िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
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संकल्प 13 जनवरी 2011 विषयः-अबंदोवस्त दुकानों को बिहार स्टेट बिभरेजज कॉरपोरेषन लिमिटेड के स्तर से संचालित कराने के विकल्प को समाप्त करने एवं इस निमित्त विभागीय संकल्प सं0 3/सी05-296/08 (खंड)-396, दिनांक 05 फरवरी 2010 में आंषिक संषोधन करने के संबंध में।
राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति से ''बिहार उत्पाद (देषी/मसालेदार देषी शराब, विदेषी शराब/बीयर तथा कंपोजिट शराब की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्ति की बंदोवस्ती नियमावली, 2007'' लागू है जो विभाग के संकल्प सं0 2703, दिनांक 07 जून 2007 से संचारित है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से इस संकल्प में दो बार अल्प संषोधन हुए हैं जिसके आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 905, दिनांक 07 मार्च 2008 तथा 396, दिनांक 05 फरवरी 2010 के द्वारा संषोधित समग्र संकल्प संचारित हुए हैं।
उक्त संकल्प की कंडिका-13 में इस बात का प्रावधान निरूपित है कि जो दुकानें किसी कारणवष बंदोवस्त नहीं हो सकेगी वैसी दुकानों को बिहार स्टेट बिभरेजज कॉरपोरेषन लिमिटेड द्वारा संचालित किया जायेगा। विगत वर्षों में अबंदोवस्त दुकानेां के संचालन का आदेष बिहार स्टेट बिभरेजज कॉरपोरेषन लिमिटेड को दिये जाने पर उनके द्वारा आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं का अभाव बताते हुए इसे उदार शत्र्तों पर कमीषन्ड एजेन्टों से संचालित कराने का प्रस्ताव विभाग को दिया गया जो राजस्व हित में नहीं होने के कारण विभाग के लिए स्वीकार करना कठिन था क्योंकि इसका दुष्परिणाम आगामी बंदोवस्ती पर पड़ता जो लॉटरी से की जाती है। बंदोवस्ती के इच्छुक उम्मीदवार लॉटरी से बंदोवस्ती लेने के बजाय दुकानों के अबंदोवस्त रह जाने की प्रतीक्षा करते 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 जनवर(cid:15) 2011 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती की नई नीति वर्ष 2007 में लागू किये जाने के बाद प्रतिवर्ष बंदोवस्त दुकानों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09 में जहॉं 3988 दुकानें बंदोवस्त हुई थी वहीं, 2009-10 में 4589 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में 5180 दुकानें बंदोवस्त हुई है। चालू वर्ष में बंदोवस्ती का प्रतिषत् 93.25 है। सरकार की मद्य-निषेध नीति को देखते हुए बची हुई अबंदोवस्त दुकानों को बिहार स्टेट बिभरेजज कॉरपोरेषन लिमिटेड से चलवाने की अब आवष्यकता नहीं रह गई है तथा यह वांछनीय भी नहीं है; क्योंकि आम धारणा बन गई है कि दुकानें काफी संख्या में खुल चुकी है।
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 3/सी05-396/08 (खंड)-396, दिनांक 05 फरवरी 2010 की कंडिका-13 में संषोधन करने का निर्णय लेते हुए उसमें अंतर्निहित अंष ''जो दुकानें किसी कारणवष बंदोवस्त नहीं हो सकेगी, वैसी दुकानों को बिहार स्टेट बिभरेजज कॉरपोरेषन लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जायेगा'' को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है तथा उसके स्थान पर निम्नांकित वाक्यांष प्रतिस्थापित करने का भी निर्णय लिया गया हैः-
''चालू एवं आगामी वित्तीय वर्षों में अबंदोवस्त रह जाने वाले खुदरा उत्पाद दुकानों की नियमानुसार बंदोवस्ती की सतत् प्रक्रिया एवं प्रयास विभागीय स्तर पर जारी रखी जायेगी''
आदेशः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को राज्य गजट के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।
———— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 25-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in