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— II ) 1616
वित्त विभाग
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संकल्प
24 फरवरी 2011
विषयः- बिहार न्यायिक सेवा के 01 जनवरी 2006 के पूर्व सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन पुनरीक्षण करने और कतिपय भत्तों के प्रभावी होने की तिथि में संशोधन के संबंध में ।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) सं0-1022/1989 ऑल इंडिया जजेज एसोशिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिनांक 04 मई 2010 को पारित आदेश एवं पद्मनाभन समिति की अनुशंसाओं के आलोक में दिनांक 01 जनवरी 2006 से पूर्व सेवा निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण किए जाने का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सम्यक् विचारोपरांत निम्न निर्णय लिया गया है :-
i
1. ( ) दिनांक-01 जनवरी 2006 के पूर्व सेवा निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को सेवा निवृत्ति के समय धारित पद का 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम प्रक्रम के वेतन का 50 प्रतिशत की राशि पुनरीक्षित पेंशन के रूप में निर्धारित की जाएगी यद्यपि कि पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवा 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 7 माच0 2011 ii ( ) केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरुप बुजुर्ग पेंशनधारियों के पेंशन की राशि में वृद्धि निम्नांकित विवरणी के अनुसार करने का माननीय उच्चतम न्यायालय का निदेश है । राज्य सरकार ने अपने पेंशनरों के लिए भी यही व्यवस्था स्वीकृत करने का निर्णय लिया है :-
| पारिवारिक पेंशनधारी/पेंशनधारी का उम्र | अतिरिक्त पेंशन की राशि |
| 80 से 85 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी | पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 % |
| 85 से 90 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी | पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 % |
| 90 से 95 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी | पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 % |
| 95 से 100 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी | पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 % |
| 100 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारी | पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 % |
iii
( ) दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व के पारिवारिक पेंशनधारी का पारिवारिक सेवा निवृत्त या मृत न्यायिक पदाधिकारी द्वारा धारित अंतिम पद के 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम का 30 प्रतिशत की राशि के समतुल्य राशि के रूप में निर्धारित किया जाएगा।
2. बिहार न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों के घरेलू सहायता भत्ता एवं मासिक चिकित्सा भत्ता की दर में संशोधन वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 14301, दिनांक 22 दिसम्बर 2010 एवं 14302, दिनांक 22 दिसम्बर 2010 द्वारा किया गया था एवं इसे क्रमशः रु0 2500, पारिवारिक पेंशनधारियों को रु0 1000 एवं चिकित्सा भत्ता के रूप में रु0 1500 सेवा निवृत्त न्यायिक पदाधिकारी को एवं रु0 750 पारिवारिक पेंशनधारियों को प्रतिमाह निर्धारित करते हुए 01 अगस्त 2010 के प्रभाव से नगद भुगतान का निर्णय लिया गया था ।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 19 जुलाई 2010 के आदेश के क्रम में इन भत्तों को संशोधित दर पर 01 जनवरी 2006 की तिथि से प्रभावी करने एवं नगद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है ।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
———— अधी1क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 58-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in