(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत 25252525 फा गुफा गुफा गुफा गुनननन 1931931931932222 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 11111111 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 16161616 माच,माच,माच,माच, 2020202011111111 ((((ईईईई0000)))) .वषय.वषय.वषय.वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृ2ठपृ2ठपृ2ठपृ2ठ
पृ2ठपृ2ठपृ2ठपृ2ठ भाग-1—(cid:1)नयु56, पद8थापन, बदल(cid:15), श56, छु <ी
भाग-5—(cid:18)बहार .वधान मंडल म\ पुर:8था.पत
.वधेयक, उ^त .वधान मंडल म\ उप8था.पत और अ?य @य56गत सूचनाएं। 2-12
या उप8था.पत _कये जानेवाले (cid:25)वर भाग-1-क—8वयंसेवक गु मD के समादे2टाओं के
स(cid:26)म(cid:1)तयD के (cid:25)(cid:1)तवेदन और उ^त .वधान आदेश।
---
मंडल म\ पुर:8थापन के पूव, (cid:25)का(cid:26)शत भाग-1-ख—मैI(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,
.वधेयक।
---
बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,
भाग-7—संसद के अTध(cid:1)नयम िजनपर रा2Iप(cid:1)त कa एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,
अनुम(cid:1)त (cid:26)मल चुकa है। ---
एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-
भाग-8—भारत कa संसद म\ पुर:8था.पत .वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Mाओं के
संसद म\ उप8था.पत (cid:25)वर स(cid:26)म(cid:1)तयD के पर(cid:15)Mा-फल, काय,Nम, छाOवृ.P (cid:25)दान,
(cid:25)(cid:1)तवेदन और संसद म\ उप8था.पत (cid:25)वर आQद।
---
स(cid:26)म(cid:1)तयD के (cid:25)(cid:1)तवेदन और संसद म\ भाग-1-ग—(cid:26)शMा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Mाफल आQद ---
पुर:8थापन के पूव, (cid:25)का(cid:26)शत .वधेयक। ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राRयपाल और काया,SयMD (cid:24)ारा
भाग-9—.वcापन
---
(cid:1)नकाले गये .व(cid:1)नयम, आदेश, अTधसूचनाएं
भाग-9-क—वन .वभाग कa नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
और (cid:1)नयम आQद। 13-14
भाग-3—भारत सरकार, पिVम बंगाल सरकार और
भाग-9-ख—(cid:1)न.वदा सूचनाएं, पdरवहन सूचनाएं,
?यायालय सूचनाएं और सव,साधारण उXच ?यायालय के आदेश, अTधसूचनाएं
और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राRय
सूचनाएं इeयाQद। ---
गजटD के उZरण। ---
---
पूरक
भाग-4—(cid:18)बहार अTध(cid:1)नयम ---
पूरक-क 15-182 (cid:18)बहार गजट, 16 माच, 2011
भागभागभागभाग----1111
(cid:1)नयु56(cid:1)नयु56(cid:1)नयु56(cid:1)नयु56, , , , पद8थापद8थापद8थापद8थापनपनपनपन, , , , बदल(cid:15)बदल(cid:15)बदल(cid:15)बदल(cid:15), , , , श56श56श56श56, , , , छुछुछुछु <ी और अ?य<ी और अ?य<ी और अ?य<ी और अ?य वैय56क सूचनाएं वैय56क सूचनाएं वैय56क सूचनाएं वैय56क सूचनाएं ————————————————————
gामीण .वकास .वभाग
———
अTधसूचनाएं
19 फरवर(cid:15) 2011
सं0 gा0.व0- 2/8था0-01-02/10-1771—.वभागीय अTधसूचना सं0 447, Qदनांक 19 जनवर(cid:15) 2010 (cid:24)ारा (cid:18)बहार gामीण .वकास सेवा संवग, के गठन के फल8वiप .वभागीय संक प सं0 460, Qदनांक 19 जनवर(cid:15) 2010 सहपQठत शु.Z-पO सं0 592, Qदनांक 25 जनवर(cid:15) 2010 तथा संक प सं0-2907 Qदनांक 26 माच, 2010 (cid:24)ारा (cid:26)लये गये (cid:1)नण,य के आलोक म\ उ^त संवग, म\ (cid:1)नय(cid:26)मत (cid:1)नयु56/(cid:25)ो?न(cid:1)त होने तक अंतdरम/काय,कार(cid:15) @यव8था के तहत (cid:25)खंड .वकास पदाTधकार(cid:15) के 8वीकृ त पदD पर 8थानाप?न (cid:25)भार देते हुये Nम सं0-1, 6, 11, 14 एवं 19 पर अं_कत Tचि?हत .वभागD के Tचि?हत पय,वेMीय पदाTधकाdरयD सेवा (cid:25)ाkत करते हुए एवं Nम सं0- 2 से 5, 7 से 10, 12, 13, 15 से 18 तथा 20 से 31 तक के पदाTधकाdरयD को 8तंभ-7 म\ अं_कत पद से 8थानांतdरत करते हुये 8तंभ-8 म\ अं_कत (cid:25)खंड म\ (cid:25)खंड .वकास पदाTधकार(cid:15) के पद पर (cid:25)(cid:1)त(cid:1)नयु56 के आधार पर अगले आदेश तक पद8था.पत _कया जाता है :-
