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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 February 2011

Published 09 February 2011

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-02-09.6
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 20202020 माघमाघमाघमाघ 1931931931932222 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 00006666 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 9999 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2020202011111111 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)1, पदःथापन, बदली, श(cid:18)1, छु 7ट(cid:15)

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत

(cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत और अ:य ;य(cid:18)1गत सूचनाएं। 2-7

या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु?म@ के समादेंटाओं के

सिमितय@ के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान आदेश।

---

मंडल मY पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

(cid:18)वधेयक।

---

बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क] एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,

अनुमित िमल चुक] है। ---

एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के

संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के पर(cid:15)Iा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान,

ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर आNद।

---

सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY भाग-1-ग—िशIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आNद ---

पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और कायाJPयI@ (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व_ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

और िनयम आNद। ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और

:यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण उTच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं

और िनयम, 'भारत गजट' और राOय

सूचनाएं इaयाNद। ---

गजट@ के उVरण। ---

पूरक

---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पूरक-क

---

2 (cid:18)बहार गजट, 9 फरवर(cid:15) 2011

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:य वैय वैय वैय वैय(cid:18)1क सूचनाएं(cid:18)1क सूचनाएं(cid:18)1क सूचनाएं(cid:18)1क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

सहकारिता विभाग

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अधिसूचनाएं

5 जनवरी 2011

सं॰ 1/रा॰स्था॰वि॰स॰से॰(अति॰प्रभार)-022/09-31—श्री इंदीवर पाठक, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पुपरी को अपने कार्यों के अतिरिक्त महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना (आई॰सी॰डी॰पी॰) षिवहर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। यह आदेष तुरत लागू होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव ।

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5 जनवरी 2011

सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰(अंके॰)-43/2008-33—सुश्री पूनम कुमारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भोजपुर, आरा (बिहार सहकारिता सेवा-अंकेक्षण) को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 48बीं.-52बीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सामान्य प्रषासन विभाग की अधिसूचना संख्या 12834, दिनांक 27 दिसम्बर 2010 (क्रमांक 70) द्वारा परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता (वेतनमान रु॰ 9300-34800 (पें बैंड-2) ़ ग्रेड वेतन रु॰ 5400 में) के पद पर नियुक्ति किये जाने के फलस्वरुप उन्हें प्रभार त्याग की तिथि से वैषाली जिला अन्तर्गत व्यवहारिक प्रषिक्षण हेतु योगदान करने के लिए विरमित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव ।

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5 जनवरी 2011

सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰(अंके॰)-43/2008-34—सुश्री पूनम कुमारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भोजपुर, आरा को विभागीय अधिसूचना संख्या 33, दिनांक 5 जनवरी 2011 द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरुप उनके प्रभार त्याग की तिथि से जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भोजपुर, आरा का अतिरिक्त प्रभार श्री कामेष्वर ठाकुर, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पटना को अगले आदेष तक के लिए सौंपा जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव ।

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10 जनवरी 2011

सं॰ 1/सह॰-(7)सहायक निबंधक(विरमित)- 01/2011/96—श्री मो॰ इरफान आलम, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, गया अंचल, गया को सामान्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 12834, दिनांक 27 दिसम्बर 2010 के द्वारा क्रमांक-37 पर औपबंधिक रुप से परीक्ष्यमान उप-समाहर्त्ता के पद पर नियुक्त करते हुए व्यवहारिक प्रषिक्षण हेतु सुपौल जिला में पदस्थापित किये जाने के आलोक में प्रभार त्याग की तिथि से इस शर्त्त के साथ विरमित किया जाता है कि अगर भविष्य में किसी तरह का बकाया, उनके विरुद्ध पाया गया, तो उसकी वसूली उनसे कर ली जायेगी। 2. श्री आलम के विरमित किये जाने के फलस्वरुप रिक्त हो रहे सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, गया अंचल, गया का अतिरिक्त प्रभार श्री विक्रम कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया को दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गुप्तेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।

