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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 September 2010

Published 08 September 2010

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-09-08.36
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 17171717 भािभािभािभाि,,,, 1931931931932222 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 33336666 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 8888 िसत*बिसत*बिसत*बिसत*बरररर 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 8ट(cid:15)

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल म\ पुर:ःथा(cid:18)पत

(cid:18)वधेयक, उ^त (cid:18)वधान मंडल म\ उपःथा(cid:18)पत और अ;य <य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2-9

या उपःथा(cid:18)पत Qकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मB के समादेंटाओं के

सिमितयB के ूितवेदन और उ^त (cid:18)वधान आदेश।

---

मंडल म\ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

(cid:18)वधेयक।

---

बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Tजनपर रांशपित क_ एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,

अनुमित िमल चुक_ है। ---

एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

भाग-8—भारत क_ संसद म\ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के

संसद म\ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम, छाऽवृ(cid:18)P ूदान,

ूितवेदन और संसद म\ उपःथा(cid:18)पत ूवर आQद।

---

सिमितयB के ूितवेदन और संसद म\ भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आQद ---

पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राRयपाल और कायाMSयKB (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व`ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क_ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

और िनयम आQद। 11-24

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, पaरवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पTUम बंगाल सरकार और

;यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण उWच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं

और िनयम, 'भारत गजट' और राRय

सूचनाएं इbयाQद। 25-29 गजटB के उYरण। ---

पूरक

---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पूरक-क

---

2 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;य वैय(cid:18)2क सूचनाएंवैय(cid:18)2क सूचनाएंवैय(cid:18)2क सूचनाएंवैय(cid:18)2क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

पथ निर्माण विभाग ——— अधिसूचना 27 अगस्त 2010 सं॰ प्र॰2/स्था॰-01/2009-12911(s)—राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित ''बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003'' में निहित प्रावधानों के आलोक में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग-2 के अभियंता सहायक से सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के पद पर सीधे नियुक्त/समायोजित की श्रेणी के अभियंताओं को सेवा/संवर्ग में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित अभियंताओं को उनके नाम के सामने स्तम्भ 5 में अंकित तिथि से द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ बिहार अभियंत्रण सेवा सम्वर्ग के सम्वर्गीय पद अधीक्षण अभियंता के अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ 14300-400-18300 एवं पुनरीक्षित वेतनमान्‌ में पुनरीक्षित पे बैंडग्रेड पे (PB-4 रु॰ 37400-67000रु॰ 8700) में दिया जाता है।


  1. श्री सतीश कुमार वर्मा {{^{{FOOTNOTE 11}}}} {{^{{FOOTNOTE 11}}}}-{{^{{FOOTNOTE 12}}}}-{{^{{FOOTNOTE 1971}}}} {{^{{FOOTNOTE 09}}}}-{{^{{FOOTNOTE 08}}}}-{{^{{FOOTNOTE 1999}}}} ↩
क्र॰ सं॰ सहायक अभियंता का नाम वरीयता क्रमांक प्रथम योगदान की तिथि द्वितीय सुनिश्चित वृतिउन्नयन की देय तिथि
1 2 3 4 5
1 श्री सतीश कुमार वर्मा 11 11-12-1971 09-08-1999
2 श्री अवध कुमार शर्मा 369 15-11-1972 09-08-1999
3 श्री अवधेश कुमार सिंह 606 15-11-1972 09-08-1999
4 श्री रविन्द्र प्रसाद मंडल 837 16-10-1974 09-08-1999
5 श्री श्रवण कुमार पाण्डेय 877 16-06-1974 09-08-1999
6 श्री परमानंद मिश्र 885 16-06-1974 09-08-1999
7 श्री अशोक कुमार वर्मा 887 16-09-1974 09-08-1999
8 श्री सरफराज आलम 939 16-10-1974 09-08-1999
9 श्री महेन्द्र कुमार 943 30-08-1974 09-08-1999
10 श्री कृपा शंकर लाल 974 02-08-1974 09-08-1999
11 श्री वीर बहादुर कुमार 975 21-10-1974 09-08-1999
12 श्री राकेश रंजन प्रसाद सिन्हा 996 08-07-1975 09-08-1999
13 श्री जालेश्वर प्रसाद 1026 26-06-0975 09-08-1999
14 श्री जज सिंह 1030 09-05-1975 09-08-1999
15 श्री राम भरोस चौधरी 1038 10-04-1975 09-08-1999
16 श्री अनिल कुमार वर्मा 1047 07-10-1974 09-08-1999
17 श्री उमेश सिंह 1080 16-10-1974 09-08-1999
18 श्री हरवल्लभ नारायण सिंह 1081 20-07-1974 09-08-1999
19 श्री नागेश्वर सिंह 1144 01-02-1975 09-08-1999
20 मो॰ जफरूद्दीन खाँ जहागीर 1221 01-08-1975 09-08-1999
21 श्री मोद नारायण झा 1230 20-01-1975 09-08-1999
22 श्री जय करण प्रसाद सिंह 1262 23-06-1976 23-06-2000
23 श्री विजय कुमार सिन्हा 2612 17-06-1977 17-06-2001
24 श्री विद्यानन्द प्रसाद यादव - 01-11-1975 01-11-1999
3 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

2. सम्बन्धित नियमावली की कंडिका 3(2) के अधीन अभियंता सहायक से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त एवं समायोजित को द्वितीय वृत्ति उन्नयन का लाभ अधीक्षण अभियंता के अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ 14300-400-18300 एवं पुनरीक्षित वेतनमान मे पुनरीक्षित पे बैंड गे्रड पे (PB-4रु॰ 37400-67000रु॰ 8700) में देय होगा।

3. अभियंता सहायक से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त एवं समायोजित को उनके प्रथम योगदान की तिथि से 24 वर्षों की सेवा पूरी होने के फलस्वरूप स्तम्भ 5 में अंकित तिथि से प्र्रथम तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है।

4. उपर्युक्त अभियंताओं को स्तम्भ 5 में अंकित तिथि तक प्रथम एवं द्वितीय नियमित प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सका हैैंं।

5. यह वृत्ति उन्नयन वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 3/एम-2-5 वि0पु0-28/99-4685 वि॰ (2) दिनांक 25 जून 2003 में उल्लेखित शर्त्तों एवं वित्त विभाग की अधिसूचना सं0 1802 वि(2) दि॰ 23 मार्च 2006 के अधीन है जो निम्नलिखित हैः-

(i) यह योजना दिनांक 9 अगस्त 1999 से प्रभावी है। (ii) स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन मौलिक नियमावली के नियम-22(1) ए(i) के प्रावधानों के अनुसार नियमित प्रोन्नति की तरह न्यूनतम 100 रु॰ का वित्तीय लाभ के अधीन रखते हुए नियत किया जाएगा।

(iii) यह वित्तीय उन्नयन, व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। 6. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र भूषण सिंह, उप सचिव (प्र॰को॰)।

——— 27 अगस्त 2010 सं॰ प्र॰2/स्था॰-01/2009-12909(s)—राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित ''बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003'' में निहित प्रावधानों के आलोक में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग-2 के अभियंता सहायक से सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के पद पर सीधे नियुक्त/समायोजित की श्रेणी के अभियंताओं को सेवा/संवर्ग में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित अभियंताओं को उनके नाम के सामने स्तम्भ 5 में अंकित तिथि से प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ बिहार अभियंत्रण सेवा सम्वर्ग के सम्वर्गीय पद कार्यपालक अभियंता के अपुनरीक्षित वेतनमान 10000-325-15200 एवं पुनरीक्षित वेतनमान्‌ में पुनरीक्षित पे बैंडग्रेड पे (PB-3रु॰ 15600-39100रु॰ 6600) में दिया जाता है।


  1. श्री नागेश्वर सिंह {{^{{FOOTNOTE 1144}}}} {{^{{FOOTNOTE 01}}}}-{{^{{FOOTNOTE 02}}}}-{{^{{FOOTNOTE 1975}}}} {{^{{FOOTNOTE 09}}}}-{{^{{FOOTNOTE 08}}}}-{{^{{FOOTNOTE 1999}}}} ↩
क्र॰ सं॰ सहायक अभियंता का नाम वरीयता क्रमांक प्रथम योगदान की तिथि प्रथम सुनिश्चित वृतिउन्नयन की देय तिथि
1 2 3 4 5
1 स्व॰ मधुसूदन प्रसाद शर्मा 1434 20-10-1976 09-08-1999
2 श्री रामानन्द सिंह 1207 22-06-1976 09-08-1999
4 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

2. सम्बन्धित नियमावली की कंडिका 3(2) के अधीन अभियंता सहायक से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त एवं समायोजित को प्रथम वृत्ति उन्नयन का लाभ अपुनरीक्षित वेतनमान 10000-325-15200/- एवं पुनरीक्षित वेतनमान्‌ में पुनरीक्षित पे बैंडग्रेड पे (PB-3रु॰ 15600-39100रु॰ 6600/-) में देय होगा।

