Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 February 2011

Published 23 February 2011

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-02-23.8
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत 4444 फा(cid:30)गुफा(cid:30)गुफा(cid:30)गुफा(cid:30)गुनननन 1931931931932222 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 00008888 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 23232323 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15) 2020202011111111 ((((ईईईई0000)))) भाग-1—(cid:1)नयु23, पद5थापन, बदल(cid:15), श23, छु 9ी और अ<य =य23गत सूचनाएं। 2-3

भाग-1-क—5वयंसेवक गु(cid:30)मB के समादे/टाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैG(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायLMम, छाNवृ*O (cid:25)दान, आPद।

---

भाग-1-ग—(cid:26)शKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आPद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाLRयKB (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये *व(cid:1)नयम, आदेश, अSधसूचनाएं

*वषय*वषय*वषय*वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृ/ठपृ/ठपृ/ठपृ/ठ

पृ/ठपृ/ठपृ/ठपृ/ठ भाग-5—(cid:18)बहार *वधान मंडल म\ पुर:5था*पत *वधेयक, उ^त *वधान मंडल म\ उप5था*पत या उप5था*पत _कये जानेवाले (cid:25)वर स(cid:26)म(cid:1)तयB के (cid:25)(cid:1)तवेदन और उ^त *वधान मंडल म\ पुर:5थापन के पूवL (cid:25)का(cid:26)शत *वधेयक।

---

भाग-7—संसद के अSध(cid:1)नयम िजनपर रा/Gप(cid:1)त कa अनुम(cid:1)त (cid:26)मल चुकa है। ---

भाग-8—भारत कa संसद म\ पुर:5था*पत *वधेयक, संसद म\ उप5था*पत (cid:25)वर स(cid:26)म(cid:1)तयB के (cid:25)(cid:1)तवेदन और संसद म\ उप5था*पत (cid:25)वर स(cid:26)म(cid:1)तयB के (cid:25)(cid:1)तवेदन और संसद म\ पुर:5थापन के पूवL (cid:25)का(cid:26)शत *वधेयक। ---

भाग-9—*वbापन

---

भाग-9-क—वन *वभाग कa नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

और (cid:1)नयम आPद। 5-7

भाग-3—भारत सरकार, पिUम बंगाल सरकार और उWच <यायालय के आदेश, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राQय गजटB के उYरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अSध(cid:1)नयम ---

भाग-9-ख—(cid:1)न*वदा सूचनाएं, पcरवहन सूचनाएं, <यायालय सूचनाएं और सवLसाधारण सूचनाएं इdयाPद। ---

---

पूरक

---

पूरक-क2 (cid:18)बहार गजट, 23 फरवर(cid:15) 2011

भागभागभागभाग----1111

(cid:1)नयु23(cid:1)नयु23(cid:1)नयु23(cid:1)नयु23, , , , पद5थापद5थापद5थापद5थापनपनपनपन, , , , बदल(cid:15)बदल(cid:15)बदल(cid:15)बदल(cid:15), , , , श23श23श23श23, , , , छु 9ी और अ<यछु 9ी और अ<यछु 9ी और अ<यछु 9ी और अ<य वैय23क सूचनाएं वैय23क सूचनाएं वैय23क सूचनाएं वैय23क सूचनाएं ————————————————————

निगरानी विभाग ——— अधिसूचना 15 फरवरी 2011 सं॰ नि॰वि॰स्था॰-329/09-775-अनु॰—श्री फुलेन्द्र कुमार सिंह 'आँसू' कार्यपालक अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना को एल॰टी॰सी॰ सुविधा उपभोग हेतु अवकाश पर विताये गये अवधि दिनांक 4 दिसम्बर 2010 से 10 दिसम्बर 2010 तक कुल 7 (सात) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पी॰ सी॰ शरण, विशेष सचिव।

———

उद्योग विभाग

———

अधिसूचनाएं

2 फरवरी 2011

सं॰ 3/उ0स्था0(उपा0अव0)-22/2008-540—श्रीमती सुनीता मिश्रा, व्याख्याता, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के अन्तर्गत दिनांक 21 अक्तूबर 2001 से 31 अक्तूबर 2001 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, वरीय संयुक्त निदेशक।

———

9 फरवरी 2011

सं॰ 3/उ0स्था0(उपा0अव0)-12/2009-623—श्री ओम प्रकाश पाठक, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 232 के अन्तर्गत निम्न प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जाता हैः-

(1) दिनांक 26 फरवरी 2009 से दिनांक 20 अप्रील 2009 तक 54 दिन उपार्जित अवकाश (2) दिनांक 1 मई 2009 से दिनांक 26 दिसम्बर 2009 तक 240 दिन उपार्जित अवकाश (3) दिनांक 27 दिसम्बर 2009 से दिनांक 27 अप्रील 2010 तक 122 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, अपर सचिव।

——— पथ निर्माण विभाग ——— अधिसूचना 4 फरवरी 2011 सं॰ प्र॰-2/मुक॰-17/2002-(अंश)-1409(s)—बिहार सरकार, गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक स्टेट्‌स/झा॰/वि॰-244/2010-13208 दिनांक 7 दिसम्बर 2010 द्वारा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 14/279/2002 एस॰आर॰(एस), दिनांक 15 सितम्बर 2004 की कंडिका 2 में दिये गये दिशा निर्देश तथा उत्तरवर्त्ती झारखंड एवं बिहार सरकार की सहमति के आलोक में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-72 की उप-धारा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित पथ निर्माण विभाग के निम्नांकित सहायक अभियंता (असैनिक) की आपसी सहमति के आधार पर पारस्परिक स्थानान्तरण के आलोक में सेवायें झारखंड राज्य को सौंपी जाती है।

