(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 16161616 भाभाभाभािििि 1932193219321932 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 657657657657) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 7777 िसत-बिसत-बिसत-बिसत-बरररर 2020202010101010 राजस्व पर्षद
------
अधिसूचना
3 सितम्बर 2010
सं0-3/सी05-296/08 (खंड संचिका)-1069—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार अधिनियम,2, 1915) की धारा-90 द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार, अधिसूचना सं0-23-137-2, दिनांक 29 अप्रील, 1919 के अधीन प्रकाषित और समय-समय पर यथा संषोधित नियमावली में निम्नलिखित संषोधन करती हैः-
संषोधन
1. उक्त नियमावली का नियम 112 के उप-नियम-(2) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
''112 (2)-भारत निर्मित विदेषी शराब की बोटलिंग के निमित्त वार्षिक बोटलिंग अनुज्ञप्ति षुल्क रु0 3 (तीन रूपये) प्रति बल्क लीटर बिक्री योग्य स्कंध पर अग्रिम रूप में देय होगा''।
2. यह संषोधन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
राजस्व पर्षद, बिहार के आदेष से, (ह0)/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
3 सितम्बर 2010
सं0-3/सी05-296/08 (खंड संचिका)-1069—राजस्व पर्षद, बिहार के अधिसूचना संख्या सं0 3/सी05-296/08 (खंड संचिका) 1069, दिनांक 03 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नांकित अनुवाद, राजस्व पर्षद, बिहार के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 िसत-बर 2010 The 3rd September 2010 No. 3/C5-296/08 (Part file)-1069—In exercise of the powers conferred by section-90 of the Bihar excise Act, 1915 (Bihar Act,2,1915), the Board of Revenue makes the following amendments in the rules framed under Notification No.-23-137-2, dated the 29th of April 1919 as amended from time to time:-
AMENDMENTS 1. The existing clause-(2) of the rule 112 shall be substituted as follows:-
"112 (2) the annual fee for a licence to bottle foreign liquor for sale shall be at the rate of Rs. 3/- (Rupees three) per bulk litre, payble in advance." 2. This amendment notification shall come into force from the date of its publication in State official Gazette.
By order of Board of Revenue, Bihar Sd./-Illegible, Joint Secretary.
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 657-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in