो के अध्ीन अनुसूची-I तथा II में अंकित वेतन संरचना लागू करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में विकल्प प्रपत्रा यथा शपथ पत्रा वेतन निर्धरण सूत्रा तथा उसकी प्रक्रिया, वेतन निर्धरण तालिका ;टेबुलद्ध तथा उदाहरण, परिशिष्ट-I से III के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

2. बिहार के विश्वविद्यालयों के अध्किारियों का वेतनमान भारत सरकार के पत्राांक-1-32/2006-U-II/U- I(ii), दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 तथा पत्राांक एपफ03-1/2009-यू0I, दिनांक 04 जून 2009 को आधर बनाकर (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित रेगुलेशनों तथा पदधरकों की शैक्षणिक योग्यता को यूजीसी द्वारा निर्धरित योग्यता के अनुरूप पाये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व से निर्धरित समकक्षता के आधर पर वर्त्तमान वेतनमान का पुनरीक्षण निम्नरूप से किया जायेगाः-

कुल सचिव/ महाविद्यालय निरीक्षक/वित्तीय परामर्शी/परीक्षा महानियंत्राक

;aद्ध कुल सचिव जिसका वेतनमान 1 जनवरी 1996 से रु 12000-16500 स्वीकृत किया गया था को राजकीय संकल्प संख्या 878 दिनांक 15 मार्च 2010 के द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से रु 16400-22400 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है। अन्य पदों यथा महाविद्यालय निरीक्षक/वित्तीय परामर्शी/परीक्षा महानियंत्राक को वेतन समिति की अनुशंसा के आधर पर वेतन बैंड रु 37400-67000 में गे्रड-पे 10,000 रु के साथ वेतन निर्धरित किया जायेगा। कुल सचिव/ महाविद्यालय निरीक्षक के पदों पर सीध्ी भर्ती यूजीसी के निर्धरित मापदण्डों के अध्ीन जारी रहेगी। वित्तीय परामर्शी के पद पर सम्प्रति कोई वेतनमान निर्धरित नहीं है। इस पद पर भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा के अतिरिक्त केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में वित या लेखा सेवा में सेवारत व्यक्तियों को भी प्रतिनियुक्ति/अनुबंध् के आधर पर रखने पर विचार किये जाने की अनुशंसा की गयी है। प्रतिनियुक्ति के आधर पर सेवारत पदाध्किारी उपलब्ध् नहीं होने पर यूजीसी द्वारा निर्धरित अर्हता एवं शत्र्तों के अध्ीन सीध्ी भत्र्ती का प्रावधन भी रखा जायेगा। परीक्षा विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु परीक्षा महानियंत्राक का पद सृजित किये जाने तथा इसपर नियुक्ति के लिए भी कुल सचिव के लिए यूजीसी के निर्धरित मापदण्डों के अध्ीन रखा गया है। इन दोनों पदों का कुलसचिव के समतुल्य माना जायेगा। ;bद्ध कुलसचिव एवं अन्य समतुल्य पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री 55 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा 7 पाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड फ्बीय् आवश्यक अनुभव, निर्धरित योग्यता एवं उसके आधर पर सीध्ी नियुक्ति संबंध्ी प्रक्रिया लागू रहेगी। भारत सरकार के पत्राांक सं0 1-32/2006-U-II/U-I, दिनांक 31 दिसम्बर 2008 तथा के द्वारा शिक्षकों के पदनामों में परिवर्त्तित हो जाने के पफलस्वरूप कुलसचिव एवं समतुल्य पदों के लिए आवश्यक अनुभव की आवश्यकता निम्नरूप से निर्धरित की गयी है :-

;iद्ध कम-से-कम 15 वर्षों का अनुभव प्राप्त सहायक प्रोपफेसर के रूप में 7000 रु के एजीपी के साथ या उससे अध्कि अथवा 8 वर्षों की सेवा का अनुभव 8000 रु के एजीपी में या उससे अध्कि एसोसिएट प्रोपफेसर के रूप में शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासनिक पदों का अनुभव के साथ, या ;iiद्ध शोध् संस्थानों में तुलनीय ;Comparableद्ध अनुभव और/या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्य अनुभव, या

;iiiद्ध 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव, जिससेे 8 वर्षों का उपकुलसचिव या अन्य समतुल्य पदों का अनुभव मान्य किया जायेगा।

उप कुलसचिव/ वित्त पदाध्किारी/परीक्षा नियंत्राक एवं समतुल्य पद

;aद्ध उप-कुलसचिव/वित्त पदाध्किारी/परीक्षा नियंत्राक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का वेतन निर्धरण वेतन बैंड रु 15600-39100, 7600 रु गे्रड-पे में की जायेगी। वे पाँच वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ वेतन बैंड 37400-67000 ग्रेड-पे 8700 उप-कुलसचिव/वित्त पदाध्किारी/परीक्षा नियंत्राक के रूप में उत्क्रमित होंगे तथा उच्च वेतन बैंड में उत्क्रमित होने के बावजूद वे उप कुलसचिव/वित्त पदाध्किारी/परीक्षा नियंत्राक के रूप में ही पदनामित रहते हुए सेवा में बनाये रखी जायेगी।

;bद्ध उप कुलसचिव/वित्त पदाध्किारी/परीक्षा नियंत्राक का वेतन निर्धरण वेतन बैंड 15600-39100 रु वेतन ग्रेड 7600 रु या रु 37400-67000 वेतन गे्रड 8700 रु में जैसा भी मामला हो, उनकी सेवावध् िके आधर पर निर्भर करेगा, परन्तु उन सभी को, जिन्होंने 5 वर्षों का सेवानुभव अपुनरीक्षित वेतनमान रु 12000-18300 में 01 जनवरी 2006 को प्राप्त कर लिया है, वेतन बैंड रु 37400-67000 वेतन गे्रड 8700 रु के उपयुक्त प्रक्रम पर निर्धरित किया जायेगा।

;cद्ध उप-कुलसचिव तथा अन्य समकक्ष पदों पर सीध्ी नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर की डिग्री न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ अथवा 7 पाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड 'बी' के साथ,

;iद्ध सहायक प्रोपफेसर के रूप मे 9 वर्षों या उससे ज्यादा का अनुभव 6000 रु के एकेडमिक ग्रेड-पे के साथ शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासनिक अनुभव, या3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 ;iiद्ध शोध् संस्थानों में तुलनीय अनुभव और/या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों का कार्यानुभव, या

;iiiद्ध सहायक कुलसचिव या समतुल्य पदों पर 5 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव।

;dद्ध उप-कुलसचिव और अन्य समकक्ष पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने पर वे इस पद हेतु स्वीकृत समुचित गे्रड वेतन प्राप्त कर सकेंगे परन्तु वे शिक्षक के रूप में प्राप्त कर रहे एजीपी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ;eद्ध वर्त्तमान में जिस प्रकार का भी मामला हो, उप-कुलसचिव/वित्त पदाध्किारी/परीक्षा नियंत्राक के 75 प्रतिशत पदों को सीध्ी भर्त्ती के द्वारा भरा जायेगा।

;fद्ध उप-कुलसचिव एवं समकक्ष पदधरी वेतन बैंड रु 15600-39000 ग्रेड-पे 7600 रु से उच्च वेतन बैंड में उत्क्रमित होने पर उनका पदनाम परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

;gद्ध उप-कुलसचिव/वित्त पदाध्किारी/परीक्षा नियंत्राक का 25 प्रतिशत पद सहायक कुलसचिव/सहायक वित्त पदाध्किारी/सहायक परीक्षा नियंत्राक से प्रोन्नति के द्वारा भरा जायेगा।

सहायक कुलसचिव/सहायक वित्त पदाध्किारी/सहायक परीक्षा नियंत्राक एवं समतुल्य पद

;aद्ध इन पदों के लिए वेतन बैंड रु 15600-39100, गे्रड-पे 5400 रु का अनुमान्य किया जायेगा। ;bद्ध सहायक कुलसचिव और समकक्ष पदों पर सीध्ी नियुक्ति हेतु यूजीसी द्वारा निर्धरित वर्तमान न्यूनतम योग्यता 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री, या 7 प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष गे्रड 'बी' के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड, पूर्ववत्‌ प्रभावी माना जायेगा।

;cद्ध सहायक कुलसचिव एवं समकक्ष पदों पर सीध्ी नियुक्ति की प्रक्रिया रखी रहेगी।

;dद्ध इन पदों का 50 प्रतिशत पद निम्न संवर्गो से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की प्रक्रिया रखी जायेगी। उफपर वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधन प्रोन्नति से भरे जाने की स्थिति में लागू नहीं किया जायेगा।

;eद्ध सहायक कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पदों के कर्मी उच्च गे्रड-पे 6600 रु वेतनबैंड रु 15600-39100 में 8 वर्षों की सेवोपरांत उत्क्रमित हो सकेंगे बशर्त्ते वे वर्त्तमान में अपेक्षित शैक्षणिक प्रशासन के चार सप्ताह की अवध् िवाले दो टे्रनिंग प्रोग्राम में संतोषप्रद के साथ भाग लेे चुके हों तथा उनके निष्पादित कार्यों का मूल्यांकन प्रतिवेदन लगातार अनुकूल रहा हो। सहायक कुलसचिव एवं समकक्ष कुल कार्यबल के 50 प्रतिशत पदों पर ही 6600 रु तक का उच्च ग्रेड-पे अनुमान्य किया जायेगा।

3. चतुर्थ चरण में हुए अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों के संबंध् में समिति के प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6098/97 में दिनांक 12 अक्तूबर 2004 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में गठित माननीय न्यायमूर्त्ति श्री एससी अग्रवाल कमीशन के प्रतिवेदन में सामंजन योग्य पाए गए वर्ग-III एवं वर्ग-IV के शिक्षकेतर कर्मियों की सूची दी गई है। उन सभी शिक्षकेतर कर्मियों को जिनका नाम उस सूची में नहीं है, उनकी सेवा विश्वविद्यालय में सामंजित नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्तियों की सेवा समाप्त करने की कारवाई नहीं किये जाने से अनेकों प्रकार की गंभीर विसंगतियाँ सामने आ रही हैं। चूँकि इन कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी जानी थी, अतः इस वेतन पुनरीक्षण का लाभ वैसे कर्मियों को अनुमान्य नहीं किया जायेगा।

4. अनुकम्पा के आधर पर तृतीय श्रेणी के रूप में नियुक्त कर्मी यदि स्वीकृत एवं अनुमान्य वेतनमान के पद के विरु( यदि नियुक्त नहीं हैं तो उन्हें किसी स्वीकृत पद के विरु( सामंजित करते हुए न्यूनतम अपुनरीक्षित वेतनमान रु 3050-4590 एवं यदि चतुर्थवर्गीय कर्मी स्वीकृत पद के विरु( नियुक्त नहीं हैं तो उन्हें स्वीकृत पद के विरु( सामंजित करते हुए पुनरीक्षित वेतनबैंड के आधर पर पुनरीक्षित वेतन का लाभ दिया जायेगा।

5. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान से उच्चतर वेतनमान पर वेतन भुगतान किया जा रहा है। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। चूँकि राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन, भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय अनुमान्यता नहीं हो सकती, अतः राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत वेतनमान को ही आधर बनाकर वेतन पुनरीक्षित किया जायेगा।

6. प्रयोगशाला से जुड़े कर्मी यथा प्रयोगशाला प्रभारी/प्रयोगशाला सहायक/ तकनीशियन जिन्हें नियुक्ति की तिथि से ही प्रयोग-प्रदर्शक के रूप में पदनामित किया गया है, के मामले में कापफी जटिलताएँ उत्पन्न हो गयी हैं अतः इन री-डेजिग्नेटेड प्रयोग-प्रदर्शकों को, जो राज्य सरकार द्वारा विध्वित्‌ रूप से स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त रहे हैं तथा जिन्हें पदनामित किये जाने में राज्य सरकार की स्वीकृति के आधर पर सक्षम आयोग द्वारा नियुक्ति में सहमति प्रदान (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 4 किये जाने से संबंध्ति प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध् हों, को प्रयोग-प्रदर्शक के रूप में पदनामित किये जाने के प्रस्ताव में यूजीसी की सहमति हेतु भेजा जायेगा। यूजीसी की सहमति प्राप्त होने तक तत्काल इन कर्मियों को रु 5500-9000 के वेतनमान के आधर पर वेतन का पुनरीक्षण किया जायेगा।

7. प्रयोगशाला प्रभारी/सहायक के पदों से प्रयोग-प्रदर्शक के रूप में पदनामित तथा कार्यरत कर्मी, जो विध्वित्‌ रूप से स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं तथा उन्हें स्नातक की डिग्री एवं निर्धरित प्रशिक्षण प्राप्त है, परन्तु उनको पूर्व में प्रयोग-प्रदर्शक के रूप में मान्य किये जाने अथवा पदनामित किये जाने में राज्य सरकार और आयोग की सहमति प्राप्त किये जाने से संबंध्ति कोई प्रामाणिक एवं सत्यापित साक्ष्य उपलब्ध् नहीं है, को उनके वेतन का पुनरीक्षण रु 4500-7000 के वेतनमान के आधर पर किया जायेगा।