| N Nllll N N llll | > > > > | RDD-ID NO. | 7 T 7 T 7 T 7 T * | 1U: | H1.(4 H1.(4 H1.(4 H1.(4 * | 0(, d7hhhh 0(, d7 0(, d7 0(, d7 U: * | (789 (789 .... (789 GK * | (789 (789 .U: .U: * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1741 | RDD/ "b ` | m* ! * | *C! | g *[ .( .(4 | *Q: 7 T ' W7 _!' *C! %H:*\C/& | * - | |
| 2 | 1742 | RDD/ " # | mO!S | (H : | g *[ .( .(4 | 789 a M *\ | Cd | 0(n +o [ |
| 3 | 1743 | RDD/ $" | m _j Q7 | (H : | 1 ./.(4 | , : 7 K T ' *!p! | q! | 0(n +o [ |
| 4 | 1744 | RDD/ " ) | m?7 : :+r | *!p! | j A( .( .(4 | 789 a M *\ | +< | |
| 5 | 1745 | RDD/ "# | m> ! * 7 | C0 | g *[ .( .(4 | , : 7 K T '*!- 7 | ?7 | *!- |
| 6 | 1746 | RDD/ " | m* j4 ! * | g *[ .( .(4 | *Q: 7 T ' j(/ ,' %H:*\C/& | >*r | [ | |
| 7 | 1747 | RDD/ #b | m *? | 0s[, | m* .(4 | , : 7 K T ' _ | jt | Q |
| 8 | 1748 | RDD/ "b# | m.(?u ! * | UV* +o [ | d .(4 | 789 a M *\ | [! | Q |
| 9 | 1749 | RDD/ ")`) | m UX+7 7 7 | + .(4 | , : 7 K T ' ' | Q!आ | ( 7 | |
| 10 | 1750 | RDD/ " "" | m>: ! * | ( | + .(4 | , : 7 K T ' C | Cvq | C0 |
| 11 | 1751 | RDD/ "`$ | m* T ! * | 4j! | d .(4 | d 7 T ' 7 %H:*\C/& | Q7v( | [ |
| 12 | 1752 | RDD/ # | m>: ! * m( 8( | = 7 | g *[ .( .(4 | , : 7 K T ' ^7 | rआj: | ( 7 |
| 13 | 1753 | RDD/ ") | m*j ! * (* , | UV* +o [ | d .(4 | 789 a M *\ | > 3 w | *! |
| 14 | 1754 | RDD/ b) | m * ( | :?7 | g *[ .( .(4 | 7 T ' + ':G | *C! | *! |
| 15 | 1755 | RDD/ ")) | m* ? x | *! | g *[ .( .(4 | , : 7 K T '9!आ j : | Cq | 74 |
| 16 | 1756 | RDD/ #$ | m4 40/[!k | ( 7 | + .(4 | , : 7 K T ' C:K' *w | 74 7 | 74 |
| 17 | 1757 | RDD/ | mm ? | d .(4 | , : 7 K T ' N*' j | (:! | :?7 | |
| 18 | 1758 | RDD/ `# | *j > >: | g *[ .( .(4 | , : 7 K T ' ( 7 | ! 9! | ( | |
| 19 | 1759 | RDD/ "` | m* > ! * | ( 7 | g *[ .( .(4 | *Q: 7 T ' '( 7 %H:*\C/& | CGj! | CG! |
| 20 | 1760 | RDD/ "" | m ! * ? | *!- | j A( .( .(4 | , : 7 K T ' *w7 | 0(n +o [ | |
| 21 | 1761 | RDD/ "`# | m 40/[*m | 4j! | d .(4 | , : 7 K T ' *j | r: | j : |
| 22 | 1762 | RDD/ #b# | m*j ! * *j | 74 | d .(4 | , : 7 K T ' j :7 | 9!आ | j : |
| 23 | 1763 | RDD/ " | m ! * | j A( .( .(4 | , : 7 K T 'आ 7'4j! | y! z3! | j : | |
| 24 | 1764 | RDD/ "`") | m *+?u 7 7( | j : | + .(4 | , : 7 K T ' 44!आ'H *0 | *xr: | +o [ |
| 25 | 1765 | RDD/ "#b | m ! * | (H : | d .(4 | , : 7 K T ' Cv | !: | 7 |
| 26 | 1766 | RDD/ bb` | *j : *!{ | [ .(4 | , : 7 K T ' ^7 | 9 | *w | |
| 27 | 1767 | RDD/ "` | m([ ! * 7 | *8! | d .(4 | , : 7 K T ' *j | 0 ,! | j |
| 28 | 1768 | RDD/ " $# | mWC?u ! * | g *[ .( .(4 | , : 7 K T ' | g *! | 0(n +o [ | |
| 29 | 1769 | RDD/ $"" | m.( ! * +r | (H : | j A( .( .(4 | 789 a M *\ | K | |
| 30 | 1770 | RDD/ "`b | K e m( 8( | j : | g *[ .( .(4 | , : 7 K T ' *C! | *! | +o [ |
| 31 | 1771 | RDD/ )" | m 1_j | [ | + .(4 | , : 7 K T ' C | . | +o [ |
2. यह आदेश तeका(cid:26)लक (cid:25)भाव से लागू होगा ।
3. उ^त पदाTधकाdरयD कa (cid:25)(cid:1)त(cid:1)नयु56 के संदभ, म\ .वभागीय संक प सं0-460, Qदनांक 19 जनवर(cid:15) 2010 सहपQठत शु.Z-पO सं0 592, Qदनांक 25 जनवर(cid:15) 2010 एवं संक प सं0 2907, Qदनांक 26 माच, 2010 (cid:24)ारा (cid:26)लये गये (cid:1)नण,य तथा इस संदभ, म\ (cid:25)का(cid:26)शत .वcापन म\ उ लेsखत शP, मा?य हDगे ।
4. काया,वTध कa समा(cid:1)| के उपरांत उपरो^त ता(cid:26)लका म\ (cid:25)(cid:1)त(cid:1)नयु^त (cid:25)खंड .वकास पदाTधकार(cid:15) (cid:1)नय(cid:26)मत (cid:1)नयु56 का दावा नह(cid:15)ं करेगे ।
5. (cid:25)(cid:1)त(cid:1)नयु^त पदाTधकार(cid:15) अ.वलंब .वर(cid:26)मत होकर अपने-अपने पद8थापन 8थान पर योगदान देकर (cid:1)निVत iप से (cid:25)भार gहण कर\गे एवं (cid:25)भार (cid:25)(cid:1)तवेदन .वभाग को भेज\गे ।