3. अभियंता सहायक से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त एवं समायोजित को उनके प्रथम योगदान की तिथि से 12 वर्षों की सेवा पूरी होने के फलस्वरूप स्तम्भ 5 में अंकित तिथि से प्र्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है। 4. उपर्युक्त अभियंताओं को स्तम्भ 5 में अंकित तिथि तक प्रथम नियमित प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सका हैैंं। 5. यह वृत्ति उन्नयन वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 3/एम-2-5 वि0पु0-28/99-4685 वि॰ (2) दिनांक 25 जून 2003 में उल्लेखित शर्त्तों एवं वित्त विभाग की अधिसूचना सं0 1802 वि(2) दि॰ 23 मार्च 2006 के अधीन है जो निम्नलिखित हैः-

(i) यह योजना दिनांक 9 अगस्त 1999 से प्रभावी है। (ii) स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन मौलिक नियमावली के नियम-22(1) ए(i) के प्रावधानों के अनुसार नियमित प्रोन्नति की तरह न्यूनतम 100 रु॰ का वित्तीय लाभ के अधीन रखते हुए नियत किया जाएगा।

(iii) यह वित्तीय उन्नयन, व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। 6. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र भूषण सिंह, उप सचिव (प्र॰को॰)।

———

मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग

———

अिधसूचना

3 िसत*बर 2010

मा0(cid:18)व0-2/ःथा0-01-02/10-10317—(cid:18)वभागीय अिधसूचना सं0-447 Qदनांक 19 जनवर(cid:15) 2010 (cid:24)ारा (cid:18)बहार मामीण (cid:18)वकास सेवा संवगM के गठन के फलःवfप (cid:18)वभागीय संक@प सं0-460 Qदनांक 19 जनवर(cid:15) 2010 सहपQठत शुQ(cid:24) पऽ सं0-592 Qदनांक 25 जनवर(cid:15) 2010 तथा संक@प सं0-2907 Qदनांक 26 माचM 2010 (cid:24)ारा िलये गये िनणMय के आलोक म\ ूखंड (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15) के ःवीकृ त पदो पर िनयिमत िनयु(cid:18)2/ूो;नित होने तक अंतaरम/कायMकार(cid:15) <यवःथा के तहत ःथानाप;न ूभार देते हुये बम सं0-1 से बम सं0-6 पर अंQकत िचT;हत (cid:18)वभागB के िचT;हत पयMवेKीय पदािधकाaरयB क_ सेवा ूाhत करते हुए तथा बम सं0-7 से बम सं0-10 पर अंQकत ूखंड (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15) को ःतंभ-7 से ःथानांतaरत करते हुये ःतंभ-8 म\ अंQकत ूखंड म\ ूखंड (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15) के पद पर ूितिनयु(cid:18)2 के आधार पर अगले आदेश तक पदःथा(cid:18)पत Qकया जाता है :-

N Niiii N N  iiii :ूच  :ूच  :ूच  :ूच       RDD-ID NO. प3   प3   प3   प3     A /Tल पF/व  पF/व  पF/व  पF/व    A पूवM a पूवM a पूवM a पूवM a Tल  प3प3प3प3eeeeTल  Tल  Tल    A वप345 वप345 पपपप वप345 वप345 खI  A प345 प प345 प प345 प345 प प Tल Tल      Tल Tल  A A A A
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 " ) RDD/000136 jीAी ल लA   ु A  प  d AीZ व  व  AQल   प3  e  व व 
2 " ! RDD/001291 jीव?; चk A ुlफपु  a  व   a    प3  e ी Am ु1ी व 
3 " RDD/001126 jीव   ु A  Aु ?   T _ =व Aू@  3? ल   T _ प Mव?Ke  लपु ू Mm  लखी 
4 " RDD/001981 jीAी प ु0प  लड़  :;   R  d AीZ व  व  AQल   प3  e :a  Ak  ुपkल
5 "# RDD/002150 jी ल  चk gपु  T _ =व Aूल ्  3? ल   T _ प Mव?Ke  F Aू  वg1p  ?ू 
6 "" RDD/001800 jीख ल3 :  पूवq च*प Z  T _ =व Aू@  3? ल   T _ प Mव?Ke  Z पप  ुपkल
7 " RDD/001697 jीुील  ु A  प  ;   a  व  खIव  प3  e लखी  :ली 3 
8 "[ RDD/000879 jी  ल ल A पTUAी च*प Z  a  व  खIव  प3  e व  व  g 
9 "& RDD/001764 jीAg  ु A      a  व  खIव  प3  e व व ी प ूTZM 
10 " RDD/000141 jी T?;  ु A    Z  T _ =व Aू@  3? ल  खIव  प3  e पूTZM  a ी व
5 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

यह आदेश तbकािलक ूभाव से लागू होगा ।

2. उ^त पदािधकाaरयB क_ ूितिनयु(cid:18)2 िनयिमत पदािधकार(cid:15) क_ िनयु(cid:18)2 होने तक अथवा अिधकतम 3 वषr, दोनB म\ से जो पहले हो, के िलए होगा ।

3. कायाMविध क_ समािs के उपरांत उपरो^त तािलका म\ ूितिनयु^त ूखंड (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15) िनयिमत िनयु(cid:18)2 का दावा नह(cid:15)ं करेगे ।6 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 4. ूितिनयु^त पदािधकार(cid:15) अपने वेतनमान म\ ह(cid:15) कायM करेगे तथा उ;ह\ (cid:18)बहार सेवा संQहता के सुसंगत िनयमB के अधीन ूितिनयु(cid:18)2 भPा देय होगा ।

5. सेवा असंतोषूद पाये जाने पर मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग (cid:24)ारा Qकसी भी समय पदािधकार(cid:15) क_ सेवाऍ उनके पैतृक (cid:18)वभाग को वापस कर Qदया जाएगा ।

6. ूितिनयु^त पदािधकार(cid:15) अ(cid:18)वलंब (cid:18)वरिमत होकर अपने-अपने पदःथापन ःथान पर योगदान देकर िनTUत fप से ूभार महण कर\गे एवं ूभार ूितवेदन (cid:18)वभाग को भेज\गे । ूितिनयु^त पदािधकार(cid:15) िसत*बर, 2010 का वेतन आQद नवूितिनयु^त ःथान से ह(cid:15) ूाhत कर\गे ।

7. ूितिनयु^त पदािधकार(cid:15) क_ सेवापुःत उनके पूवM पदःथापन के िनयंऽी पदािधकार(cid:15) नवपदःथा(cid:18)पत ूखंड से संबंिधत Tजला के Tजला पदािधकार(cid:15) को उपलuध कराय\गे तथा नवपदःथा(cid:18)पत ःथान से संबंिधत Tजला के Tजला पदािधकार(cid:15) को सेवापुःत ूाhत होने पर अपने अधीनःथ कायाMलय म\ संधाaरत कर\गे ।

(cid:18)बहार-राRयपाल के आदेश से,

अिनल कु मार, संयु^त सिचव।

——— vk;qä dk;kZy;] Hkkxyiqj izeaMy] Hkkxyiqj (स्थापना शाखा) ——— vf/klwpuk 21 अगस्त 2010 सं॰ 22-07/07-1598—श्री निरंजन कुमार झा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 10 जून 2010 से 26 जून 2010 तक कुल-17 दिनों के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

vk;qä ds vkns'k lे, (ह॰) अस्पष्ट, आयुक्त के सचिव।

———

वाणिज्य-कर विभाग

———

अधिसूचना

24 अगस्त 2010

सं॰ 6/प्रो0-6-002/94(खंड)-3804/वा0क0—बिहार विा सेवा सम्वर्ग के निम्नलिखित दो पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर उपायुक्त (वेतनमान्‌ 15,600-39,100़ग्रेड पे 7,600 रू0) कोटि से वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान्‌ 37,400-67,000़ग्रेड पे 8,700 रू0) कोटि में स्वीकृत पद पर उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती हैः-

क्र0 सं0 पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान मूल वरीयता क्रमांक आरक्षण कोटि प्रोन्नति की तिथि
1 श्री तपन कुमार चक्रर्वाी, वाणिज्य-कर उपायुक्त (प्रभारी), पटना उारी एवं गॉधी मैदान अंचल, पटना। 48 सामान्य इनसे कनीय श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (मूल वरीयता क्रमांक 57) को दी गई नियमित प्रोन्नति की तिथि 25 फरवरी 2010 से सांकेतिक तथा दि0 26 फरवरी 2010 से आर्थिक लाभ सहित भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति।
2 श्री प्रभुदयाल प्रसाद, वाणिज्य-कर उपायुक्त (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर। 51 सामान्य अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रोन्नति।
7 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

