िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 22228888 आ(cid:31) नआ(cid:31) नआ(cid:31) नआ(cid:31) न,,,, 1931931931932222 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 44442222 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 20202020 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 9ट(cid:15)
भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत
(cid:18)वधेयक, उ*त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत और अ;य <य(cid:18)3गत सूचनाएं। 2-8
या उपःथा(cid:18)पत Pकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मB के समादेंटाओं के
सिमितयB के ूितवेदन और उ*त (cid:18)वधान आदेश।
---
मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,
(cid:18)वधेयक।
---
बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,
भाग-7—संसद के अिधिनयम (cid:31)जनपर रांशपित क] एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,
अनुमित िमल चुक] है। ---
एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-
भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के
संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के पर(cid:15)Jा-फल, कायLबम, छाऽवृ(cid:18)O ूदान,
ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर आPद।
---
सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आPद ---
पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाLRयJB (cid:24)ारा
भाग-9—(cid:18)व^ापन
---
िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
और िनयम आPद। 9-12
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, प(cid:31)Sम बंगाल सरकार और
;यायालय सूचनाएं और सवLसाधारण उUच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं
सूचनाएं इ`याPद। ---
और िनयम, 'भारत गजट' और राQय
गजटB के उWरण। ---
पूरक
---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पूरक-क 13-132 (cid:18)बहार गजट, 20 अ*तूबर 2010
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3, , , , छु 9ट(cid:15) और अछु 9ट(cid:15) और अछु 9ट(cid:15) और अछु 9ट(cid:15) और अ;य;य;य;य वैय(cid:18)3क सूचनाएंवैय(cid:18)3क सूचनाएंवैय(cid:18)3क सूचनाएंवैय(cid:18)3क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
विधि विभाग
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ अधिसूचना
20 सितम्बर 2010
एस0ओ0 220 दिनांक 20 अक्तूबर 2010Ñनोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2712/जे0, दिनांक 12 अगस्त 1998 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अशोक कुमार जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 12 अगस्त 2006 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी म नाम अंकित े ं होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अशोक कुमार | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना | 12-08-1998 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0सं0-ए0/नोट0-11/96-4242/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
20 सितम्बर 2010
एस0ओ0 221-एस0ओ0 220 दिनांक 20 अक्तूबर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0-11/96-4242/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
The 20th September 2010
S.O. 220 dated the 22nd October 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashok Kumar and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 2712/J, dated 12th August 1998 to practice as notary again for the next five years from 12th August 2006.
3 (cid:18)बहार गजट, 20 अ*तूबर 2010| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Ashok Kumar | Advocate, Civil Court, Patna | 12-08-1998 | B.A. L.L.B. | Patna District |
L.L.B. (File no.-A/Not.-11/96-4242/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
20 सितम्बर 2010
एस0ओ0 222 दिनांक 20 अक्तूबर 2010Ñनोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 405/जे0, दिनांक 19 जनवरी 1987 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री हरिनंदन प्रसाद जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 19 जनवरी 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री हरिनंदन प्रसाद | अधिवक्ता, नोटरी, खगड़िया सिविल कोर्ट | 19-01-1987 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | खगड़िया जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 20 सितम्बर 2010 एस0ओ0 223-एस0ओ0 222 दिनांक 20 अक्तूबर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-18/86/4243/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ The 20th September 2010 S.O. 222 dated the 22nd October 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Harinandan Prasad and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no.405/J, dated 19th January 1987 to practice as notary again for the next five years from 19th January 2009.