8. वैसे प्रयोगशाला प्रभारी/सहायक जिनका पद विध्वित रूप से स्वीकृत नहीं है तथा स्टापिफंग पैटर्न तथा अन्य कारणों से उनकी सेवा की निरंतरता बनी हुई है, को समिति द्वारा तत्काल रु 4000-6000 के आधर पर पुनरीक्षित वेतनमान अनुमान्य किया जायेगा।

9. राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उसके अध्ीनस्थ महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अभी तक नियुक्ति की प्रक्रिया तथा विहित अर्हता का निर्धरण नहीं किये जाने के पफलस्वरूप तृतीय वर्गीय कर्मियों की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है, अतः कार्यहित में विश्वविद्यालय सेवी-वर्ग के कर्मियों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया तथा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का निर्धरण अनिवार्य रूप से किये जाने तथा इनकी प्रोन्नति की नियमित व्यवस्था के निमित्त पद संवर्ग एवं पद सोपान निर्धरित किये जाने की आवश्यकता दर्शाते हुए समिति द्वारा इस संबंध् में प्राप्त होनेवाले प्रतिवेदन पर अलग से विचार किया जायेगा।

10. विश्वविद्यालय तथा इसके अध्ीनस्थ महाविद्यालयों में आुशलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों, लेखा संवर्ग के पदों की सीध्ी भर्ती की अर्हता में कम्प्यूटर ज्ञान की अर्हता अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जायेगी। सेवा नियमों में आवश्यक संशोध्नों के पश्चात ही संशोध्ति अर्हता के अनुसार नई नियुक्तियाँ प्रारम्भ किया जायेगा।

11. चतुर्थ श्रेणी की वर्त्तमान में सीध्ी भर्ती की उपलब्ध् रिक्तियों तथा निकट भविष्य में होने वाली इस श्रेणी की रिक्तियों पर कोई भर्ती न की जाये। यदि शासकीय कार्य संचालन हेतु ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता हो तो ऐसे कार्मिकोें द्वारा किये जाने वाले कार्य ''आउट सोर्सिंग'' के माघ्यम से कराया जायेगा।

12. राज्य सरकार के कर्मियों को बकाए वेतनादि के भुगतान में जो प्रक्रिया अपनायी गयी है उसे राज्य के विश्वविद्यालयाें एवं महाविद्यालय के कर्मियों के लिए भी लागू किया गया है। बिहार सरकार के कर्मियों का वेतन निर्धरण 01 जनवरी 2006 से लागू किया गया है परन्तु वास्तविक भुगतान 01 अप्रील 2007 से किया गया है अतः विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मियों एवं पदाध्किारियों के संदर्भ में उसी तिथि से वेतन पुनरीक्षण किया जायेगा।

13. नये वेतनमान के लागू होने पर किसी भी कर्मचारी को वर्तमान प्राप्त वेतन से कम राशि अनुमान्य नहीं किया जायगा यदि किसी कर्मचारी के साथ ऐसा हो तो उस हानि को व्यक्तिगत वेतन देकर पूरा किया जायगा। इस व्यक्तिगत वेतन को ऐसे कर्मियों की भविष्य में मिलने वाले वेतन-वृ(ि में समायोजित किया जायेगा।

14. पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन निर्धरणः

;1द्ध पुनरीक्षित वेतन संरचना वैचारिक रूप से दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रभावी होगा, किन्तु पुनरीक्षित वेतन संरचना में वास्तविक भुगतान 01 अप्रील 2007 के प्रभाव से किया जायेगा। पुनरीक्षित वेतन संरचना विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 01 जनवरी 2006 को विध्वित रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर विश्वविद्यालय सेवा में थे और उन सभी नई नियुक्तियों पर जो उक्त तिथि को या उसके बाद की गई हो। परन्तु उन सभी कर्मचारियों के लिए जो 1 जनवरी, 2006 को निलम्बनाध्ीन या अवकाश पर थे या कर्तव्य पर नहीं थे, पुनरीक्षित वेतन संरचना उनके कर्तव्य पर लौटने की तिथि से लागू होगी और अनुपस्थित अवध् िके लिए कोई बकाया अनुमान्य नहीं किया जायेगा।

;2द्ध परिभाषायें :- इस संकल्प के उपबंधें में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

;iद्ध ''वर्तमान मूल वेतन'' से अभिप्रेत है गत्यवरोध् वेतन वृ(ि सहित विहित वर्तमान वेतनमान में लिया गया वेतन, किन्तु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन यथा, 'विशेष वेतन' आदि सम्मिलित नहीं है ।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 ;iiद्ध किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के संबंध् में ''वर्त्तमान वेतनमान'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक द्वारा अध्ष्ठिाई या स्थानापन्न हैसियत में पहली जनवरी 2006 को विध्वित रूप से स्वीकृत धरित पद के लिए लागू वर्तमान वेतनमान या यथास्थिति, उसके लिए लागू व्यक्तिगत वेतनमान ।

;iiiद्ध ''वर्तमान परिलब्ध्यिों'' से अभिप्रेत है, ;iद्ध वर्तमान मूल वेतन ;iiद्ध मूल वेतन पर देय महंगाई वेतन तथा ;iiiद्ध मूल वेतन और महंगाई वेतन के योग पर देय महंगाई भत्ता।

;ivद्ध अनुसूची-I के कॉलम 3 में के विनिर्दिष्ट किसी पद/ग्रेड के संबंध् में ''वर्तमान वेतनमान''।

;vद्ध ''वेतन बैंड में वेतन'' से अभिप्रेत है संलग्न अनुसूची-I के कॉलम 4 में अंकित रनिंग पे-बैंड में लिया गया वेतन ।

;viद्ध ''गे्रड-वेतन'' पुनरीक्षण पूर्व वेतनमानों/पदों के अनुरूप नियत राशि है।

;viiद्ध अनुसूची-I के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट किसी पद के संबंध् में ''पुनरीक्षित वेतन संरचना'' से अभिप्रेत है, उस पद के विरु( उक्त अनुसूची के कॉलम 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट वेतन बैंड और ग्रेड वेतन। ;viiiद्ध पुनरीक्षित वेतन संरचना में ''मूल वेतन'' से अभिप्रेत है विहित वेतन बैंड में निकाला गया वेतन के साथ-साथ लागू ग्रेड वेतन किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जिसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

;ixद्ध ''पुनरीक्षित परिलब्ध्यिों'' से अभिप्रेत है पुनरीक्षित वेतन संरचना में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय सेवक के वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का योग।

;xद्ध ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है निर्गत किये जाने संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची।

15. विकल्प का प्रयोग -

निम्नलिखित शर्त्त के अध्ीन कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी उस तिथि तक वर्तमान वेतनमान में वेतन लेना जारी रख सकेगा जबतक वह वर्तमान वेतनमानों में अपनी अगली या उत्तरवर्ती वेतन-वृ(ियाँ अर्जित करे अर्थात जबतक वह अपना पद खाली न कर दे अथवा उस वेतनमान में वेतन लेना बन्द कर दें :-

;iद्ध वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प केवल वर्तमान पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के संबंध् में ही उपलब्ध् कराया जायेगा।

;iiद्ध उपर्युक्त विकल्प किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अनुमान्य नहीं होगा जिनकी नियुक्ति 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद हुई हो चाहे वह विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवा में पहली बार आया हो अथवा संवर्ग बाह्न पद से स्थानान्तरण या प्रोन्नति द्वारा आया हो और उसे पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही वेतन दिया जायेगा।

;iiiद्ध यदि नियत अवध् िके भीतर विकल्प से संबंध्ति सूचना प्राप्त नहीं होता है या सम्ब( कर्मचारी नियत अवध् िके भीतर अपना वेतन नई वेतन संरचना में ले लेता हो तो यह समझा जायेगा कि उसने 01.

01.2006 के प्रभाव से नई वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है ।

;ivद्ध वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाला विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक वर्तमान पुनरीक्षण पूर्व दरों पर महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का हकदार होगा ।

;vद्ध एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा।

16. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का भुगतान :

इस संकल्प में अन्यथा उपबंध्ति के अलावे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मी पुनरीक्षित वेतन संरचना के उसी पद का वेतन लेगा जिस पर वह विध्वित रूप से नियुक्त हो,

परन्तु, कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक उस तिथि तक वर्तमान वेतनमान में वेतन निकालना जारी रखने का विकल्प चयन कर सकेगा जब वह वर्तमान वेतनमान में अगली या कोई उत्तरवर्ती वेतनवृ(ि अर्जित करे अथवा जबतक कि वह अपना पद खाली नहीं कर दें अथवा उस वेतनमान में वेतन निकालना बंद न कर देंऋ6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 परन्तु यह और कि वैसे मामलों में जहाँ कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक 01.01.2006 तथा इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के बीच प्रोन्नति आदि के कारण किसी उच्चतर वेतनमान में रहा हो, तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक ऐसी प्रोन्नति आदि की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में जाने का विकल्प चयन कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण- ;1द्ध इस उपबंध् के अध्ीन वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प मात्रा एक वर्तमान वेतनमान के लिए ही अनुमान्य होगा।

;2द्ध उपर्युक्त विकल्प वैसे किसी व्यक्ति के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा जिसकी नियुक्ति पहली जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद हुई हो, चाहे वह विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवा में पहली बार आया हो अथवा किसी दूसरे पद से प्रोन्नति द्वारा और उसे मात्रा पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही वेतन लेने की अनुमति होगी। ;3द्ध जबतक की किसी मामले में विभाग विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दे, 1 जनवरी 2006 को और आगे से पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का विकल्प देने वाले या विकल्प दिया जाना समझे जाने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक का वेतन निर्धरण उसके उस पद के अध्ष्ठिाई वेतन के लिए निम्नलिखित विध् ि से अलग किया जायेगाऋ जिस पर वह ग्रहणाध्किार रखता हो, या ग्रहणाध्किार रखता यदि उसे निलंबित नहीं किया गया होता।

;कद्ध यू0जी0सी0 वेतनमान अनुमान्य किये जाने के मामले में -

मानव संसाध्न विकास मंत्राालय ;उच्चतर शिक्षा विभागद्ध भारत सरकार के पत्राांक F.3-1/2009-UI, दिनांक 04 जून 2009 के द्वारा विहित वेतन निर्धरण वर्त्तमान में लिये गये निर्णयों के आलोक में तैयार किये गये अनुसूची-II के आधर पर किया जायेगा।

;खद्ध अन्य सभी कर्मचारियों के मामले में -

;iद्ध वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमान्य वर्तमान वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन की 186 प्रतिशत की ध्नराशि को अगले दस रुपये में पूर्णांकित करके निर्धरित किया जायेगा।

;iiद्ध यदि संशोध्ति वेतन बैंड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त के अनुसार प्राप्त राशि से अध्कि है तो वेतन संशोध्ति वेतन बैंड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धरित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त्त है कि जहाँ वर्तमान वेतनमान में दो या दो से अध्कि क्रमिक स्तरों पर वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही स्तर पर वेतन निर्धरण की स्थिति हो तो ऐसे प्रत्येक दो स्तरों के लिए संशोध्ति वेतन बैंड में वेतन निर्धरण हेतु एक वेतन-वृ(ि का लाभ दिया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये वेतन-वृ(ि वेतन बैंड में वेतन पर आकलित की जायेगी। उपर्युक्त वेतन-वृ(ि देते समय ग्रेड-वेतन को ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त ढंग से वेतन निर्धरण के पफलस्वरुप यदि किसी कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षित वेतन बैंड/वेतनमान में ऐसे स्तर पर निर्धरित हो जाता है जो पूर्व संशोध्ति वेतनमानों में उससे उच्च सतर पर रहे कर्मचारी के पुनरीक्षित वेतन बैंड/वेतनमान में निर्धरित वेतन से अध्कि है तो उक्त दूसरे कर्मचारी का वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा जिस सीमा तक उसका वेतन पहले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो।

;iiiद्ध वेतन बैंड में वेतन का निर्धरण उपर्युक्त रीति से किया जाएगा। वेतन बैंड में वेतन के अतिरिक्त पद के अनुरूप ग्रेड-वेतन जैसा कि अनुसूची ;iद्ध में उपदर्शित है, भुगतेय होगा। वैसे कर्मचारियों के मामले में जो वर्तमान वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं और जिसे बिना किसी विशेष वेतन/भत्ता के वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुशंसा की गई है, पुनरीक्षित वेतन में उनके वेतन का निर्धरण उपर्युक्त खण्ड ;खद्ध के उपबंधें के अनुसार किया जायेगा।