2. श्री तपन कुमार चक्रर्वाी को वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त कोटि में दिनांक 25 फरवरी 2010 से सांकेतिक तथा दिनांक 26 फरवरी 2010 से आर्थिक लाभ सहित भूतापेक्षी प्रभाव से नियमित प्रोन्नति देने पर विा विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

3. उपरोक्त दोनों नव प्रोन्नत पदाधिकारी प्रोन्नत पद पर पदस्थापन तक अपने र्वामान पद पर कार्य निर्वहन करते रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 शमीम, अवर सचिव।

——— समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेषालय) ——— अधिसूचनाएं 30 अगस्त 2010 सं॰ 10/प्र0गृ0स्था0-16/2006-1778—मंत्रिपरिषद्‌ के निर्णय के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10/प्र0गृ0स्था0-16/2006- 2028 दिनांक 23 दिसम्बर 2008 द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा उक्त संकल्प में निहित निदेषों एवं बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप निम्नांकित व्यक्तियों को पदभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्षाे के लिए नियुक्त किया जाता हैः- पता क्रमांक नाम 3 1 2

क्रमांक नाम पता
1 2 3
1 श्रीमती अपर्णा सिंह पति-श्री करूणेन्द्र कुमार सिंह जी पिता-स्व0 ठाकुर नवलकिषोर सिंह जी, स्थायी पता- डुमरिया फार्म हाउस, पो0-मेहुड़ा, थाना-बगहॉ, जिला-पष्चिमी चम्पारण, बिहार-845101 पत्राचार का पता-शिवालय-बड़गॉव हाउस, 102, बुद्धा कॉलोनी, पटना-800001
2 श्रीमती शिप्रा कुमारी उर्फ शोभा प्रकाष 'कुषवाहा' पति-श्री अरूण प्रकाष, पत्राचार का पता-श्रीमती शोभा प्रकाष 'कुषवाहा', द्वारा-श्री रामदर्षन वर्मा, ग्रामपो0-पैनाल, थाना-बिहटा, जिला-पटना। स्थायी पता-श्रीमती शोभा प्रकाष 'कुषवाहा, द्वारा-स्व0 श्रीपति सिंह, ग्राम-परहंगपुर, पो0-नरही चॉदी, जिला-भोजपुर, आरा।
3 डॉ0 ललिता सिंह उर्फ कुमारी ललिता पति-श्री उदय शंकर शर्मा, मोर्चा गली, चॉद चौरा, सिविल लाईन्स, गया।
4 श्री विमल कुमार जैन पिता-श्री बनवारी लाल जैन, पता-बी0-404, पटना सुपर मार्केट, बी0-ब्लॉक, फ्रेजर रोड, पटना-800001
5 श्री षिवषंकर प्रसाद उर्फ षिवषंकर प्रसाद निषाद पिता-श्री षत्रुघन सिंह, मेा0-दुजरा ऽ देवी स्थानऽ पो0-जी0पी0ओ0, थाना-बुद्धा कॉलोनी, पटना-800001
6 डॉ0 निषीचन्द्र किंजल्क पिता-स्व0 रविन्द्र किंजल्क, श्याम भवन, गोविन्दपुरी, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर-1

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

रामलखन रविदास, विशेष सचिव।

———

28 अगस्त 2010

सं॰ 10/प्र0गृ0स्था0-16/2006-1768—मंत्रिपरिषद्‌ के निर्णय के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प

ज्ञापांक-10/प्र0गृ0स्था0-16/2006- 2028 दिनांक 23 दिसम्बर 2008 द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग

के गठन का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प में निहित निदेषों एवं बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम, 2005

के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमती निषा झा, पति-स्व0 डॉ0 मदन मोहन झा, ए-3/2, आफिसर्स फ्लैट, बेली रोड,

8 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

पटना-23 को सरकार के द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के पद पर पदभार ग्रहण की

तिथि से तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

रामलखन रविदास, विशेष सचिव।

——— निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचना 27 अगस्त 2010

संख्या-I/ई1-610/2005-2549—श्री अरूण कुमार ठाकुर, निवर्त्तमान जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) को दिनांक 4 मई 2005 से 26 जून 2005 तक कुल 54 (चौवन) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चन्द्र शेखर सिंह, उप सचिव।

———

कृषि विभाग

———

अधिसूचना

5 जुलाई 2010

संख्या-13/सू॰को॰-53/08-3881—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-19(1) के प्रावधान के तहत प्रथम अपील की सुनवाई एवं कार्यान्वयन हेतु श्री आर॰ के खण्डेलवाल, सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में पदाभिहित किया जाता है।

2. इस संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-1402, दिनांक 13 अप्रील 2009 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, कृषि उत्पादन आयुक्त।

———

विधि विभाग

———

अधिसूचना

27 अगस्त 2010

एस0ओ0 202 दिनांक 8 सितम्बर 2010—अनुसूचित जाति/जन-जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-15 के अन्तर्गत, मुजफ्फरपुर जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री जय मंगल प्रसाद, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को पत्र निर्गत की तिथि से अगले तीन वर्षो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की कृपा प्रदान की है।

2. इस नियुक्ति के पश्चात पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(संचिका सं0-सी0/ए0एस0(एन)-22/95/3832/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

———

वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

1 सितम्बर 2010

संख्या 6/गो0 34-01/2010-3991/वा0 क0—श्री तपन कुमार चक्रर्वाी, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, पटना उारी एवं गॉधी मैदान अंचल, पटना को वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति के9 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 फलस्वरूप अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है।

संख्या 6/गो0 34-01/2010-3992/वा0 क0—श्री प्रभुदयाल प्रसाद, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर उपायुक्त (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर को वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 शमीम, अवर सचिव।

———

1 सितम्बर 2010

संख्या 6/गो0 34-01/2008-3993/वा0क0—श्री परमहंस कुमार सिंह, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अंकेक्षण, गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अंकेक्षण, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है।

संख्या 6/गो0 34-01/2008-3994/वा0क0—श्री सुनील कुमार जायसवाल, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बिहारषरीफ अंचल, बिहारषरीफ के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 शमीम, अवर सचिव।

ÑÑÑÑ

अधीKक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित। (cid:18)बहार गजट, 25Ñ571+150-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in10 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 11 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राRयराRयराRयराRयपाल और कायाMSयपाल और कायाMSयपाल और कायाMSयपाल और कायाMSयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , ,

अिधसूचनाएं और िनयम आQद।अिधसूचनाएं और िनयम आQद।अिधसूचनाएं और िनयम आQद।अिधसूचनाएं और िनयम आQद।

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ——— अधिसूचना 26 अगस्त 2010 सं॰ अ0स0-विज्ञा0-46-2/08-51/सू0ज0स0वि0—बिहार विज्ञापन नीति, 2008 के आलोक में दिनांक 13 अगस्त 2010 को आयोजित ''विज्ञापन प्राधिकृत समिति'' की बैठक में की गई अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरन्न्त सरकारी विज्ञापन हेतु ''Employment News'' एवं ''रोजगार समाचार'' को राज्य सरकार के स्वीकृत सूची में सम्मिलित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निर्मला खाखा, अवर सचिव।

———

श्रम संसाधन विभाग

———

अधिसूचना

25 अगस्त 2010

संख्या-एसीस-01/नि0-73/2010-832—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा, 1948 की

धारा 1 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के

परामर्ष से अधिनियम के प्रावधानों का इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनों के वर्गों पर विस्तार

शासकीय राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से एक महीने में या इसके बाद करने की अपनी मंषा का एतद्दार नोटिस

देती है।

1. उपरलिखित अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्ति या

सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

2. आपत्तियों और सुझाव ........................................................................ को भेजा जाए।