4 (cid:18)बहार गजट, 20 अ*तूबर 2010| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Harinandan Prasad | Advocate, Notary, Khagaria Civil Court | 19-01-1987 | M.A.. L.L.B. | Khagaria District |
(File no.-A/ AB-18/86-4243/J) By order of the Governor of Bihar RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
20 सितम्बर 2010
एस0ओ0 224 दिनांक 20 अक्तूबर 2010Ñनोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2095/जे0, दिनांक 6 मई 1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री महानन्द यादव जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 6 मई 2006 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री महानंद यादव | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, कटिहार | 06-05-1992 | बी0ए0 बी0एल0 | कटिहार |
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-18/90/4244/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 20 सितम्बर 2010 एस0ओ0 225-एस0ओ0 224 दिनांक 20 अक्तूबर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-18/90/4244/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ The 20th September 2010 S.O. 224 dated the 22nd October 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mahanand Yadav and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 2095/J, dated 6th May 1992 to practice as notary again for the next five years from 6th May 20065 (cid:18)बहार गजट, 20 अ*तूबर 2010
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Mahanand Yadav | Advocate, Civil Court, Katihar | 06-05-92 | B.A. B.L. | Katihar District |
(File no.-A/AB-18/90-4244/J) By order of the Governor of Bihar RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
27 सितम्बर 2010
एस0ओ0 226 दिनांक 20 अक्तूबर 2010Ñनोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप7नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 6014/जे0, दिनांक 21 दिसम्बर 1996 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री भूपेन्द्र प्रसाद साह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री भूपेन्द्र प्रसाद साह | अधिवक्ता, फारबीसगंज | 21.12.96 | फारबीसगंज अनुमण्डल |
(सं0सं0-ए0/नोट0-73/94/4426/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 27 सितम्बर 2010 एस0ओ0 227-एस0ओ0 226 दिनांक 20 अक्तूबर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0-73/94/4426/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ The 27th September 2010 S.O. 226 dated the 22nd October 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bhupendra Pd. Sah, Adv. and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no.6014/J, dated 21st December 1996 to practice as notary again for the next five years from 21st December 2009.
6 (cid:18)बहार गजट, 20 अ*तूबर 2010| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Bhupendra Pd. Singh | Advocate, Farbiesganj | 21-12-1996 | Farbiesganj, Sub-Division |
Sub-Division (File no.-A/Not-73/94/4426/J) By order of the Governor of Bihar RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
27 सितम्बर 2010
एस0ओ0 228 दिनांक 20 अक्तूबर 2010Ñनोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 6497/जे0, दिनांक 27 अक्तूबर 1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रमेश प्रसाद सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 27 अक्तूबर 2005 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अ ं कित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रमेश प्रसाद सिंह | अधिवक्ता, सिकहरना | 27-10-1994 | बी0ए0सी0 एल0एल0बी0 | सिकहरना अनुमण्डल |
(सं0सं0-ए0/नोट0-98/92/4432/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
27 सितम्बर 2010
एस0ओ0 229-एस0ओ0 228 दिनांक 20 अक्तूबर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0-98/92/4432/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ The 27th September 2010 S.O. 228 dated the 22nd October 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramesh Pd. Singh and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State7 (cid:18)बहार गजट, 20 अ*तूबर 2010 Government in Law Department Notification no.6497/J, dated 24th September 1998 to practice as notary again for the next five years from 24th October 2010.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Ramesh Pd. Sinha | Advocate, Sikrahana | 27-10-1994 | B.A.C. L.L.B. | Sikrahana, Sub-Division |
(File no.-A/Not-98/92-4432/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
27 सितम्बर 2010
एस0ओ0 230 दिनांक 20 अक्तूबर 2010Ñनोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 5425जे0, दिनांक 13 दिसम्बर 1999 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राकेश कुमार जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 13 दिसम्बर 2007 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी म नाम अंकित े ं होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राकेश कुमार | अधिवक्ता अनुमंडलीय न्यायालय, पटना सिटी | 13-12-1999 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | पटना सिटी अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/नोट-29/98/4433/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 27 सितम्बर 2010 एस0ओ0 231-एस0ओ0 230 दिनांक 20 अक्तूबर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट0-29/98/4433/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ The 27th September 2010 S.O. 230 dated the 22nd October 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rakesh Kumar and8 (cid:18)बहार गजट, 20 अ*तूबर 2010 whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 5425/J, dated 13th December 1999 to practice as notary again for the next five years from 13th December 2007