6. उपरो^त पदाTधकार(cid:15) माह फरवर(cid:15), 2011 का वेतनआQद नवपद8थापन 8थान से (cid:25)ाkत कर\गे । 7. (cid:25)(cid:1)त(cid:1)नयु^त पदाTधकार(cid:15) कa सेवापु8त उनके पूव, पद8थापन के (cid:1)नयंOी पदाTधकार(cid:15) नवपद8था.पत (cid:25)खंड से संबंTधत िजला के िजला पदाTधकार(cid:15) को उपल}ध कराय\गे तथा नवपद8था.पत 8थान से संबंTधत िजला के िजला पदाTधकार(cid:15) को सेवापु8त (cid:25)ाkत होने पर अपने अधीन8थ काया,लय म\ संधाdरत कर\गे ।
(cid:18)बहार-राRयपाल के आदेश से,
अ(cid:1)नल कु मार, अपर सTचव ।
———
19 फरवर(cid:15) 2011
सं0 gा0.व0-2/8था0-01-02/10-1800—(cid:25)खंड .वकास पदाTधकार(cid:15) के पद पर (cid:25)(cid:1)त(cid:1)नयु56 के आधार पर अTधसूTचत/पद8था.पत (cid:1)नoनां_कत क(cid:26)म,यD कa सेवाऍ ं उनके पैतृक .वभाग को वापस _कया जाता है:-
| N Nllll N N llll | >T0+ | RDD-ID NO. | 7 T * 7 T * 7 T 7 T | 1U: | H1.(4 H1.(4 * * * * | (P,* 789 (P,* 789 |
| 1 | 1772 | RDD/000791 | !m d ! * | 0s[ | g *[.( .(4 | jt , Q |
| 2 | 1773 | RDD/001620 | m * : | j | m*.(4 | [!, Q |
| 3 | 1774 | RDD/000059 | m C 7 | 0(n +o [ | d .(4 | 9!आ'j : |
| 4 | 1775 | RDD/000449 | m W7 ! * ( | ^ | d .(4 | r:'j : |
| 5 | 1776 | RDD/000527 | m _j! * | 0+o [ | d .(4 | H! z3!' j : |
| 6 | 1777 | RDD/000626 | m W7 | >d | d .(4 | ?7 '*!- |
| 7 | 1778 | RDD/002269 | m >j! * | :7 | g *[.( .(4 | !: ' 7 |
| 8 | 1779 | RDD/000126 | m 4!/[ | 4j! | g *[.( .(4 | Cq'74 |
| 9 | 1780 | RDD/001437 | m ( [ आ 7 | m*.(4 | 74 7' 74 | |
| 10 | 1781 | RDD/000656 | m>j! * | U aA( *0 | rआj:'( 7 | |
| 11 | 1782 | RDD/001323 | m >.(?7! * | d .(4 | Q!आ'( 7 | |
| 12 | 1783 | RDD/001787 | m *T9:C! * | ( | m*.(4 | (:!' :?7 |
| 13 | 1784 | RDD/000496 | m !?7 7 7( | ( 7 | + .(4 | *!' +o [ |
| 14 | 1785 | RDD/000573 | m* | *8! | g *[.( .(4 | *xr: ' 0+o [ |
| 15 | 1786 | RDD/000862 | m j7 7 | >!0 A( [.(4 | . ' 0+o [ | |
| 16 | 1787 | RDD/000453 | m आ?7! * | *!p! | >!0 A( [.(4 | K ' |
| 17 | 1788 | RDD/002132 | m !:! * | + .(4 | C '0(n +o [ | |
| 18 | 1789 | RDD/002183 | m !:! * | 4j! | d .(4 | '0(n +o [ |
| 19 | 1790 | RDD/001006 | m ?7C( 7 | *t | U aA( *0 | Cvq 'C0 |
| 20 | 1791 | RDD/001025 | m: :*jx | >d | + .(4 | > 3 w' *! |
| 21 | 1792 | RDD/001457 | m > ! * x | 74 | d .(4 | *C!'*! |
| 22 | 1793 | RDD/002349 | m *C 7*K: | Q | >!0 A( [.(4 | CGj! ' CG! |
| 23 | 1794 | RDD/001895 | m !C?u! * | + .(4 | Q7v( ' [ | |
| 24 | 1795 | RDD/001329 | m* C[! !k | g *[.( .(4 | >*r' [ | |
| 25 | 1796 | RDD/002017 | m 7! * | g *[.( .(4 | ! 9!'( | |
| 26 | 1797 | RDD/000536 | m *[ 7 m( 8( | 0+o [ | 1 ./.(4 | 9 ' *w |
| 27 | 1798 | RDD/000189 | K W* ! * | (H : | g *[.( .(4 | 0 ,! 'j |
| 28 | 1799 | RDD/000233 | m ?7!! * | *C! | m* .(4 | 789 a M *\ |
| 29 | 1800 | RDD/000999 | m C | *!p! | >!0 A( [.(4 | 789 a M *\ |
यह आदेश तeका(cid:26)लक (cid:25)भाव से लागू होगा ।
,^त सभी पदाTधकाdरयD कa सेवाऍ ं (cid:25)शास(cid:1)नक '.ƒकोण से वापस कa जाती है ।
2. उपयु
3. उपरो^त पदाTधकार(cid:15) माह फरवर(cid:15), 2011 का वेतन आQद अपने पैतृक .वभाग से (cid:25)ाkत कर\गे ।
(cid:18)बहार-राRयपाल के आदेश से,
अ(cid:1)नल कु मार, अपर सTचव।
———
19 फरवर(cid:15) 2011
सं0 gा0.व0-2/8था0-01-02/10-1801—काय,पालक दंडाTधकार(cid:15) के पद पर (cid:25)(cid:1)त(cid:1)नयु56 के आधार पर अTधसूTचत/पद8था.पत (cid:1)नoनां_कत कमn कa सेवाऍ ं उनके पैतृक .वभाग को वापस _कया जाता है:-
| N Nllll N N llll | >T0+ | RDD-ID NO. | 7 T 7 T * * * * | 1U: | .(4 .(4 H1 H1.(4 H1 H1 * * * * | (P,* 789 (P,* 789 (P,* 789 (P,* 789 |
| 1 | 1801 | RDD/000 # | m*C*j | !r: | d .(4 | 9!आ'j : |
यह आदेश तeका(cid:26)लक (cid:25)भाव से लागू होगा ।
,^त पदाTधकार(cid:15) कa सेवा उनके अ„यावेदन के आलोक म\ वापस _कया जाता है ।
2. उपयु
