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विषय :विषय :विषय :विषय :---- सरकार के विभागों एवं विभागाध्यक्षोंसरकार के विभागों एवं विभागाध्यक्षोंसरकार के विभागों एवं विभागाध्यक्षोंसरकार के विभागों एवं विभागाध्यक्षों के प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विस्तारके प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विस्तारके प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विस्तारके प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विस्तार ।
उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय संकल्प सं0 3060/वि(2), दिनांक 18 मई 1998 द्वारा सभी सरकारी विभागों एवं विभागाध्यक्षों के क्रमशः 50,000 (पचास हजार) एवं 40,000 (चालीस हजार) रु0 स्थाई अग्रिम स्वीकृत करने की शक्ति निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रदत्त की गई थी -
i ( ) महालेखाकार, बिहार से अनुमान्यता प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय, और ii ( ) इसका समुचित एवं अद्यतन लेखा रखा जाय।
2. राज्य सरकार द्वारा स्थाई अग्रिम की व्यवस्था ऐसे मामलों के निष्पादन के लिये की जाती है, जहां राशि की तुरंत आवश्यकता हो और राजकोष से राशि की निकासी के लिये समय नहीं हो। ऐसी स्थिति बार-बार आती रहती है जहां नगद राजकोष से राशि प्राप्त करना संभव नहीं होता है। विभिन्न सामग्रियों के मूल्यों में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि एवं यात्रा तथा न्यायिक मामलों हत्यादि के व्यय में 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 *दसम ्बर 2010 4. स्थाई अग्रिम की स्वीकृति बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-112(2) की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए की जाएगी।
5. पूर्व में निर्गत संकल्प सं0 3060/वि(2), दिनांक 18 मई 1998 की कंडिका-3 में उल्लिखित प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। 6. विस्तारित शक्तियों के अनुसार राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह स्थायी अग्रिम है। अतः व्यय का विकलन लोक लेखा-2-शीर्ष-8672-स्थायी नगद अग्रदाय(व्यय)-101 सिविल में होगा।
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया आदेश : आदेश : आदेश : आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाजाजाजाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधितों तथा महालेखाकय एवं इसकी प्रति सभी संबंधितों तथा महालेखाकय एवं इसकी प्रति सभी संबंधितों तथा महालेखाकय एवं इसकी प्रति सभी संबंधितों तथा महालेखाकार, बिहार के सूचनार्थ भेजी जायार, बिहार के सूचनार्थ भेजी जायार, बिहार के सूचनार्थ भेजी जायार, बिहार के सूचनार्थ भेजी जाय।।।।