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18 जनवरी 2011

सं॰ 1/निग॰ को॰ (रा॰आ॰)-52/2007-238—श्री संजय कुमार तत्कालीन प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, गोपालगंज के विरुद्ध प्राप्त परिवाद के जाँचोपरांत बैंक से ऋण लेकर बैंक कर्मियों द्वारा वाहन क्रय करने एवं वाहनों को3 (cid:18)बहार गजट, 9 फरवर(cid:15) 2011 बैंक में भाड़ा पर रखने के संबंध में तथा आई॰सी॰डी॰पी॰ योजनान्तर्गत गोपालगंज व्यापार मंडल में दाल मिल लगाने हेतु मार्जिन मनी बिना दाल मिल लगाये विमुक्त करने के संबंध में प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 2807, दिनांक 8 जुलाई 2008 द्वारा श्री कुमार, प्रबंध निदेषक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के क्रम में श्री कुमार, प्रबंध निदेषक, दी गोपालगंज केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, गोपालगंज ने अपने पत्रांक 509, दिनांक 2 मार्च 2009 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक्‌ समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 3627, दिनांक 3 सितम्बर 2009 द्वारा राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना ने अपने पत्रांक 598 दिनांक 16 दिसम्बर 2009 द्वारा अपना मंतव्य समर्पित किया जिसके सम्यक्‌ समीक्षोपरांत बैंक से ऋण लेकर बैंक कर्मियों द्वारा वाहन क्रय करने एवं वाहनों को बैंक में भाड़ा पर रखने के संबंध में स्पष्ट मंतव्य किया गया कि श्री कुमार के कार्यकाल के पूर्व ही बैंक कर्मियों को वाहन हेतु ऋण एवं बैंक कर्मियों के वाहन को बैंक कार्य हेतु रखने का निर्णय लिया गया था। इसलिए इस आरोप से इन्हें मुक्त करने का तथा श्री कुमार के विरुद्ध द्वितीय आरोप आई॰सी॰डी॰पी॰ योजनान्तर्गत गोपालगंज व्यापार मंडल में दाल मिल लगाने हेतु मार्जिन मनी बिना दाल मिल लगाये विमुक्त करने के संबंध में सम्यक्‌ समीक्षोपरांत पाया गया है कि राज्य अनुश्रवण कोषांग, पटना में आयोजित बैठक के निर्णय के आलोक में सक्षम पदाधिकारी के आदेष के अनुपालन में गोपालगंज व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ को दाल मिल का मार्जिन मनी पूर्व निर्मित गोदाम की मरम्मति के पश्चात्‌ तत्कालीन महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना के द्वारा व्यापार मंडल के बचत खाता में हस्तान्तरित किया गया तथा संबंधित शाखा प्रबंधक को स्पष्ट निदेष दिया गया कि संबंधित राषि की निकासी अगले आदेष के बाद की जाय। जब कालान्तर में दाल मिल के जगह गैसीफायर सहित चावल मिल स्थापित करने का निर्णय लिया गया तो इस मार्जिन मनी की राषि का इस्तमाल चावल मिल के संचालन हेतु किया जाय। श्री संजय कुमार द्वारा उक्त राषि समिति के खाता में हस्तांतरित किये जाने पर समिति को ब्याज का लाभ मिला एवं राषि भी सुरक्षित रही।

उक्त आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, गोपालगंज संप्रति सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, पटना को उक्त दोनों आरोपों से आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, लियान कुंगा, विषेष सचिव।

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आदेष

31 जनवरी 2011

सं॰ 7/नि॰ (विधि-03) शीर्ष स॰सं॰-04/03-413—बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा-14 (10) के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी कारणवष प्रबंध समिति की पदावधि समाप्ति के बाद उक्त कालावधि के भीतर निर्वाचन नहीं हो तो समिति उक्त तिथि से स्वतः अवक्रमित समझी जाएगी तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ विधि के अनुसार नयी प्रबंध समिति के गठन हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिए किसी सरकारी सेवक को प्रषासक नियुक्त करेंगे। परन्तु यदि छः माह के नियत अवधि के भीतर कतिपय अतिविषेष परिस्थितिवष प्रबंध समिति के सदस्यों एवं पदधारकों का निर्वाचन नहीं होता है तो निबंधक, सहयोग समितियाँ, प्रषासक से स्पष्टीकरण लेने के पश्चात्‌ कारणों को अभिलिखित करते हुए अवक्रमण की अवधि का विस्तार तीन माह से अनधिक अवधि के लिए कर सकेंगे।

