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सामान्य प्रषासन विभाग
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संकल्प
2 नवम्बर 2010
श्री सुरेन्द्र राय (बि0प्र0से0), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी (अररिया) को इंदिरा आवास योेजना हेतु आवंटित राषि रु0 8,42,41,222 रू0 राष्ट्रीय—त बैंक में नहीं जमाकर डेहटी पैक्स में जमा कर इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्षिका के विपरीत कार्य करने, उच्चाधिकारियों के आदेष की अवहेलना करने, इंदिरा आवास मद की राषि के दुरूपयोग, गबन तथा कदाचार का मार्ग प्रषस्त करने तथा इंदिरा आवास के लाभार्थियों के चयन में भारी अनियमितता बरतने आदि प्रतिवेदित आरोपोंं के लिए विभागीय संकल्प संख्या 353 दिनांक 29 जनवरी 2009 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प संख्या 9422, दिनांक 18 सितम्बर 2009 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी।
2. श्री राय द्वारा निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध दायर सी0 डब्ल्यु0 जे0 सी0 संख्या 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 +दस-बर 2010 से आदेष संख्या 11022 दिनांक 29 अक्तूबर 2010 पारित किया गया। मुख्य सचिव द्वारा पारित उक्त आदेष के अनुपालन में श्री राय को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। 3. सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि श्री राय के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन तक इन्हें किसी विाीय जिम्मेवारी के पद पर पदस्थापित नहीं किया जायेगा।
4. श्री राय की निलंबन अवधि के विनियमन एवम् वेतन के संबंध मं इनके विरुद्ध संचालित विभागीय
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के अवर सचिव।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 787-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in