(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 9999 पौषपौषपौषपौष 1932193219321932 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 812812812812)))) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार,,,, 30303030 +दस-ब+दस-ब+दस-ब+दस-बरररर 2020202010101010 गृह (विषेष) विभाग ------- अधिसूचनाएं 29 दिसम्बर 2010 एस0 ओ0 249, दिनांक 30 दिसम्बर 2010—चूंकि, श्री नवल सिंह, प्रोपराईटर, मेसर्स कुबेर भंडार, कौड़ीहार चौक, रक्सौल पोस्ट-रक्सौल, थाना-रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को ''दी कनजरभेंषन ऑफ फौरेन एक्सचेंज एण्ड प्रीभेंषन ऑफ स्मगलिंग एक्टीभीटीज ऐक्ट, 1974 (संख्या 52, 1974)'' की धारा-3 की उप-धारा (i) के अन्तर्गत राज्य सरकार के गृह (विषेष) विभाग द्वारा निर्गत नजरबंदी आदेष संख्या 2059, दिनांक 09 अप्रील 2009 द्वारा निरूद्ध करने का आदेष दिया गया था, जो उन पर अब तक तामील नहीं हो सका है। और, चूकि सरकार को यह विष्वास करने का कारण है कि वे फरार हो गये हैं तथा अपने को छिपाये हुए है, ताकि उक्त निरोधादेष उन पर तामिल नहीं हो सके। इसलिए, अब उक्त एक्ट की धारा-7 की उप-धारा (i) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निदेष देती है कि उक्त श्री नवल सिंह चीफ जुडीषियल मैजिस्ट्रेट पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के समक्ष इस अधिसूचना के गजट में प्रकाषन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर उपस्थित हों, अन्यथा वे उक्त धारा में यथा अंकित सजा के भागी होगें।
(जे0/डी0ई0कोफे-1-03/2008—14042/C) बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रविषंकर कुमार सिन्हा, सरकार के अवर सचिव।
29 दिसम्बर 2010 एस0 ओ0 250, एस0 ओ0 249, दिनांक 30 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 +दस-बर 2010 The 29th December 2010 S.O. 249, dated the 30th December 2010—WHEREAS Shri Nawal Singh, Proprietor of M/s. Kuber Bhandar, Kaurihar Chock, Raxual, P.O.- Raxual, P.S.- Raxual, District East Champaran (Motihari) who was ordered to be detained under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52/1974) vide Government of Bihar, Home (Special) Department Order No. 2059, dated 09.04.09 issued under sub-section (i) of Section 3 of the said Act, which could not be served; AND, WHEREAS, the State Government has reason to believe that he has been absconding and is concealing himself so that the said detention order cannot be executed; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of- Section 7 of the said Act, the State Government has been pleased to direct the said Shri Nawal Singh to appear before the Chief Judicial Magistrate East Champaran (Motihari) within thirty days from the date of publication of this notification in official gazette, failing which he shall be liable for punishment specified in the said Section.
(J/DE.Cofe –1-03/2008—14042/C) By Order of the Governor of Bihar, RAVISHANKAR KUMAR SINHA, Under Secretary to Government.
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 812-571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in