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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 November 2010

Published 10 November 2010

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-11-10.45
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 11119999 काित(cid:30)ककाित(cid:30)ककाित(cid:30)ककाित(cid:30)क,,,, 1931931931932222 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 44445555 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ————————

10101010 नव'बनव'बनव'बनव'बर र र र 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)0, पदःथापन, बदली, श(cid:18)0, छु 6ट(cid:15)

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत

(cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत और अ9य :य(cid:18)0गत सूचनाएं। 2-6

या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु>म@ के समादेंटाओं के

सिमितय@ के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान आदेश।

---

मंडल मX पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

(cid:18)वधेयक।

---

बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क\ एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,

अनुमित िमल चुक\ है। ---

एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के

संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के पर(cid:15)Iा-फल, काय(cid:30)बम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान,

ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर आNद।

---

सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मX भाग-1-ग—िशIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आNद ---

पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और काया(cid:30)PयI@ (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व^ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

और िनयम आNद। 7-8

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और

9यायालय सूचनाएं और सव(cid:30)साधारण उTच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं

और िनयम, 'भारत गजट' और राOय

सूचनाएं इ`याNद। 9-9 गजट@ के उVरण। ---

पूरक

---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पूरक-क 11-142 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0, , , , छु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9य वैय(cid:18)0क सूचनाएंवैय(cid:18)0क सूचनाएंवैय(cid:18)0क सूचनाएंवैय(cid:18)0क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

जल संसाधन विभाग ——— अधिसूचनाएं 7 अक्तूबर 2010 सं0 7/एल 6-1012/10-1046Ñश्री सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, समस्तीपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 9 अगस्त 2007 से 26 अगस्त 2007 तक 18 (अठारह) दिनों एवं दिनांक 10 मई 2008 से 30 जून 2008 तक 52 (बावन) दिनों कुल मिलाकर 70 (सत्तर) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री उपाध्याय उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।

——— 7 अक्तूबर 2010 सं0 7/एल 6-1029/10-1048Ñश्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक अभियंता), सिंचाई अवर प्रमंडल, कटिहार को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के अन्तर्गत दिनांक 10 मई 2010 से 30 जून 2010 तक कुल 52 (बावन) दिनों की रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री सिंह उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।

——— 30 सितम्बर 2010 सं0 7/वि0-12-1067/09-1016Ñश्री राजेश कुमार गर्ग, सहायक अभियंता (अवकाश रक्षित), आई0डी0कोड- 3212, तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर को उनके स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन दिनांक 31 अक्तूबर 2009 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम सिंह, संयुक्त सचिव । ——— 28 सितम्बर 2010 सं0 7/एल 6-1017/10-1003ÑÑÑÑस्व0 अवधेष कुमार विमल, भूतपूर्व प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता), गुण नियंत्रण प्रमंडल सं0-1, अनिसाबाद, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के अन्तर्गत दिनांक 1 फरवरी 2009 से 30 जून 2009 तक 150 दिन एवं दिनांक 29 सितम्बर 2009 से 10 अक्तूबर 2009 तक 12 दिन कुल 162 दिनाें (जो 2 x 162 = 324 दिन अर्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य है) की रूपांतरित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि स्व0 विमल उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)। 3 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010

30 अगस्त 2010

सं0 7/एल 6-1025/09-892—श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, प्राक्कलन पदाधिकारी, तिरहुत नहर अंचल, मोतिहारी को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 20 जून 2009 से 31 अगस्त 2009 तक कुल 73 (तिहत्तर) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री सिंह उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।

———

30 अगस्त 2010

सं0 7/एल 6-1019/10- 893—श्री अरूण कुमार सिन्हा, सम्पर्क पदाधिकारी, सम्पर्क कार्यालय, जल संसाधन विभाग, काठमांडू (नेपाल) को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 29 सितम्बर 2009 से 21 अक्तूबर 2009 तक कुल 23 (तेईस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री सिन्हा उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।