3. उपरो^त पदाTधकार(cid:15) माह फरवर(cid:15), 2011 का वेतन आQद अपने पैतृक .वभाग से (cid:25)ाkत कर\गे ।
(cid:18)बहार-राRयपाल के आदेश से,
अ(cid:1)नल कु मार, अपर सTचव।8 (cid:18)बहार गजट, 16 माच, 2011
सामान्य प्रशासन विभाग
———
अधिसूचनाएं
8 मार्च 2011
सं० 17/प्रो०-05-01/2010 सा०प्र० 667—बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित प्रशाखा पदाधिकारियों को अवर सचिव/समकक्ष कोटि के पद पर बैंड वेतन `15,600-39,100 ग्रेड-वेतन 6600 में नियमित प्रोन्नति देते हुए उनके नाम के सामने अंकित विभाग (स्तम्भ-4) में अवर सचिव/समकक्ष कोटि के रिक्त पद पर, अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-
| क्र०सं० | पदाधिकारी का नाम | वर्तमान पदस्थापन | पदस्थापित विभाग का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री देवेन्द्र कुमार निराला | वित्त विभाग | राज्य महादलित आयोग (सामान्य प्रशासन विभाग) |
| 2 | श्री शिव शंकर पाठक | पथ निर्माण विभाग | पथ निर्माण विभाग |
| 3 | श्री जय नन्दन प्रसाद सिन्हा | स्वास्थ्य विभाग | बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार |
| 4 | श्री यशवन्त सिंह | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | राज्य सूचना आयोग |
| 5 | श्री अनिल कुमार गोस्वामी | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | मुख्यमंत्री सचिवालय |
| 6 | श्री बिजेन्द्र नारायण ठाकुर | पथ निर्माण विभाग | पथ निर्माण विभाग |
| 7 | श्री राम बिहारी सिंह | पंचायती राज विभाग | भवन निर्माण विभाग |
| 8 | श्री विजय कुमार वर्मा | गृह (विशेष) विभाग | गृह (विशेष) विभाग |
| 9 | श्री सुरपति नारायण सिंह | स्वास्थ्य विभाग | विधि विभाग |
| 10 | श्री राजेन्द्र प्रसाद कर्ण | निर्वाचन विभाग | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
| 11 | श्री धर्मराज चौबे | ग्रामीण विकास विभाग | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| 12 | श्री कृपालु जी पाण्डेय | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | स्वास्थ्य विभाग |
| 13 | श्री ठाकुर नर्मदेश प्रसाद सिंह | भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय | लघु जल संसाधन विभाग |
| 14 | श्री अरूण कुमार सिन्हा | लोक स्वास्थ्य अभि0 विभाग | जल संसाधन विभाग |
| 15 | श्री जय प्रकाश केशरी | बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग |
| 16 | श्रीमती सविता कुमारी | खनन एवं भूतत्व विभाग | खनन एवं भूतत्व विभाग |
| 17 | श्री सोमनाथ बनर्जी | समाज कल्याण विभाग | सहकारिता विभाग |
| 18 | श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा | मानव संसाधन विकास विभाग | पर्यावरण एवं वन विभाग |
| 19 | श्री महेन्द्र प्रसाद सिन्हा | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | उद्योग विभाग |
| 20 | श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह | भूमि संरक्षण निदेशालय (कृषि विभाग) | कृषि विभाग |
| 21 | श्री सीता राम मिश्र | मानव संसाधन विकास विभाग | स्वास्थ्य विभाग |
| 22 | श्री सुनील कुमार सिन्हा | गृह (आरक्षी) विभाग | मानव संसाधन विकास विभाग |
| 23 | श्री दिनेश प्रसाद सिंह | पर्यटन विभाग | पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
| 24 | श्री कमलेश नारायण पाठक | वित्त विभाग | वित्त विभाग |
| 25 | श्री देव नरेश सिंह | गृह (कारा) विभाग | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग |
| 26 | श्री मो0 खलीकुज्जमा | राज्य आयुक्त निःशक्तजन का कार्यालय | नगर विकास एवं आवास विभाग |
| 27 | श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा | जल संसाधन विभाग | वित्त विभाग |
| 28 | श्री अनिल कुमार सिंह | विधि विभाग | विधि विभाग |
| 29 | श्री बबुआ झा विमल | उर्जा विभाग | ग्रामीण कार्य विभाग |
| 30 | श्री सुधीर कुमार वर्मा | वित्त विभाग | ग्रामीण विकास विभाग |
| 31 | श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | योजना एवं विकास विभाग |
| 32 | श्री उमा कान्त | गृह (आरक्षी) विभाग | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग |
| 33 | श्री अरूण कुमार सिन्हा | कर्मचारी चयन आयोग | वाणिज्य कर विभाग |
| 34 | श्री विपिन बिहारी वर्मा | परिवहन विभाग | वित्त विभाग |
| 35 | श्री नागेन्द्र कुमार सिंह | आरक्षी महानिदेशक, बिहार का कार्यालय | आपदा प्रबंधन विभाग |
| 36 | श्री अमरेश कुमार सिन्हा | जल संसाधन विभाग | गृह (आरक्षी) विभाग |
| 37 | श्री ओम प्रकाश सिंह | खान एवं भूतत्व विभाग | निर्वाचन विभाग |
| 38 | श्री जय नारायण प्रसाद | वित्त विभाग | मुख्यमंत्री सचिवालय |
| 39 | श्री रणवीर प्रसाद सिंह | पंचायती राज विभाग | भवन निर्माण विभाग |
| 40 | श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला | गृह (विशेष) विभाग | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| 41 | श्री मिथिलेश कुमार | पंचायती राज विभाग | पथ निर्माण विभाग |
| 42 | श्री अश्वनी कुमार सिन्हा | सहकारिता विभाग | लघु जल संसाधन विभाग |
| 43 | श्री महेश प्रसाद सिंह | निगरानी विभाग | जल संसाधन विभाग |
| 44 | श्री भृगुनाथ सिंह | भवन निर्माण एवं आवास विभाग | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग |
| 45 | श्री श्रीमोहन झा | सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| 46 | श्री अनन्त कुमार जयसवाल | मानव संसाधन विकास विभाग | मानव संसाधन विकास विभाग |
| 47 | श्री ओम प्रकाश | श्रम संसाधन विभाग | श्रम संसाधन विभाग |
| 48 | श्री विनोद कुमार प्रसाद | निगरानी विभाग | सहकारिता विभाग |
| 49 | श्री नागेन्द्र प्रसाद तिवारी | सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| 50 | श्री श्रीनिवास सिंह | योजना एवं विकास विभाग | उद्योग विभाग |
| 51 | श्री सतीश कुमार | सामान्य प्रशासन विभाग | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग |
| 52 | श्री प्रदीप चटर्जी | मुख्य मंत्री सचिवालय | मानव संसाधन विकास विभाग |
| 53 | श्री दीपक कुमार वर्मा | राज्य निर्वाचन प्राधिकार | स्वास्थ्य विभाग |
| 54 | श्री प्रमोद नारायण ठाकुर | सामान्य प्रशासन विभाग | वित्त विभाग |
| 55 | श्री राम विनोद सिंह | उद्योग विभाग | नगर विकास एवं आवास विभाग |
| 56 | श्री बीरेन्द्र महराज | पथ निर्माण विभाग | ग्रामीण कार्य विभाग |
| 57 | श्री चन्द्र भान सिंह | भवन निर्माण विभाग | ग्रामीण विकास विभाग |
| 58 | श्री अवधेश मिश्र | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| 59 | श्री जगदीश मिश्र | अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग ं | योजना एवं विकास विभाग |
| 60 | श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह | सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| 61 | श्री सुशील कुमार | वित्त विभाग | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग |
| 62 | श्री मु0 सुहैल | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | वित्त विभाग |
| 63 | श्री बलराम पाठक | वित्त विभाग | वित्त विभाग |
| 64 | श्री सुबोध चन्द्र दास | श्रम संसाधन विभाग | श्रम संसाधन विभाग |
| 65 | श्री नरेन्द्र कुमार | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | मुख्यमंत्री सचिवालय |
| 66 | श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा | मानव संसाधन विकास विभाग | भवन निर्माण विभाग |
| 67 | श्री नरोत्तम प्रसाद सिंह | स्वास्थ्य विभाग | राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग |
| 68 | श्री गणेश चौधरी (अ०जा०) | पथ निर्माण विभाग | जल संसाधन विभाग |
| 69 | श्री जय नारायण पासवान (अ०जा०) | वित्त विभाग | पथ निर्माण विभाग |
| 70 | श्री उपेन्द्र नारायण महतो (अ०जा०) | स्वास्थ्य विभाग | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग |
| 71 | श्री राजेन्द्र राम(अ०जा०) | निगरानी विभाग | सहकारिता विभाग |
| 72 | श्री बदरी प्रसाद रजक (अ०जा०) | वाणिज्यकर विभाग | उद्योग विभाग |
| 73 | श्री अजीत कुमार राम (अ०जा०) | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | स्वास्थ्य विभाग |
| 74 | श्री चन्द्रिका राम(अ०जा०) | वाणिज्यकर विभाग | ग्रामीण कार्य विभाग |