2222. राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आयी है कि उपरोक्त प्रावधानों के तहत कुल नौ माह की अवधि के उपरांत भी कई कारणों से विभिन्न सहकारी समितियों में प्रबंध समिति का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हो पाया है, परन्तु अवक्रमण की अवधि का विस्तार नहीं होने से प्रषासक कार्यरत्‌ नहीं रह गये हैं। 3333. प्रषासक के कार्यरत्‌ नहीं रहने के कारण प्रबंधन में शून्यता की स्थिति आ गई है। जो संस्था के हित में नहीं है। सहकारी समितियों में प्रबंधकारिणी का निर्वाचन कराने तथा प्रबंधन की शून्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से यह प्रयोजनीय है कि बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 के उपरोक्त प्रावधान को प्रभावी बनाकर उत्पन्न कठिनाई को दूर किया जाय।

4444.... इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या 10532/10, बीरेन्द्र चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में आदेष पारित करते हुए भी इस प्रसंग में विचार किया गया है कि अवक्रमण के उपरांत प्रषासक की नियुक्ति के बाद समिति को शून्यता की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में राज्य सरकार बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा-65 (ख) में प्रदत्त शक्तियों के तहत यह आदेष जारी करती है कि :-

(क) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ऐसे मामलों की समीक्षा कर ऐसी सहकारी समितियों में जिनमें अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत प्रषासक की नियुक्ति के उपरांत निर्धारित अवधि समाप्त होने के कारण प्रबंधन में शून्यता की स्थिति आ गई है उनमें निर्वाचन द्वारा प्रबंधकारिणी के गठन होने तक के लिए प्रषासक की पुनर्नियुक्ति की कार्रवाई करें।

(ख) ऐसी सहकारी समितियों में प्रबंधकारिणी का निर्वाचन प्रषासक की नियुक्ति की तिथि से छः माह के भीतर निष्चित रूप से सम्पन्न कर लिया जाय।4 (cid:18)बहार गजट, 9 फरवर(cid:15) 2011 (ग) इस आदेष को राजपत्र में प्रकाषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, लियान कुंगा, विषेष सचिव।

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जल संसाधन विभाग

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अधिसूचना

27 जनवरी 2011

सं0 क0/स्था0-03/2008-70—किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण के लिए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना सं0 क0/स्था0-03/2008-138, दिनांक 28 जनवरी 2010 के द्वारा बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) की धारा 4(i) के अन्तर्गत निदेशक पर्षद का गठन किया गया हेैं । जिसकी कार्यावधि अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले दो वर्षो की ह । अधिनियम की धारा (i) घ के अन्तर्गत विधान मण्डलीय सदस्य के रूप में श्री सुधांशु शेखर 'भाष्कर' भूतपूर्व माननीय सदस्य बिहार विधान-सभा (सुल्तानगंज) एवं श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मण्डल, भूतपूर्व माननीय सदस्य बिहार विधान सभा (बिहपुर) मनोनित थें । 15वीं बिहार विधान-सभा चुनाव 2010 के फलस्वरूप उक्त दोनो विधान-सभा के सदस्य नहीं रह गये ह । तदनुसार उनके रिक्त स्थानों पर निम्नरूपेण माननीय सदस्यों को विधान मण्डलीय सदस्य के रूप में अधिनियम की धारा-(i) घ के अनुसार मनोनित किया जाता हैः-

1. श्री सुबोध राय, माननीय सदस्य बिहार विधान-सभा, सुल्तानगंज । 2. श्री विजय कुमार सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान-सभा, लखीसराय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव(प्रबंधन) ।

——— विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ——— अधिसूचना 27 जनवरी 2011 सं॰ वि0 प्रा0 (I) व2-62/08-220—श्री अनिल कुमार सिंह, व्याख्याता (प्रवर कोटि), यांत्रिकी नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-13 को वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 9154 वि॰ (2), दिनांक 20 नवम्बर 2003 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम 227 के अन्तर्गत अध्ययनावधि दिनांक 4 अगस्त 2008 से दिनांक 4 दिसम्बर 2008 तक कुल 123 (एक सौ तेईस) दिनों का उपार्जित अवकाष स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, उप-सचिव।

