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अधिसूचना
27 सितम्बर 2010
सं0 22/नि0सि0(वीर0)-7-13/2006/1460—श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी तटबंध प्रमण्डल, निर्मली के द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में कराये गये कटाव निरोधक कार्य में अनियमितता बरतने विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराने एवं मुख्यालय में नहीं रहने इत्यादि कतिपय आरोपों के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक सं0 259, दिनांक 20 मार्च 2007 द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री सिंह के विरुद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 351, दिनांक 10 अप्रील 2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
विभागीय कार्यवाही का निष्पादन अपरिहार्य करणों से लम्बी अवधि तक भी नहीं हो सकने एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका के कारण पूरे मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 अ+तूबर 2010 संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार एवं विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरुद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण उन्हें दोषमुक्त करने एवं निलंबन अवधि का नियमानुसार पूर्ण वेतन भुगतान का निर्णय लिया गया हैं
सरकार का उक्त निर्णय श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 730-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in