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नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न विभाग, शेखपुरा, पटना-14
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कार्यालय-आदेश
30 अप्रील 2010 आदेश सं0- ल0ज0सं0 /न0प्र0 ;द0द्ध अनु0 516—लघु जल संसाध्न विभाग, बिहार, पटना के पत्राांक 1661, दिनांक 02 अप्रील 2007 में निहित आदेश एवं जिला अनुकम्पा समिति पटना की अनुशंसा के आलोक में स्व0 रामानन्द झा, नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, पटना ;पश्चिमद्ध, बिहटा के आश्रित पुत्रा श्री मुकेश कुमार को नलकूप प्रमंडल, नवादा के लिपिक के रिक्त पद पर वेतनमान रु0 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है। यह निुयक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
2. श्री मुकेश कुमार पत्रा प्राप्ति के 15 ;पन्द्रहद्ध दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देगें। योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाध्किारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा / आय प्रमाण पत्रा / विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करने/न्यायालय में सजायाफ्रता नहीं होने/न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लंबित नहीं रहने तथा मृत्तक के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अग्रतम शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमंडल, नवादा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जॉंच कार्यपालक अभियन्ता स्वयं करेगें तथा इसे सही पाए जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा की जायेगी।
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग के परिपत्रा सं0 13293, दिनांक 05 अक्तूबर 1991 के कंडिका-1 ''ख'' के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरु( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 6 िसत,बर 2010 किसी प्रकार की त्राुटि पायी जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनको सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस सम्बन्ध् में श्री मुकेश कुमार को योगदान के समय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग के अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगें।
6. तिलक-दहेज लेन-देन संबंध्ी एक घोषण-पत्रा भी नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियनता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
7. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरु( पड़ता है, तो उसे अग्रणित कर लिया जाएगा। 8. योगदान करने हेतु यात्राा करने पर कोई यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।
9. वित्त विभाग के संकल्प सं0 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना सम्बन्ध्ी प्रावधन लागू होगा।
आदेश से,
एस0 के0 ठाकुर,
मुख्य अभियन्ता ;द0द्ध।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 651-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in