| 75 | श्री राजा राम(अ०जा०) | पशुपालन निदेशालय | ग्रामीण विकास विभाग |
| 76 | श्री जगदीश गहलौत (अ०जा०) | श्रम संसाधन विभाग | निबंधन, उत्पाद एंव मद्य निषेध विभाग |
| 77 | श्री विजय कुमार चौधरी (अ०जा०) | पथ निर्माण विभाग | वित्त विभाग |
| 78 | श्री उमेश प्रसाद रजक (अ०जा०) | मानव संसाधन विकास विभाग | मुख्यमंत्री सचिवालय |
| 79 | श्री दीप लाल दीपक (अ०जा०) | ग्रामीण कार्य विभाग | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| 80 | श्री गरीब नाथ चौधरी (अ०जा०) | ग्रामीण कार्य विभाग | पथ निर्माण विभाग |
| 81 | श्री राम स्वरूप पासवान (अ०जा०) | अनु0जा0 एवं अनु0ज0जा0 कल्याण विभाग | अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग |
| 82 | श्री मोहन पासवान(अ०जा०) | लोक स्वा0 अभि0 विभाग | जल संसाधन विभाग |
2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ अवर सचिव के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।
3. यह प्रोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 594/07 में पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल अवमाननावाद संख्या 293/09 मे होने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजय कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
———
8 मार्च 2011
सं॰ 17/प्रो०-04-01/2010-668—बिहार सचिवालय सेवा के निम्न अवर सचिवों को, कार्यहित में, तत्काल के प्रभाव से, उनके नाम के सामने (स्तंभ-4) में अंकित विभाग में, अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता हैः-
| क्र०सं० | अवर सचिवों का नाम | वर्तमान पदस्थापन | पदस्थापित विभाग का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री सत्य नारायण दास | दिनांक 31 दिसम्बर 2010 से पदस्थापन की प्रतीक्षा में | उद्योग विभाग |
| 2 | श्री महेन्द्र भगत | पंचायती राज विभाग | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
———
वाणिज्य-कर विभाग
———
अधिसूचना
3 मार्च 2011
सं॰ 6/प्रो0-6-003/1995(खण्ड-3)-814/वा0क0-बिहार विा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान् रु0 37,400-67,000़ग्रेड पे रू0 8,700) कोटि से वाणिज्य-कर अपर आयुक्त (वेतनमान् रु0 37,400-67,000ग्रेड-पे रु0 8,900) कोटि में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती हैः-
| क्र0क्र0क्र0क्र0 | पदाधिकारी का नाम | म म ल ू ल ू म म ल ू ल ू कोटि कोटि कोटि कोटि क्रमांक | वर्त्तमान पदस्थापन | आरक्षण आरक्षण कोटिकोटिकोटिकोटि |
| 1. | श्री वृजनन्दन प्रसाद | 23 | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर। | सामान्य |
| 2. | श्री तिलकराज गौरी | 27 | स युक्त सचिव, विा विभाग, बिहार, पटना। ं | सामान्य |
| 3. | श्री प्रहलाद बैठा (अ0जा0) | 40 | (प्रषासन), वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त पटना पूर्वी एवं पष्चिमी प्रमंडल, पटना। | सामान्य |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ई0 एल0 एस0 एन0 बाला प्रसाद, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।
———— अधीMक, सTचवालय मुuणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत एवं मुQuत। (cid:18)बहार गजट, 51—571+100-डी0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in13 (cid:18)बहार गजट, 16 माच, 2011
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राRयराRयराRयराRयपाल और काया,Sयपाल और काया,Sयपाल और काया,Sयपाल और काया,SयMD (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये .व(cid:1)नयमMD (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये .व(cid:1)नयमMD (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये .व(cid:1)नयमMD (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये .व(cid:1)नयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश,,,, अTधसूचनाएं और (cid:1)नयम आQदअTधसूचनाएं और (cid:1)नयम आQदअTधसूचनाएं और (cid:1)नयम आQदअTधसूचनाएं और (cid:1)नयम आQद ।।।।
————————————————————
