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प्रेषक, मदन मोहन प्रसाद, विशेष सचिव । सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना ।
पटना, दिनांक 12 जनवरी 2011 विषयः- राज्य के सरकारी सेवको को देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान के संबंध में निर्गत परिपत्र में संशोधन । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 13 जनवर(cid:15) 2011 (ख) भारत अन्तर्गत वैसे पर्यटन स्थल जहॉ पहुंचने के लिए रेल एवं सड़क देानों से यात्रा करना पड़ता है, वैसी स्थिति में रेल द्वारा तय की गई दूरी के लिए परिपत्र सं0-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की कंडिका-3 के अनुसार दावा प्रतिपूर्ति की जा सकेगी । शेष दूरी सार्वजनिक परिवहन के किसी भी माध्यम द्वारा की जा सकेगी परन्तु कुल किराया पात्रता श्रेणी द्वारा उतनी दूरी के लिए अनुमान्य रेल भाड़ा से अधिक नहीं हेागा । अन्य राज्यों के परिवहन/पर्यटन निगमों की वाहन से शेष दूरी की यात्रा किये जाने पर उसका वास्तविक भाड़ा अनुमान्य होगा। (ग) वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की अन्य शर्त्ते यथावत रहेगी । (घ) यह स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।
विश्वासभाजन, मदन मोहन प्रसाद, विशेष सचिव,वित्त विभाग।
———— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 4-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in