टिप्पणी ;1द्ध : जहाँ किसी पद का उत्क्रमण किया गया हो वहाँ अनुमान्य वेतन बैंड में वेतन निर्धरण उपर्युक्त खण्ड ;खद्ध ;iद्ध और ;iiद्ध में विहित रीति के अनुसार 01.01.2006 को वर्तमान मूल वेतन में 1.86 के गुणक से गुणा करने पर प्राप्त गुणनपफल को अगले 10 रु0 के गुणक में पूर्णांकित कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उत्क्रमित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी भुगतेय होगा ।7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 टिप्पणी ;2द्ध : जहाँ इस उपबंध् के अध्ीन वेतन निर्धरण में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सेवक का वेतन, जो वर्तमान वेतनमान में पहली जनवरी 2006 के ठीक पहले उसी संवर्ग के अपने से कनीय दूसरे सेवक से अध्कि वेतन प्राप्त कर रहा था, पुनरीक्षित वेतन बैंड में उस कनीय से निचले प्रक्रम पर ले आया जायेगा जिस प्रक्रम पर कनीय का वेतन हो।

टिप्पणी ;3द्ध ः वैसे मामलों में जहाँ 1 जनवरी 2006 के पूर्व उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर कोई वरीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने उस कनीय से कम वेतन पाता हो, जिसकी उच्चतर पद पर प्रोन्नति पहली जनवरी 2006 को या उसके बाद हुई हो वहाँ वरीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक का वेतन बैंड में वेतन बढ़ाकर उस राशि के बराबर कर दिया जायेगा जो उच्चतर पद पर उसके कनीय का वेतन बैंड में निर्धरित हुआ हो। ऐसी बढ़ोत्तरी कनीय सेवक की प्रोन्नति की तारीख से प्रभावी होगी और निम्नलिखित शर्त्तों के पूर्ति के अध्याध्ीन होगी यथाऋ

;कद्ध कनीय और वरीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक दोनों एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उनकी प्रोन्नति हुई हो वे एक ही संवर्ग में समरूप पद हो।

;खद्ध निम्नतर एवं उच्चतर पदों, जिनमें वेतन लेने के हकदार हों, के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान और पुनरीक्षित ग्रेड वेतन एक समान हो।

;गद्ध प्रोन्नति के समय वरीय सेवक कनीय के बराबर या उससे अध्कि वेतन प्राप्त कर रहा हो।

;घद्ध विसंगति प्रत्यक्षतः Fundamental Rule 22 या पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धरण विनियमित करनेवाले किसी अन्य नियम या आदेश के उपबंधें को लागू करने के पफलस्वरूप हुई हो, यदि कनीय पद पर भी कनीय पदाध्किारी कोई अग्रिम वेतन वृ(ि दिये जाने के कारण पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में वरीय से अध्कि वेतन प्राप्त कर रहा था तो वरीय पदाध्किारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस टिप्पणी के उपबंध् की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी ;4द्ध : यदि किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के मामले में वर्तमान परिलब्ध्यिाँ पुनरीक्षित परिलब्ध्यिों से अध्कि हो जाती हो तो अंतर राशि वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमत होगी जो वेतन में आगे होनेवाली वृ(ियों से समायोजित की जायेगी।

टिप्पणी ;5द्ध : जहाँ कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक 1 जनवरी 2006 को वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा हो और उसके साथ वर्तमान परिलब्ध्यिाँ पुनरीक्षित परिलब्ध्यिों से बढ़ जाती हो वहाँ बढ़ जानेवाली अन्तर राशि ऐसे सेवक को वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा जो वेतन में आगे होनेवाली वृ(ियों में समायोजित होगी।

टिप्पणी ;6द्ध : नई वेतन संरचना में पिफटमेंट सारणी अनुसूची के रूप में संलग्न किया जायेगा।

टिप्पणी ;7द्ध : ग्रेड वेतन किसी संवर्ग के पद सोपान के अन्तर्गत ही पदों की वरीयता का अवधरण करेगा न कि विभिन्न संवर्गों के बीच।

17. 01-01-2006 को या उसके बाद नव नियुक्त कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धरणः ऐसे मामलों में जहाँ पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान ;वेतनमानोंद्ध में परिलब्ध्यिाँ अर्थात्‌ कार्य ग्रहण की तारीख को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान ;वेतनमानोंद्ध में ;मूल वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ता का योगद्ध पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धरित वेतन और उसपर अनुमान्य महंगाई भत्ता के योग से बढ़ जाता हो, वहाँ अन्तर राशि वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा जो वेतन में आगे होनेवाली वृ(ियों से समायोजित किया जायेगा। 01 जनवरी 2006 से 01 अप्रील 2007 के बीच नियुक्त विश्वविद्यालय सेवक पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01 अप्रील 2007 के प्रभाव से ही वित्तीय लाभ प्राप्त करेंगें। 18. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन-वृ(ि की दर : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृ(ि की दर वेतन बैंड के वेतन ताकि अनुमान्य ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगी जिसे अगले 10 रु0 के गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस गणना में पैसा में आनेवालों भिन्नांक को नजरअंदाज कर दिया जायेगा। यह राज्य के विश्वविद्यालयों तथा इसके अध्ीनस्थ महाविद्यालयों के सभी कर्मचारियों के लिए लागू किया जायेगा।

19. पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन-वृ(ि की तारीख ः वार्षिक वेतन-वृ(ि की एक समान तारीख अर्थात हर वर्ष 1 जुलाई होगी। 1 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में छः माह या उससे अध्कि पूरा करनेवाले कर्मचारी (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 8 वेतन-वृ(ि प्रदान किये जाने के पात्रा होंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01 जनवरी 2006 को वेतन निर्धरण करने के पश्चात्‌ 01 जुलाई 2006 को प्रथम वेतन-वृ(ि उन कर्मचारियों को दिया जायेगा जिनकी अगली वेतन-वृ(ि की तारीख 1 जुलाई 2006 से 01 जनवरी 2007 को थी।

परन्तु, वैसे व्यक्तियों के मामले में, जो 1 जनवरी 2006 को वर्तमान वेतनमान का अध्कितम 1 वर्ष से अध्कि समय से प्राप्त कर रहे थे, पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनकी अगली वेतन-वृ(ि 1 जनवरी 2006 को ही दे दी जायेगी। तत्पश्चात्‌ उपर्युक्त उपबंध् लागू होंगे।

परन्तु उन मामलों, में, जहाँ कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड में अध्कितम पर पहुँच जाता हो वहाँ उसे ऐसे अध्कितम पर पहुँचने के 1 वर्ष के बाद अगले उच्चतर बैंड में रखा जायेगा। उच्चतर वेतन बैंड में रखे जाते समय एक वेतन वृ(ि का लाभ दिया जायेगा।

टिप्पणी :—वैसे मामलों में जहाँ दो वर्तमान वेतनमानों में से एक दूसरे का प्रोन्नति वाला वेतनमान हो तथा उन्हें आमेलित कर दिया गया हो और कनीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक जो अभी निम्नतर वेतनमान में अपना समान या निम्नतर प्रक्रम पर प्राप्त कर रहा हो, पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन बैंड में वर्तमान उच्चतर वेतनमान वाले अपने वरीय विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय सेवक से अध्कि वेतन प्राप्त कर लेता हो वहाँ वरीय सेवक का वेतन बैंड में वेतन बढ़ाकर उसके कनीय के वेतन के बराबर उसी तारीख को कर दिया जायेगा और वह अगली वेतन-वृ(ि उपर्युक्त नियम के अनुसार प्राप्त करेगा।

20. 1 जनवरी 2006 के बाद पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धरणः जहाँ कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक वर्तमान वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता हो, और पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01 जनवरी 2006 के बाद की तारीख को लाया जाता हो वहाँ पुनरीक्षित वेतन संरचना में बाद की तारीख से उसका वेतन निर्धरण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा।

;iद्ध वेतन बैंड में बाद की तारीख को अनुमान्य मूल वेतन, उस तारीख को अनुमान्य महंगाई वेतन तथा 01 जनवरी 2006 को लागू दरों पर आधरित पुनरीक्षण पूर्व महंगाई भत्ता जोड़कर वेतन निर्धारित किया जायेगा। इस राशि को अगले 10 रु0 के गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा और तब वह वेतन बैंड में अनुमान्य वेतन होगा। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान का संगत ग्रेड-वेतन भुगतेय होगा ।

21. 01 जनवरी 2006 को या उसके बाद प्रोन्नति होने पर वेतन निर्धरण : पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में प्रोन्नति होने की दशा में वेतन निर्धरण निम्नलिखित रूप में किया जायेगा।

वेतन बैंड के वेतन और वर्तमान ग्रेड वेतन के योग के 3 प्रतिशत के बराबर एक वेतन वृ(ि की गणना कर उसे अगले 10 गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा। इसे वेतन बैंड के वर्तमान वेतन ;जैसा कि पूर्व कंडिका में परिभाषित हैद्ध में जोड़ा जायेगा तत्पश्चात्‌ वेतन-बैंड के इस वेतन के अतिरिक्त प्रोन्नति वाले पद का संगत गे्रड-वेतन दिया जायेगा। वैसे मामलों में जहाँ प्रोन्नति होने पर वेतन बैंड भी परिवर्तित हो जाता हो वहाँ भी यही प(ति अपनाई जायेगी। किन्तु जहाँ वेतन-वृ(ि जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन उस उच्चतर वेतन-बैंड के न्यूनतम से कम होता हो, जिसमें प्रोन्नति हो रही हो वहाँ वेतन बैंड में वेतन बढ़ाकर ऐसे न्यूनतम पर लाया जायेगा।

टिप्पणी : एक गे्रड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति होने पर या किसी प्रोन्नत्ति योजना के अध्ीन वित्तीय उत्क्रमण होने पर एपफ.आर. 22 ;1द्ध क ;iद्ध के अध्ीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक को यह विकल्प होगा कि उच्चतर पद पर वेतन निर्धरण अपनी प्रोन्नति की तारीख से करावे अथवा अपनी अगली वेतन-वृ(ि की तारीख से अर्थात उस वर्ष की पहली जुलाई से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धरण निम्नलिखित रीति से किया जायेगाः

;कद्ध यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक अपना वेतन निर्धरण अगली वेतन वृ(ि की तारीख से कराने का विकल्प चयन करता हो तो प्रोन्नति की तारीख को वेतन बैंड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा किन्तु, उच्चतर पद का ग्रेड वेतन दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अगली वेतन वृ(ि की तारीख, अर्थात पहली जुलाई, को पुनः वेतन निर्धरित किया जायेगा। उस तारीख को उसे दो वेतन वृ(ियाँ दी जायेगी, एक वार्षिक वेतन वृ(ि और दूसरी प्रोन्नति के कारण। इन दोनों वेतन वृ(ियों की गणना करते समय प्रोन्नति की तारीख के पूर्व के मूल वेतन को ध्यान में रखा जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि प्रोन्नति की9 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 तारीख के पूर्व मूल वेतन 100 रु0 था तो प्रथम वेतन वृ(ि की गणना 100 रु0 के आधर पर की जायेगी और दूसरी की 103 रु0 के आधर पर।

;खद्ध यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक अपनी प्रोन्नति की तारीख से उच्चतर ग्रेड में अपना वेतन निर्धरण कराने का विकल्प चयन करता हो और उसकी प्रोन्नति दो जुलाई और 1 जनवरी के बीच हुई हो तो वह उच्चतर ग्रेड में अपनी प्रथम वेतन-वृ(ि अगली 1 जुलाई को प्राप्त करेगा। किन्तु, वह यदि किसी वर्ष विशेष के 2 जनवरी और 30 जून के बीच प्रोन्नत होता हो तो वह अपनी वेतन-वृ(ि अगले वर्ष के 1 जुलाई को प्राप्त करेगा।

22. अनुमान्य भत्ता

;iद्ध वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को निम्नांकित भत्ता यथा मकान किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्राा भत्ता, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा नगर क्षतिपूर्त्ति भत्ता स्वीकृत किया जाता रहा है। विश्वविद्यालय एवं इसके अध्ीनस्थ महाविद्यालय पदाध्किारियों एवं कर्मियों को पूर्व वेतन पुनरीक्षणों में महंगाई भत्ता की अनुमान्यता की समानता को राज्यकर्मियों के समतुल्य पूर्व में स्वीकार रहने की स्थिति में मंहगाई भत्तों की अनुमान्यता राज्यकर्मियों के अनुरूप दर से दिया जायेगा।

;iiद्ध विश्वविद्यालय सेवीवर्ग के कर्मियों को मकान किराया भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता राज्य सेवावर्ग के कर्मियों के समतुल्य अनुमान्य किया जायेगा। वर्त्तमान में निर्गत की जानेवाली अध्सिूचना की तिथि से दिया जायेगा।

;iiiद्ध राज्य के विश्वविद्यालय के कर्मियों को नगर क्षतिपूर्त्ति भत्ता राज्य सरकार द्वारा पूर्व से दिया जा रहा है। वर्त्तमान में वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पटना में पदस्थापित सरकारी सेवकों के लिए परिवहन भत्ता एवं नगर क्षतिपूर्त्ति भत्ता को एकीकृत कर शहरी परिवहन भत्ता ;City Transport Allowanceद्ध की स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर क्षतिपूरक भत्ता विलोपित कर दिया गया है। अतः शहरी परिवहन भत्ते को विश्वविद्यालय कर्मियों को राज्य सेवावर्ग के कर्मियों के अनुरूप अनुमान्य किया जायेगा।