स्थापनों का विवरण वे क्षेत्र जहां स्थापन स्थित हैं
ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ (1111) (2222)
निम्नलिखित स्थापन जिनमें दस या अधिक नियोजित निम्नलिखित स्थापन जिनमें दस या अधिक नियोजित हैं अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन नियोजित हैं अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन नियोजित थें, अर्थात थें, अ थें, अ थें, अ र्थात सभी क्षेत्र जहां क0रा0बी0अधिनियम, 1948 के सभी क्षेत्र जहां क0रा0बी0अधिनियम, 1948 के प्रावधान अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत प्रावधान अधिनियम की धारा 1 (3333) के अंतर्गत प्रावधान अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत पहले से हीं लागू किए जा चुके हैं।
(i) दुकान
(ii) होटल
(iii) रेस्तरां
(iv) सड़क मोटर परिवहन स्थापना
(v) पूर्वदर्षन थियेटरों सहित सिनेमाघर
(vi) कामकाजी पत्रकार कामकाज ी पत्रकार (सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण कामकाज कामकाज ी पत्रकार ी पत्रकार सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण सेवा की शर्तें सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1995 (1995 का 45 प्रावधान अधिनियम, 1995 प्रावधान अधिनियम, 1995 प्रावधान अधिनियम, 1995 1995 का 45) की की की की 1995 का 45 1995 का 45 धारा 2 (घऽ में यथा परिभाषित समाचार-पत्र धारा 2 घऽ में यथा परिभाषित समाचार-पत्र धारा 2 धारा 2 घऽ में यथा परिभाषित समाचार-पत्र घऽ में यथा परिभाषित समाचार-पत्र स्थापन।
(vii) व्यक्तियों, न्यासियों, सोसाइटियों अथवा अन्य व्यक्तियों, न्यासियों, सोसाइटियों अथवा अन्य संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षिक संस्थान संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षिक संस्थान (सार्वजनिक, सार्वजनिक, निजी, सहायता-प्राप्त त अथवा अथवा सार्वजनिक, सार्वजनिक, निजी, सहायता-प्राप् त त अथवा अथवा आंषिक रूप से सहायता प्राप्त सहित आंषिक रूप से सहायता प्राप्त सहित) आंषिक रूप से सहायता प्राप्त सहित आंषिक रूप से सहायता प्राप्त सहित
(viii) चिकित्सा चिकित्सा संस्थान संस्थान (निगमित, निगमित, संयुक्त संयुक्त क्षेत्र, क्षेत्र, चिकित्सा चिकित्सा संस्थान संस्थान निगमित, निगमित, संयुक्त संयुक्त क्षेत्र, क्षेत्र, न्यास, न्यास, धर्मार्थ धर्मार्थ तथा तथा निजी स्वामित्व स्वामित्व वाले न्यास, न्यास, धर्मार्थ धर्मार्थ तथा तथा निजी स्वामित्व स्वामित्व वाले अस्पताल, नर्सिंग अस्पताल, नर्सिंग होम, होम, निदान केन्द्र, रोग रोग अस्पताल, नर्सिंग अस्पताल, नर्सिंग होम, होम, निदान केन्द्र, रोग रोग विज्ञान प्रयोगषाला विज्ञान प्रयोगषाला) विज्ञान प्रयोगषाला विज्ञान प्रयोगषाला
12 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

व्यास जी, प्रधान सचिव।

———

उद्योग विभाग

———

अधिसूचनाएं

27 अगस्त 2010

संख्याः-5(स0) विस्तार एवं प्रचार (खा0बो0)-02/10-3252—बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लिये विस्तार एवं खादी के कार्यकलाप के प्रचार, प्रसार को बढ़ावा देने के लिये निम्नवत एक विभागीय उप समिति का गठन किया जाता हैः-

(1) निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम अध्यक्ष

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(2) श्रीमति विक्टोरिया पुर्ति, सदस्य

उप निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(3) श्री सुरेश कुमार, सदस्य

उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना। (2) उप समिति द्वारा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से संचालित किये जानेवाले प्रस्तावित कार्यक्रम, खादी के उत्पादन को बठ़ावा देने, सेखोदेवरा अवस्थित संस्था का निरीक्षण, हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निदेशालय के प्रशिक्षण मद की राशि तथा खादी प्रशिक्षण मद की राशि के समन्वित उपयोग आदि के बिन्दु पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) असपष्ट, उप सचिव।13 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 पी0पी0एम0-22/2010-5077 कृषि विभाग ——— संकल्प 25 अगस्त 2010 विषय :- वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य के किसानों को वाणिज्यिक बैंकों/ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों/सहकारी बैंकों से 3 लाख रूपये तक फसल ऋण/के॰सी॰सी॰ ऋण/अल्पावधि —षि उत्पादन ऋण पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की स्वी—ति। राज्य सरकार द्वारा —षि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए राज्य के किसानों को संस्थागत श्रोतों से —षि ऋण पर लगने वाले ब्याज के बोझ को कम करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों/ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों/सहकारी बैंकों से 3 लाख रूपये तक फसल ऋण/के॰सी॰सी॰ ऋण/अल्पावधि —षि उत्पादन ऋण पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की स्वी—ति प्रदान की गयी है।

2. योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए किया जायेगा। 3. इस योजना के अधीन नाबार्ड द्वारा यथा परिभाषित सभी प्रकार के फसल ऋण/के॰सी॰सी॰ ऋण/अल्पावधि —षि उत्पादन ऋण ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगे। एग्रीकल्चर टर्म लोन एवं अन्य ऋण ब्याज अनुदान के लिए पात्रता नहीं रखेंगे।

4. योजना की प्रभावी तिथि 1 अप्रील 2010 मानी जायेगी। 1 अप्रील 2010 के बाद वित्तीय वर्ष 2010-11 में वाणिज्यिक बैंकों/ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों/सहकारी बैंकों के द्वारा फसल ऋण/के॰सी॰सी॰ ऋण/अल्पावधि —षि उत्पादन ऋण ब्याज अनुदान की पात्रता रखेंगे। 1 अप्रील 2010 से पूर्व दिये गये फसल ऋण/के॰सी॰सी॰ ऋण/अल्पावधि —षि उत्पादन ऋण ब्याज अनुदान की पात्रता नहीं रखेंगे।

5. इस योजना के अधीन सभी प्रकार के किसान चाहे उनकी भू-धारिता (लघु/सीमांत/अन्य) जो भी हो एवं वे किसी भी श्रेणी के हों समान रूप से आच्छादित होंगे। सभी प्रकार की फसलें भी समान रूप से आच्छादित होगी। इस योजना के अधीन सभी प्रकार के Share croppers, Oral leassee and JLG भी जिन्होंने फसल ऋण/के॰सी॰सी॰ ऋण/अल्पावधि —षि उत्पादन ऋण लिया है, ब्याज अनुदान की पात्रता रखेंगे।

6.मात्र व्यक्तिगत किसान हीं इस योजना में आच्छादित होंगे। कम्पनी एवं पार्टनरशिप पर इस योजना की पात्रता नहीं रखेंगे।

7. यह ब्याज अनुदान भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज अनुदान के अतिरिक्त होगा। 8. 3 लाख रूपये तक फसल ऋण/के॰सी॰सी॰ ऋण/अल्पावधि —षि उत्पादन ऋण पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा। 3 लाख रूपये से अधिक फसल ऋण/के॰सी॰सी॰ ऋण/अल्पावधि —षि उत्पादन ऋण पर ब्याज अनुदान का लाभ 3 लाख रूपये तक ही सीमित होगा।

9. योजना का लाभ उन्हीं ऋणी किसानों तक सीमित होगा जो निर्धारित अवधि में ऋण का भुगतान करेंगे। अगर किसान निर्धारित अवधि में ऋण का भुगतान नहीं करते हैं एवं डिफॉल्टर हो जाते हैं तो उन्हें संबंधित बैैंक को ऋण स्वी—ति की तिथि से सामान्य दर पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज, यदि कोई हो, तो भुगतान करना होगा और यह माना जायेगा कि वे इस योजना की पात्रता नहीं रखते हैं। 10. फसल ऋण/के॰सी॰सी॰ ऋण/अल्पावधि —षि उत्पादन ऋण पर वाणिज्यिक बैंकों/ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों/सहकारी बैंकों के द्वारा किसानों को दिये गये ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्त्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। 11. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय —षि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राज्य एजेंसी होगी। नाबार्ड वाणिज्यिक बैंकों/ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों/ सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रशासित ब्याज अनुदान के लिए राज्य एजेंसी की भूमिका का निर्वाह करेगी। 12. योजना के अनुश्रवण के लिए —षि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। इस समिति में प्रधान सचिव, वित्त/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, सहकारिता/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति सदस्य होंगे। यह समिति प्रत्येक तीन माह पर बैठक करेगी। समिति योजना कार्यान्वयन में यथा आवश्यक निर्णय के लिए प्राधि—त होगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कमलेश्वर गिरि, अपर सचिव।14 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 गव्य (यो0-1)10/2009/810 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (गव्य विकास ) ——— ''संकल्प'' 26 अगस्त 2010 विषय :- कोसी क्षेत्र में अवस्थित किषनगंज, अररिया, कटिहार, दुग्ध शीतक केन्द्रों का प्रबंधन, कम्फेड अन्तर्गत गठित कोसी डेयरी प्रोजेक्ट को हस्तांतरित करने के संबंध में।

