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अधिसूचनाएं
24 जनवरी 2011
सं0 प्र॰2/विद्युत धारा-44/2003 (खण्ड)-02-319—विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 126 के स्पष्टीकरण (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार की राज्य-सरकार एतद् द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडलों के सभी सहायक विद्युत अभियन्ताओं को अपने क्षेत्राधिकार में 15 किलोवाट/20 एच0पी0 तक स्वीकृत भार तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों के सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं को अपने क्षेत्राधिकार में 15 किलो वाट/20 एच0पी0 से अधिक स्वीकृत भार के लिये उक्त अधिनियम की धारा 126 के प्रयोजनार्थ निर्धारण अधिकारी पदाभिहित करती है।
2. यह अधिसूचना बिहार, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 31, दिनांक 04 अगस्त 2006 तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शम्भु नाथ मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव।
The 24th January 2011
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 27 जनवर(cid:15) 2011 the State Government of Bihar do hereby designate all the Assistant Electrical Engineers of Electricity Supply Sub-Divisions of Bihar State Electricity Board as Assessing Officerfor load allowed up to 15 kilowatt/ 20 H.P. in their jurisdiction and all the Electrical Executive Engineers of Electricity Supply Division of Bihar State Electricity Board as Assessing Officer for load allowed more than 15 Kilowatt/20 H.P in their jurisdiction for the purposes of Section 126 of the said Act .
2. This notification shall come in to effect from the date of publication of this notification in the Bihar Gazette.
3. The notification no. 31, dated 4th August 2006 issued earlier in this regard shall be deemed to be amended accordingly.
By order of the Governor of Bihar,
S. N. MISHRA,
Joint Secretary to Government.
———— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 20-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in