———

26 अगस्त 2010

सं0 7/एल 6-1016/10-877—श्री सुरेश पासवान, तत्कालीन सहायक अभियंता, आयोजन एवं मो0 प्रमंडल, डिहरी, शिविर-इन्द्रपुरी सम्प्रति सहायक अभियंता, ज़िला शहरी विकास अभिकरण, बेतिया (पश्चिमी चम्पारण) को बिहार सेवा संहिता के नियम-232, 234 के अन्तर्गत दिनांक 1 मार्च 2006 से 11 जुलाई 2006 तक कुल 132 दिनों की रूपांतरित अवकाश (जो 2 X 132 = 264 दिन अर्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य है) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री पासवान उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।

———

20 अगस्त 2010

सं0 7/एल 6-1018/10-853—श्री नित्यानंद यादव, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, चम्पारण तटबंध अवर प्रमंडल, मोतिहारी को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 23 जनवरी 2010 से 4 फरवरी 2010 तक कुल 13 (तेरह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री यादव उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।

———

20 अगस्त 2010

सं0 7/एल 6-1007/10-852—श्री शेख शोएब आलम, प्राक्कलन पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल संख्या-1, सकरी (मधुबनी) को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 13 सितम्बर 2009 से 9 नवम्बर 2009 तक कुल 58 (अंठावन) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री आलम उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।

———

13 अगस्त 2010

सं0 7/एल 6-1015/10-810—श्री त्रिभुवन सिंह, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, मुरलीगंज (मधेपुरा) सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गंडक योजना, गोपालगंज को बिहार सेवा संहिता के नियम- 227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 21 मई 2009 से 10 जून 2009 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री सिंह उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)। 4 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010

सं0 7/विविध-12-1040/05-891

जल संसाधन विभाग

प्रेषक, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के अवर सचिव (प्रबंधन)। सेवा में, महालेखाकार, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 30 अगस्त 2010 विषयः- श्री धर्मदेव सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल सं0-2, कहलगाँव, शिविर-शिवनारायणपुर (भागलपुर) सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, जल पथ अंचल, भभुआ द्वारा केन्द्रीय जल आयोजन, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन पूर्व में दिनांक 30 मई 1977 से 6 फरवरी 1979 तक की गई सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करने की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. यह स्वीकृति बिहार पेंशन नियमावली के नियम-101 (ख) तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना का परिपत्र सं0 1191/वि0, दिनांक 1 जून 2005 के आलोक में प्रदान की जाती है।

3. इसमें वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति एवं प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।

———

समाज कल्याण विभाग

———

अधिसूचना

11 अक्तूबर 2010

सं0 3/क0म0आ0-102/05-4629—समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0 1731, दिनांक 2 नवम्बर 2007 द्वारा बिहार राज्य महिला आयोग के पुनर्गठन के फलस्वरूप श्रीमती मालती गुप्ता, ग्रा0पो0-रामगढ़, जिला-कैमूर को सदस्य पद पर मनोनीत किया गया था।

1. श्रीमती मालती गुप्ता, सदस्य, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना द्वारा समर्पित त्यागपत्र के आवेदन दिनांक 5 अक्तूबर 2010 को बिहार राज्य महिला आयोग, अधिनियम 1999 की धारा-4 के कंडिका-2 में निहित प्रावधान के आलोक में स्वीकृत किया जाता है।

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू समझा जाय।बिहार-राज्यपाल के आदेश से,---- आर0एन0झा0, संयुक्त सचिव। ——— सामान्य प्रशासन विभाग ——— अधिसूचना 25 अक्तूबर 2010 सं॰ 7/पी0-4-2-22/2010-10688-सा0—दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-21 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित पदाधिकारियों को दिनांक 1 अक्तूबर 2010 से 31 मार्च 2011 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित जिले के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2,1974) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदा शक्तियों का प्रयोग करेंगे । राज्यपाल उक्त पदाधिकारियों को धारा-144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान करते हैं ।5 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010

