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सं0 3ए-3-भत्ता-01/2009 453
वित्त विभाग
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संकल्प
17 जनवरी 2011
विषयः- अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकाें को मंहगाई भत्ता की दरों में दिनांक 01 जुलाई 2010 से संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति ।
वित्त विभाग के संकल्प सं0 5015, दिनांक 12 मई 2010 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी 2010 के प्रभाव से 87 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी ।
B 2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1(3)/2008-
EII ( ) दिनांक 29 सितम्बर 2010 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01 जनवरी 2006 से नहींं हुआ है) को दिनांक 01 जुलाई 2010 से 87 प्रतिशत से बढ़ाकर 103 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।
3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों को मंहगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरुप उसी दर एवं तिथि से करती है ।
4. अतः केन्द्रीय कर्मियों के सदृश्य अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों
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को दिनांक 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दरों में निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 18 जनवर(cid:15) 2011 महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका हेै, को दिनांक 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 87 प्रतिशत से बढ़ाकर 103 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है । (ख) मंहगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।
(ग) मंहगाई भत्ते का भुगतान मूल वेतन एवं मंहगाई वेतन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । (घ) मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे से उपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
(च) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।
5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन मोहन प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।
———— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 8-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in