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निर्वाचन विभाग

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अधिसूचनाएं

27 जनवरी 2011

क्रम क्रम क्रम क्रम सं0सं0सं0सं0 पदाधिकारी का नाम एवं पदाधिकारी का नाम एवं पदाधिकारी का नाम एवं पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम कोटि क्रमांक एवं गृह कोटि क्रमांक एवं गृह जिला वर्तमान पदस्थापन का वर्तमान पदस्थापन का वर्तमान पदस्थापन का वर्तमान पदस्थापन का कार्यालय स्थानांतरण के उपरांत पदस्थापन का कार्यालय
1 2 3 4 5
1 श्री रत्नांबर निलय, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सुपौल। 36/2004, भागलपुर अनुमंडल कार्यालय, सुपौल अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, पटना।
2 श्रीमती श्वेता कुमारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी। 37/2004, रांची (झारखंड) जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बांका द्वारा तीन वर्श की अवधि पूर्ण होने के कारण विरमित किये जाने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से स बद्ध। पदस्थापन की ं प्रतीक्षा में। अवर निर्वाचन पदाधिकारी, नवगछिया अनुमंडल (जिला-भागलपुर)।
3 श्रीमती प्रियंका सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सिटी। 38/2004, पटना अनुमंडल कार्यालय, पटना सिटी (मुख्यालय में प्रतिनियुक्त)। अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, पटना।
4 श्री अवधेष कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, भभुआ अनुमंडल। 39/2004, गया अनुमंडल कार्यालय, भभुआ, जिला-कैमूर। अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल।
5 श्री अंगद प्रसाद लोहरा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, षिवहर। 42/2004, रांची अनुमंडल कार्यालय, षिवहर। अवर निर्वाचन पदाधिकारी, राजगीर अनुमंडल (जिला-नालन्दा)।
5 (cid:18)बहार गजट, 9 फरवर(cid:15) 2011

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों में से श्रीमती श्वेता कुमारी पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना संबंधित कार्यालय में अपने पद का प्रभार ग्रहण करेंगी। शेश पदाधिकारी दिनांक 25 जनवरी 2011 को राश्ट्रीय मतदाता दिवस तथा दिनांक 26 जनवरी 2011 को गणतंत्र दिवस समारोह के उपरांत अपने वर्तमान कार्यालय से विरमित होंगे।

3. श्रीमती श्वेता कुमारी एवं श्री अवधेष कुमार का पदस्थापन उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर किया गया है। नियमानुसार उन्हें स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राम कृश्ण प्रसाद, विषेश कार्य पदाधिकारी-सह- उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-उप सचिव।

——— 27 जनवरी 2011 सं0 ई2-1-85/2007-03-456—निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या ई2-208/88 (खंड I)-14 सहपठित ज्ञापांक 4313, दिनांक 17 जून 2010 के आलोक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी से उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पष्चात्‌ निम्नलिखित नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थपित किया जाता है :-

क्रम क्रम क्रम क्रम स ं 0सं0सं0सं0 पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम कोटि क्रमांक एवं कोटि क्रमांक एवं कोटि क्रमांक एवं कोटि क्रमांक एवं गृह जिला वर्तमान पदस्थापन का वर्तमान पदस्थ ापन का वर्तमान पदस्थ वर्तमान पदस्थ ापन का ापन का कार्यालय स्थानांतरण के उपरांत पदस्थापन स्थानांतरण के उपरांत पदस्थापन का कार्यालय
1 2 3 4 6
1 श्री जितेन्द्र कुमार, नवप्रोन्नत उप-निर्वाचन पदाधिकारी 44/2004, मुंगेर अनुमंडल कार्यालय, शेखपुरा उप-निर्वाचन पदाधिकारी, सुपौल
2 श्री विनोद कुमार, नवप्रोन्नत उप-निर्वाचन पदाधिकारी 46/2004, जमुई अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद उप-निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद

