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सं0 मु0 अ0 ल0 सी0 अनु0-215/2010-74—जिला अनुकम्पा समिति, कैमूर (भभुआ) के ज्ञापांक 6111/स्था0, दिनांक 28 जुलाई 2010 द्वारा की गयी अनुशंसा में निहित विभागीय निदेश के अनुपालन में स्व0 शिव शंकर राय, पम्प चालक, लघु सिचाई प्रमण्डल, भभुआ के आश्रित पुत्र श्री शंभु कुमार को लघु सिचाई प्रमंडल, आरा के अन्तर्गत रिक्त आदेशपाल के पद के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी के पद पर वेतनमान रु0 2550-3200 का पुनरीक्षित वेतनमान 4400-7440-ग्रेड पे-1300 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भाों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
2. श्री शंभु कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देगें। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन देन नहीं करने संबंधी शपथ पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, न्यायालय में मुकदमा लम्बित नहीं रहने के शपथ पत्र तथा स्व0 शिव शंकर राय के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाई प्रमंडल, आरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाई प्रमंडल, आरा स्वयं करेंगें तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेगें।
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका 1(ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाई प्रमंडल, आरा द्वारा करा लिया जायेगा।
4. कार्मिक पद प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र संख्या - 13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री शंभु कुमार को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसे उक्त पदाधिकारी श्री शंभु कुमार कोे सेवापुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगें। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 4 फरवर(cid:15) 2011 6. विा विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना , 2005 के प्रावधान लागू होगें। 7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषण पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।
9. योगदान करने हेतु श्री शंभु कुमार को यात्रा-भाा देय नहीं होगा।
(ह0)/-अस्पष्ट, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 28-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in