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सं0 3ए-2-वे0पु0-12/2009 1422614031
वित्त विभाग
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संकल्प
21 दिसम्बर 2010.12.2010
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विषयः बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्ता/सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में । राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के विभिन्न भत्तों एवं सुविधाओं की स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 6234, दि0 30 जून 2006 द्वारा प्रदान की गयी थी ।
2. पद्मनाभन समिति की अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 1022/89, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 04 मई 2010 एवं दिनांक 19 जुलाई 2010 को पारित आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भत्तों एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण का विषय सरकार के विचाराधीन था ।
3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निम्नलिखित भत्तों एवं सुविधाओं के दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से स्वीकृत करने का निर्णय —
लिया हैः- I
( ) आतिथ्य भत्ताः सिविल जज (कनीय)-रु0 1500, सिविल जज (वरीय)-रु0 2300, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रु0 3100 (प्रतिमाह) आतिथ्य भत्ता की स्वीकृति दी जाती है ।
पदाधिकारी श्रेणी वर्तमान दर (रु0) संशोधित दर (रु0)
सिविल जज (कनीय) 500 1500 (एक हजार पॉच सौ) प्रतिमाह 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 +दस-बर 2010 — II ( ) जल एवं बिजली शुल्कः राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा उनके आवास के लिए विद्युत एवं जल शुल्क के रूप में किए गए मासिक भुगतान का 50 प्रतिशत की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी । प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान की गई राशि का रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
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III
( ) समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ताः सभी न्यायिक पदाधिकारियों को दो समाचार पत्र (एक स्थानीय तथा एक राष्ट्रीय) एवं एक पत्रिका की आपूर्ति सरकार के व्यय पर की जायेगी तथा वर्त्तमान में लागू वित्तीय अधिसीमा रु0 250 (दो सौ पचास) समाप्त हो जायेगा ।
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IV
( ) पोशाक भत्ताः प्रत्येक तीन वर्ष पर पोशाक भत्ता के रूप में रु0 5000 (पांच-हजार) का नगद भुगतान किया जायेगा । —
V
( ) चिकित्सा भत्ताः न्यायिक पदाधिकारियों को प्रतिमाह रु0 1000 (एक हजार) चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जयेगा ।
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VI
( ) छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा (एल0टी0सी0)ः समान्य प्रशासन विभाग की संकल्प सं0 6234, दिनांक 30 जून 2006 द्वारा स्वीकृत एल0टी0सी0 न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को सेवा के अंतिम वर्ष में अनुमान्य नहीं थी । निर्णय लिया गया है कि समुचित कारण रहने पर, न्यायिक सेवा के जो पदाधिकारी सेवा काल के अंतिम चार वर्षीय खण्ड में एल0टी0 सी0 की सुविधा का उपभोग नहीं कर सके हैं, वे सेवा के अंतिम वर्ष में (सेवा-निवृत्ति के पूर्व) एल0टी0सी0 की सुविधा का उपभोग कर सकते हैं ।
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VII
( ) गृह यात्रा रियायत सुविधा (एच0टी0सी0)ः सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प सं0 6234, दिनांक 30 जून 2006 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दो वर्षों में एक बार गृह स्थान की यात्रा के लिए व्यय वहन राज्य सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया गया था । वैसे न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों जिन्हें प्रशासनिक कारण से राज्य के एक छोर से दूसरे छोर में दो या दो से अधिक बार स्थानान्तरण किया जाता है तो उन्हें एक अतिरिक्त गृह-यात्रा रियायत की सुविधा अनुमान्य होगी ।
उपर्युक्त भत्तों का भुगतान दिनांक 01 जून 2006 के प्रभाव से किया जायेगा । भत्तों की बकाया राशि का 60 प्रतिशत आदेश निर्गत की तिथि के तुरंत बाद तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का भुगतान जुलाई 2011 तक किया जायेगा ।
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आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन मोहन प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव ।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 799-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in