क्र॰ पदाधिकारी का नाम पदनाम पदस्थापन स्थल
1 2 3 4
1 श्री देवेन्द्र कुमार सविता जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कटिहार
2 श्री राजेन्द्र प्रसाद मोटर यान निरीक्षक कटिहार
3 श्री अशोक कुमार त्रिपाठी जिला आपूर्ति पदाधिकारी कटिहार
4 श्री मिथिलेश कुमार अनुदेशक, नागरिक सुरक्षा कटिहार
5 श्री कमलेश कुमार वर्मा जिला योजना पदाधिकारी कटिहार
6 श्री राजेन्द्र प्रसाद मोची राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी कटिहार
7 श्री गीता प्रसाद सिंह क्षेत्र पदाधिकारी विस्कोमान कटिहार
8 श्री नन्दजी सिंह न फेड े कटिहार
9 श्री अश्विनी कुमार चौधरी सहायक पाट प्रसार पदाधिकारी कटिहार
10 श्री मतीउर रहमान जिला खनन निरीक्षक कटिहार
11 श्री मनोज कुमार सिंह कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल कटिहार
12 श्री योगेन्द्र नाथ दूबे स्हायक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल कटिहार
13 श्री विभाकर राम सहायक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल कटिहार
14 श्री शिव कुमार सिंह उद्योग विस्तार पदाधिकारी कटिहार
15 श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता अवर निरीक्षक उत्पाद कटिहार
16 श्री रूपेश कुमार पंडित कनीय अभियन्ता, जिला मत्स्य कार्यालय कटिहार
17 श्री सत्य नारायण राय पर्यवेक्षक, पौधा संरक्षण कार्यालय कटिहार
18 श्री अनिल कुमार सहायक अभियन्ता, अनुश्रवण,पथ प्रमण्डल कटिहार
19 श्री मनोज कुमार प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रम0 कटिहार।
20 श्री अब्दूल क्यूम कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रम0 कटिहार
21 श्री उपेन्द्र प्रसाद मण्डल सहाायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल कटिहार
22 श्री कवीन्द्र कुमार ठाकुर जिला सहकारिता पदाधिकारी कटिहार
23 श्री सुनील कुमार कनीय अभियन्ता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल कटिहार
24 श्री अभय कुमार सहायक अभियन्ता, पी0एच0ई0डी0 कटिहार
25 श्री सीता राम यादव कनीय अभियन्ता, पी0एच0ई0डी0 कटिहार/बारसोई
26 श्री राम उदगार सिंह कनीय अभियन्ता, पी0एच0ई0डी0 कटिहार
27 श्री चन्द्रशेखर झा कनीय अभियन्ता, पी0एच0ई0डी0 कटिहार
28 श्री सुधीर कुमार मण्डल सहायक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य प्रम0-2 कटिहार
29 श्री सुनील कुमार लेखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य प्र0-2 कटिहार
30 श्री रवि कान्त तिवारी जिला प्रवन्धक, बि0रा0खाद्य निगम कटिहार
31 श्री राधेश्याम सिंह सहायक प्रवन्धक, बि0रा0खा0निगम कटिहार
32 श्री परितोश कु0 मण्डल सहायक प्रवन्धक, बि0रा0खा0निगम कटिहार
33 श्री शिव रतन रजक जिला अभियन्ता, जिला परिषद कटिहार
34 श्रीमती मधु कुमारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कटिहार
35 श्री मनोरंजन झा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कटिहार
36 श्री यूनूस अन्सारी कार्य निरीक्षक, पी0एच0ई0डी0 कटिहार
37 श्री दिनेश कुमार सिंह प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी डण्डखोरा
38 श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह अंचल पदाधिकारी डण्डखोरा
39 मो0 ईस्लाम कनीय अभियन्ता ब्रारी
40 मो0 सैयद अली अब्बास सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल काढागोला
41 श्री केदार नाथ सिंह कनीय अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल काढ़ागोला
42 श्री आसुतोष कुमार रंजन सहायक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0 कटिहार
43 श्री मणी कान्त मण्डल प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी म्नसाही
44 श्रीमती कमला कुमारी कार्यपालक दण्डाधिकारी बारसोई
45 श्री मुनी लाल मण्डल ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक बारसोई
46 श्री असरफ अली कनीय अभियन्ता, आर0ई0ओ0 बारसोई
47 श्री रीतेश चन्द्र झा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी बारसोई
48 श्री सुरेश प्रसाद सिंह प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी क्दवा
49 श्री शशि भूषण प्रसाद कार्य निरीक्षक क्दवा
50 श्री मैथिलि शरण चौधरी प्रखण्ड षिक्षा पदाधिकारी क्दवा
51 श्रीमती सुनीता कुमारी कार्यपालक दण्डाधिकारी म्निहारी
52 श्री संदीप कुमार प खण्ड प्रसार पदाधिकारी ्र म्निहारी
53 श्री उपेन्द्र प्रसाद मण्डल प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी अमदावाद
54 श्री रमेश प्रसाद सहायक अभियन्ता, डूडा कटिहार
6 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