;ivद्ध चिकित्सा भत्ता की वर्तमान दर का संशोध्न वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए-2-वे0पु0;चि0भत्ताद्ध-21/2009-12357वि;2द्ध, दिनांक 31 दिसम्बर 2009 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को वर्त्तमान में प्रतिमाह 100 ;एक सौद्ध रू0 चिकित्सा भत्ता की दर को संशोध्ति कर 200 ;दो सौद्ध रू0 की दर से भुगतान की स्वीकृति वर्त्तमान में निर्गत की जानेवाली अध्सिूचना की तिथि से किया जायेगा।

;vद्ध पदाध्किारियों एवं शिक्षकेतर क्रमचारियों के सम्वर्ग से संबंध्ति वैसे अंध्े/ विकलांग या अन्यान्य शारीरिक रूप से अपंग कर्मियों को सामान्य रूप से स्वीकृत दर से दूना परिवहन भत्ता देय होगी।

23. पुनरीक्षित वेतनमानों में हुई विसंगतियों का निराकरण, यदि आवश्यक हो, तो उसके निवारण हेतु वर्त्तमान समिति को हीं विसंगति के मामलों की समीक्षा हेतु भेजा जायेगा।

24. दिनांक 30 सितम्बर 2010 तक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा राजकीय स्तर से निर्गत किये जाने वाले संकल्पों में अंकित शर्त्तों तथा निदेशों के अध्ीन पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धरण करते हुए समेकित मांग सरकार को उपलब्ध् कराया जायेगा।

25. नये वेतनमान में शिक्षकेतर पदाध्किारियों तथा कर्मचारियों को औपबंध्कि वेतन भुगतान तत्काल सितम्बर, 2010 के प्रभाव से राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा वित्त विभाग के प्रतिनियुक्त अंकेक्षकों द्वारा वेतन-निर्धरण के पश्चात शुरू किया जायेगा।

26. वेतन-वृ(ि

;iद्ध प्रत्येक वार्षिक वेतन-वृ(ि की दर कुल वेतन से संब( पे-बैंड एवं जी0पी0 के योग का 3 प्रतिशत राशि के समतुल्य अनुमान्य किया जायेगा।

;iiद्ध प्रत्येक अग्रिम वेतन-वृ(ि की दर भी कुल वेतन से संब( पे-बैंड एवं जी0पी0 के योग का 3 प्रतिशत के समतुल्य अनुमान्य किया जायेगा।

;iiiद्ध इस योजना के तहत्‌ निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्रोन्नत्ति हेतु कोई अतिरिक्त वेतन-वृ(ि का प्रावधन नहीं किया जायेगा।10 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 ;ivद्ध जहां पदाध्किारी एवं शिक्षकेतर क्रमचारी वर्तमान वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखते हैं और उन्हें 01 जनवरी 2006 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में बाद की तिथि से उसका वेतन निम्नप्रकार से निर्धरित होगाः-

;कद्ध वेतन बैण्ड में वेतन का निर्धरण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन, महंगाई वेतन और अपुनरीक्षित दरों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 की दर से अनुमान्य महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए किया जायेगा। यह संख्या अगले 10 में पूर्णांकित की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैण्ड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त अपुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी देय होगा।

;खद्ध पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति की स्थिति में वेतन का निर्धरण निम्नरूप से किया जायेगा। वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत ध्नराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृ(ि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्‌नुसार आगणित वेतनवृ(ि की ध्नराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त ध्नराशि पदोन्नति के पद के वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन देय होगा। जहां पदोन्नति में वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहां भी इसी प(ति का पालन किया जायेगा तथापि वेतन वृ(ि जोड़ने के बाद भी जहां वेतन बैण्ड में आगणित वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्‌नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

;vद्ध प्रचलित वेतन बैंड में अगली वार्षिक वेतन वृ(ि एक समान अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह की पहली तारीख हो जायेगी। विश्वविद्यालय के पदाध्किारी एवं शिक्षकेतर क्रमचारीगण 1 जुलाई को चालू वेतन बैंड में 6 महीना अथवा उफपर की सेवा पूरी कर चुके हैं, एक वेतन वृ(ि प्राप्त करने के योग्य हो जायेंगे। दिनांक 01 जनवरी 2006 को प्रचलित वेतन बैंड में वेतन निर्धरण के पश्चात्‌ एक वेतन वृ(ि दिनांक 01 जुलाई 2006 को स्वीकृत की जायगी। उन विश्वविद्यालय के पदाध्किारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी जिनकी अगले वेतन वृ(ि की तिथि 1 जुलाई, 2006 से 1 जनवरी, 2007 के बीच में है। वैसे सभी विश्वविद्यालय के पदाध्किारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को, जिन्होंने दिनांक 01 Qरवरी 2005 और 01 जनवरी 2006 के बीच पिछली वेतनवृ(ि का लाभ प्राप्त कर लिया है, के लिए भी अगली वेतनवृ(ि की तिथि 01 जुलाई 2006 होगी परन्तु उन विश्वविद्यालय पदाध्किारियों एवं शिक्षकेतर क्रमचारियों कों के मामले में जिन्होंने 1 जनवरी, 2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृ(ि 1 वर्ष से अध्कि समय से प्राप्त कर रहे थे, उन्हें चालू वेतन संरचना में 1 जनवरी को ही वेतनवृ(ि स्वीकृत की जायेगी।

;viद्ध पदाध्किारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को अपने वेतन-बैंड के अध्कितम प्रक्रम/स्तर पर पहुँचने पर वेतन निर्धरणः-

अगर कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पदाध्किारी एवं शिक्षकेतर कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अध्कितम स्तर पर पहुँच जाता है, तो अध्कितम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष के पश्चात अगले उच्चतर वेतन बैंड का लाभ दिया जायेगा तथा इसके स्थापन के समय एक वेतन वृ(ि का लाभ दिया जायेगा। उसके पश्चात्‌ वह उक्त वेतन बैंड में तबतक रहेगा, जबतक उनका वेतन चालू वेतन संरचना के अध्कितम तक नहीं पहुँच जाता है।

27. पुनरीक्षित वेतनमानों में हुई विसंगतियों का निराकरण, यदि आवश्यक हो, तो उसके निवारण हेतु वर्त्तमान समिति को हीं विसंगति के मामलों की समीक्षा हेतु भेजा जायेगा।

28. दिनांक 31 अगस्त 2010 तक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा राजकीय स्तर से निर्गत किये जाने वाले संकल्पों में अंकित शर्त्तों तथा निदेशों के अध्ीन पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धरण करते हुए समेकित मांग सरकार को उपलब्ध् करा दिया जायेगा।

29. नये वेतनमान में शिक्षकेतर पदाध्किारियों तथा कर्मचारियों को औपबंध्कि वेतन भुगतान तत्काल सितम्बर, 2010 के प्रभाव से राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा वित्त विभाग के प्रतिनियुक्त अंकेक्षकों द्वारा वेतन निर्धरण के पश्चात शुरू किया जायेगा।

30. योजना के वांछनीय तत्व :

;iद्ध वत्र्तमान प्रस्ताव के आधर पर यथावश्यक अध्निियम एवं परिनियम में सुधर किया जायेगा।11 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 ;iiद्ध प्रक्रियाजनित कारणों से विलम्ब को देखते हुए तत्काल पुनरीक्षित वेतनमान में किसी भी कर्मी का तब तक भुगतान नहीं किया जायगा, जब तक उनके वेतनादि के निर्धरण में राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रतिनियुक्त वित्त विभाग के अंकेक्षकों का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाय।

;iiiद्ध विभागीय पत्राांक 759 दिनांक 01 सितम्बर 1990, बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड के पत्राांक 3623-29, दिनांक 13 दिसम्बर 1990 एवं महामहिम कुलाध्पिति सचिवालय के पत्राांक दिनांक 28 नवम्बर 1990 के साथ संलग्न पत्राों के आलोक में विश्वविद्यालय कार्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, स्नातकोत्तर केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित इकाईयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का एक एक संवर्ग तथा अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत कर्मियों को उक्त संवर्ग में शामिल नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सेवीवर्ग के मुफ्रपफसिल कर्मियों के अनुरूप महाविद्यालयों का एक अलग सम्वर्ग का गठन किया जायेगा।

;ivद्ध वर्तमान में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को क्रमशः सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के अनुसचिवीय पदों के अनुरूप तथा महाविद्यालयों में मुफ्रपफसिल कार्यालयों के समतुल्य वेतनमान दिये जाने की अनुशंसा की गयी है। राज्य के विश्वविद्यालयों तथा इसके अध्ीनस्थ महाविद्यालयों में वित्त विभाग के पत्राांक 8826, दिनांक 20 दिसम्बर 2000 तथा पत्राांक 8825, दिनांक 20 दिसम्बर 2000 के अनुरूप 20 दिसम्बर 2000 के प्रभाव से डी-मर्जर वेतनमानों के पृथकीकरण की कारवाई सुनिश्चित किये जाने के क्रम में उक्त तिथि के पश्चात्‌ नियुक्त अथवा नियमित किये गये आशुलिपिक वर्ग-I, आशुलिपिक वर्ग-II ;प्रवर कोटिद्ध, आशुलिपिक वर्ग-I, निम्नवर्गीय सहायक, उच्चवर्गीय सहायक, टंकक वर्ग-II, टंकक वर्ग-I, कनीय विपत्रा लिपिक, वरीय विपत्रा लिपिक, निजी सहायक, सहायक, टंकक, विपत्रा लिपिक के कर्मियों को पृथक्कीकरण के अनुरूप पदों पर अनुमान्य वेतनमान के आधर पर पुनरीक्षित वेतनबैंड एवं ग्रेड-वेतन अनुमान्य किया गया है। अतः इस अनुशंसा के क्रम में राज्य के विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय सम्वर्ग में नियुक्त कर्मियों को विश्वविद्यालय सम्वर्ग में पदस्थापित नहीं किये जाने के साथ-साथ पूर्व में पदस्थापित कर्मियों के उनके पैतृक स्थान पर भेजे जाने की कारवाई किया जायेगा।

;vद्ध इस संकल्प में अन्तर्विष्ट ब्यौरे में कोई छूट या गलती पाई जाती हो तो उसके सुधर और/या अन्य उपर्युक्त कार्रवाई के लिए मानव संसाध्न विकास विभाग के घ्यान आकृष्ट कराया जायेगा। यदि पुनरीक्षित वेतन संरचना से संबंध्ति उपबंध् के कार्यान्वयन में कोई शंका/विषमता उत्पन्न हो तो उसे भी मानव संसाध्न विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

31. दिनांक 01 अप्रील 2007 से 31 अगस्त 2010 तक के बकाये, वेतनादि तथा महंगाई भत्ता का भुगतान संबंध्ति श्रोतों से सूचना प्राप्ति के उपरान्त, वास्तविक व्यय भार की गणना कर आगामी वित्तीय वर्ष 2011-2012 से 5 ;पाँचद्ध वार्षिक किस्तों में किया जा सकेगा।

32. संबंध्ति महाविद्यालय/विभाग विहित शत्र्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अपनी मांग विश्वविद्यालय को भेजेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा उसे निर्धरित प्रपत्रा में स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालयों के लिए अलग-अलग विवरणी दर्शाते हुए समेकित मांग राज्य सरकार के पास भेजी जायेगी।

33. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

के0 के0 पाठक,

सरकार के सचिव।

मानव संसाध्न विकास विभाग12 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010

अनुसूची-1

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत तथा घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकेतर पदाध्किारियों एवं

शिक्षकेतर कर्मियों के लिए ;स्वीकृत पदों के विरु(द्धअनुशंसित दिनांक 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का

वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-पे तालिका

क्रं0सं0 पद का नाम 01.01.96 से अपुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना अभ्युक्ति NaN
वेतन बैण्ड पे-बैण्ड का नाम ग्रेड पे NaN
1 2 3 4 5 7 NaN
;कद्ध विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामान्य प्रशासन शिक्षकेतर पदाध्किारी की स्थापना NaN
1 कुल सचिव 12000-16500 15600-39100 पी0बी0-3 7600 य 0जी0सी0 द्वारा ू निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर वेतन बैण्ड 37400-67000 ग्रेड पे 10000 विश्वविद्यालय सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा पर अनुमान्य होगा। NaN
2 उप कुलसचिव एवं समतुल्य पद 6500-10500 9300-34800 पी0बी0-2 4200 य 0जी0सी0 द्वारा ू निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर विश्वविद्यालय सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा पर वेतन बैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे 7600 अनुमान्य। उप कुलसचिव को पॉच वर्षो तक की संतोषप्रद सेवावधि पूरा करने पर 37400-67000 ग्रेड पे-8700 में उत्क्रमित हो सकेंगे। पर यह पे र्बैंड एवं ग्रेड पे उप कुलसचिवों एवं समतुल्य पदों की कुल संख्या के दस प्रतिशत तक सीमित रहेगा। NaN
3 सहायक कुलसचिव 5500-9000 9300-34800 पी0बी0-2 4200 य 0जी0सी0 द्वारा ू निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पंर वेतन बैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे 5400 विश्वविद्यालय स ल े क्शन े कमिटी की अनुशंसा पर अनुमान्य होगा। आठ वर्ष तक इस ग्रेड में रहने पर 15600-39100 ग्रेड पे-6600 अनुमान्य होगा वशर्ते उन्होंने शैक्षणिक प्रशासन म ं े दो प्रशिक्षण कार्यक्रम; प्रत्येक करीब चार सप्ताह का भाग लिया हो तथा उनका म ल्यांकन ू कार्य संतोषप्रद हो। ग्रेड पे-6600 म ं े अनुमान्यता सहायक कुल सचिव की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या की आध्ी तक ही सीमित रहेगी। NaN
4 विकास पदाध्किारी 6500-10500 9300-34800 पी0बी0-2 4200 सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शत्र्ताें के अनुरूप य 0 जी0 ू सी0 व तनमान े अनुमान्य। NaN
5 युवा कल्याण पदाध्किारी 5500-9000 9300-34800 पी0बी0-2 4200 सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शत्र्ताें के अनुरूप य 0 जी0 ू सी0 व तनमान े अनुमान्य। NaN
6 योजना पदाध्किारी 5500-9000 9300-34800 पी0बी0-2 4200 सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शत्र्ताें के अनुरूप य 0 जी0 ू सी0 व तनमान े अनुमान्य। NaN
;खद्ध विश्वविद्यालय वित्त एवं अंकेक्षण विभाग NaN
1 वित्तीय परामर्शी निर्धारित नहीं 37400-67000 10000 भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण सेवा, केन्द्रीय या राज्य स्तरीय लेखा या अंकेक्षण सेवाओं के अधीन समतुल्य स्तर के पद पर सेवारत पदाधिकारियों से प्रतिनियुक्त के आधार पर भरा जाय। यदि यह संभव नहीं हो सके तो य 0जी0सी0 ू द्वारा कुलसचिव क े लिए निर्धारित अर्हत्ता एवं शर्तो के अधीन सीधी भत्र्ती द्वारा विश्वविद्यालय समिति की अनुशंसा पर वेतन बैण्ड 37400-67000 ग्रेड पे 10000 सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा पर भरा जाय। NaN
2 वित्त पदाध्किारी 10000-15200 15600-39100 पी0बी0-3 6600 उपकुल सचिव के समतुल्य पद। उपकुलसचिव क े लिए निर्धारित अर्हता एवं शत्र्ताें के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य। NaN
3;गद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग बजट-सह- लेखा पदाध्किारी ;सहायक वित्त पदाध्किारी के रूप में नामितद्ध 6500-10500 9300-34800 पी0बी0-2 4200 सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव क े लिए निर्धारित अर्हता एवं शत्र्ताें के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य। NaN
1 परीक्षा महानियंत्राक निर्धारित नहीं 37400-67000 10000 कुल सचिव के समतुल्य पद। कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शत्र्ताें के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य। पद सृजन के योग्य । NaN
2 परीक्षा नियंत्राक 10000-15200 15600-39100 पी0बी0-3 6600 उपकुल सचिव के समतुल्य पद। उपकुलसचिव क े लिए निर्धारित अर्हता एवं शत्र्ताें के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य। NaN
3 सहायक कुल सचिव ;परीक्षाद्ध 9300-34800 पी0बी0-2 4200 सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव क े लिए निर्धारित अर्हता एवं शत्र्ताें के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य। NaN
;घद्ध विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी NaN
1 महाविद्यालय, निरीक्षक 12000-16500 15600-39100 पी0बी0-3 7600 कुल सचिव के समतुल्य पद। कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शत्र्ताें के अनुरूप यू0 जी0 सी0 वेतनमान अनुमान्य। NaN
2 सम्पर्क पदाध्किारी ;लाईजन ऑपिफसरद्ध 10000-15200 15600-39100 पी0बी0-3 6600 य 0जी0सी0 द्वारा निर्धारित ू अर्हता एवं शत्र्तो के आधार पर अनुमान्य वेतनमान के संबंध में विभागीय स्तर पर अलग से निर्णय लिया जाय।ं NaN
;ड़द्ध विश्वविद्यालय/स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्ब( कार्यालयों का सामान्य स्थापना NaN
1 कुलपति के निजी सहायक 5500-9000 9300-34800 पी0बी0-2 4200 NaN
2 प्रशासी पदाधिकारी 5500-9000 9300-34800 पी0बी0-2 4200 मरणशील सम्वर्ग वत्र्तमान पदधारकों की सेवा निवृति/पदत्याग/मृत्यु के साथ पद स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा नयी नियुक्ति नहीं होगी। NaN
3 प्रशाखा पदाधिकारी 6500-10500* 9300-34800 पी0बी0-2 4200 *मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प/ज्ञाप संख्या-898 दिनांक 7.06. 07 द्वारा 01.01.96 स े संशोधित ''। NaN
4 सुपर वाईजर सेल्स एण्ड पब्लिकेशन्स''' अपुनरीक्षित 9300-34800 पी0बी0-2 4200 प्रशाखा पदाधिकारी क े समतुल्य। NaN
5 सहायक 4000-6000 9300-34800 पी0बी0-2 4200 योग्यता-स्नातक। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा एवं 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा की जायेगी। NaN
6 उच्च वर्गीय लिपिक 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400 प्रधान लिपिक/प्रधान सहायक, प्रधान ल खापाल/ े ल खापाल/ े एकाउन्टस कल्र्क कम कैसियर/प्रधान टंकक, सहायक लेखापाल 1.1.96 से उच्च वर्गीय लिपिक के नाम से पदनामित । वित्त विभाग के पत्रांक-8825 दि0 20.12.2000 से 20.12. 2000 से प्रभावी। भंडारपाल(सभी विभाग) के पद उच्चवर्गीय लिपिक के समतुल्य पद होंगे।
7 निम्न वर्गीय लिपिक 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900 (टंकक/ दिनचर्या लिपिक/विपत्र लिपिक भी शामिल) वित्त विभाग के पत्रांक-8825 दि0 20.12. 2000 से 20.12.2000 से प्रभावी।
(च) विश्वविद्यालय के आशुटंकक कर्मियों का स्थापना
1 आशुटंकक-ग्रेड-1 5500-9000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
2 आशुटंकक-गे्रड-2 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
3 आशुटंकक-गे्रड-3 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
;छद्ध विश्वविद्यालय स्थापना के अन्य पद
14 मैकेनिक कम ड्राईवर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
15 ड्राईवर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
;जद्ध विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्ब( कार्यालयों के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का सामान्य स्थापना
1 डिस्ट्रीव्यूटर जूनियर 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
2 फ्लाय ब्यॉंय 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300 इसको मरणशील बनाया जाय।
3 टेलिफोन ऑपरेटर 2650-4000 4440-7440 1 एस0 1650
4 ल े थ मिस्त्री (स्नातकोत्तर) 2650-4000 4440-7440 1 एस0 1650
5 इलेक्ट्रीसियन 2650-4000 4440-7440 1 एस0 1650
6 माली 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
7 चौकीदार 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
8 क्लीनर 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
9 स्वीपर 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
10 दाई 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
11 र े कर्ड सप्लायर 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
12 दफ्तरी 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
13 कुक 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
14 गैस मैन 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
15 हेड जमादार 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
16 इलेक्ट्रीसियन 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
17 बैंक पियून 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
18 नाईट गार्ड 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
19 आदेशपाल 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300 (हेल्पर टू प्लम्बर एण्ड हेल्पर टू इलेक्ट्रीक मिस्त्री वर्क्स डिपार्टमेंट) दिनांक 01.01.96 से पदों को समाप्त करते हुए पदधारकों को आदेशपाल के पद पर पदस्थापित किया गया है।
20 फर्रास 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
;झद्ध विश्वविद्यालय के पुस्तकालय स्थापना
1 विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष 8000-13500 9300-34800 पी0बी0-2 5400 य 0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित ू अर्हत्ता एवं शर्तो के अधीन 37400-67000 ग्रेड पे-10000 स ल े क्शन े े कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुुमान्य होगा।
2 उप पुस्तकाध्यक्ष 8000-13500 9300-34800 पी0बी0-2 5400 य 0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित ू अर्हत्ता एवं शर्तो के अधीन 15600-39100 ग्रेड पे-8000 सेलेेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुुमान्य होगा।
3 सहायक पुस्तकाध्यक्ष ;वरीय वेतनमानद्ध/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष ;वरीय वेतनमानद्ध अस्तित्व में नहीं य 0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित ू अर्हत्ता एवं शर्तो के अधीन 15600-39100 ग्रेड पे-7000 सेलेेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुुमान्य होगा।
4 सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष 6500-10500 9300-34800 पी0बी0-2 4200 यदि य 0जी0सी0 ू द्वारा अनुशंसित अर्हत्ता हो तो 15600-39100 ग्रेड पे-6000 सेलेेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुुमान्य होगा।
4 प्रोेफेशनल सहायक 6500-10500 9300-34800 पी0बी0-2 4200
5 शोध सहायक 5500-9000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
6 पुस्तकाध्यक्ष 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800 यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान म ं े डिप्लोमा है अन्यथा 5200-20200 ग्रेड पे-1900 अनुमान्य होगा
7 सहायक पुस्तकाध्यक्ष 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800 यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान म ं े डिप्लोमा है अन्यथा 5200-20200 ग्रेड पे-1900 अनुमान्य होगा
8 कैटलगर 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800 यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान म ं े डिप्लोमा है अन्यथा 5200-20200 ग्रेड पे-1900 अनुमान्य होगा
9 क्लासिफायर 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800 यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान म ं े डिप्लोमा है अन्यथा 5200-20200 ग्रेड पे-1900 अनुमान्य होगा
12 र्शार्टर (लाईब्रेरी क्लर्क) 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900 भविष्य में मैट्रिक के साथ पुस्तकालय विज्ञान म ं े प्रशिक्षण प माण-पत्र को ्र धारकों की नियुक्ति की जायेगी लाईब्रेरि क्लर्क के रूप में पदनामित किया जाता है।
;ाद्ध विश्वविद्यालय के चिकित्सा पदाध्किारी का स्थापना
1 म ख्य ु चिकित्सा पदाधिकारी 12000-16500 15600-39100 पी0बी0-3 7600 मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प/ज्ञाप संख्या-1074 दिनांक 17. 06.05 द्वारा पटना वि0वि0 के चिकित्सा पदाधिकारियों का 1.01.96 से पुनरीक्षित त्रिस्तरीय वेतनमान की स्वीकृति इस शत्र्त के साथ प्रदान की है कि वत्र्तमान व्यवस्था एक मरणशील संवर्ग के रूप में रहेगी ।
2 वरीय चिकित्सा पदाधिकारी 10000-15200 (संशोधित) 15600-39100 पी0बी0-3 6600 तदैव
3 चिकित्सा पदाधिकारी 6500-10500 (संशोधित) 9300-34800 पी0बी0-2 4200 तदैव
;टद्ध विश्वविद्यालय के चिकित्सा ईकाई के अन्य कर्मियो का स्थापना
1 कम्पाउन्डर (फार्मासिस्ट) 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900 यदि राज्य सरकार के द्वारा े निर्धारित फार्मासिस्ट की योग्यता हो तो ग्रेड पे-2800 अनुमान्य होगा
2 ल खापाल-सह भंडारपाल े (सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी) 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
3 एक्सरे टैक्निशियन 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400 यदि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित एक्सरे टेक्निसियन के पद की योग्यता हो तो ग्रेड पे 2800 देय होगा।
4 भंडारपाल 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
5 ल े बोरेटरी तकनिसियन 3200-4900 5200-20200 पी0बी0-1 2000 यदि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित ल बोरेटरीे े टेक्निसियन के पद की योग्यता हो तो ग्रेड पे 2800 देय होगा।
6 फार्मासिस्ट 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900 यदि राज्य सरकार के द्वारा े निर्धारित फार्मासिस्ट की योग्यता हो तो ग्रेड पे-2800 अनुमान्य होगा
7 कम्पाउन्डर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
8 वैक्सीनेटर-कम पैथोलोजिकल लैव तकनीसियन (सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी) 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
9 सेन्ट्रल डिस्पेंसरी सहायक 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
10 ड्रेसर 2650-4000 4440-7440 1 एस0 1650
11 ड्रेसर-कम टेक्निसियन (सेन्ट्रल डेस्पेन्सरी) अपुनरीक्षित 4440-7440 1 एस0 1650
;ठद्ध विश्वविद्यालय के अभियंत्राण इकाई के अभियंताओं का स्थापना
1 विश्वविद्यालय अभियंता 6500-10500 15600-39100 पी0बी0-3 6600
2 सहायक अभियंता 5500-9000 9300-34800 पी0बी0-2 5400
3 कनीय अभियंता 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200 डिप्लोमा की योग्यता होनी चाहिए तथा 01.01.96 से कनीय अभियंता के नाम से पद को पुनर्नामित किया जाता ह ै। यह पद सम्वर्गीय मूल पद होगा
(ड) विश्वविद्यालय के अभियंत्रण इकाई के अन्य कर्मियों का स्थापना
1 आर्किटेक्चरल प्रारूपक 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
2 प्रधान आर्किटेक्चरल ओभरसियर 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
3 हेड स्टीमेटर ग्रेड-1 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
4 ड्राफ्ट स्टीमेटर 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
5 ड्राफ्ट मैन ग्रेड-1 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
6 ड्राफ्ट मैन ग्रेड-2 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
7 स्टोर कीपर 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
8 पम्प मेकेनिक (वक्र्स डिपाटमेंट) 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
9 हेड पम्प मिस्त्री(वक्र्स डिपार्टमेंट) 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
10 ल खापाल-सह विशेष े सहायक (कार्य विभाग) 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
11 पम्प मिस्त्री (कार्य विभाग) 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
12 ट्रेसर 2610-3540 5200-20200 पी0बी0-1 2000
13 मिस्त्री 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
14 म ु ख्य फीटर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
15 इलेक्ट्रीसियन 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
16 प्लंम्बर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
17 प्रयोगशाला मिस्त्री 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
18 बर्क सरकार 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
19 म ु ख्य बढ़ई 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
20 बढ़ई 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
21 बिजली मिस्त्री 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
22 टेलिफोन ऑपरेटर 2650-4000 4440-7440 1 एस0 1650
23 आदेशपाल 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
;ढद्ध विश्वविद्यालय के अंकेक्षक इकाई का स्थापना
1 अंकेक्षक ग्रेड-1 (आंंतरिक अंकेक्षक) 5500-9000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
2 अंकेक्षक ग्रेड-2 5500-9000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
3 अंकेक्षक 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
