Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 August 2010

Published 31 August 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-08-31.638
Languages
English, Hindi

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राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

प्रेषक,

अहिभूषण पाण्डेय,

सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक 05 मई, 2010 विषय :-पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद्‌ के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित विवादों के निपटारा के संबंध में।

प्रसंग :-आयोग का पत्रांक 861, दिनांक 03 जून 2009

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्रांक 861 दिनांक 03 जून 2009 का कृपया संदर्भ लिया जाय जिसके द्वारा पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद्‌ के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन एवं इस निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद के निपटारे के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यक नियम एवं प्रक्रिया निरूपित की गयी है।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 31 अगःत 2010 2. उक्त प्रांसगिक पत्र की कंडिका-19 (V) (च) में आयोग द्वारा तत्कालीन वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण दिया गया था। वर्तमान में बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-16 में संशोधन कर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-135 में उल्लिखित निरर्हताओं के विनिश्चयन की शक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त को प्रदत्त की गयी है। अतः अधिनियम में उक्त संशोधन के फलस्वरूप आयोग द्वारा निर्गत प्रासंगिक पत्रांक 861, दिनांक 03 जून 2009 की कंडिका-19 (V) (च) में खण्ड वाक्य ''किन्तु इस आधार पर उसकी सदस्यता रद्द करने का अधिकार सक्षम व्यवहार न्यायालय को है'' को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के पश्चात्‌ उसकी सदस्यता रद्द करने हेतु मामला राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार को भेजा जा सकेगा।''

3. पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद्‌ के अध्यक्ष का पद आरक्षित कोटि के होने की स्थिति में नामांकन के समय जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने की बाध्यता के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षित कोटि से निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद्‌ के सदस्य का जाति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उनके निर्वाचन प्रमाण पत्र (प्रपत्र-22) या निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन (प्रपत्र-23) की अभिप्रमाणित छायाप्रति को भी आधार माना जा सकेगा। अनारक्षित पद से निर्वाचित आरक्षित कोटि के सदस्यों को नामांकन के साथ जाति प्रमाण पत्र मूल में संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

विश्वासभाजन

(ह0)-अस्पष्ट,

सचिव।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 638-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 31 अगःत 2010

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-08-31.638/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-08-31.638.