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rakesh Kumar | Advocate Subdivisionl Court Patna City | 13-12-99 | M.A. L.L.B. | Patna City Subdivision |
(File no.-A/Not-29/98/4433/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
ÑÑÑ अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित। (cid:18)बहार गजट, 31Ñ571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in9 (cid:18)बहार गजट, 20 अ*तूबर 2010
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राQयराQयराQयराQयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।
ÑÑÑÑÑ नििनवर्वााचचनन वििवभ्भााागग —————— अधिसूचना 7 अक्तूबर 2010 सं0-एम1-0056/2010-32——भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेष सं0 बिहार/वि0स0/212/2005 दिनांक 24 सितम्बर 2010 को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार -सह-सरकार के उप सचिव,
—————— भारत निर्वाचन आयोग —————— आदेश निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख 24 सितम्बर, 2010/2 आष्विन,1932 (षक)
सं0 बिहार-वि.स./212/2005——यतः आयोग ने 212-भभूआ विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्श 2005 (जनवरी-फरवरी) मे हुए बिहार विधान-सभा के समाधान निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रामयष सिंह, ग्राम-केाहारी, पो0-दरौली, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर भभुआ, बिहार द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नही करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अधीन अपने दिनांक 7 मार्च, 2008 के आदेष संख्या 76/बिहार-वि.स./2006 द्वारा संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संध राज्य क्षेत्र की विधान-सभा अथवा विधान परिशद के सदस्य चुने जाने के लिए अथवा होने के लिए और आयोग के दिनांक 8 जून 2007 के नोटिस संख्या बिहार-वि.स./212/2005 प्राप्त होने के बाद भी लेखा दाखिल करने में हुई त्रुटियों का पारिषोधन नहीं करने के कारण निरर्हित कर दिया है;
और, यतः उक्त रामयष सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-11 के अधीन उक्त आदेष के विरुद्ध एक अपील दिनांक 16-07-2010 दायर की है और अपनी उस के अपील में बताए गए कारणों के आधार पर निरर्हता हटाने के लिए अनुरोध किया है। यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन की गई अपील को सुनने और निर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय किया है कि दिनांक 7 मार्च 2008 के आदेष संख्या 76/बिहार-वि.स./2006 के द्वारा श्री रामयष सिंह पर लगाई गई निरर्हता 24 सितम्बर 2010 से हटा दी जाएगी।
अतः अब आयोग के तारीख 7 मार्च, 2008 के आदेष संख्या 76/बिहार-वि.स./2006 के साथ संलग्न सारणी की क्रम संख्या 12 पर स्थित श्री रामयष सिंह का नाम 24 सितम्बर 2010 से हटा दिया जाएगा।
आदेष से, के0 अजय कुमार, सचिव।
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ELECTION COMMISSION OF INDIA
—————— ORDER Nirvachan sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated: 24th September 2010/2 Asvina, 1932 (Saka) No. BR-LA/212/2005—WHEREAS, the Election Commission Vide it's Order No. 76/BR- LA/2006 dated 7th March 2008, had disqualified under Section 10 A of the Representation of the People10 (cid:18)बहार गजट, 20 अ*तूबर 2010 Act, 1951, Shri Ram Yash Singh, Village-Kohari, post-Darauli, P.S- Bhabua, Distt- Kaimur (Bhabua), Bihar, a contesting candidate for the General Election to the Bihar Legislative Assembly from 212- Bhabua Assembly Constituency, held in the year (January-February) 2005, for being chosen as, and for being a member of the either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or legislative Council of a State for a period of three years from 7th March 2008, for not lodging the account of his election expenses in the manner required by law and not corrected/amended or removed the defects in the accounts even after receipt of a notice No. BR-LA/212/2005 dated 8th June 2007, by the Commission in this regard: AND WHEREAS, the said Shri Ram Yash Singh has preferred an appeal under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 against the said order and has requested for the removal of the disqualification for the reasons stated in the said appeal dated 16th July 2010. WHEREAS, the competent authority to hear to decide the appeal under section 11 of the R.P.Act 1951 has vide its order 24th September 2010 has decided that disqualification imposed on said Shri Ram Yash Singh vide order No. 76/BR-LA/2006 dated 7th March 2008, shall be removed with effect from 24th September 2010 onwards. NOW, THEREFORE, the name of Shri Ram Yash Singh appearing at Serial no. 12 of the Table appended with Commission's order no. 76/BR-LA/2006 dated 7th March 2008 shall be omitted w.e.f 24th September 2010.
