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अधिसूचना
30 अगस्त 2010
सं0 22/नि.सि. (सिवान) 11-01/2005-1264—श्री मुन्नी लाल रजक, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गंडक योजना, गोपालगंज के पदस्थापन अवधि वर्ष 2003 मे ंनिविदा आमंत्रण में बरती गई अनियमितताओं की जॉंच विभागीय उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गई। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय संकल्प सं0 1133, दिनांक 08 सितम्बर 2005 द्वारा श्री रजक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन की समयक समीक्षा सरकार के स्तर पर हुई। समीक्षोपरांत श्री रजक तत्का0 का0अ0 के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये- (1) निविदा प्राप्ति की निश्चित दिन (तिथि) से अलग भिन्न-भिन्न दिन (तिथि) को निविदा प्राप्त किया गया यानि मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पत्रांक 462, दिनांक 30 मार्च 1982 के भाग-2 की कंडिका-2 के निदेशों का अनुपालन नहीं करना।
उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभगाीय अधिसूचना सं0 732, दिनांक 12 जुलाई 2006 द्वारा श्री रजक को ''निन्दन वर्ष 2003-04'' का दंड संसूचित किया गया।
उक्त दंड के विरुद्ध श्री रजक द्वारा दिये गये पुनर्विचार अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री रजक को निविदा निष्पादन में निदेश का उल्लंघन करने के आरोप में संचालन पदा0 के अधिगम से असहमत 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 अ+तूबर 2010 चूॅंकि लघु दंड अधिरोपित करने के लिये quantum of punishment पर कारण पृच्छा करना नियमानुसार बाध्यकारी नहीं है, अतः उक्त दंड (निन्दन) को समाप्त करने के लिए कोई नया तथ्य नहीं दिये जाने की स्थिति में श्री रजक के पुनर्विचार अभ्यावेदन को सरकार द्वारा अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार उक्त निर्णय श्री रजक को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद, सरकार के उप-सचिव।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 721-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in