———

ऊर्जा विभाग

———

अधिसूचना

27 अक्तूबर 2010

सं॰ प्र2/ज0वि0नि0-10/93 (खंड)-27—विभागीय अधिसूचना संख्या-03 दिनांक 5 मार्च 2010 के क्रम में बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0 के निदेशक मंडल में बिहार राज्य के द्वारा नियुक्त किये जाने वाले निदेशकों को निम्न प्रकार से नियुक्त किया जाता है :-

1. श्री रविकान्त, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना। निदेशक
2. श्री एल0 पी0 सिन्हा, प्रबंध निदेशक, बि0रा0ज0वि0 निग0 लि0, पटना। निदेशक
3. श्री रविनन्दन सहाय, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना। अंशकालीन निदेशक
4. श्री देवी रजक, अभियन्ता प्रमुख (मध्य) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना। अंशकालीन निदेशक
5. श्री टुनटुन झा, सदस्य (संचरण), बि0रा0वि0 बोर्ड, पटना। अंशकालीन निदेशक

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

ÑÑÑ अधीIक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 34Ñ571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in7 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राOयराOयराOयराOयपाल और काया(cid:30)Pयपाल और काया(cid:30)Pयपाल और काया(cid:30)Pयपाल और काया(cid:30)PयI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधअिधअिधअिधसूचनाएं और िनयम आNद।सूचनाएं और िनयम आNद।सूचनाएं और िनयम आNद।सूचनाएं और िनयम आNद।

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7 vizhy 2010

सं॰ 2 स्था0 (5) 253/09-1696—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, किशनगंज के ज्ञापांक- 269/जि0 स्था0, किशनगंज, दिनांक 31 जुलाई 2009 की अनुशंसा एवं उक्त अनुशंसा की संपुष्टि पत्राांक-506, दिनांक 17 दिसम्बर 2009 के आलोक में श्री संदीप कुमार, पुत्रा-स्व0 सहदेव कुमार का वर्त्तमान पता- ग्राम-गोमहर, पोस्ट-जगाई, पोस्ट थाना-एकंगरसराय, जिला-नालन्दा को वर्ग-3 (तीन) निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान रुपये 3050-75-3950- 80-4590 में नियुक्त कर क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ के अन्तर्गत पदस्थापित किया जाता है।

2. इनकी जन्म तिथि 6 फरवरी 1987 (छः फरवरी उन्नीस सौ सतासी ई0) है।

3. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करना होगा।

5. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।

6. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि मृत सरकारी के आश्रित परिवार के भरण पोषण का पूर्व उत्तरदायित्व उन पर होगी। इसकी अवहेलना करने पर उनके वेतन से एक पर्याप्त अंश काटकर प्रतिमाह मृत सरकारी सेवक के आश्रित को दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी अर्थात कारण पृच्छा कर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. यदि बाद में यह पाया गया कि नियुक्त कर्मचारी के गलत तथ्य अथवा कागजात के आधार पर नियुक्ति पायी है तो किसी भी समय एक सूचना देकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

8. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारियों का योगदान 3 (तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगे और नियुक्तिकर्त्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 माह के अंदर यह संपुष्टि नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

आदेश से,

(ह॰) अस्पष्ट, निदेशक।

———

9 vizhy 2010

सं॰ 2 स्था0 (5) 257/09-1736—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, पूर्णियाँ के ज्ञापांक-1085/ स्था0, दिनांक 27 अक्तूबर 2009 की अनुशंसा एवं उक्त अनुशंसा की संपुष्टि पत्राांक-125/ स्था0, दिनांक 28 जनवरी 2010 के आलोक8 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010 में श्री प्रवीण कुमार, पुत्रा-स्व0 बालेश्वर प्रसाद यादव का वर्त्तमान पता- ग्राम- मरंगा पश्चिम, पोस्ट- मरंगा, थाना- कृत्यानंद हाट, जिला- पूर्णियाँ को वर्ग-3 (तीन) निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान रुपये 3050-75-3950-80-4590 में नियुक्त कर क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ के अन्तर्गत पदस्थापित किया जाता है।

2. इनकी जन्म तिथि 5 मार्च 1987 (पाँच मार्च उन्नीस सौ सतासी ई0) है।

3. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करना होगा।

5. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

6. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व उन पर होगी। इसकी अवहेलना करने पर उनके वेतन से एक पर्याप्त अंश काटकर प्रतिमाह मृत सरकारी सेवक के आश्रित को दिया जाएगा एवं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी अर्थात कारण पृच्छा कर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. यदि बाद में यह पाया गया कि नियुक्त कर्मचारी के गलत तथ्य अथवा कागजात के आधार पर नियुक्ति पायी है तो किसी भी समय एक सूचना देकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

8. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारियों का योगदान 3 (तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगे और नियुक्तिकर्त्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

आदेश से,

(ह॰) अस्पष्ट, निदेशक।

ÑÑÑÑ अधीIक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 34Ñ571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in9 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010

भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))

और सव(cid:30)साऔर सव(cid:30)साऔर सव(cid:30)साऔर सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इ`याधारण सूचनाएं इ`याधारण सूचनाएं इ`याधारण सूचनाएं इ`याNद।Nद।Nद।Nद। ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

सूचना

सं॰ 44—मैं अभिधा पुत्री श्री अनिल कुमार प्रसाद, निवासी 104, पुष्पवाटिका अपार्टमेन्ट, रोड नं॰ 2, महेशनगर, पटना-24, शपथ सं॰-2400, दिनांक 23 जून 2009/14951 दिनांक 11 दिसम्बर 2009 घोषित करती हूँ कि अब आगे से मैं अभिधा आर्या के नाम से सभी उद्देश्यों के लिए जानी जाऊॅगी।

अभिधा।

No. 44—I earlier known as Abhidha, D/o Sri Anil Kumar Prasad R/o 104, Pushpvatika Apartment Road No.2, Maheshnagar, Patna-24 vide affidavit no. 2400 dated 23rd June 2009 declare that now onwards I will be known as Abhidha Arya for all purposes.

Abhidha.

ÑÑÑÑ अधीIक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 34Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in10 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010 11 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत

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पथ निर्माण विभाग ——— अधिसूचना 5 अक्तूबर 2010 सं॰ निग/सारा-4 (पथ)-29/04-14386(s)—श्री रामनाथ सुमन, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, पूर्णियां सम्प्रति सहायक अभियंता, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध नगर विकास विभगा के पत्रांक-3763 दिनांक 27 अक्तूबर 2004 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन/आरोप-पत्र के आलोक में, नियम विरूद्ध कार्य करने, नगर परिषद के कार्य में राशि के दुरूपयोग एवं अनियमितता बरतने जैसे आरोपों के लिए दर्ज खजाँचीहाट थाना कांड संख्या-181/04 में निर्गत वारंट एवं लम्बे समय से फरार रहने के परिणामस्वरूप पथ निर्माण विभाग के आदेश ज्ञापांक-कैम्प, पूर्णियां-2, दिनांक 6 जून 2006 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया, जिसे पुनः अधिसूचना संख्या-8918 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-8919 (एस) दिनांक-31 जुलाई 2006 द्वारा सम्पुष्ट किया गया। साथ ही संकलप ज्ञापांक-11025 (एस) दिनांक-18 सितम्बर 2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय अधिसूचना संख्या-8528 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-8529 दिनांक 8 जून 2010 द्वारा इन्हें तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि का विनिश्चय इनके विरूद्ध दर्ज खजाँचीहाट थाना कांड संख्या-181/04 के अंतिम फलाफल पर निर्भर करने का आदेश पारित किया गया।

