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अधिसूचना
16 सितम्बर 2010
सं0 निग/सारा-4-(पथ) आरोप-66/09-13755 (एस)—श्री हरेन्द्र मणि त्रिपाठी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल रामनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल मधुबनी द्वारा पथ प्रमंडल रामनगर के अंतर्गत लौरिया-रामनगर पथ के निर्माण कार्य वर्ष 2004-05 (एकरारनामा संख्या 8 F-2/04-05) में बरती गयी अनियमिताओं के लिए आरेाप प्रपत्र ''क'' गठित कर श्री त्रिपाठी से विभागीय पत्रांक 5355 (एस), अनु0 दिनांक 13 अप्रील 2010 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । श्री त्रिपाठी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक शून्य, दिनांक 14 मई 2010 को विभागीय समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री हरेन्द्र मणि त्रिपाठी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल रामनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल मधुबनी के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य मानते हुए अधिसूचना संख्या 9980 (एस), दिनांक 07 जुलाई 2010 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :-
(1) दो वार्षिक वेतन-वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
2. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री त्रिपाठी द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक शून्य, दि0 09 अगस्त 2010 समर्पित किया गया। श्री त्रिपाठी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री त्रिपाठी द्वारा अपनी गलती को छिपाने एवं उसे अन्य पदाधिकारी पर Shift करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त पुनर्विलोकन अर्जी में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया है, जिससे श्री त्रिपाठी को निरूपित दंड जो लघु दंड के श्रेणी 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 20 िसत,बर 2010 3. अतः सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा श्री हरेन्द्र मणि त्रिपाठी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल रामनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल मधुबनी के पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक शून्य, दिनांक 09 अगस्त 2010 को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)/-अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 677-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in