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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 14 March 2011

Published 14 March 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-03-14.69
Languages
English, Hindi
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वित्त विभाग

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संकल्प

11 मार्च 2011

विषयः-राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित पेंशन में महंगाई राहत की दरों में दिनांक 01 जुलाई 2009, 01 जनवरी 2010 एवं 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से संशोधन।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8974 दिनांक 18 सितम्बर 2009 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान वाले राज्य कर्मियों एवं अपुनरीक्षित पेंशन वाले पेंशन भोगियों को दिनांक 01 जनवरी 2009 के प्रभाव से 64 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. राज्य सरकार के अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत सरकारी सेवकों को देय महंगाई भत्ता की दरों में दिनांक 01 जुलाई 2009, 01 जनवरी 2010 एवं 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से क्रमशः 73 प्रतिशत, 87 प्रतिशत एवं 103 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति वित्त विभागीय पत्रांक-12084 दिनांक 18 दिसम्बर 2009, 5015 दिनांक 12 मई 2010 एवं 453, दिनांक 17 जनवरी 2011 द्वारा प्रदान की जा चुकी है । परन्तु अपुनरीक्षित पेंशन लेने वाले राज्य के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी है।

3. राज्य सरकार सेवारत कर्मियों और पेंशनरों दोनों को ही एक ही दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति देती रही है।

4. अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व दिनांक 01जनवरी 1996 के प्रभाव से लागू पेंशन पुनरीक्षण के आधार पर पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगी, जिनका दिनांक 01 जनवरी 2005 के प्रभाव से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई राहत की राशि को महंगाई पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01 जुलाई 2009, 01 जनवरी 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 माच- 2011 2010 एवं 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से क्रमशः 73 प्रतिशत, 87 प्रतिशत एवं 103 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है। (i) महंगाई राहत की राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। (ii) महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन एवं महंगाई पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा। महंगाई राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित की जायेगी तथा 50 पैसे से कम की राशि छोड़ दी जायेगी।

5. पेंशन भोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 344(1) के अंतर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है। साथ ही, कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों केा यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के सेवा-निवृत कर्मियों को अपुनरीक्षित पेंशन में उक्त महंगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/ अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 69-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 14 March 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-03-14.69/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-03-14.69.