2. इसी प्रकरण में श्री सुमन, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, पूर्णियां के विरूद्ध खजाँचीहाट थाना कांड संख्या-181/04 में विधि विभाग के आदेश संख्या-4900 (जे0) दिनांक 24 अगस्त 2007 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई तथा संबंधित आरोप पत्र संख्या-283/06 दिनांक 26 सितम्बर 2006 को माननीय न्यायालय में समर्पित है। 3. श्री सुमन के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-114 दिनांक 11 मार्च 2008 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध सभी प्रमाणित/अंशतः प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3107 (एस) दिनांक 6 अप्रील 2009 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की गई। तद्‌आलोक में इनके द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2009 को समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इनके विरूद्ध आरोपों की प्रमाणिकता साक्ष्यों पर आधारित और असंदिग्ध रूप से प्रमाणित है।12 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010 4. इस पृष्ठभूमि में सरकार के निर्णयानुसार इनके विरूद्ध प्रस्तावित दंडों पर विभागीय पत्रांक-14957 (एस) अनु0 दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1673 दिनांक 16 सितम्बर 2010 द्वारा दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। 5. अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री रामनाथ सुमन, सहायक अभियंता के विरुद्ध निम्नांकित निर्णय लिया जाता हैः-

(क) इन्हें आरोप वर्ष 2003 से निम्नतर कालमान वेतन पर पदावनत किया जाता है तथा सहायक अभियंता संवर्ग में उक्त वर्ष से ही इनकी वरीयता की गणना की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, अपर सचिव।

———

सं॰ 3नि0गो0 (2)1034/02-प0पा0-331 नि॰गो॰

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

——— संकल्प

28 सितम्बर 2010

डा0 देवनन्दन प्रसाद महतो, तदेन कृत्रिाम प्रजनन प्रणाली पदाधिकारी, शुक्रकोष, बरौनी (दि031.07.98 से सेवानिवृत) के विरूद्ध लाए गए आरोपों-(1) विभागीय आदेश की अवहेलना एवं (2) वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर 25 कर्मियों को अवैध ढंग से बिना स्वीकृत पद के नियुक्त करना एवं बिना आवंटन के अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतन का भुगतान करने के लिए संकल्प ज्ञापांक 832 नि0शा0 दिनांक 9 सितम्बर 1996 से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी। उक्त विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरांत विभागीय आदेश ज्ञापांक 1022 नि0शा0 दिनांक 14 सितम्बर 1998 द्वारा डा0 महतो को निम्न दण्ड संसूचित किया गया था- 1. डा0 महतो की निलंबन अवधि दिनांक 25 अप्रील 1995 से 3 जुलाई 1997 तक निलंबन अवधि मानी जाएगी और इस अवधि के लिए उन्हें निलंबन भत्ते के अतिरिक्त और कुछ भी देय नही होगा।

2. डा0 महतो को ऐसे पद पर पदस्थापित किया जायेगा जहां उन्हें निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व वहन नहीं करना पड़े तथा