By order, K.AJAY KUMAR, Secretary.
—————— नििनवर्वााचचनन वििवभ्भााागग —————— अधिसूचना 7 अक्तूबर 2010 सं0-एम1-0074/2009-33——भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेष सं0 बिहार/वि0स0/80/2005 दिनांक 25 सितम्बर 2010 के सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार -सह-सरकार के उप सचिव,
—————— भारत निर्वाचन आयोग —————— आदेश निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीखः 25 सितम्बर, 2010/3 आष्विन,1932 (षक)
सं0 बिहार-वि.स./80/2005——यतः आयोग ने अपने दिनांक 9 फरवरी, 2009 के आदेष सं0 76/बिहार-वि.स./2006 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अधीन श्री अनजार अहमद खाँ, ग्रामपो0-तुलापतगंज, थाना घोघरडिहा, जिला-मधुबनी, बिहार जिन्होने वर्श (जनवरी-फरवरी) 2005 में बिहार विधान-सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन में 80-झंझारपुर विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडा था; को विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करने और इस संबंध में आयोग के दिनांक 1 सितम्बर 2006 के नोटिस सं0 बिहार-वि0स0/80/2005 प्राप्त करने के पश्चात् भी अपने लेखा की त्रुटियों में सुधार/संषोधन नही करने के कारण के कारण संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान-सभा या विधान परिशद् का सदस्य चुने जाने और होने के लिए 9 फरवरी 2009 से तीन वर्श की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया था।
और, यतः उक्त कथित श्री अनजार खाँ ने उक्त आदेष के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-11 के अधीन एक अपील प्रस्तुत की है तथा दिनांक 29 जुलाई 2009 की उक्त अपील में बताए गए कारणों के लिए निरहर्ता को हटाने का अनुरोध किया है। यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-11 के अधीन आयोग ने श्री अनजार अहमद खाँ द्वारा प्रस्तुत की गई दिनांक 29 जुलाई 2009 की अपील पर उनके द्वारा उच्च न्यायालय की पटना पीठ के समक्ष दर्ज की गई सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं0 13987/2010 (अनजार अहमद खाँ बनाम भारत संध), इसकी एक प्रति आयोग को अग्रेशित की गई थी, में अपील द्वारा उल्लिखित तथ्यों के प्रकाषन में विचार किया है, उक्त याचिका में उल्लिखि तमामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा इस मामले के सभी पक्षों पर विचार करते हुए, आयोग आदेष सं0 76/बिहार-वि.स./2006, दिनांक 9 फरवरी .2009 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन श्री अनजार अहमद खाँ पर11 (cid:18)बहार गजट, 20 अ*तूबर 2010 आरोपित निरहर्ता की अवधि पहले से ही, अर्थात् 9 फरवरी 2009 से 23 सितम्बर 2010 तक की अवधि घटाने पर सहमत हो गया था तथा शेश अवधि अर्थात् 24 सितम्बर 2010 से 8 फरवरी 2012 तक के लिए निरर्हता को हटा लिया गया है।
अतः अब आयोग के आदेष 76/बिहार-वि.स./2006 दिनांक 9 फरवरी 2009 के संलग्न सारणी की क्रम संख्या 02 पर दर्षाया गया श्री अनजार अहमद खाँ का नाम दिनांक 24 सितम्बर 2010 से हटा लिया जाएगा।
आदेष से, के0 अजय कुमार, सचिव।
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ELECTION COMMISSION OF INDIA
—————— ORDER
Nirvachan sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated: 24th September 2010/2 Asvina, 1932 (Saka)
No. BR-LA/80/2005—WHEREAS, the Election Commission Vide it's Order No. 76/BR-LA/2006 dated 9th February, 2009, had disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, Shri Anzar Ahmad Khan, Village+post-Tulapatganj, P.S- Ghoghardiha, Distt- Madhubani, Bihar, Bihar, a contesting candidate for the General Election to the Bihar Legislative Assembly from 80- Jhanjharpur Assembly Constituency,held in the year (January-February) 2005,for being chosen as, and for being a member of the either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or legislative Council of a State for a period of three years from 9th February, 2009, for not lodging the account of his election expenses in the manner required by law and not corrected/amended or removed the defects in the accounts even after receipt of a notice No. BR-LA/80/2005, dated 1st September 2006, by the Commission in this regard:
AND WHEREAS, the said Shri Anzar Ahmad Khan has preferred an appeal under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 against the said order and has requested for the removal of the disqualification for the reasons stated in the said appeal dated 29th July 2009.
