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(i) इस आदेश की निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों तक प्रोन्नति से वंचित किया जाता है। (ii) इनकी अगामी वेतन वृद्धि रोकी जाती है। (iii) इनकी पेंशन से दस हजार रूपये की राशि दस किस्तों में वसूली की जाय।
2. श्री रोहतगी द्वारा पूर्व से दायर याचिका संख्या-6137/89 मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09 मार्च 1994 को पारित आदेश मे दिनांक 17 अगस्त 1990 को निर्गत अधिसूचना को रद्द करते नियमानुकुल समीक्षा कर विभाग को निर्णय हेतु वापस किया गया। साथ ही उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री रोहतगी द्वारा दायर याचिका संख्या-4384/95 मे दिनांक 08 दिसम्बर 1995 को पारित न्यायादेश में भी विभाग द्वारा विचार करने का निर्देश निहित था। 3. तदआलोक में श्री रोहतगी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की पुनः विभागीय समीक्षोपरान्त श्री रोहतगी को दोषी मानते हुए अधिसूचना संख्या-2810, दिनांक 11 अप्रील 1996 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया था। (i) दिनांक 17 अगस्त 1990 की तिथि से दो वर्षों तक प्रोन्नति बाधित की जाय। (ii) दिनांक 17 अगस्त 1990 की तिथि से अगली वेतन वृद्धि रोकी जाय एवं (iii) इनके पेंशन से 10,000/-(दस हजार रूपये) की राशि की कटौती दस किस्तों में की जाय। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 27 अ*तूबर 2010 5. अतएव सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 7515/96 अर्जुन रोहतगी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 जुलाई 2010 के आलोक में अधिसूचना संख्या 2810, दिनांक 11 अप्रील 1996 में आंशिक संशोधन करते हुए इनके पेंशन से 10,000/-(दस हजार रुपये) की कटौती के आदेश को निरस्त करते हुए इस राशि को उन्हे वापस करने का आदेश दिया जाता है। 6. महालेखाकार बिहार, पटना एवं संबंधित स्थापना शाखा तदनुसार अनुवर्ती कार्यवाई करेंगें।
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———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 735-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in