िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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15151515 )दस+ब)दस+ब)दस+ब)दस+बरररर 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)4, पदःथापन, बदली, श(cid:18)4, छु 9ट(cid:15)
भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत और अ;य <य(cid:18)4गत सूचनाएं। 2-3
या उपःथा(cid:18)पत )कये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मB के समादेंटाओं के
सिमितयB के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,
मंडल मY पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक।
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बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,
भाग-7—संसद के अिधिनयम Sजनपर रांशपित क] एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,
अनुमित िमल चुक] है। ---
एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-
भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के
संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम, छाऽवृ(cid:18)P ूदान,
ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर आ)द।
---
भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आ)द ---
सिमितयB के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाMRयKB (cid:24)ारा
भाग-9—(cid:18)व_ापन
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उVच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं
;यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण सूचनाएं इaया)द। ---
2 (cid:18)बहार गजट, 15 )दस+बर 2010भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)4श(cid:18)4श(cid:18)4श(cid:18)4, , , , छु 9ट(cid:15) और छु 9ट(cid:15) और छु 9ट(cid:15) और छु 9ट(cid:15) और अ;यअ;यअ;यअ;य वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
गृह (विशेष) विभाग ——— अधिसूचना 14 दिसम्बर 2010 सं॰ स्टे॰/झा॰/वि॰-173/2010-13575—माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा एल0पी0ए0 सं0 881/2010 इन्द्रजीत कुमार आर्य-बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 9 सितम्बर 2010 को पारित आदेष के आलोक में गृह (विषेष) विभाग, बिहार, पटना के आदेष सं0 13452, दिनांक 9 दिसम्बर 2010 के द्वारा लिये गये निर्णय (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-72 की उप-धारा(2) के अन्तर्गत कार्मिक, लोक षिकायत एवं पेंषन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अंतिम रूप से आवंटित श्री राजू चौधरी, सहायक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग का विषेष परिस्थिति में निम्न रूप में अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण किया जाता है ।
| क्र0 सं0 | पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम | जन्म-तिथि | अंतिम आवंटन से संबंधित केन्द्र सरकार के आदेष संख्या एवं तिथि | केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य | विषेष परिस्थिति में स्थानान्तरित राज्य |
| 1 | श्री राजू चौधरी, सहायक अभियन्ता | 05-12-1962 | आदेष सं0-76(झा0)/06, दिनांक-13-09-2006 | झारखंड | बिहार |
दिनांक-13-09-2006 2. यह स्थानान्तरण, श्री इन्द्रजीत कुमार आर्य एवं श्री राजू चौधरी, दोनों सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा पारस्परिक स्थानान्तरण किये जाने हेतु दिये गये संयुक्त अभ्यावेदन के आलेाक में पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक 4608, दिनांक 21 जून 2008 एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार के पत्रांक 12531, दिनांक 6 नवम्बर 2009 के द्वारा दी गई सहमति से निर्गत गृह (विषेष) विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-10375, दिनांक 16 दिसम्बर 2009 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 सं0 881/2010 में रद्द कर दिये जाने के कारण विषेष परिस्थिति में किया गया है । इस स्थानान्तरण में यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा तथा गृह (विषेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 277, दिनांक 3 फरवरी 2009 के आलोक में वरीयता का निर्धारण होगा ।
3. माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा एल0पी0ए0 सं0 881/2010 में पारित आदेष से गृह (विषेष) विभाग की अधिसूचना सं0 10375, दिनांक 16 दिसम्बर 2009 रद्द किए जाने के कारण श्री इन्द्रजीत कुमार आर्य, सहायक अभियन्ता का कैडर आवंटन पूर्ववत बिहार राज्य रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव रंजन सिन्हा, उप-सचिव ।
——— निगरानी विभाग ——— अधिसूचना 6 दिसम्बर 2010 सं0 1/स्था0-35/87 अंश-1-8344—पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 12746(S), दिनांक 25 अगस्त 2010 के आलोक में श्री विनय कुमार, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता का योगदान दिनांक 26 अगस्त 2010 के पूर्वाह्नन से तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के रिक्त पद पर स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विश्व मोहन मिश्र, संयुक्त सचिव।3 (cid:18)बहार गजट, 15 )दस+बर 2010
ऊर्जा विभाग
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अधिसूचनाएं
6 दिसम्बर 2010
सं॰ प्र02/विद्युत धारा-42/2003-29—श्री कमलदेव सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी जिनकी सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0 7/स्था0-1-9-09/2005/2476, दिनांक 17 मार्च 2010 एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिसूचना सं0 424, दिनांक 1 सितम्बर 2010 द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-153 एवं उक्त अधिनियम की धारा-135-141 में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन पेसू क्षेत्र पटना के लिए गठित विशेष न्यायालय में पदस्थापन हेतु सौंपी गई है को अगले आदेश तक पेसू क्षेत्र पटना के लिए गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
सं॰ प्र02/विद्युत धारा-42/2003-30—श्री राज किशोर सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय जिनकी सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0 7/स्था0-1-9-09/2005/2476, दिनांक 17 मार्च 2010 एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिसूचना सं0 424, दिनांक 1 सितम्बर 2010 द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-153 एवं उक्त अधिनियम की धारा-135-141 में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन मगध क्षेत्र गया के लिए गठित विशेष न्यायालय में पदस्थापन हेतु सौंपी गई है को अगले आदेश तक मगध क्षेत्र गया के लिए गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शम्भुनाथ मिश्र, संयुक्त सचिव। 4 (cid:18)बहार गजट, 15 )दस+बर 2010 5 (cid:18)बहार गजट, 15 )दस+बर 2010
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राQयराQयराQयराQयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।
ÑÑÑÑÑ ऊर्जा विभाग ——— अधिसूचना 6 दिसम्बर 2010 सं0 प्र02/आयोग सदस्य चयन-17/03 (खंड)-28—विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा 85 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार एतद् द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) के अध्यक्ष एवं सदस्य को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित करने के लिए निम्नलिखित चयन समिति का गठन करती है :-
2. (क) न्यायमूत्र्ति (अवकाश प्राप्त) श्री धर्मपाल सिन्हा - अध्यक्ष (ख) बिहार सरकार के मुख्य सचिव - सदस्य (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली - सदस्य 3. सरकार के प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, चयन समिति के संयोजक होंगे। 4. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शम्भुनाथ मिश्र, संयुक्त सचिव।