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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 September 2010

Published 06 September 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-09-06.653
Languages
English, Hindi
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सं0 मु0 अ0 ल0 सिं0 अनु0-216/09-1100—जिला अनुकम्पा समिति, कैमूर के ज्ञापांक 308 स्था॰ दिनांक 26 जून 2009 द्वारा की गई अनुसंषा में निहित विभागीय निदेष के अनुपालन में स्व॰ अवध बिहारी प्रसाद, ट्रैक्टर चालक लघु सिंचाई प्रमण्डल, भभुआ के आश्रित पुत्र श्री आकाष कुमार को लघु सिंचाई प्रमण्डल, आरा के अन्तर्गत रिक्त आदेषपाल के पद पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर वेतनमान रु0 2550-3200 का पुनरीक्षित वेतनमान रु0 4440-7440 + ग्रेड पे 1300 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री आकाष कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनो के अन्दर निष्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करने संंबंधी शपथ-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासिय प्रमाण-पत्र, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ-पत्र तथा स्व॰ अवध बिहारी प्रसाद के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल आरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल, आरा स्वयं करेंगें तथा उसे सही पाये जाने पर हीं योगदान स्वीकृत करेगें।

3. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05 अक्तूबर 1991 की कंडिका । (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल आरा द्वारा करा लिया जायेगा।4. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05 अक्तूबर 1991 की कंडिका 7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आ़श्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी इस संबंध में श्री आकाष कुमार को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाधिकारी श्री आकाष कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगें। 5. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 6 िसत,बर 2010 6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंषदायी पेंषन योजना 2005 से प्रावधान लागू होंगें। 7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री आकाष कुमार को यात्रा-भत्ता देय नहीं हेागा।

आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 653-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 September 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-09-06.653/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-09-06.653.