(ण) विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर कर्मियों का स्थापना
1 कम्प्यूटर टेकनिसियन 8000-13500 9300-34800 पी0बी0-2 5400 बी0टेक के साथ कम्प्यूटिंग म ं े अनुभव अथवा एम0एस0सी0 पिफजिकल साईंस के साथ दो वर्षों की कम्प्यूटिंग का अनुभव अथवा एम0एस0सी0 पिफजिकल साईंस और यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त स स्थान/विश्वविद्यालय ं द्वारा विधिमान्य डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन ;बी0सी0ए0द्ध प ्र माण पत्रा एवं कम्प्यूटिंग में एक वर्ष का अनुभव अथवा एम0सी0ए0 की डिग्री। उपर्युक्त अर्हता प्राप्त नहीं रहने पर ग्रेड पे-4200 अनुमान्य होगा।
2 प्रोग्रामर अपुनरीक्षित 9300-34800 पी0बी0-2 5400
3 कम्प्यूटर ऑपरेटर अपुनरीक्षित 9300-34800 पी0बी0-2 4200
4 (त) विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला (लैव) के कर्मियों का स्थापना के0 पंच ऑपरेटर ;कनीय कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप म ं े पुनर्नामितद्ध अपुनरीक्षित 5200-20200 पी0बी0-1 2800
1 आकेंलौजिकल कैमिस्ट स्नातकोत्तर (ए0आई0एच0ए0) 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
2 माइक्रोएनालिस्ट अपुनरीक्षित 9300-34800 पी0बी0-2 4200
3 इस्पेक्ट्रो ग्राफिक एनालिस्ट अपुनरीक्षित 9300-34800 पी0बी0-2 4200
4 इलेक्ट्रॉनिक टेकनिसियन (पी0जी0 रसायन विज्ञान) अपुनरीक्षित 9300-34800 पी0बी0-2 4200
5 इलेक्ट्रॉनिक टेकनिसियन (पी0जी0 भौतिक) अपुनरीक्षित 9300-34800 पी0बी0-2 4200
6 सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नाकोत्तर विभाग) 5500-9000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
7 माइक्रोफोटोग्राफर, आरक्योलॉजी फोटो ग्राफर, पेन्टींग इन्स्ट्रक्टर 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800 डिग्री या डिप्लोमा योग्यता धारी को ही अनुमान्य, अन्यथा 5200-20200 ग्रेड पे-2400
8 ड्राफ्रट्‌समैन पी0जी0 ;भूगोलद्ध 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
9 सांख्यिकी विद 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200 पद की योग्यता गणित/सांख्यिकी म ं े स्नातक की है। अन्यथा 4000-6000 का वेतनमान अनुमान्य होगा।
10 कलाकार-सह सांख्यिकी विद 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
11 एक्सप्लोरेशन एण्ड टेकनिकल असिस्टेन्ट 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
12 तबलावादक ग्रेड-1 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
13 तबलावादक ग्रेड-2 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
14 सिनियर ड्राफ्टसमैन, (स्नातकोत्तर विभाग) 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
15 सर्वेयर (स्नातकोत्तर विभाग) 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
16 स्पेशल असिस्टेन्ट (स्नाकोत्तर विभाग) 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
17 इलेक्ट्रोन मैक्रोस्कोप तकनिसियन 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
18 लैव इन्चार्ज (ग्रेजुएट)/ पदनामित प्रयोग प्रदर्शक 4500-7000/ 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400 यदि स्नातक एवं प्रशिक्षित टेक्निसियन हो तो वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 अनुमान्य होगा
19 मैप प्रोसेसिंग असिस्टेन्ट स्नातकोत्तर भूगोल विभाग 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
20 ल े बोरेटरी सहायक 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
21 लैव इन्चार्ज (आई0एस0सी0) 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
22 कनीय प्रयोगशाला सहायक 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
23 क्षेत्रीय सहायक (प्रयोगशाला) 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
24 इन्स्ट्रूमेंट कीपर (पी0जी0) 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
25 प्रयोगशाला तकनीसियन 3200-4900 5200-20200 पी0बी0-1 2000
26 असिस्टेन्ट ड्राफ्ट मैन 3200-4900 5200-20200 पी0बी0-1 2000
27 ग्लास बलोअर 3200-4900 5200-20200 पी0बी0-1 2000
28 सॉर्टर-कम एकाउन्टेन्ट (स्नाकोत्तर इतिहास विभाग) 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
29 स्पेसीमेन कलेक्टर (पी0जी0 बॉटनी) 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
30 लैव वियरर 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
31 एनिमल कीपर सिनियर 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300 डाईग कैडर यह पद म त्यु/सेवा निवृति के वाद ृ स्वतः पद समाप्त हो जायेगा।
(थ) विश्वविद्यालय प्रेस कर्मियों का स्थापना
1 म ु द्रणालय अधीक्षक 6500-10500 9300-34800 पी0बी0-2 4200
2 हिन्दी अनुवादक 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200 डाईग कैडर यह पद म त्यु/सेवा निवृति के वाद ृ स्वतः पद समाप्त हो जायेगा।
3 जेनरल फोरमेन (प्रेस) 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
4 प्रेस प्रूफ रीडर 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
5 प्रूफ रीडर-कम सुपरवाईजर 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
6 प्रधान वाचक 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
7 सिनियर प्रूफ रीडर 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
8 एकाउन्टेन्ट (लेखापाल) 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400 यह पद निम्नवर्गीय लिपिक ;लेखाद्ध में पदनामित है।
9 प्रेस मशीन मैन 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
10 जूनियर स्टोर कीपर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
11 जूनियर प्रूफ रीडर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
12 सिनियर बाईन्डर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
13 सिनियर मशीन मैन 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
14 सिनियर कम्पोजिटर असिस्टेन्ट 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
15 कम्प्यूटर प्रेस 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
16 सेक्सन होल्डर-कम हेड कम्पोजीटर सीनियर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
17 फिल्म ऑपरेटर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
18 बुक बाइण्डर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
19 मैन्युस्क्रिप्ट बुक बाईण्डर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
20 करेक्टर-कम कम्पोजीटर सिनियर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
21 मोनो कास्टर (वरीय) 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
22 मोनो ऑपरेटर 3200-4900 5200-20200 पी0बी0-1 2000
23 सेक्सन होल्डर-सह म ु ख्य बाईन्डर 3200-4900 5200-20200 पी0बी0-1 2000
24 मोनो ऑपरेटर (कनीय) 2650-4000 4440-7440 पी0बी0-1 1650
25 प्रेस डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर 2650-4000 4440-7440 पी0बी0-1 1650
26 प्रेस फ्लायवाच 2650-4000 4440-7440 1 एस0 1650
27 प्रेस कम्पोजिटर, सिनियर 2650-4000 4440-7440 1 एस0 1650
28 जूनियर कम्पोजिटर, डिस्टेम्वर 2650-4000 4440-7440 1 एस0 1650
29 करेक्टर-कम कम्पोजीटर जूनियर 2650-4000 4440-7440 1 एस0 1650
30 फ्लाय ब्यॉंय 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
31 ड प्लिकेटिंग मशीन मैन ु (प्रेस) 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400 डाईग कैडर यह पद म त्यु/सेवा निवृति के वाद ृ स्वतः पद समाप्त हो जायेगा।
32 डिस्ट्रीब्यूटर (कनीय) 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
33 फार्म लिफ्टर कम कूली (पटना यूनिवर्सिटी प्रेस) 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
34 अंगीभूत तथा घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों का स्थापना प्रेस बाईण्डर 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
(क) महाविद्यालय का सामान्य स्थापना
1 प्रधान लिपिक 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
2 प्रधान लिपिक (लेखा) 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
3 उच्च वर्गीय लिपिक 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400 भंडारपाल क े पद उच्चवर्गीय लिपिक क े समतुल्य पद होंगे।
4 निम्न वर्गीय लिपिक 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
5 वाहन चालक 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
6 मिस्त्री-सह-वाहन चालक 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
7 माली 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
8 चौकीदार 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
9 क्लीनर 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
10 स्वीपर 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
11 दाई 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
12 रात्रि प्रहरी 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
13 आदेशपाल 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
(ख) महाविद्यालय पुस्तकालय इकाई
1 महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष ;सलेक्शन ग्रेडद्ध अस्तित्व में नहीं य 0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित ू अर्हत्ता एवं शर्तो के अधीन महाविद्यालय प स्तकाध्यक ु सलेक्शन ग्रेड के रूप में वेतन बैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे-8000 सेलेेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुुमान्य होगा।
2 महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष ;वरीय वेतनमानद्ध अस्तित्व में नहीं य 0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित ू अर्हत्ता एवं शर्तो के अधीन 15600-39100 ग्रेड पे-7000 सेलेेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुुमान्य होगा।
3 महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष 6500-10500 9300-34800 पी0बी0-2 4200 यदि य 0जी0सी0 ू द्वारा अनुशंसित अर्हत्ता हो तो 15600-39100 ग्रेड पे-6000 सेलेेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुुमान्य होगा।
4 महाविद्यालय पुस्तकाघ्यक्ष 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200 यदि य 0जी0सी0 ू द्वारा अनुशंसित अर्हत्ता हो तो 15600-39100 ग्रेड पे-6000 सेलेेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुुमान्य होगा।
5 सहायक पुस्तकाध्यक्ष 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800 यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान म ं े डिप्लोमा है अन्यथा 5200-20200 ग्रेड पे-1900 अनुमान्य होगा ।
6 कैटलगर 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800 यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान म ं े डिप्लोमा है अन्यथा 5200-20200 ग्रेड पे-1900 अनुमान्य होगा।
7 क्लासिफायर 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800 यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान म ं े डिप्लोमा है अन्यथा 5200-20200 ग्रेड पे-1900 अनुमान्य होगा।
8 पी0एल0 असिस्टेन्ट 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800 यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान म ं े डिप्लोमा है अन्यथा 5200-20200 ग्रेड पे-1900 अनुमान्य होगा।
9 पुस्तकालय सहायक 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
10 उच्च वर्गीय लिपिक (पुस्तकालय में) 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
11 शॉर्टर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
12 निम्न वर्गीय लिपिक (पुस्तकालय में) 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
13 पुस्तकालय सहायक 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
14 पुस्तकालय अटेन्डेन्ट 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
(ग) महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा अनुदेशक इकाई
1 महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा निदेशक ;सलेक्शन ग्रेडद्ध अस्तित्व में नहीं यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हत्ता एवं शर्तो के अधीन महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा निदेशक ;सलेक्शन ग्रेडद्ध के रूप म ं े वेतन ब ै ण्ड 15600-39100 ग्रेड पे-8000 सेलेेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुुमान्य होगा।
2 महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा निदेशक;वरीय वेतनमानद्ध अस्तित्व में नहीं यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित अर्हत्ता एवं शर्तो के अधीन महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा निदेशक ;वरीय व े तनमानद्ध 15600-39100 ग्रेड पे-7000 सेलेेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुुमान्य होगा।
3 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200 यदि य 0जी0सी0 ू द्वारा अनुशंसित अर्हत्ता हो तो महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा निदेशक के रूप म ं े 15600-39100 ग्रेड पे-6000 सेलेेक्शन कमिटी की अनुशंसा के उपरांत अनुुमान्य होगा ।
4 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
5 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
6 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
;घद्ध महाविद्यालय के प्रयोगशाला ;लैबद्ध एवं अन्य सदृश्य स्थापना
1 कनीय अभियंता 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
2 आर्ट शिक्षक (पटना बोमेंस ट्रेनिंग कॉलेज) 5000-8000 9300-34800 पी0बी0-2 4200
3 लैव इन्चार्ज (ग्रेजुएट) 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
4 आर्टिस्ट-कम फोटो ग्राफर 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
5 पेन्टींग इन्स्ट्रक्टर 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
6 फोटो ग्राफर 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
7 फोटो इन्स्ट्रक्टर 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
8 क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
7 आर्टिस्ट 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
8 आर्ट टीचर 4500-7000 5200-20200 पी0बी0-1 2800
9 ल े बोरेटरी सहायक 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
10 लैव इन्चार्ज (आई0एस0सी0) 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
11 जूनियर लैव सहायक 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
12 स्टोर कीपर (भंडारपाल) 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
17 सितारवादक 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
18 संगीत अनुदेशक 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
19 तबलावादक 4000-6000 5200-20200 पी0बी0-1 2400
13 ल े वोरेटरी तकनीसियन 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 2000
20 तबलावादक 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
27 सेक्सन कटर (पी0जी0) 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
21 मैकेनिक 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900 भविष्य म ं े आई0टी0आई प्रशिक्षण प्राप्त करने पर ही नियुक्ति होगी ।
22 कनीय सहायक 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
23 निम्नवर्गीय लिपिक 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900 लिपिक के पदनाम 20.12. 2000 स े निम्नवर्गीय लिपिक हो गया है ।
24 कम्पाउन्डर 3050-4590 5200-20200 पी0बी0-1 1900
14 ल े बोरेटरी तकनिसियन 3200-4900 5200-20200 पी0बी0-1 2000
15 ग्लास बलोअर 3200-4900 5200-20200 पी0बी0-1 2000
16 लैब बियरर 2610-3540 4440-7440 1 एस0 1400
25 एनिमल कीपर (सिनियर) 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300 मरणशील सम्वर्ग वत्र्तमान पदधारकों की सेवा निवृति/पदत्याग/मृत्यु के साथ पद स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा नयी नियुक्ति नहीं होगी ।
26 एनिमल कीपर (जूनियर) 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300 एनिमल कीपर के नाम से पद को पुनर्नामित किया जाता है ।
26 फर्रास 2550-3200 4440-7440 1 एस0 1300
13 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 14 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 15 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 16 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 17 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 18 19 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 20 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 21 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 22 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 23 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 24 25 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 26 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 27 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010