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———
vf/klwpuk 8 ekpZ 2011 सं॰ 997—मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-65 (2)(ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य में स्थित ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त सभी वाहन डीलरों/ऐजेंसियों को उनके द्वारा बिक्री किए गये नए निजी वाहनों (Non-Transport) के प्रथम निबंधन के साथ उक्त अधिनियम की धारा-44 के अनुसार अपेक्षित वाहन जाँच हेतु निरीक्षण प्राधिकारी के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्राधिकृत किया जाता है । 1. संबंधित डीलर/एजेंसी अपने द्वारा बिक्री किये गये मात्र नये (Non-Transport) निजी वाहनों के प्रथम निबंधन के समय वाहन जाँच एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विहित प्रपत्र-20 की प्रविष्टियों के सत्यापन हेतु अपनी स्थापना में नियुक्त एक सक्षम पदाधिकारी/कर्मचारी को संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी का लिखित अनुमोदन प्राप्त कर नामित करेगें ।
2. उक्त शक्ति मात्र उनकी अपनी एजेंसी द्वारा बिक्री किए गये नये निजी वाहनों के लिए ही सीमित होगी। 3. इस कार्य हेतु वाहन विक्रेता द्वारा वाहन क्रेता से किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं प्राप्त किया जायेगा ।
4. वाहन एजेंसी/डीलर इस कार्य के निमित्त अपने यहाँ एक पंजी का संधारण करेगें । जिसमें निबंधन हेतु वाहन की जाँच एवं प्रपत्र-20 से संबंधित तथ्य अंकित करेगें। निबंधन पदाधिकारी/ या उनके द्वारा अधीकृत पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर उक्त पंजी का निरीक्षण किया जा सकेगा । जाँच हेतु निर्गत प्रमाण पत्रों में पाई गई किसी भी अनियमितता के लिए संबंधित डीलर/एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेगें ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, सचिव ।
——— सं॰ वि0 ऊ0 22-06/2008-375 गन्ना उद्योग विभाग ——— संकल्प 28 फरवरी 2011 यों एवं आष्वनियों को लम्बी अवधि की लीज के माध्यम से गन्ना विष्विष्विष्विषयः-ायः-ायः-ायः- बिहार राज्यबिहार राज्यबिहार राज्यबिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की बन्द इकाइचीनी निगम लिमिटेड की बन्द इकाइचीनी निगम लिमिटेड की बन्द इकाइचीनी निगम लिमिटेड की बन्द इकाइयों एवं आष्वनियों को लम्बी अवधि की लीज के माध्यम से गन्ना यों एवं आष्वनियों को लम्बी अवधि की लीज के माध्यम से गन्ना यों एवं आष्वनियों को लम्बी अवधि की लीज के माध्यम से गन्ना आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवन को प्रोत्साहन करने के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति। आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवन को प्रोत्साहन करने के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति। आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवन को प्रोत्साहन करने के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति। आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवन को प्रोत्साहन करने के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति। 1. राज्य की औद्योगिक नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों एवं मजदूरों के हित म,ें बिहार राज्य चीनी निगम की 15 बन्द इकाइयों (चीनी मिलों ) एवं 2 आष्वनियों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सफल निवेषकों को लम्बी अवधि की लीज पर हस्तांतरित करते हुए पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है।
