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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 January 2011

Published 19 January 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-01-19.12
Languages
English, Hindi
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खान एवं भूतत्व विभाग

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संकल्प

13 जनवरी 2011 विषयः—श्री गुरूशरण प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक खनन पदाध्किारी, छपरा, सीवान एवं गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यकारी उप निदेशक, खान, भागलपुर के पेंशन से 25 प्रतिशत के कटौती आदेश को वापस लेते हुये पूर्ण पेंशन ;100 प्रतिशतद्ध के भुगतान की स्वीकृति ।

श्री गुरूशरण प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक खनन पदाध्किारी, छपरा, सीवान एवं गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यकारी उप निदेशक, खान, भागलपुर के विरू( ईंट निर्माण भट्‌ठों के कर निर्धरण में सरकार को आर्थिक क्षति पहुॅचाये जाने के कई दृष्टांतों से संबंध्ति मंत्रिामंडल ;निगरानीद्ध विभाग, बिहार के पत्राांक 2084 दिनांक 16 मई 1988 द्वारा प्राप्त आरोपों के आलोक में संचालित ''विभागीय कार्यवाही'' के निष्कर्षों द्वितीय कारणपृच्छा एवं प्राप्त अभिलेखों की समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरू( आरोपित बिन्दुओं के प्रमाणित होने के आधर पर राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति ;पत्राांक 2194 दिनांक 11 दिसम्बर 2002द्ध से श्री सिंह के पेंशन से 25 प्रतिशत ;पच्चीस प्रतिशतद्ध कटौती करने का निर्णय लिया गया । विभागीय संकल्प संख्या 603 दिनांक 27 मार्च 2002 द्वारा सरकार के उपर्युक्त निर्णय को संसूचित किया गया । विभागीय पत्राांक 390 /एम0, दिनांक 18 पफरवरी 2003 द्वारा तदनुरूप ही श्री सिंह के पेंशन /उपादान की स्वीकृति देते हुये महालेखाकार, बिहार, पटना से अनुरोध् किया गया ।

2. सरकार के उपर्युक्त निर्णय /स्वीकृति के विरू( श्री गुरूशरण प्रसाद सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 431/2003 एवं सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 4768 /2003 दायर किया गया । इन दोनों रिट याचिकाओं में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर 2008 को समेकित रूप से पारित न्यायनिर्णय में श्री सिंह के पेंशन में 25 प्रतिशत कटौती संबंध्ी आदेश /निर्णय को निरस्त/रद्‌द कर दिया गया । 3. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर 2008 को पारित उपर्युक्त न्याय निर्णय के विरू( सरकार की ओर से 'लेटर पेटेंट निर्णय' के विरु( सरकार की ओर से 'लेटर पेटेंट अपील' ;एल0पी0ए0द्ध संख्या 421 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 जनवर(cid:15) 2011 /2009 एवं एल0पी0ए0 संख्या 388 /2009 दायर किया गया जिसे माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07 जुलाई 2009 को खारिज कर दिया गया । 4. उपरोक्त स्थिति में बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 के 'परन्तुक' 'ग' के अन्तर्गत श्री सिंह के पेंशन से 25 प्रतिशत के कटौती आदेश को वापस लेने के प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है ;आयोग के पत्राांक 2130/लो0से0आ0 दिनांक 19 नवम्बर 2010द्ध ।

5. अतएव वर्णित स्थिति में प्रस्तुत मामले की पूर्ण विचारोपरान्त पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या ज्ञापांक 603 /एम0, पटना दिनांक 27 मार्च 2002 को निरस्त /रद्‌द करते हुये न्यायिक आदेश का अनुपालन तथा बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43;कद्ध के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा श्री गुरूशरण प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक खनन पदाध्किारी, छपरा, सीवान एवं गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यकारी उप निदेशक, खान, भागलपुर के पेंशन से 25 प्रतिशत कटौती आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया गया है । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस अंक को बिहार राजपत्रा के आगामी असाधरण अंक में इसे शीघ्र प्रकाशित करते हुये, बिहार गजट की 25 ;पच्चीसद्ध प्रति मुख्यालय, पटना को तथा 01 ;एकद्ध प्रति श्री गुरूशरण प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त कार्यकारी उप निदेशक, भागलपुर को भी उपलब्ध् कराई जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मध्ु गुप्ता,

सरकार के संयुक्त सचिव।

———— अधी)क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 12-571+25-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 January 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-01-19.12/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-01-19.12.