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वित्त विभाग
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संकल्प
4 नवम्बर 2010
विषयः—राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से 35 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत मंहगाई-भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।
वित्त विभाग के संकल्प सं0-4225 वि0(2), दिनांक 20 अप्रील 2010 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2010 के प्रभाव से 35 प्रतिशत की दर से मंहगाई-भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जनवरी 2010 से पुनरीक्षित वेतन के साथ किया जा रहा है।
2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-1(6)/2010-EII (B) दिनांक 22 सितम्बर 2010 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से मंहगाई-भत्ता की दर 35 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 नव+बर 2010 2 3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :- (i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 35 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत की दर से मंहगाई-भत्ता का भुगतान किया जाय।
(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जायगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायगा।
(iii) मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायगा।
(iv) उपर्युक्त मंहगाई-भत्ते की राशि का भुगतान नगद किया जायगा।
(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई-भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।
आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन मोहन प्रसाद,
विशेष सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 744-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in