3. डा0 महतो की एक वार्षिक वेतन वृ़द्धि रोकी जाती है।

उक्त दण्डादेश दिनांक 14 सितम्बर 1998 से निर्गत किया गया था जबकि डा0 महतो दिनांक 31 जुलाई 1998 को अर्थात दण्डादेश निर्गत करने के पहले ही सेवानिवृत हो चुके थे। अतः डा0 महतो द्वारा दण्डादेश को चुनौती देने वाली याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दण्डादेश दिनांक 29 अप्रील 2004 को पारित न्यायादेश से निरस्त कर दिया गया। उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर एल0पी0ए0 भी लिमिटेशन एवं मेरिट के आधार पर दिनांक 7 नवम्बर 2006 को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29 अप्रील 2004 एवं दिनांक 7 नवम्बर 2006 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 1022 दिनांक 14 सितम्बर 1998 (जिससे दण्डादेश संसूचित किया गया था) को विभागीय आदेश ज्ञापांक 92 नि0गो0 दिनांक 12 मार्च 2007 से निरस्त करते हुए डा0 महतो की निलंबन अवधि को कार्यावधि मानने एवं विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता ने भी डा0 महतो के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत कार्रवाई करने का परामर्श प्रतिवेदित किया है। उक्त नियम के आलोक में डा0 महतो के विरूद्ध उनके पूर्ण पेंशन पर स्थायी रूप से रोक लगाने संबंधी प्रस्तावित दण्ड पर उनसे कारण पृच्छा की गयी जिसके अनुपालन में उनसे प्राप्त कारणपृच्छा जबाव का विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं पूर्ण विचारोपरान्त उनके कारणपृच्छा जबाव को अस्वीकार कर दिया गया। डा0 महतो के पूर्ण पेंशन के भुगतान पर स्थायी रूप13 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010 से रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्राी का अनुमोदन प्राप्त है। डा0 महतो के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग का मंतव्य प्राप्त किया गया और पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा डा0 महतो के पूर्ण पेंशन संबंधी प्रस्तावित दण्ड को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

डा0 महतो के विरूद्ध संदर्भित आरोपों को विभागीय कार्यवाही द्वारा प्रमाणित पाए जाने के आलोक में इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है, जबकि सरकारी सेवक को पेंशन प्रदान किए जाने हेतु यह एक मानी हुई शर्त्त है। अतः वर्णित परिस्थितियों में सरकार के निर्णय के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत डा0 देवनन्दन प्रसाद महतो, तदेन सेवानिवृत कृत्रिाम प्रजनन प्रणाली पदाधिकारी, शुक्रकोष, बरौनी जो दिनांक 31 जुलाई 1998 को सेवानिवृत हो गए हैं, को भविष्य में पेंशन का भुगतान स्थायी रूप से नहीं किया जाएगा।

vkns'k - आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियॉं सभी सक्षम प्राधिकार/ संबंधित पदाधिकारी को अवश्य भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रामजीवन सत्यार्थी, अवर सचिव।

———

सं॰ 3नि0गो0 (10)-09/09-प0पा0-397 नि॰गो॰

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

——— संकल्प

19 अक्तूबर 2010

पशुपालन घोटाले ( जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई थी) के उजागर होने के पश्चात्‌ सी0बी0आई0 द्वारा की गयी जॉंच के उपरांत सी0बी0आई0 ने डा0 सीताराम सिंह, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, दुमका को कांड संख्या-आर0सी0-39(ए)/96 एवं आर0सी0-37(ए)/96 में आरोपित किया है। इनमें से कांड संख्या आर0सी0-39(ए)/96 में माननीय विशेष न्यायाधीश VII, सी0बी0आई (ए0एच0डी0स्कैम) न्यायालय, रॉंची द्वारा दिनांक 12 जून 2008 को पारित न्याय निर्णय द्वारा डा0 सीताराम सिह को उनके विरूद्ध लाए गए आरोप को प्रमाणित पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी है। स्पष्ट है कि संदर्भित कांड में गठित आरोप/आरोपों के प्रमाणित पाए जाने के बाद ही डा0 सीताराम सिंह को माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा सजा दी गयी है। न्यायिक कार्यवाही में सजा दिए जाने के कारण इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है, जबकि यह पेंशन प्रदान किए जाने हेतु एक मानी हुई शर्त्त है।

