Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 December 2010

Published 22 December 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-12-22.793
Languages
English, Hindi
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विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टैरिफ बेस्ड बिडिंग (केस-II) के तहत ताप विद्युत गृहों की स्थापना हेतु निर्गत मार्ग-दर्शन के आलोक में बिहार पावर इन्फ्रस्ट्रक्चर कंपनी प्रा0लि0 के माध्यम से राज्य के तीन स्थानों यथा, पिरपैंती (भागलपुर), चौसा (बक्सर) एवं कजरा (लखीसराय) में ताप विद्युत गृहों की स्थापना की जा रही है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 के तहत अधिसूचना निर्गत होने के बाद ही इन परियोजनाओं के लिए कोल लिंकेज की अनुशंसा भेजी जा सकती है। उपर्युक्त आलोक में इन परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन का मामला राज्य सरकार केविचाराधीन था। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है किः- i. ऊर्जा विभाग के अनुरोध पर प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा उक्त प्राधिकार के पास लैंड बैंक हेतु उपलब्ध राशि से इन परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन हेतु तत्काल अधियाचना दायर कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 22 *दस,बर 2010 ii. इन परियोजनाओं के लिए निजी निवेशकर्त्ता के चयन के पश्चात परियोजना हेतु भू-अर्जन पर होने वाले व्यय की संपूर्ण राशि निजी निवेशकर्त्ता से वसूल कर इसे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा।

iii. भूमि अर्जन हेतु व्यय की संपूर्ण राशि एकमुश्त वसूल की जाएगी। संपूर्ण राशि की वसूली के पश्चात ही आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अर्जित भूमि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध करा दी जाएगी। iv. बोर्ड द्वारा बिडिंग की शर्त्तों के तहत आवश्यक अनुमोदन/सहमति प्राप्त कर आवश्यकतानुसार भूमि के हस्तानान्तरण की कार्रवाई की जाएगी। कोल लिंकेज नहीं प्राप्त होने अथवा निवेशकर्त्ता द्वारा अभिरूचि नहीं लिये जाने की स्थिति में भू-अर्जन की प्रक्रिया में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी। v. इन परियोजनाओं के लिए कोल लिंकेज प्राप्त नहीं होने अथवा बिडिंग के क्रम में निवेशकर्त्ताओं द्वारा अभिरूचि नहीं लिये जाने पर भू-अर्जन की कार्रवाई रद्‌द की जा सकेगी तथा भू-अर्जन हेतु जमा की गयी राशि जिला पदाधिकारी से प्राधिकार द्वारा वापस प्राप्त कर ली जायेगी।

vi. कोल लिंकेज प्राप्त होने तथा बिडिंग के पश्चात ही भू-अर्जन के तहत धारा-4 के आगे चरण की कार्रवाई की जायेगी।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतियां सभी सदस्यों/सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभीजिला पदाधिकारियों को सूचना के लिए भेजी जाए। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के प्रधान सचिव। ———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु*ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 793-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 December 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-12-22.793/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-12-22.793.