Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 February 2011

Published 11 February 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-02-11.38
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

नबिंध िसंख्याl पी0टी0-40

बबहार गजट

असाधारण अंक बबहार सरकार द्वारा प्रकाशति

22 माघ 1932 (0ि)

(सं0 पटाि 38) पटाि, ुिक्रवार, 11 फरवरी 2011 सं॰ 2/सी0- 102/2009 -सा0 प्र0-874 सामान्य प्रषासन विभाग——— संकल्प 21 जनवरी 2011 श्री राम निरंजन चौधरी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 828/08 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियां के विरुद्ध इनके पदस्थापन अवधि के दौरान इंदिरा आवास की राषि अनियमित ढंग से पैक्स खाते में जमा करने तथा उप विकास आयुक्त के द्वारा वर्ष 2006 से 2008 के बीच पैक्स खाते में जमा राषि को वापस लेकर राष्ट्रीय—त बैंक में रखने हेतु बार-बार स्मारित करने के बाद भी आदेष की अवहेलना करने, इंदिरा आवास मद की राषि का दुरुपयोग, गबन तथा कदाचार का मार्ग प्रषस्त करने, इंदिरा आवास के लाभार्थियों के चयन में भारी अनियमितता बरते जाने संबंधी आरोपों के लिए श्री चौधरी को सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तह्‌त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1524, दिनांक 12 मार्च 2009 के द्वारा निलंबित करते हुए नियमावली के नियम 17 (2) के तह्‌त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9543 दिनांक 23 सितम्बर .2009 के द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां नियुक्त किये गये। आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां, संचालन-सह-जाँच पदाधिकारी ने उक्त विभागीय कार्यवाही में सुनवाई के पश्चात्‌ अपने पत्रांक 3504 दिनांक 11 दिसम्बर 2009 के द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित विभाग को समर्पित किया है, जिसमें इनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, प्रतिवेदित आरोपों पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार के निर्णयानुसार श्री चौधरी (बि0प्र0से0) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 तथा विभागीय संषोधित अधिसूचना संख्या 2797, दिनांक 28 अगस्त 2007 के आलोक में वृहद दंड, सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक 1457, दिनांक 15 फरवरी 2010 के द्वारा श्री चौधरी (बि0प्र0से0) को भेजते हुए द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई। श्री चौधरी अपना कारणपृच्छा दिनांक 8 मार्च 2010 को विभाग में समर्पित किया, जिसकी पुनः समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही लाभुकों को हुए भुगतान के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है, फलस्वरूप इसे अस्वी—त कर दिया गया एवं इनकी सेवा बर्खास्तगी संबंधी निर्णय को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया। 2 बबहार गजट (असाधारण), 11 फरवरी 2011 श्री चौधरी (बि0प्र0से0) के विरूद्ध सरकार द्वारा लिये गये निर्णय प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा कारणपृच्छा की प्रति विभागीय पत्रांक 10095, दिनांक 7 अक्तूबर 2010 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को भेजते हुए, श्री चौधरी (बि0प्र0से0) के विरुद्ध प्रस्तावित दंड पर परामर्ष की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने अपने पत्रांक 2436, दिनांक 20 दिसम्बर 2010 के द्वारा अपना परामर्ष विभाग को समर्पित किया जिसकी समीक्षा की गई। आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध प्रमाणित आरोप गंभीर विाीय अनियमितता से संबंधित है। इनके द्वारा सरकार के निर्देषों का उल्लंधन कर इंदिरा आवास योजना की काफी बड़ी राषि का भुगतान राष्ट्रीय बैंक से कराने के बजाय पैक्स से कराया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से जाँच में लाभुकों को इंदिरा आवास योजना की राषि का भुगतान नहीं किये जाने का भी आरोप प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन तथा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत वर्णित कारणों से श्री चौधरी (बि0प्र0से0) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 तथा संषोधित विभागीय अधिसूचना संख्या 2797, दिनांक 28 अगस्त 2007 के आलोक में श्री चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी प्रस्ताव में कार्यपालिका नियमावली के नियम 15 में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में मामला मंत्रिपरिषद्‌ के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा श्री चौधरी (बि0प्र0से0) को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी प्रस्ताव में अपनी सहमति प्रदान की गई है।

अतएव सरकार के आदेषानुसार श्री रामनिरंजन चौधरी (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक 828/08 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियां सम्प्रति पदस्थापन की प्रत्याषा में सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना को तात्कालीक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाता है। आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री राम निरंजन चौधरी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 828/08 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

सरकार के अवर सचिव ।

———— अधीऺक, सचविाऱय मुद्रणाऱय, बबहार, पटाि द्वारा प्रकाशति एवं मुद्रद्रत। बबहार गजट (असाधारण) 38-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 February 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-02-11.38/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-02-11.38.