2. इस पारस्परिक स्थानांतरण में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 12318, दिनांक 17 अगस्त 2009 तथा पथ निर्माण विभाग झारखंड (रॉची) के पत्रांक 4793, दिनांक 25 अगस्त 2010 द्वारा दोनों राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त है।3 (cid:18)बहार गजट, 23 फरवर(cid:15) 2011 3. इस पारस्परिक स्थानान्तरण में किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 277, दिनांक 3 फरवरी 2009 के आलोक में वरीयता निर्धारण होगा।

क्रं॰ नाम टेन्टेटिव अंतिम आवंटन में अंकित सम्प्रति धारित पद स्थान जहाँ सम्प्रति पदस्थापित है।
कोटि क्रमांक जन्म तिथि
1. मो॰ खुर्शीद अनवर 875 15.10.1964 स॰अभि॰ (असैनिक) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, ढ़ाका-2, पूर्वी चम्पारण।

4. मो॰ खुर्शीद अनवर, सहायक अभियंता के नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे श्री अनवर, सहायक अभियंता को दिनांक 15 फरवरी 2011 के अपराह्म तक विरमित कर देंगे अन्यथा दिनांक 16 फरवरी 2011 के पूर्वाह्‌न से श्री अनवर स्वतः विरमित समझे जायेंगंें एवं पथ निर्माण विभाग झारख्ांड (राँची) में अपना योगदान देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र भूषण सिंह, उप सचिव (प्र॰को॰)।

———— अधीKक, सSचवालय मुfणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत एवं मुPfत। (cid:18)बहार गजट, 49—571+100100100100-डी0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in4 (cid:18)बहार गजट, 23 फरवर(cid:15) 2011 5 (cid:18)बहार गजट, 23 फरवर(cid:15) 2011

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राQयराQयराQयराQयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयKB (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये *व(cid:1)नयमKB (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये *व(cid:1)नयमKB (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये *व(cid:1)नयमKB (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये *व(cid:1)नयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आPद।अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आPद।अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आPद।अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आPद।

————— मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग ,सिवान। ——— कार्यालय आदेश 29 जनवरी 2011 का0आ0सं0 1स्था0अनु0-12-106/09/19-354—समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सिवान के पत्रांक 786/स्था0 दिनांक 8 जुलाई 2010 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 2 जुलाई 2010 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 18 दिसम्बर 2010 को आहूत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में असफल होने के फलस्वरूप श्री संजय कुमार यादव, पिता स्व0 केदारनाथ चौधरी, भूतपूर्व कैनाल मेठ, सारण नहर प्रमंउल, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 4440-7440 ग्रेड पें-1300 रुपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, सिवान के कार्यालय में दिनांक 27 फरवरी 2011 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 केदारनाथ चौधरी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री संजय कुमार यादव पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री संजय कुमार यादव की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री संजय कुमार यादव, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे। 11. उप सचिव , वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता ।6 (cid:18)बहार गजट, 23 फरवर(cid:15) 2011 31 जनवरी 2011 का0आ0सं0 :-1स्था0अनु0-12-105/2010-20-355— विभागीय आदेश सं0 10 सह पठित ज्ञापांक 609 दिनांक 6 मई 2010 से प्राप्त निदेश के क्रम में समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति मुजफ्फरपुर के पत्रांक 808/स्था0, दिनांक 30 सितम्बर 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति मुजफ्फरपुर की दिनांक 19 सितम्बर 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 18 दिसम्बर 2010 को आहूत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री राजीव कुमार रंजन पिता स्व0 रमेश कुमार सिंह, भूतपूर्व भंडारपाल सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-1900 रुपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, भोरे के कार्यालय में दिनांक 27 फरवरी 2011 तक निश्चित रुप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 रमेश कुमार सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री राजीव कुमार रंजन पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री राजीव कुमार रंजन की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। 11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री राजीव कुमार रंजन से भरण-पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे। 12. उप-सचिव , वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता ।

——— 31 जनवरी 2011 का0आ0सं0 1स्था0अनु0-12-106/09-.21-356—समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति गोपालगंज के पत्रांक 1191/स्था0, दिनांक 1 सितम्बर 2010 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति गोपालगंज की दिनांक 30 अगस्त 2010 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 18 दिसम्बर 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री पंकज कुमार वर्मा, पिता स्व0 शम्भू नाथ वर्मा, भूतपूर्व कार्यदर्शक, सारण नहर प्रमंडल, भोरे की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पें-1900 रुपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान अधीक्षण अभियंता, बाढ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज के कार्यालय में दिनांक 27 फरवरी 2011 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 शम्भूनाथ वर्मा के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री पंकज कुमार वर्मा पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री पंकज कुमार वर्मा की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।7 (cid:18)बहार गजट, 23 फरवर(cid:15) 2011 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। 11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री पंकज कुमार वर्मा, से भरण-पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे। 12. उप सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता ।

———— अधीKक, सSचवालय मुfणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत एवं मुPfत। (cid:18)बहार गजट, 49—571+60000-डी0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 February 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-02-23.8/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-02-23.8.