अनुसूची -II

TABLE - 1

(I) Incumbent Assistant Registrars and Equivalent Post (ii) Incumbent Assistant Librarian / College Librarian (iii) Incumbent Asst. Director of Phy. Edu./ College Director of Physical Education

Pre-revised scale Rs. 8000-275-13500 (Group A entry) Revised Pay Band + AGP Rs. 15600-39100+AGP 6000
Pre-revised Basic Pay Revised Pay
Pay in the Pay Band Academic Grade Pay Revised Basic Pay
8000 15600 6000 21600
8275 15600 6000 21600
8550 15910 6000 21910
8825 16420 6000 22420
9100 16930 6000 22930
9375 17440 6000 23440
9650 17950 6000 23950
9925 18470 6000 24470
10200 18980 6000 24980
10475 19490 6000 25490
10750 20000 6000 26000
11025 20510 6000 26510
11300 21020 6000 27020
11575 21530 6000 27530
11850 22050 6000 28050
12125 22560 6000 28560
12400 23070 6000 29070
12675 23580 6000 29580
12950 24090 6000 30090
13225 24600 6000 30600
13500 25110 6000 31110
13775 25630 6000 31630
14050 26140 6000 32140
14325 26650 6000 32650

TABLE -2

(i) Incumbent Assistant Librarian (Sr. Scale)/ College Librarian (Sr. Scale) (ii) Incumbent Asst. Director of Physical Edu. (Sr. Scale)/ College DPE (Sr. Scale)

Pre-revised scale Rs. 10000-325-15200 Revised Pay Band + AGP Rs. 15600-39100+AGP 7000
Pre-revised Basic Pay Revised Pay
Pay in the Pay Band Academic Grade Pay Revised Basic pay
10000 18600 7000 25600
10325 19210 7000 26210
10650 19810 7000 26810
10975 20420 7000 27420
11300 21020 7000 28020
11625 21630 7000 28630
11950 22230 7000 29230
12275 22840 7000 29840
12600 23440 7000 30440
12925 24050 7000 31050
13250 24650 7000 31650
13575 25250 7000 32250
13900 25860 7000 32860
14225 26460 7000 33460
14550 27070 7000 34070
14875 27670 7000 34670
15200 28280 7000 35280
15525 28880 7000 35880
15850 29490 7000 36490
16175 30090 7000 37090
28 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010

TABLE -3

(i) Incumbent Dy. Librarian / Asst. Librarian (SG) College Librarian (SG) with less than 3 years of Service

(ii) Incumbent Dy. DPE / Asst. DPE (SG)/ College DPE (SG) with less than 3 years of Service

Pre-revised scale Rs. 12000-420-18300 Revised Pay Band + AGP Rs. 15600-39100+AGP 8000
Pre-revised Basic Pay Revised Pay
Pay in the Pay Band Academic Grade Pay Revised Basic pay
12000 22320 8000 30320
12420 23110 8000 31110
12840 23890 8000 31890
13260 24670 8000 32670
13680 25450 8000 33450
14100 26230 8000 34230
14520 27010 8000 35010
14940 27790 8000 35790
15360 28570 8000 36570
15780 29360 8000 37360
16200 30140 8000 38140
16620 30920 8000 38920
17040 31700 8000 39700
17460 32480 8000 40480
17880 33260 8000 41260
18300 34040 8000 42040
18720 34820 8000 42820
19140 35610 8000 43610
19560 36390 8000 44390
29 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010

TABLE - 4 (ii) Incumbent Dy. Librarian / Asst. Librarian (SG) College Librarian (SG) with 3 years of Service (iii) Incumbent Dy. DPE / Asst. DPE (SG) / College DPE (SG) with 3 years of Service

Pre-revised scale Rs. 12000-420-18300 Revised Pay Band + AGP Rs. 37400-67000+AGP 9000
Pre-revised Basic Pay Revised Pay
Pay in the Pay Band Academic Grade Pay Revised Basic pay
13260 37400 9000 46400
13680 37400 9000 46400
14100 37400 9000 46400
14520 37400 9000 46400
14940 38530 9000 47530
15360 38530 9000 47530
15780 39690 9000 48690
16200 39690 9000 48690
16620 40890 9000 49890
17040 40890 9000 49890
17460 42120 9000 51120
17880 42120 9000 51120
18300 43390 9000 52390
18720 43390 9000 52390
19140 44700 9000 53700
19560 44700 9000 53700

TABLE - 5

Pre-revised scale Rs. 16400 - 450 -20900 -500 -22400 (S27 and S29) Revised Pay Band + GP Rs. 37400-67000 + GP 10000
Pre-revised Basic Pay Revised Pay
Pay in the Pay Band Grade Pay Revised Basic pay
16400 40890 10000 50890
16850 40890 10000 50890
17300 42120 10000 52120
17750 42120 10000 52120
18200 43390 10000 53390
18650 43390 10000 53390
19100 44700 10000 54700
19550 44700 10000 54700
20000 46050 10000 56050
20450 46050 10000 56050
20900 47440 10000 57440
21400 47440 10000 57440
21900 48870 10000 58870
22400 48870 10000 58870
22900 50340 10000 60340
23400 50340 10000 60340
23900 51860 10000 61860
30 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010

TABLE - 6

(i) Incumbent Dy. Registrar / Dy. Finance Officer/ Dy. Controller of Examination with less than 5 years of Services Universities and Deemed to be Universities fully funded by the Central Government

Pre-revised Basic Pay Revised Pay
Pay in the Pay Band Grade Pay Revised Basic pay
12000 22320 7600 29920
12420 23110 7600 30710
12840 23890 7600 31490
13260 24670 7600 32270
13680 25450 7600 33050
14100 26230 7600 33830
14520 27010 7600 34610
14940 27790 7600 35390
15360 28570 7600 36170
15780 29360 7600 36960
16200 30140 7600 37740
16620 30920 7600 38520
17040 31700 7600 39300
17460 32480 7600 40080
17880 33260 7600 40860
18300 34040 7600 41640
18720 34820 7600 42420
19140 35610 7600 43210
19560 36390 7600 43990
31 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010

TABLE - 7

(i) Incumbent Dy. Registrar / Dy. Finance Officer/ Dy. Controller of Examination with 5 years of Service in Universities and Deemed to be Universities fully funded by the Central Government

Pre-revised scale Rs. 12000-420-18300 Revised Pay Band + GP Rs. 37400 - 67000 + GP 8700
Pre-revised Basic Pay Revised Pay
Pay in the Pay Band Grade Pay Revised Basic pay
14100 37400 8700 46100
14520 37400 8700 46100
14940 38530 8700 47230
15360 38530 8700 47230
15780 39690 8700 48390
16200 39690 8700 48390
16620 40890 8700 49590
17040 40890 8700 49590
17460 42120 8700 50820
17880 42120 8700 50820
18300 43390 8700 52090
18720 43390 8700 52090
19140 44700 8700 53400
19560 44700 8700 53400
32 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010

परिशिष्ट - I

विकल्प प्रपत्रा

1. मैं ............................... एतद द्वारा पुनरीक्षित वेतन बैंड एवं गे्रड-वेतन दिनांक 01.01.2006 से चयन करता/करती हूँ।

2. ;iद्ध मैं ............................... एतद द्वारा अपने वर्त्तमान पद एवं वेतनमान मेें निम्नलिखित तिथि तक बने रहने का चयन करता/करती हूँ।

;iiद्ध मेरा अगली वेतन-वृ(ि की तिथि ................. को है।

;iiiद्ध मेरे अगले वेतन-वृ(ि के पश्चात मेरा वर्त्तमान वेतनमान में वेतन बढ़कर रु.................. हो जायगा। ;ivद्ध मैं वेतन पुनरीक्षण के बाद अपने वर्त्तमान वेतनमान में प्राप्त वेतन लेना छोड़ दूंगा/दूंगी। मेरा वर्त्तमान पद ........ का वर्त्तमान वेतनमान ..................... है।

3. मेरे द्वारा चयनित विकल्प अंतिम है तथा भविष्य में इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

नोटः— क्रमांक 1 एवं 2 में से कोई एक विकल्प का चयन कर, दूसरे को काट दिया जाय।

दिनांकः

हस्ताक्षर

नाम-

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित किया गया

पदनाम-

हस्ताक्षर

वि0वि0/महाविद्यालय का नाम कार्यालय प्रधन

शपथ प्रपत्रा

मैं एतद्‌ द्वारा शपथ पूर्वक वचन देता/देती हूँ कि अन्यथा तथ्यों के आधर पर अथवा इस संकल्प में निर्गत राजकीय निदेशों एवं शत्र्तो के अनुरूप वेतन निर्धरण के पफलस्वरूप प्राप्त अध्कि वेतन या अन्य किसी प्रकार के त्राुटि के कारण दोषपूर्ण वेतन निर्धरण की जानकारी मिलने पर प्राप्त अध्कि भुगतान की राशि विश्वविद्यालय को एक मुश्त में लौटा दूँगा/दूँगी या उक्त राशि को मेरे अगले अनुमान्य भुगतेय राशि में से विश्वविद्यालय द्वारा उसका समायोजन एक मुश्त कर लिया जाएगा।

तिथि :

हस्ताक्षर :-

स्थान :

नाम :-

पदनाम :-

वि0वि0/महाविद्यालय जहाँ कार्यरत है :-

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित किया गया

हस्ताक्षर

कार्यालय प्रधन33 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 परिशिष्ट - II पुनरीक्षित वेतनमान में 01010101----01010101----2006200620062006 के प्रभाव से विश्वविद्यालय सेवकों के वेतन निर्धरण विवरणी 1. विश्वविद्यालय सेवक का नाम

2. पदनाम जिस पर 01.01.2006 को वेतन निर्धरित होना है।

3. वर्त्तमान ;मौजूदाद्ध वेतनमान

4. 01.01.2006 को वर्त्तमान मूल वेतन ;अन्य प्रकार के वेतन छोड़करद्ध

5. 1.86 से गुणक से गुणा करने के बाद वेतन

6. अनुमान्य वेतन बैंड

7. वेतन बैंड में वेतन

8. बंचिंग लाभ, यदि अनुमान्य हो शामिल करने के बाद वेतन बैंड में वेतन

9. वेतनमान से जुड़ा गे्रड वेतन

10. पुनरीक्षित मूल वेतन ;बैंड वेतन और गे्रड वेतन का योगद्ध

11. वेतन निर्धरण के बाद पुनरीक्षित परिलब्ध्यिाँ

;कद्ध 01.01.2006 को वेतन पुनरीक्षित संरचना में मूल वेतन

;खद्ध 01.04.2007 को पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन

12. अगली वेतनवृ(ि की तारीख

प्रमाणित किया जाता है किः-

;iद्ध चालू वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में वेतन निर्धरण राजकीय संकल्प में अंकित शर्त्तों तथा निर्धरित प्रक्रियाओं ....... के अनरूप किया गया है।

;iiद्ध संबंध्ति कर्मी से इस आशय का शपथ-पत्रा ;प्रतिज्ञापनद्ध लिया गया है कि अगर किसी कारण से उन्हें अध्कि वेतन का भुगतान होने पर अध्कि भुगतेय राशि लौटा दी जाएगी।

स्थान : संस्था के प्रधन का हस्ताक्षर एवं पदनाम तिथि :

जाँच एवं स्वीकृत किया

स्थान :

तिथि : वित्त पदाध्किारी विश्वविद्यालय ...........................................................................................................................................................................

