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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 December 2010

Published 24 December 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-12-24.798
Languages
English, Hindi
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वित्त विभाग की संकल्प सं0 735, दिनांक 07 अप्रील 2005 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों के पेंशन आदि का पुनरीक्षण आदि किया गया था । 2. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान आदि के संबंध में पद्‌मनाभन समिति द्वारा की गई अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान आदि के पुनरीक्षण का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । 3. सम्यक्‌ विचारोपरांत राज्य सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान आदि को निम्नरूपेण पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है :- (I) न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवाः—बिहार न्यायिक सेवा के वैसे पदधिकारी जो दिनांक 02 सितम्बर 2008 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त हुए हैं, के लिए 33 वर्षो की अर्हक सेवा के बदले 20 वर्षो की अर्हक सेवा पूर्ण पेंशन के लिए आवश्यक होगा तथा 10 वर्षो की अर्हक सेवा पेंशन प्रदायी सेवा होगी। 20 वर्षो की अर्हक सेवा पूरी करने वाले न्यायिक पदाधिकारियों को सेवा-निवृत्त की तिथि को प्राप्त अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जाएगी। वैसे न्यायिक सेवा के पदाधिकरी जो सेवा-निवृत्ति की तिथि को 10 वर्षो से अधिक किन्तु 20 वर्षो से कम सेवा पूरी करते हैं उन्हें सेवा-निवृत्ति की तिथि को प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर परिगणित पेंशन की राशि को आनुपातिक रूप से कम करके निर्धारित किया जाएगा । यह प्रावधान 02 सितम्बर 2008 से लागू होगा ।(II) प्रभाव की तिथिः—इस संकल्प में निहित पेंशन एवं उपदान के पुनरीक्षित प्रावधान, वैसे न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मामले में लागू होगें जो 01 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त हुए हैं अथवा उनकी मृत्यु हुई है। (III) दिनांक 01 जनवरी 2006 या उसके बाद एवं दिनांक 01 सितम्बर 2008 के बीच सेवा-निवृत्त होने वाले न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को अंतिम वेतन का 33 वर्षो की अर्हक सेवा के आधार पर पेंशन नियमावली के नियमों के 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 ,दस.बर 2010 आलोक में पेंशन की गणना की जाएगी तथा उससे कम सेवा करने वाले न्यायिक पदाधिकारियों को आनुपातिक आधार पर पेंशन स्वीकृत किया जाएगा । (IV) मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति उपदानः—दि0 01 जनवरी 2006 या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिरियों को सेवा-निवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 3.5 लाख से बढ़ाकर 10 (दस) लाख करने का निर्णय लिया गया है ।

(V) अधिक उम्र के सेवा-निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को पेंशन की राशि में वृद्धिः—बिहार न्यायिक सेवा के वैसे सेवा-निवृत्त पदाधिकारी जिन्होने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर ली है उनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन में निम्नांकित विवरणी के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगाः—

पारिवारिक पेंशनधारी/पेंशनधारी का उम्र अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 से 85 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 izfr'kr
85 से 90 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 izfr'kr
90 से 95 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 izfr'kr
95 से 100 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 izfr'kr
100 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारी पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 izfr'kr

यह प्रावधान दिनांक 02 सितम्बर 2008 से लागू होगा । (VI) पेंशनधारी एवं सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को भत्तो के मद में बकाया राशि का भुगतान दि0 31 मार्च 2011 के पूर्व किया जायेगा । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मदन मोहन प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव ।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु,ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 798-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 December 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-12-24.798/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-12-24.798.