अतः उपर वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ए) एवं 43(बी) के तहत राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त डा0 सिंह के पूर्ण पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है। सरकार के निर्णय के आलोक में प्रस्तावित दण्ड पर डा0 सिंह से की गयी कारण पृच्छा के आलोक में उनसे प्राप्त जबाव को समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए उनका पूर्ण पेंशन एवं उपादान स्थायी रूप से रोकने संबंधी दण्ड को बरकरार रखा गया है। डा0 सिंह के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति प्राप्त है।

अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग के सहमति के आधार पर डा0 सीताराम सिंह, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, दुमका जो दिनांक 31 जनवरी 2005 को सेवानिवृत हो गए हैं, को भविष्य में पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से नहीं किया जायेगा। साथ ही डा0 सिंह के निलंबन की तिथि 2 मार्च 1996 से सेवानिवृति की तिथि 31 जनवरी 2005 के बीच के अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगी।vkns'k - आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियॉं सभी सक्षम प्राधिकार/संबंधित पदाधिकारी को अवश्य भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जय नारायण सिंह, विशेष सचिव। 14 (cid:18)बहार गजट, 10 नव'बर 2010

सं॰ 3नि0गो0 (10)09/09-प0पा0-398 नि॰गो॰

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

——— संकल्प

19 अक्तूबर 2010

पशुपालन घोटाले ( जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई थी) के उजागर होने के पश्चात्‌ सी0बी0आई0 द्वारा की गयी जॉंच के उपरांत सी0बी0आई0 ने डा0 फ्रेडी केरकेटा, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, दुमका को कांड संख्या-आर0सी0-39(ए)/96, आर0सी0-45(ए)/96, एवं आर0सी0-63(ए)/96 में आरोपित किया है। इनमें से कांड संख्या आर0सी0-39(ए)/96 में माननीय विशेष न्यायाधीश VII, सी0बी0आई (ए0एच0डी0स्कैम) न्यायालय, रॉंची द्वारा दिनांक 12 जून 2008 को पारित न्याय निर्णय द्वारा डा0 फ्रेडी केरकेटा को उनके विरूद्ध लाए गए आरोप को प्रमाणित पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी है।

स्पष्ट है कि संदर्भित कांड में गठित आरोप/आरोपों के प्रमाणित पाए जाने के बाद ही डा0 केरकेटा को माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा सजा दी गयी है। न्यायिक कार्यवाही में सजा दिए जाने के कारण इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है, जबकि यह पेंशन प्रदान किए जाने हेतु एक मानी हुई शर्त्त है।

अतः उपर वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ए) एवं 43(बी) के तहत राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त डा0 केरकेटा के पूर्ण पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है। सरकार के निर्णय के आलोक में प्रस्तावित दण्ड पर डा0 केरकेटा से की गयी कारण पृच्छा के आलोक में उनसे प्राप्त जबाव को समीक्षापरान्त अस्वीकृत करते हुए उनका पूर्ण पेंशन एवं उपदान स्थायी रूप से रोकने संबंधी दण्ड को बरकरार रखा गया है। डा0 केरकेटा के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति प्राप्त है।

अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग के सहमति के आधार पर डा0 फ्रेडी केरकेटा, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, दुमका जो दिनांक 31 जनवरी 2005 को सेवानिवृत हो गए हैं, को भविष्य में पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से नहीं किया जायेगा। साथ ही डा0 केरकेटा के निलंबन की तिथि 11 जुलाई 1996 से सेवानिवृति की तिथि 31 जनवरी 2005 के बीच के अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगी।

vkns'k - आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियॉं सभी सक्षम प्राधिकार/ संबंधित पदाधिकारी को अवश्य भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जय नारायण सिंह, विशेष सचिव।

ÑÑÑÑ अधीIक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 34Ñ571+150-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 November 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-11-10.45/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-11-10.45.