कोसी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित जिलों यथा पूर्णियाँ, अररिया, किषनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा में किसानों के पुनर्वास एवं गव्य विकास कार्यक्रम को त्वरित रूप से लागू करने के उद्देष्य से कम्फेड द्वारा कोसी डेयरी प्रोजेक्ट का गठन किया गया है एवं इस क्षेत्र में पूर्व से स्थापित किषनगंज(5000 ली0),अररिया (2000 ली0),कटिहार (2000ली0) दुग्ध शीतक केन्द्रों का प्रबंधन एवं संचालन का कार्य कोसी डेयरी प्रोजेक्ट को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। राज्य सरकार ने विचारोपरांत निम्नवतः निर्णय लिया है -

(I) प्रबंधन एवं संचालान : - कार्यहित एवं जनहित में इन जिलों में पूर्व से स्थापित किषनगंज, कटिहार एवं अररिया दुग्ध शीतक केन्द्रों का प्रबंधन एवं संचालन का कार्य तीन वर्षो के लिए अथवा कोसी क्षेत्रीय दुग्ध संघ के गठन होने तक (जो दोनों मेें से पहले हो) कोसी डेयरी प्रोजेक्ट को तत्कालिक प्रभाव से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे आवष्यकता अनुसार प्रगति की समीक्षा कर विस्तारित किया जा सकेगा।

(II) प्रषासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण :- वर्त्तमान में किषनगंज, कटिहार एवं अररिया में स्थापित दुग्ध शीतक केन्द्रों को पूर्ण प्रषासनिक नियंत्रण कोसी डेरी प्रोजेक्ट का होगा।

उक्त शीतक केन्द्रों पर वर्त्तमान में संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी/ दुग्ध संघ के प्रबंध निदेषक का पूर्ण नियंत्रण है। आदेष निर्गत के पश्चात्‌ संबंधित पदाधिकारी, दुग्ध शीतक केन्द्रों के संसालन हेतु पूर्व से उपलब्ध राषि प्लांट एवं मषीनरी, उपस्कर एवं अन्य सामग्री का इन्डेंट तैयार कर पूर्ण प्रभार कोसी डेयरी प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी को सौंप देगें। कोसी डेयरी प्रोजेक्ट कम्फेड के कार्यालय आदेष सं0 - कम्फेड Proc:206:109, दिनांक 7 जनवरी 2009 द्वारा गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के दिषा निदेष/पर्यवेक्षण में योजना का क्रियान्वयन करेगा।

(III) एसेट्‌स/लायविलिटिज ः- फिक्सड्‌ एसेट्‌स जैसे - बिल्ंिडग, प्लांट एवं मषीनरी, फर्निचर- फिक्सचर इत्यादि का स्वामित्व संबंधित जिला गव्य विकास कार्यालय का होगा, लेकिन प्रबंधन का हस्तानान्तरण कोसी डेयरी प्रोजेक्ट को किया जायेगा। संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी, परिसम्पति का पूर्ण प्रभार अविलम्ब कोसी डेयरी प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी को हस्तांतरित करेगें।

(IV) आधारभूत संरचना एवं कार्यक्षेत्र का विस्तार :- भविष्य में दुग्ध संग्रहण एवं विपणन में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के पश्चात्‌ अतिरिक्त प्लांट एवं मषीनरी की आवष्यकता तथा टेकलिकल इनपुट इत्यादि कार्यो का सम्पादन विभिन्न श्रोतो यथा राज्य योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिला योजना एवं अन्य श्रोतो से निधि प्राप्त कर कोसी डेयरी प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी द्वारा संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर किया जायेगा।

संबधित जिलों का कार्यक्षेत्र उनके राजस्व क्षेत्र के आधार पर सीमित रहेगा तथा गव्य विकास से संबंधित कार्यो का विस्तार चरणवद्ध तरीके से पूरे जिले में किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सर्वसाधरण को सूचनार्थ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, उप सचिव।

———

मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय

नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न-विभाग, मुजफ्रपफरपुर

———

कार्यालय-आदेश

20 अगस्त 2010

आदेश संख्याः-स्था0-3, बी-34/2010-906—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व लखन जमादार, पूर्व चौकीदार नलकूप प्रमण्डल, पूर्णिया के आश्रित पुत्रा-श्री सुध्ीर चौहान को नलकूप प्रमण्डल, हाजीपुर के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप15 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री सुध्ीर चौहान पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व लखन जमादार के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, हाजीपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा, मृत्यु प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री सुध्ीर चौहान को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री सुध्ीर चौहान की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री सुध्ीर चौहान को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

एन पासवान, मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

———

20 अगस्त 2010

संख्या स्था0-3, बी-39/10-907—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व शिव शंकर सिंह भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमण्डल, बेगुसराय के आश्रित पुत्रा-श्री हरेराम कुमार को नलकूप प्रमण्डल, मध्ेपुरा के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री हरेराम कुमार पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व शिव शंकर सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, मध्ेपुरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।16 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा, मृत्यु प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री हरेराम कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री हरेराम कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री हरेराम कुमार को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

एन पासवान, मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

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20 अगस्त 2010

संख्या स्था0-3, बी-32/10-908—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व शंकर तांती भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमण्डल, पूर्णिया के आश्रित पुत्रा - श्री उमेश प्रसाद को नलकूप प्रमंडल, मध्ेपुरा के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री उमेश प्रसाद पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व शंकर तांती के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, मध्ेपुरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा, मृत्यु प्रामण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।17 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री उमेश प्रसाद को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री उमेश प्रसाद की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री उमेश प्रसाद को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

एन पासवान, मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

——— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ——— अधिसूचनाएं 25 अगस्त 2010

सं॰ 17- भू0सर्वे0(मुंगेर प्रमण्डल)-48/2007-919—बिहार अभिधृति अधिनियम, 1885 (बिहार अधिनियम 8,1885) की धारा-101 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल आदेश देते हैं कि बिहार और उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट, 1992 (बिहार और उड़ीसा एक्ट, 7, 1992) के अन्तर्गत सभी नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र समितियों की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर मुंगेर जिला के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित 9 (नौ) अंचलों की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित रेलवे की जमीनों और सरकारी जमीनों सहित सभी जमीनों का पुनरीक्षण भू-सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) किया जाएगा और इसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। 2. उक्त सर्वेक्षण एवं अधिकार-अभिलेख में अभिलिखित की जाने वाली प्रविष्टियाँ निम्न रूप में होगी :-

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम, (ख) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात्‌ वह पट्‌टेदार अथवा निश्चित लगान निर्धारण करने वाला रैयत है अथवा गैर-लगान रैयत या दर-रैयत है। यदि वह पट्‌टेदार रैयत है तो स्थायी पट्‌टेदार रैयत है या नहीं और उसके पट्‌टेदारी की अवधी में लगान बढ़ने वाला है या नहीं,

(ग) प्रत्येक अभिधारी अथवा अधिभोगी द्वारा धारित भूमि की स्थिति, परिमाप और एक या अधिक चौहद्दियाँ, (घ) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान, (ङ) लगान नियत करने की रीति, संविदा द्वारा नियत किया गया है या न्यायालय के आदेश द्वारा किसी अन्य तरीके से,

(च) यदि लगान उत्तरोत्तर बढ़ने वाला हो, तो वह किस समय तथा किन कार्रवाईयों से बढ़ता है, (छ) निम्नलिखित के संबंध में हर एक अभिधारी और भू-स्वामी के अधिकार की बाध्यता :-

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, तालाब या कुएँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से जल के उपयोग के संबंध में, और

(ii) हरेक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के जलापूर्त्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मत और अनुरक्षण के संबंध में चाहे ऐसा साधित्र ऐसी भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नहीं,

(ज) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुपात,18 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 (झ) जिन जमीनों का अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है उससे संबद्ध आवागमन संबंधी कोई अधिकार या अन्य सुविधाएँ,

() यदि भूमि के लगानमुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए, तो वस्तुतः लगान चुकाया जाता है या नहीं, और यदि नहीं तो अधिभोगी लगान के भुगतान के बिना जमीन धारण करने का हकदार है या नहीं, यदि है, तो किस प्राधिकार के अधीन, और

(ट) उक्त अधिनियम के अध्याय - 11 में वर्णित प्रत्येक भू-स्वामी की निजी जमीन की अवस्थिति, परिमाप और एक या अधिक चौहद्दियाँ।

अनुसूची मुंगेर जिला के अन्तर्गत पुनरीक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु संबंधित अंचलों का नाम :-

1. मुंगेर सदर 2. हवेली खड़गपुर 3. धरहरा 4. जमालपुर 5. तारापुर 6. संग्रामपुर 7. बरियारपुर 8. तेतिया बम्बेर 9. असरगंज

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महिपाल सिंह यादव, उप सचिव।

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25 अगस्त 2010

सं॰ 17- भू0सर्वे0(मुंगेर प्रमण्डल)-48/2007-919 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महिपाल सिंह यादव, उप सचिव।

