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वित्त विभाग
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संकल्प
10 Qjojh 2011
विषयः- राज्य के सरकारी सेवकों को देय मातृत्व अवकाश 90 दिनों से बढ़ाकर 135 दिन करने एवं पितृत्व अवकाश 15 (पंद्रह) दिन करने की स्वीकृति के संशोधन के संबंध में ।
उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय संकल्प सं0 2498, दिनांक 12 अप्रील 2007 की कंडिका 4(ग) के द्वारा यह प्रावधान किया गया था- ''पितृत्व अवकाश की कालावधि उसके प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिनों तक की होगी ।'' इसके संबंध में यह स्पष्ट करने की अपेक्षाएं हो रही है कि पितृत्व अवकाश का प्रसव के पहले/बाद में कब तक उपभोग किया जा सकता है ।
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अतएव उक्त संकल्प की कंडिका-4(ग) को निम्नांकित रूप में संशोधित पढ़ा जाय पितृत्व अवकाश, पुरूष कर्मी को जिनकी दो से कम जीवित संतान हो, पत्नी के प्रसव काल में अर्थात् प्रसव की तिथि से 15 (पंद्रह) दिन पहले तक था छः माह बाद तक मिल सकता है । अगर इस अवधि में छुट्टी नहीं ली जाती है तो इसे व्ययगत माना जाएगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 32-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in