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वित्त विभाग
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संकल्प
22 दिसम्बर 2010
विषयः- बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों के मासिक चिकित्सा-भत्ता की दर में संशोधन के संबंध में ।
बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों एवं उनसे संबंधित पारिवारिक पेंशनधारियों को रु0 100 (एक सौ रु0 मात्र) प्रतिमाह मासिक चिकित्सा-भत्ता का भुगतान किया जाता था ।
2. पद्मनाभन समिति की अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सेवा-निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों एवं उनसे संबंधित पारिवारिक पेंशनधारियों को मासिक चिकित्सा-भत्ता की दर में संशोधन का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।
3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने सेवा-निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को दिनांक 01 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 +दस-बर 2010 स्वीकृत करने का निर्णय लिया है तथा पारिवारिक पेंशनधारियों को रु0 750 (सात सौ पचास रु0 मात्र) प्रतिमाह मासिक चिकित्सा-भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया है । 4. उपर्युक्त चिकित्सा-भत्ता का भुगतान नगद रुप में दिनांक 01 अगस्त 2010 के प्रभाव से किया जाएगा ।
आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन मोहन प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव ।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 797-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in