प्रतिलिपिः- ;iद्ध संस्था के प्रधन ; दो प्रतियों मेंद्ध

;iiद्ध लेखा प्रशाखा/ वेतन निर्धरण शाखा विश्वविद्यालय

वित्त पदाध्किारी विश्वविद्यालय34 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010

परिशिष्ट-III

पुनरीक्षित वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धरण से संबंध्ति उदाहरण

उदाहरण -1

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का एक चतुर्थवर्गीय सेवक जो वेतनमान रू0 2610-3540 में दिनांक 01.01.2006 को मूल वेतन 3090 रू0 प्राप्त कर रहा है तथा इनका वेतन वृ(ि की तिथि 01.09.2006 है, का वेतन निर्धरण।

1. मूल वेतन ः 3090 रू0 2. मूल वेतन को 1.86 से गुणा करने पर ः 5747 रू0 3. वेतन बैंड ;4440-7440द्ध में निर्धरित वेतन ः 5750 रू0 4. जोडे़ : गे्रड वेतन ः 1400 रू0 कुल 7150 रू0 5. 01.01.2006 को पुनरीक्षित मूल वेतन ः 7150 रू0 6. जोडे़ दिनांक 01.07.06 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 215 रू0 कुल 7365 रू0 7. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 7370 रू0 8. जोडे़ : दिनांक 01.07.07 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 221 रू0 कुल 7591 रू0 9. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 7600 रू0 10. जोडे़ : दिनांक 01.07.08 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 228 रू0 कुल 7828 रू0 11. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 7830 रू0 12. जोडे़ : दिनांक 01.07.09 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 235 रू0 कुल 8065 रू0 13. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 8070 रू0 अर्थात दिनांक 01.01.10 को मूल वेतन ः 8070 रू0 14. महंगाई भत्ता 27% की दर से ः 2179 रू0

उदाहरण -2222

विश्वविद्यालय चालक/क्लर्क जो वेतनमान रू0 3050-4590 में दिनांक 01.01.2006 को मूल वेतन 4270 रू0 प्राप्त कर रहा है तथा इनका वेतन वृ(ि की तिथि 1ली अक्टूबर है, का वेतन निर्धरण :

1. मूल वेतन ः 4270 रू0 2. मूल वेतन को 1.86 से गुणा करने पर ः 7942 रू0 3. वेतन बैंड ;5200-20200द्ध में निर्धरित वेतन ः 7950 रू0 4. जोडे़ गे्रड वेतन ः 1900 रू0 कुल 9850 रू0 5. 01.01.2006 को पुनरीक्षित मूल वेतन ः 9850 रू0 6. जोडे़ : दिनांक 01.07.06 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 296 रू0 कुल 10146 रु0 7. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 10150 रू0 8. जोडे़ : दिनांक 01.07.07 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 305 रू0 कुल 10455 रू0 9. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 10460 रू035 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 10. जोडे़ : दिनांक 01.07.08 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 314 रू0 कुल 10774 रू0 11. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 10780 रू0 12. जोडे़ : दिनांक 01.07.09 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 323 रू0 कुल 11103 रू0 13. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 11110 रू0 अर्थात दिनांक 01.01.10 को मूल वेतन ः 11110 रू0 14. महंगाई भत्ता 27% की दर से ः 3000

उदाहरण-3333

विश्वविद्यालय कर्मी जो वेतनमान रू0 4000-6000 में दिनांक 01.01.2006 को मूल वेतन 5600 रू0 प्राप्त कर रहा है तथा इनका वेतन वृ(ि की तिथि 01.02.2006 है, का वेतन निर्धरण।

1. मूल वेतन ः 5600 रू0 2. मूल वेतन को 1.86 से गुणा करने पर ः 10416 रू0 3. वेतन बैंड ;4440-7440द्ध में निर्धरित वेतन ः 10420 रू0 4. जोडे़ गे्रड वेतन ः 2400 रू0 कुल 12820 रू0 5. 01.01.2006 को पुनरीक्षित मूल वेतन ः 12820 रू0 6. जोडे़ : दिनांक 01.07.06 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 385 रू0 कुल 13205 रू0 7. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 13210 रू0 8. जोडे़ : दिनांक 01.07.07 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 396 रू0 कुल 13606 रू0 9. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 13610 रू0 10. जोडे़ : दिनांक 01.07.08 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 408 रू0 कुल 14018 रू0 11. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 14020 रू0 12. जोडे़ : दिनांक 01.07.09 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 421 रू0 कुल 14441 रू0 13. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 14450 रू0 अर्थात दिनांक 01.01.10 को मूल वेतन ः 14450 रू0 14. महंगाई भत्ता 27% की दर से ः 390236 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 उदाहरण-4444 विश्वविद्यालय सेवक जो वेतनमान रू0 5000-8000 में दिनांक 01.01.2006 को मूल वेतन 6200 रू0 प्राप्त कर रहा है तथा इनका वेतन वृ(ि की तिथि 01.11.2006 है, का वेतन निर्धरण।

1. मूल वेतन ः 6200 रू0 2. मूल वेतन को 1.86 से गुणा करने पर ः 11532 रू0 3. वेतन बैंड ;9300-34800द्ध में निर्धरित वेतन ः 11540 रू0 4. जोडे़ गे्रड वेतन ः 4200 रू0 कुल 15740 रू0 5. 01.01.2006 को पुनरीक्षित मूल वेतन ः 15740 रू0 6. जोडे़ : दिनांक 01.07.06 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 472 रू0 कुल 16212 रू0 7. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 16220 रू0 8. जोडे़ : दिनांक 01.07.07 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 487 रू0 कुल 16707 रू0 9. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 16710 रू0 10. जोडे़ : दिनांक 01.07.08 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 501 रू0 कुल 17211 रू0 11. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 17220 रू0 12. जोडे़ : दिनांक 01.07.09 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 517 रू0 कुल 17737 रू0 13. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 17740 रू0 अर्थात दिनांक 01.01.10 को मूल वेतन ः 17740 रू0 14. महंगाई भत्ता 27% की दर से ः 4790

उदाहरण-5555

विश्वविद्यालय कर्मी जो वेतनमान रू0 5500-9000 में दिनांक 01.01.2006 को 1ली जनवरी को अनुमान्य वेतनवृ(ि सहित मूल वेतन 8300 रू0 प्राप्त कर रहा ह,ै का वेतन निर्धरण।

1. मूल वेतन ः 8300 रू0 2. मूल वेतन को 1.86 से गुणा करने पर ः 15438 रू0 3. वेतन बैंड ;9300-34800द्ध में निर्धरित वेतन ः 15440 रू0 4. जोडे़ गे्रड वेतन ः 4200 रू0 कुल 19640 रू0 5. 01.01.2006 को पुनरीक्षित मूल वेतन ः 19640 रू0 6. जोडे़ : दिनांक 01.07.06 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 589 रू0 कुल 20229 रू0 7. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 20230 रू0 8. जोडे़ : दिनांक 01.07.07 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 607 रू0 कुल 2087 रू0 9. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 20840 रू0 10. जोडे़ : दिनांक 01.07.08 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 625 रू0 कुल 21465 रू0 11. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 21470 रू037 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 12. जोडे़ : दिनांक 01.07.09 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 644 रू0 कुल 22114 रू0 13. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 22120 रू0 अर्थात दिनांक 01.01.10 को मूल वेतन ः 22120 रू0 14. महंगाई भत्ता 27% की दर से ः 5972

उदाहरण-6666

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी जो वेतनमान रू0 4000-6000 में दिनांक 01.01.2006 को मूल वेतन 5700 रू0 प्राप्त कर रहा है। दिनांक 01.08.2008 को प्रोन्नति के पफलस्वरूप उनका वेतनमान रू0 5000-8000 है तथा इनका वेतन वृ(ि की तिथि 01.11.2006 है, का औपबंध्कि वेतन निर्धरण।

1. मूल वेतन ः 5700 रू0 2. मूल वेतन को 1.86 से गुणा करने पर ः 10602 रू0 3. वेतन बैंड ;4440-7440द्ध में निर्धरित वेतन ः 10610 रू0 4. जोडे़ गे्रड वेतन ः 2400 रू0 कुल 13010 रू0 5. 01.01.2006 को पुनरीक्षित मूल वेतन ः 13010 रू0 6. जोडे़ : दिनांक 01.07.06 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 390 रू0 कुल 13400 रू0 7. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 13400 रू0 8. जोडे़ : दिनांक 01.07.07 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 402 रू0 कुल 13802 रू0 9. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 13810 रू0 10. जोडे़ : दिनांक 01.07.08 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 414 रू0 कुल 14224 रू0 11. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 14230 रू0 दिनांक 01010101----08080808----2008200820082008 को प्रोन्नति के पफलस्वरूप वेतन निर्धरण

12. मूल वेतन ः 14230 रू0 13. जोडे़ : एक वेतन वृ(ि 3% ः 427 रू0 कुल 14657 रू0 14. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 14660 रू0 15. घटायें : ग्रेड पे ः;-द्ध 2400 रू0 वेतन बैंड ;5200-20200द्ध में निर्धरित वेतन कुल 12260 रू0 16. जोडे़ : नया ग्रेड पे ः 4200 रू0 कुल 16460 रू0 17. 01.01.2009 को मूल वेतन ः 16460 रू0 18. जोडे़ : दिनांक 01.07.09 को 3% की दर से वेतन वृ(ि ः 500 रू0 19. 10 के अगले गुणांक में परिवर्तित राशि ः 16960 रू0 20. अर्थात दिनांक 01.01.10 को मूल वेतन ः 16960 रू0 21. महंगाई भत्ता 27% की दर से ः 4579 रू038 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2010 उदाहरण -7777 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के किसी मूल कोटि के कर्मी जिनका वेतन वर्त्तमान वेतनमान रू0 4500-7000 में दिनांक 01.

01.06 केा 6250 रू0 है और उनका वेतन वृ(ि की तिथि 1 सितम्बर है तो पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धरण :

1. 01.01.06 को प्राप्त मूल वेतन ः 6250 रू0 2. मूल वेतन को 1.86 से गुणा करने पर ः 11625 रू0 3. वेतन बैंड 2 में निर्धरित वेतन ;दस के अगले गुणांक में परिवर्तितद्ध ः 11630 रू0 4. गे्रड पे ः 4200 रू0 योग 15830 रू0 5. अर्थात ग्रेड पे सहित 01.01.06 को निर्धरित वेतन ः 15830 रू0 6. 01.07.06 को वेतन वृ(ि 3% की दर से ;दस के अगले गुणक में परिवर्तितद्ध : 480 रू0 योग 16310 रू0 7. 01.07.07 को वेतन वृ(ि 3% की दर से ;दस के अगले गुणक में परिवर्तितद्ध : 490 रू0 योग 16800 रू0 8. 01.07.08 को वेतन वृ(ि 3% की दर से ;दस के अगले गुणक में परिवर्तितद्ध : 510 रू0 7310 रू0 9. 01.07.09 को वेतन वृ(ि 3% की दर से ;दस के अगले गुणक में परिवर्तितद्ध : 520 रू0 10. 01.01.10 को ग्रेड पे सहित निर्धरित वेतन ः 17830

उदाहरण-8888

विश्वविद्यालय कर्मी का वेतन वरीय वेतनमान रू0 6500-10500 में 9100 रू0 है और उनका वेतन वृ(ि 1 अगस्त है तो उनका वेतन निर्धरण :

1. 01.01.06 को प्राप्त मूल वेतन ः 9100 रू0 2. मूल वेतन को 1.86 से गुणा करने पर ः 16926 रू0 3. वेतन बैंड 2 में निर्धरित वेतन ;दस के अगले गुणांक में परिवर्तितद्ध ः 16930 रू0 4. गे्रड पे ः 4800 रू0 योग 21730 रू0 5. अर्थात ग्रेड पे सहित 01.01.06 को निर्धरित वेतन ः 21730 रू0 6. 01.07.06 को वेतन वृ(ि 3% की दर से ;दस के अगले गुणक में परिवर्तितद्ध : 660 रू0 योग 22390 रू0 7. 01.07.07 को वेतन वृ(ि 3% की दर से ;दस के अगले गुणक में परिवर्तितद्ध : 680 रू0 योग 23070 रू0 8. 01.07.08 को वेतन वृ(ि 3% की दर से ;दस के अगले गुणक में परिवर्तितद्ध : 700 रू0 23770 रू0 9. 01.07.09 को वेतन वृ(ि 3% की दर से ;दस के अगले गुणक में परिवर्तितद्ध : 720 रू0 10. 01.01.10 को ग्रेड पे सहित निर्धरित वेतन ः 24490

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 636-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-08-30.636/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-08-30.636.