WHEREAS, under section 11 of the R.P.Act 1951 the Commission considered the appeal dated 29th July 2009 submitted by Shri Anzar Ahmad Khan in the light of the facts mentioned by the appellant in the CWJC No. 13987/2010 (Anzar Ahmad Khan Vs. Union of India) filed by him before the High Court Judicature at Patna, a copy of which was forwarded to the Commission. Having regard to the facts of the case mentioned in the said writ petition and taking into account all aspects of the matter Commission was pleased to reduce the period of disqualification imposed on shri Anzar Ahmad khan under Section 10A of the R.P.Act 1951 vide order No.76/BR-LA/2006 dated 9th February 2009 to the period already undergone by him, i.e. from 9th February 2009 to 23rd September 2010 and remove the disqualification for the remaining period i.e from 24th September 2010 to 8th February 2012.
NOW, THEREFORE, the name of Shri Anzar Ahmad Khan appearing at Serial no. 2 of the Table appended with Commission's order no. 76/BR-LA/2006, dated 9th February 2009 shall be omitted w.e.f 24th September,2010.
By order, K.AJAY KUMAR, Secretary.
12 (cid:18)बहार गजट, 20 अ*तूबर 2010नििनवर्वााचचनन वििवभ्भााागग —————— शुद्धि-पत्र 7 अक्तूबर 2010 सं0-ई-2-2-018/2010-35—निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री श्यामानन्द शर्मा, बि0प्र0से0, उप-निर्वाचन पदाधिकारी, बाँका के प्रभार रहित अवधि की सेवा निम्नरूपेण विनियमित करने का निर्णय लिया गया हैः-
(1) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 से 20 दिसम्बर 2009 तक - पारगमन अवधि के रूप में (2) दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से 15 जनवरी 2010 तक - पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में
परन्तु निर्वाचन विभाग की अधिसूचना सं0 19, दिनांक 15 सितम्बर 2010 में टंकण भूलवष पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से 15 जनवरी 2010 के स्थापन पर दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से 15 जनवरी 2009 अंकित हो गया है। अतएव, पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में उपर्युक्त अधिसूचना में अंकित दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से 15 जनवरी 2009 के स्थान पर दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से 15 जनवरी 2010 पढ़ा जाये।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर॰ के॰ प्रसाद, विषेश कार्य पदाधिकारी-सह- उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार -सह-सरकार के उप सचिव।
ÑÑÑÑ अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित। (cid:18)बहार गजट, 31Ñ571+250-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in13 (cid:18)बहार गजट, 20 अ*तूबर 2010
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और सवLसाधारण सूचनाएं इ`याऔर सवLसाधारण सूचनाएं इ`याऔर सवLसाधारण सूचनाएं इ`याऔर सवLसाधारण सूचनाएं इ`याPद।Pद।Pद।Pद।
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सं॰ 37—मैं पवन कुमार सिंह, पप्पू पिता-श्री कपिलेश्वर प्रसाद सिंह, पदनाम-अवर अभियंता (कार्य)-1 स्थायी पता-ग्राम-कुमरगंज, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा, स्थानीय पता-उप-प्रमुख अभियंता ( निर्माण)/जीवी कार्यालय, पूर्व मध्य रेल, दीघाघाट, पटना, यह घोषणा करता हुँ कि शपथ-पत्र संख्या 32486, दिनांक 4 सितम्बर 2010 के द्वारा अपना नाम-पवन कुमार सिंह पप्पू से परिवर्तन कर पवन कुमार सिंह कर लिया हुँ। अब मैं पवन कुमार सिंह के नाम से जाना जाऊँगा।
पवन कुमार सिंह पप्पू।
ÑÑÑÑ अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित। (cid:18)बहार गजट, 31Ñ571+5-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in