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The 25th August 2010

No:- 17-Land Survey(Munger Division)-48/2007-919—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 101 of The Bihar Tenancy Act, 1885 (Bihar Act VIII of 1885), The Governor of Bihar, is pleased to order that a survey shall be made (up to final publication stage) and Records of Rights prepared in respect of all land including railways and Government's land comprised within external boundaries of all the villages included in 9 (Nine) Anchals mentioned in the schedule here to annexed of the district of Munger, except of lands comprised within the local limits of a municipality or Notified Area Committee, constituted under the Bihar and Orissa Municipality Act, 1992 ( Bihar and Orissa Act, 7 of 1992). 2. The particulars to be recorded in the Survey and Records of Rights shall be the following :-

(a) The name of each tenant or occupancy, (b) The class to which each tenant belongs that is to say whether he is a tenure holder, Raiyat holding at fixed rates, non-occupancy raiyat or under raiyat, and if he is a tenure holder, Whether he is a permanent tenure-holder or not and whether his rent is liable to enhancement during the continuance of his tenure,

(c) The situation and quantity and one or more boundaries of the Land held by each tenant or occupier,

(d) The rent payable at the time the Record of Rights is being prepared, (e) The manner in which that rent has been fixed whether by contract, by order of court, or otherwise,

(f) If the rent is gradually increasing the time at which and the steps by which it is increasing,

(g) The rights and obligations of each tenant and Landlord in respect of :-

19 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

(i) the use of water by Tenants for agricultural purpose, whether obtained from a river, Jhil, tank or well or any other sources of supply and

(ii) the repair and maintenance of appliances for securing supply of water for the cultivation of Land held by each tenant whether or not such appliance be situated within the boundaries of such Land, (h) The special conditions and incidents, if any of the tenancy, (i) any right of way or other easement attaching to the Land for which a Record of Rights is being prepared.

(j) If the land is claimed to held rent free, whether or not rent is actually paid and, if not paid, whether or not the occupant is entitled to hold the land without payment of rent and if so entitled, under what authority.

(k) The situation, quantity and one or more of the boundaries of each proprietor's private land as defined in chapter "XI" of the said Act.

Schedule Name of Anchals for initiation of Revisional Survey operation in Munger District :

1. Munger Sadar 2. Haveli Kharagpur 3. Dharhara 4. Jamalpur 5. Tarapur 6. Sangrampur 7. Bariyarpur 8. Tetiya Bamber 9. Asarganj

By order of the Governor of Bihar, MAHIPAL SINGH YADAV, Dy. Secretary.

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25 अगस्त 2010

संख्या 17-भू0सर्वे0(मुंगेर प्रमण्डल)-48/2007-920—बिहार अभिधृति अधिनियम, 1885 (बिहार अधिनियम 8,1885) की धारा-101 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल आदेश देते हैं कि बिहार और उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट, 1992 (बिहार और उड़ीसा एक्ट, 7, 1992) के अन्तर्गत सभी नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र समितियों की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर शेखपुरा जिला के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित 6 (छः) अंचलों की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित रेलवे की जमीनों और सरकारी जमीनों सहित सभी जमीनों का पुनरीक्षण भू-सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) किया जाएगा और इसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। 2. उक्त सर्वेक्षण एवं अधिकार-अभिलेख में अभिलिखित की जाने वाली प्रविष्टियाँ निम्न रूप में होगी :-

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम,

(ख) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात्‌ वह पट्‌टेदार अथवा निश्चित लगान निर्धारण करने वाला रैयत है अथवा गैर-लगान रैयत या दर-रैयत है। यदि वह पट्‌टेदार रैयत है तो स्थायी पट्‌टेदार रैयत है या नहीं और उसके पट्‌टेदारी की अवधी में लगान बढ़ने वाला है या नहीं,

(ग) प्रत्येक अभिधारी अथवा अधिभोगी द्वारा धारित भूमि की स्थिति, परिमाप और एक या अधिक चौहद्दियाँ, (घ) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान,

(ङ) लगान नियत करने की रीति, संविदा द्वारा नियत किया गया है या न्यायालय के आदेश द्वारा किसी अन्य तरीके से,

(च) यदि लगान उत्तरोत्तर बढ़ने वाला हो, तो वह किस समय तथा किन कार्रवाइयों से बढ़ता है, (छ) निम्नलिखित के संबंध में हर एक अभिधारी और भू-स्वामी के अधिकार की बाध्यता :-

20 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, तालाब या कुएँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से जल के उपयोग के संबंध में, और

(ii) हरेक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के जलापूर्त्ती सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मत और अनुरक्षण के संबंध में चाहे ऐसा साधित्र ऐसी भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नहीं,

(ज) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुपात,

(झ) जिन जमीनों का अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है उससे संबद्ध आवागमन संबंधी कोई अधिकार या अन्य सुविधाएँ,

() यदि भूमि के लगानमुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए, तो वस्तुतः लगान चुकाया जाता है या नहीं, और यदि नहीं तो अधिभोगी लगान के भुगतान के बिना जमीन धारण करने का हकदार है या नहीं, यदि है, तो किस प्राधिकार के अधीन, और

(ट) उक्त अधिनियम के अध्याय - 11 में वर्णित प्रत्येक भू-स्वामी की निजी जमीन की अवस्थिति, परिमाप और एक या अधिक चौहद्दियाँ।

अनुसूची शेखपुरा जिला के अन्तर्गत पुनरीक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु संबंधित अंचलों का नाम :- 1. शेखपुरा 2. अरियारी 3. बरबिघा 4. घाट कुसुम्बा 5. चेवरा 6. शेखोपुर सराय

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

महिपाल सिंह यादव, उप सचिव।

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25 अगस्त 2010

सं॰ 17- भू0सर्वे0(मुंगेर प्रमण्डल)-48/2007-920 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महिपाल सिंह यादव, उप सचिव।

———

The 25th August 2010

No:- 17-Land Survey(Munger Division)-48/2007-920—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 101 of The Bihar Tenancy Act, 1885 (Bihar Act VIII of 1885), The Governor of Bihar, is pleased to order that a survey shall be made (up to final publication stage) and Records of Rights prepared in respect of all land including railways and Government's land comprised within external boundaries of all the villages included in 6 (Six) Anchals mentioned in the schedule here to annexed of the district of Sheikhpura, except of lands comprised within the local limits of a municipality or Notified Area Committee, constituted under the Bihar and Orissa Municipality Act, 1992 ( Bihar and Orissa Act, 7 of 1992). 2. The particulars to be recorded in the Survey and Records of Rights shall be the following :-

(a) The name of each tenant or occupancy, (b) The class to which each tenant belongs that is to say whether he is a tenure holder, Raiyat holding at fixed rates, non-occupancy raiyat or under raiyat, and if he is a tenure holder, Whether he is a permanent tenure-holder or not and whether his rent is liable to enhancement during the continuance of his tenure,

(c) The situation and quantity and one or more boundaries of the Land held by each tenant or occupier,

(d) The rent payable at the time the Record of Rights is being prepared,21 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 (e) The manner in which that rent has been fixed whether by contract, by order of court, or otherwise,

(f) If the rent is gradually increasing the time at which and the steps by which it is increasing,

(g) The rights and obligations of each tenant and Landlord in respect of :-

(i) the use of water by Tenants for agricultural purpose, whether obtained from a river, Jhil, tank or well or any other sources of supply and

(ii) the repair and maintenance of appliances for securing supply of water for the cultivation of Land held by each tenant whether or not such appliance be situated within the boundaries of such Land, (h) The special conditions and incidents, if any of the tenancy, (i) any right of way or other easement attaching to the Land for which a Record of Rights is being prepared.

(j) If the land is claimed to held rent free, whether or not rent is actually paid and, if not paid, whether or not the occupant is entitled to hold the land without payment of rent and if so entitled, under what authority.

(k) The situation, quantity and one or more of the boundaries of each proprietor's private land as defined in chapter "XI" of the said Act. Schedule Name of Anchals for initiation of Revisional Survey operation in Sheikhpura District :

1. Sheikhpura 2. Ariari 3. Barbigha 4. Ghat Kusumba 5. Chewara 6. Shekhopur Sarai

By order of the Governor of Bihar, MAHIPAL SINGH YADAV, Dy. Secretary.

