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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 November 2010

Published 09 November 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-11-09.747
Languages
English, Hindi
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अधिसूचना

21 अक्तूबर 2010

सं0 निग0सारा0-06-46/2006-14767 (s)—श्री रामयति ंिसंह तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सम्प्रति सेवा-निवृत के विरुद्ध कार्यप्रमंडल पटना के पदस्थापन काल में लोदीपुर-सदीसोपुर पथ के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5008 (एस) अनु0, दिनांक 12 अप्र्रील 2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । दिनांक 31 दिसम्बर 2007 को श्री सिंह के सेवा-निवृत होने के फलस्वरूप उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक 6479, दिनांक 14 मई 2008 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत सम्परिवर्तित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 690 अनु0, दिनांक 14 सितम्बर 2007 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध गठित तीनों आरोपों को यद्यपि प्रमाणित नहीं माना गया परन्तु संचालन पदाधिकारी से प्रा'प्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त आरोप संख्या-2 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु को अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक 13360 (एस) अनु0, दिनांक 03 दिसम्बर 2007 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

3. श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर दिनांक 21 जनवरी 2008 के समीक्षोपरान्त पाया गया कि निविदा प्रकाशन हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्राप्त नहीं हुई। स्पष्टतः श्री सिंह ने जान-बूझकरनिर्धारित प्रक्रिया का उलंघन कर निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में नहीं कराया जिससे सरकार को वित्तीय क्षति हुई। इस प्रकार श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को असंतोषजनक पाते हुए सम्यक 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 नव+बर 2010 विचारोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए 5 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से कटौती के दण्ड पर सरकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय प्रत्रांक 11323 (एस0) अनु0, दिनांक 12 अक्तूबर 2009 बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/ सहमति की माँग की गयी।

4. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1671, दिनांक 16 सितम्बर 2010 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दण्ड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। अतएव श्री रामयति सिंह तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल पटना सम्प्रति सेवा निवृत के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता हैः-

(क) 5 (पाँच) प्रतिशत की स्थायी रूप से कटौती की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के अपर सचिव।

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 747-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 November 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-11-09.747/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-11-09.747.