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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 January 2011

Published 13 January 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-01-13.4
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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प्रेषक, मदन मोहन प्रसाद, विशेष सचिव । सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 12 जनवरी 2011 विषयः- राज्य के सरकारी सेवको को देश के अन्दर छुट्‌टी यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान के संबंध में निर्गत परिपत्र में संशोधन ।महाशय, निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य के सरकारी सेवकों को केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्तों पर अनुशंसा देने के निमित गठित वेतन समिति की अनुशंसा एवं उस पर त्रिसदस्यीय समिति के परामर्श के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवको को देश के अन्दर छुट्‌टी यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान संबंधी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 निर्गत किया गया है । उपरोक्त परिपत्र सं0-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की कंडिका-3 में निम्नांकित अतिरिक्त प्रावधान किये जाते हैंः- (क) भारत अन्तर्गत वैसे पर्यटन स्थल जो रेल मार्ग से जुड़ा न हो जैसे-अंडमान निकोवार जहॉ जाने के लिए रेल मार्ग एवं पानी का जहाज/स्टीमर/हवाई जहाज दोनों की यात्रा करनी पड़ती है, वैसी स्थिति में रेल यात्रा के लिए वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की कंडिका-3 के अनुसार दावा प्रतिपूर्ति तथा पानी के जहाज से तय किये जाने वाले दूरी के लिए पानी के जहाज के द्वितीय श्रेणी का वास्तविक किराया अनुमान्य होगा । पानी की जहाज से तय की जाने वाली दूरी की यात्रा हवाई जहाज से किये जाने पर भी पानी के जहाज को द्वितीय श्रेणी का वास्तविक किराया ही अनुमान्य होगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 13 जनवर(cid:15) 2011 (ख) भारत अन्तर्गत वैसे पर्यटन स्थल जहॉ पहुंचने के लिए रेल एवं सड़क देानों से यात्रा करना पड़ता है, वैसी स्थिति में रेल द्वारा तय की गई दूरी के लिए परिपत्र सं0-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की कंडिका-3 के अनुसार दावा प्रतिपूर्ति की जा सकेगी । शेष दूरी सार्वजनिक परिवहन के किसी भी माध्यम द्वारा की जा सकेगी परन्तु कुल किराया पात्रता श्रेणी द्वारा उतनी दूरी के लिए अनुमान्य रेल भाड़ा से अधिक नहीं हेागा । अन्य राज्यों के परिवहन/पर्यटन निगमों की वाहन से शेष दूरी की यात्रा किये जाने पर उसका वास्तविक भाड़ा अनुमान्य होगा। (ग) वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की अन्य शर्त्ते यथावत रहेगी । (घ) यह स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन, मदन मोहन प्रसाद, विशेष सचिव,वित्त विभाग।

———— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 4-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 January 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-01-13.4/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-01-13.4.