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परिवहन विभाग

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अधिसूचनाएं

3 अगस्त 2010

सं॰ 2/सी.एम.टी.-33/2001-3814—मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत्‌ शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से छः माह के लिए परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, नवादा को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा 200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) के अधीन विहित राशि से कम नहीं होगी ।

2. शक्ति प्रदत्त सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र का मासिक प्रतिवेदन परिवहन मुख्यालय को अनिवार्य रूप से अपलब्ध करायेगें ।

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सचिव ।

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3 अगस्त 2010

संख्या-2/सी. एम. टी. - 33/2001 -3817—मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत्‌ शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से छः माह के लिए निम्नांकित22 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 पदाधिकारियों को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा 200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) के अधीन विहित राशि से कम नहीं होगी ।

Ø- la- inkf/kdkfj;ksa dk uke dk;Z {ks= eks-ok-v-&1988 dh /kkjk vH;qfDr
1 थानाध्यक्ष, डिहरी नगर थाना डिहरी नगर थाना 200
2 ओ. पी. अध्यक्ष, डालमियानगर डालमियानगर ओ. पी. 200
3 थानाध्यक्ष, सासाराम नगर सासाराम नगर 200
4 थानाध्यक्ष, सासाराम मुख्यालय सासाराम मुख्यालय 200
5 थानाध्यक्ष, विक्रमगंज विक्रमगंज थाना 200
6 थानाध्यक्ष, नोखा नोखा थाना 200
7 थानाध्यक्ष, चेनारी च े नारी थाना 200
8 थानाध्यक्ष, शिवसागर शिवसागर थाना 200
9 थानाध्यक्ष, कोचस कोचस थाना 200
10 थानाध्यक्ष, दिनारा दिनारा थाना 200
11 पुलिस निरीक्षक, डिहरी नगर डिहरी नगर थाना 200
12 पुलिस निरीक्षक, डिहरी मुख्यालय डिहरी मुख्यालय 200
13 पुलिस निरीक्षक, विक्रमगंज विक्रमगंज थाना 200
14 पुलिस निरीक्षक, नोखा नोखा थाना 200
15 पुलिस निरीक्षक, शिवसागर शिवसागर थाना 200
16 परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, डिहरी डिहरी 200
17 प्रारक्ष निरीक्षक, पुलिस केन्द्र, डिहरी डिहरी 200
18 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी डिहरी अनुमंडल 200
19 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विक्रमगंज विक्रमगंज अनुमंडल 200
20 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम सासाराम अनुमंडल 200

2. शक्ति प्रदत्त सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र का मासिक प्रतिवदेन अलग-अलग परिवहन मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें ।

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सचिव ।

———

3 अगस्त 2010

संख्या-2/सी. एम. टी.-33/2001-3815—मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत्‌ शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से छः माह के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा 200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) के अधीन विहित राशि से कम नहीं होगी ।

क्र0 सं0 पदाधिकारियों का नाम कार्य क्षेत्र मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा अभ्युक्ति
1 2 3 4 5
1 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर दानापुर अनुमंडल 200
2 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटनासिटी । पटनासिटी अनु. क्षेत्र 200
3 पुलिस अधीक्षक, सचिवालय पटना मुख्यालय 200
4 पुलिस उपाधीक्षक, विधि व्यवस्था, कोतवाली, पटना पटना नगर क्षेत्र 200
5 पुलिस उपाधीक्षक, नगर 200
6 पुलिस उपाधीक्षक, सदर 200
7 पुलिस उपाधीक्षक, पी0सी0आर0, पटना पटना नगर क्षेत्र 200
8 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारी फुलवारी अनु0 क्षेत्र 200
9 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फतुहा फतुहा अनु0 क्षेत्र 200
10 थानाध्यक्ष, रूपसपुर रूपसपुर थाना 200
11 थानाध्यक्ष, खगौल खगौल थाना, पटना 200
12 थानाध्यक्ष, बुद्धा कॉलांनी बुद्धा कॉलोनी थाना, पटना 200
13 थानाध्यक्ष, दीघा, पटना दीघा थाना, पटना 200
14 थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर, थाना पटना शास्त्रीनगर थाना, पटना 200
15 थानाध्यक्ष, कृष्णापुरी, पटना कृष्णापुरी थाना, पटना 200
16 थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग, पटना गर्दनीबाग थाना, पटना 200
17 थानाध्यक्ष, गांधीमैदान, पटना गांध मैदान थाना, पटना 200
18 थानाध्यक्ष, कदमकुंआ, पटना कदमकुंआ थाना, पटना 200
19 थानाध्यक्ष, कंकड़बाग, पटना कंकड़बाग थाना, पटना 200
20 थानाध्यक्ष, जक्कनपुर, पटना जक्कनपुर थाना, पटना 200
21 थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ, पटना फुलवारीशरीफ थाना, पटना 200
22 थानाध्यक्ष, बेउर, पटना ब उर थाना, पटना े 200
23 थानाध्यक्ष, पत्रकारनगर, पटना पत्रकारनगर थाना, पटना 200
24 थानाध्यक्ष मालसलामी, पटना मालसलामी, थाना पटना 200
25 थानाध्यक्ष अगमकुंआ, पटना अगमकुंआ, थाना पटना 200
26 थानाध्यक्ष आलमगंज, पटना आलमगंज, थाना पटना 200
27 सभी परीचारी यातायात, पटना पटना नगर क्षेत्र 200
28 परीचारी प्रवर यातायात, पटना पटना नगर क्षेत्र 200
29 पुलिस निरीक्षक, यातायात पटना नगर क्षेत्र 200
30 थानाध्यक्ष खाजेकलां, पटना खाजेकलां, थाना पटना अ
31 थानाध्यक्ष चौक, पटना चौक, थाना पटना 200
32 थानाध्यक्ष मेहंदीगंज, पटना मंहंदीगंज, थाना पटना 200
33 थानाध्यक्ष जानीपुर, पटना जानीपुर, थाना पटना 200
34 थानाध्यक्ष परसाबाजार, पटना परसाबाजार, थाना पटना 200
35 थानाध्यक्ष शाहपुर, पटना शाहपुर, थाना पटना 200
36 थानाध्यक्ष सचिवालय, पटना सचिवालय, थाना पटना 200
37 थानाध्यक्ष राजीवनगर, पटना राजीवनगर, थाना पटना 200
38 थानाध्यक्ष डुमरा, पटना ड मरा, थाना पटना ु 200
39 थानाध्यक्ष फतुहा अंचल, पटना फतुहा अंचल, थाना पटना 200
23 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 24 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएगें ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सचिव ।

ÑÑÑÑ

अधीKक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित। (cid:18)बहार गजट, 25Ñ571+1550-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in25 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))

और सवMसाधारण सूचनाएं इbयाऔर सवMसाधारण सूचनाएं इbयाऔर सवMसाधारण सूचनाएं इbयाऔर सवMसाधारण सूचनाएं इbयाQद।Qद।Qद।Qद।

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ रक्तदान महादानरक्तदान महादानरक्तदान महादानरक्तदान महादान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सह सम्पर्क पदाधिकारी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सह सम्पर्क पदाधिकारी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सह सम्पर्क पदाधिकारी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सह सम्पर्क पदाधिकारी बिहार राज्य रक्त अधिकोष, पी0एम0सी0एच0, पटनएच0, पटनएच0, पटनएच0, पटनाााा-4 बिहार राज्य रक्त अधिकोष, पी0एम0सी0 बिहार राज्य रक्त अधिकोष, पी0एम0सी0 बिहार राज्य रक्त अधिकोष, पी0एम0सी0 ——— निविदा सूचना

संख्या 3/ 2010-11-342—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, के बिहार राज्य रक्त अधिकोष, पी0 एम0 सी0 एच0, पटना में दवा रसायन, मषीन/उपकरण एवं विविध सामग्रियों आपूर्ति हेतु बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित अथवा निबंधित नही है वह भी निविदा दे सकते है। लेकिन षर्त यह होगा की आपूर्ति आदेष देने से पूर्व उन्हे बिहार वाणिज्य-कर में निबंधन करा लेना होगा। लधु उधोग के मामलों में उधोग विभाग बिहार सरकार में निबंधित होना आवष्यक होगा। इच्छुक निविदा-दाता/निर्माताओं/प्राधिकृत आपूतिर्कााओं से मुहरबंद व टंकित निविदा सूचना प्रकाषन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर (अगर 21 वा दिन सरकारी छाुट्ठी हैं तो अगला दिन निविदा मान्य होगा) तक निबंधित अथवा स्पीडपोस्ट द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। कुरीयर से प्राप्त निविदा स्वीकार नही किया जायेगा। हस्तलिखित एवं समय बाधित के बाद प्राप्त निविदा पर कोई बिचार नहीं किया जायेगा प्रत्येक समुह के लिए अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद निविदा देना होगा। लिफाफे के उपर ही समुह का नाम एवं बिषय अंकित करना आवष्यक होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। एक समाग्री के लिए एक ही दर अंकित करना होगा। निविदा दो प्रकार की होगी (क) तकनीकी निविदा एवं (ख) बाणिज्यक निविदा और दोनों निविदा अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद रहेगी और लिफाफे के उपर ही स्पष्ट रूप से तकनीकी निविदा एवं बाणिज्यक निविदा समुह के साथ अंकित करना होगा। निविदा की षर्ते, सामानों की सूची एवं विस्तृत सूचनाऐं बिहार राज्य रक्त अधिकोष, पी0 एम0 सी0 एच0, पटना से किसी भी कार्य दिवस के दिन मांग पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा रकता है।