2. उपर्युक्त पदाधिकारी पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना संबंधित कार्यालय में अपने पद का प्रभार ग्रहण करेंगे। श्री जितेन्द्र कुमार, नव प्रोन्नत उप निर्वाचन पदाधिकारी का पदस्थापन उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर किया गया है। नियमानुसार उन्हें स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राम कृश्ण प्रसाद, विषेश कार्य पदाधिकारी-सह- उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-उप-सचिव।6 (cid:18)बहार गजट, 9 फरवर(cid:15) 2011 27 जनवरी 2011 सं0 ई2-1-85/2007-04-457—निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या ई2-1-85/2007-01 सहपठित ज्ञापांक 09, दिनांक 3 जनवरी 2011 के आलोक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों (जिनकी अनुषंसा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 48वीं से 52वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की गई थी) को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में उनके योगदान के उपरांत उनके नाम के समक्ष अंकित क्षेत्रीय कार्यालय में व्यावहारिक प्रषिक्षण हेतु पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक नामनामनामनाम गृह जिला पदस्थापन का स्थान (अनुमंडल कार्यालय)
1 2 3 4
1 निवेदिता सिन्हा पटना हाजीपुर सदर (वैषाली)
2 पूनम कुमारी बेगूसराय दानापुर (पटना)
3 सोहैल अहमद सारण समस्तीपुर सदर (समस्तीपुर)
4 अभिशेक कुमार पूर्वी चम्पारण बेलसंड (सीतामढ़ी)
5 पुश्कर कुमार फतेहपुर (उ0प्र0) बक्सर सदर (बक्सर)
6 मनिरूल शेख पाकुड़ (झारखण्ड) कटिहार सदर (कटिहार)
7 धीरज कुमार पटना जहानाबाद सदर (जहानाबाद)
8 अनिल कुमार तिवारी बक्सर तेघड़ा (बेगूसराय)
9 मो0 गजाली भागलपुर बांका सदर (बांका)
10 लाल बहादुर राय दरभंगा मधुबनी सदर (मधुबनी)
11 प्रषांत शेखर मुजफ्फरपुर दरभंगा सदर (दरभंगा)
12 सत्यप्रिय कुमार गया मसौढ़ी (पटना)
13 संजय कुमार वैषाली छपरा सदर (सारण)
14 जावेद इकबाल सिवान गोपालगंज सदर (गोपालगंज)
15 जागृति प्रभात नालंदा गया सदर (गया)
16 सुरेष कुमार रोहतास भभुआ (कैमूर)
17 अनिरूद्ध प्रसाद यादव कटिहार अररिया सदर (अररिया)
18 पवन कुमार सुपौल सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा)
19 विकाष कुमार मुंगेर आरा (भोजपुर)
20 विजय कुमार पटना बिहार शरीफ (नालन्दा)
21 मो0 नजरूल हक बांका दलसिंहसराय (समस्तीपुर)
22 सरफराज नवाज पटना औरंगाबाद सदर (औरंगाबाद)
23 कृश्ण मुरारी प्रसाद जमुई मुंगेर सदर (मुुंगेर)
24 आषीश रंजन नालंदा नवादा सदर (नवादा)
25 मो0 अषरफ अफरोज अररिया बायसी (पूर्णिया)
26 विपिन कुमार मधुबनी खगड़िया सदर (खगड़िया)
27 परवीन जहाँ पटना मुजफ्फरपुर पष्चिम (मुजफ्फरपुर)
28 संजुला कुमारी मधेपुरा त्रिवेणीगंज (सुपौल)
29 जया पटना हिलसा (नालन्दा)
30 दिवाकर दास जमुई शेखपुरा (षेखपुरा)
31 संजय कुमार षिवहर चकिया (पूर्वी चम्पारण)
32 महेष कुमार पासवान पूर्णिया मधेपुरा सदर (मधेपुरा)
33 सुधीर कुमार चौधरी नालंदा षिवहर (षिवहर)
34 पवन कुमार पासवान भागलपुर सिवान सदर (सिवान)
35 राजीव रंजन औरंगाबाद सासाराम (रोहतास)
7 (cid:18)बहार गजट, 9 फरवर(cid:15) 2011

2. उपर्युक्त पदाधिकारी पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना संबंधित कार्यालय में अपने पद का प्रभार ग्रहण करेंगे। 3. संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा उनके अंतर्गत व्यावहारिक प्रषिक्षण प्राप्त करने हेतु पदस्थापित अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के प्रषिक्षण की समाप्ति के उपरांत एक मूल्यांकन प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उपर्युक्त सभी अवर निर्वाचन पदाधिकारी चिकित्सा पर्शद द्वारा योग्य पाये गये हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राम कृश्ण प्रसाद, विषेश कार्य पदाधिकारी-सह- उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-उप-सचिव।

ÑÑÑÑ अधीIक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 47Ñ571+100100100100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 February 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-02-09.6/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-02-09.6.