निविदा दाता को बिहार वाणिज्य-कर विभाग में निबंधन के साथ-साथ अप्रैल 2010 या उसके बाद निर्गत अनापति प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा कि साथ देना अनिवार्य होगा। निविदादाता को औषधि रसायन के मामलों में अधतन नवीनिकृत अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र/औषधि निमार्ण अनुज्ञप्ति पत्र/निर्माता का प्राधिकृत आपूर्तिर्काा होने का (आयात किये जाने वाले समानों, मषीन/ उपकरणों/ औषधि रसायन के मामलों में वैध आयात प्रमाण) पत्र होना चाहियें। क्रय किये जाने बाले दावा/रसायन के मामलों में जी0 एम0 पी0, डब्लू0 एच0 ओ0, जी0 एल0 पी0 एवं मषीन उपकरण के मामलो में आई0 एस0 ओ0, एफ0 डी0 ए0 मानक गुणवाा का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दवा रसायन, मषीन/उपकरण, विविद्व सामग्रीयों के लिए निविदा के साथ Group(A)रूपये 25,000/-(पच्चीस हजार) एंव Group(B) के लिए रूपये 3,000(तीन हजार) राषि का एन0 एस0 सी0, बैंक ड्राफ्ट, बैंक गांरटी मनी जो अधीक्षक, पी0 एम0 सी0 एच0, पटना के पदनाम से प्लेज किया होना चाहिए। मषीन उपकरण के मामलों में आपूर्ति के समय मषीन/उपकरण के क्रय मुल्य का 5% राषि गारंटी मनी के रूप में देना होगा। उक्त राषि गांरटी/बारंटी अवधि के समाप्त होने पर ही वापस की जा सकेगी। निविदा स्वीकृति के बाद अनवरत आपूर्ति करने का सहमती पत्र देना होगा। और आपूर्ति नही करने की स्थिति में उन्हें काली सूची में डालने एवं गांरटी मनी जप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। निविदा-दाता को भारतीय नागरीक होना चाहिए। पागल, नाबालीग, दिवालिया, व्यक्ति एवं विवादित फार्म निविदा नही देगें। निविदा के साथ फार्म/कंपनी के प्रोपराईटर/निदेषक/पार्टनर का नाम पूरा पता एवं फोन नम्बर आदि तकनीकि निविदा के साथ देना होगा।26 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010 मषीन/उपकरण के मामलों में निविदा-दाता को बिहार में सर्विस सेन्टर एवं दक्ष अभियन्ता का पता फोन नम्बर देना होगा। जिनका सर्विस सेन्टर बिहार, पटना में होगा उनको प्राथमिकता दी जायेगी। निविदा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायें गये प्रपत्र के क्रम में ही निविदा देना होगा अन्यथा उनके निविदा पर विचार नही किया जायेगा। विस्तृत विवरणी एवं अंकित षर्तो के अनुरूप प्रमाण पत्र/कागजात स्वय अभिप्रमाणित कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा। क्रय समिति को निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद का न्यायायिक क्षेत्र पटना होगा।

निविदा का समूह निविदा का समूह निविदा का समूह निविदा का समूह GROUP (A) Equipments(ELISA Processor) (B) (C) Printing Materials, & Miscellaneous, बिस्तृत जानकारी वेबसाईट WWW.Prd Bihar. Org & WWW.PMCH. in पर भी देखा जा सकता है। स्थान - पटना

(ह0) अस्पष्ट,

दिनांक - 3 सितम्बर 2010

अधीक्षक।

Technical Specification of ELISA Processor

Micro plate Wash Module Processing Plates At least -4
Manifold 8 channel manifold with double probes (aspiration, dispense)
Residual volume 1 µ per well
Dispense volume Wash liquid volume adjustable from 50 to 2000 µl in increments of 50 µl
Wash cycles 1-8 wash cycles
Wash solution capacity 1 container with 3 liters rinse solution for each plate washer 3 containers with 3 liters wash solution for each plate washer All containers with level detection
Waste Container 1 external waste container 10 liters Alarm wash buffer low and waste full alarms
Photometer Wavelength range 340-700nm
Filters Filter wheel for up to 8 filters Standard filters: 340 / 405 / 450 / 492 / 620nm, additional filters on request
Resolution 0.1 m OD (0 – 1 OD)/0.001 OD ?
Reading range 0.000 – 4.000 OD, accuracy: ± 1.5% (1 OD), reproducibility: ± 0.3% (1 OD) 0-3000 OD Monochromatic & Bichromatism 0-9000 OD in Poly Chromatism
Reagent Volume 10-300 µl with step of 1 µl
Sample precision CV% 3% with 10 L
Reagent precision CV% 3% with 100 L
Sample carryover 1 p p m (1X -6) 10
Reagent carryover 1 p p m (1X -6) 10
Level Sensor Captive, 150 µl sensitivity with possibility to detect contact Air, clot and insufficient volume detection
Photometric method Transmission photometer with controlled tungsten halogen lamp
Measurement mode Single channel (light and sensor) for equal measuring conditions over all wells Single and dual wavelength reading, kinetic mode, linear scan, xy-Scan with 7x7 date points.
Incubation 20-40°C, precision -± 0.5°C, heating time 5 mint.
Sample pre-dilution Large choice of formats for sample pre dilution using standard or deep well plats
Reagent cooling On board reagent cooling
Shaking Shaking with 3 different speeds
Operating Data Voltage / frequency 230 V at 50 Hz
Operating temperature range 15°C - 30°C (relative humidity 30% - 85% with no condensation)
Relative humidity 10 to 90% (with no condensation)
Altitude Up to 2000 m above sea level
Over-voltage category II
Degree of pollution 2
Safety Standards CEI EN 601010-1 Class I Installation Category II; CE marking
Delayed action fuse 230V : 10A
Bar Code In built bar code for reagent and samples
Open System Early programming of any EIA based assay with wide diversity of sample tubes accepted
Advance soft ware with compatible PC 1. Real time monitoring of all events. 2. Automatic verification of reagent batch compatibility and expiry date 3. Optimizer work list scheduling function to reduce overall processing time
Installation 1. On turn-key basis. 2. By back facility.
27 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

NOTE:

1. All recurring expenditure, (e.g.- Micro tip) except test kit should be clearly mentioned in the financial bid.

2. Price for all recurring expenditure mentioned, will be valid for at least three years. 3. Any special feature should be highlighted in the technical bid.

Group-B

Printing Materials

B-1 CERTIFICATE

B-2 Registers. (4 & 2 coir)

B-3 Forms

Miscellaneous

B-4 Tissue Paper- Roll

B- Blotting paper – 18" x 24"28 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

FORMAT OF TECHNICAL BID FOR MACHINE /

EQUIPMENT/CHEMICAL/REAGENT/ELECTRICAL/MISCELLANEOUS

1. Name of Tender

2. Name of Machine / Equipment

3. Name of Manufacturer

4. Model / Sr. No. /

Size Up to date Model

Up Gradation Facility

5. Quality Certificate (Detail)

(ISI / ISO / ETC)

6. Specification. Detail

(Also give Complains Report)

7. Warranty

8. CMC for 3/ 5 / 10 years

(Excluding Warranty)

9. Authorized Distributor/Manufacturer

10. Nearest Service Center

Details and Phone No.

11. Detail of Consumable

12. Installation list

Name

Signature of Authorized Person

29 (cid:18)बहार गजट, 8 िसत*बर 2010

FORMATE OF COMMERCIAL BID FOR MACHINE /

EQUIPMENT/CHEMICAL/REAGENT/ELECTRICAL/MISCELLANEOUS

1. Name of Tender.

2. Manufacturer/ Authorized Distributor

3. Name of Machine / Equipment/Chemicals/Reagents/Miscellaneous

4. Name of Manufacturer

5. Model / Size

6. Unit Price (Whole System)

7. C S T / B S T / E T C

8. Total

9. Warranty

10. CMC of Whole System for3/ 5 / 10 years (Including Warranty Period)

Rate / year

11. Net Price of Whole System for 3/5 / 10 years

With CMC (Including Warranty Period)

12. Rate of Consumable

Name

Signature of Authorized Person

स्थान - पटना

(ह0) अस्पष्ट,

दिनांक - 3 सितम्बर 2010

अधीक्षक।

ÑÑÑÑ

अधीKक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित। (cid:18)बहार गजट, 25Ñ571+22220-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 September 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-09-08.36/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-09-08.36.