2. सरकार के उपरोक्त निर्णय के आलोक में चीनी निगम के परिसमापक हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर परिसमापन अभ्यावेदन को वापस लिया गया तथा SBI Caps, Kolkata. को वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया जिनके द्वारा यह अनुषंसा की गई है कि इस प्रक्रिया से स्थापित होने वाले उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाए।14 (cid:18)बहार गजट, 16 माच, 2011 3. इकाइयों के लीज हस्तांतरण के क्रम में सफल निवेषकों द्वारा यह माँग की गई है कि सरकार की राज्य में नये चीनी उद्योगों को स्थापित करने हेतु भूमि की खरीदपर स्टाम्प डियूटी एवं निबंधन षूल्क से छूट प्रदान करने की प्रोत्साहन नीति के तर्ज पर निगम की इकाइयों को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने के उद्देष्य से किये जा रहे लीज हस्तांतरण पर लगने वाली स्टाम्प डयूटी एवं निबंधन षुल्क से उन्हें भी छूट उपलब्ध करवाई जाए। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के लीज, सेल एवं हस्तांतरण पर निबंधन षुल्क एवं स्टाम्प डियूटी से पूर्ण छूट प्रदान की गई है।
उपरोक्त सूझावों एवं अनुषंसाओं के दृष्टिगत बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की बंद इकाइयों एवं आष्वनियों को लम्बी अवधि की लीज के माध्यम से गन्ना आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवन को प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से, निेवेष करने वाली कम्पनी को विभागीय संकल्प संख्या-1533 दिनांक 12 सितम्बर 2006 द्वारा निर्गत प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रोत्साहन अनुदान का विहित रीति से भुगतान एवं भूमि के लीज निबंधन पर स्टाम्प डयूटी एवं निबंधन षुल्क से छूट की स्वीकृति से संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की घोषणा की जाती है। आदेष :-आदेष :-आदेष :-आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाए और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिनोद झा, संयुक्त सचिव।
——— VIGILANCE DEPARTMENT ——— FORM No. I DECLARATION The 9th March 2011
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special
Courts Rules 2010) Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)- 01/2011-1296—WHEREAS, It is alleged that Shri Awadhesh Prasad Singh S/o Late Ramnandan Prasad Singh R/o Village - Pokhraira, Post - Bela Chowk, P.S. - Muffasil, Distt. - Samastipur, Bihar A/P "Maa" Main Road, Near Mamta Apartment, Shivpuri, Patna-800023, while holding the post of Chief Engineer, North (Tubewell Wing) Minor Irrigation, Muzaffarpur and Additional Charge of Coordinator (Tubewell Wing) Minor Irrigation, Govt. of Bihar, Patna serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Special Vigilance Unit Vide Case No.: 01/2008 dated the 23 rd January 2008. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Awadhesh Prasad Singh who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.
By order of the Governor of Bihar, (Sd)-Illegible, Principal Secretary.
———— अधीMक, सTचवालय मुuणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत एवं मुQuत। (cid:18)बहार गजट, 52—571+310-डी0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in15 (cid:18)बहार गजट, 16 माच, 2011
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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वाणिज्य-कर विभाग
————
अअध्धििाससूूचचननााएएंं
2222 फफररववररीी 22001111
सं॰ कौन/भी- 110/2005/30—विभागीय अधिसूचना संख्या 603, दिनांक 31 जनवरी 2006 द्वारा श्री मृणाल कुमार, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया सम्प्रत्ति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को निम्नांकित दंड संसूचित किया गयाः-
(1) निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा। (2) इन्हें "निन्दन" की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि इनके चरित्र-पुस्त के वर्ष 2005-06 में की जायेगी। इनके द्वारा पुनः पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया। इसके सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निम्नलिखित दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गयाः-
(i) उन्हें "निन्दन" की सजा के बदले लिखित "चेतवानी" की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 2005-06 में की जायेगी एवं
(ii) वर्ष 2005-06 के बाद के दो वर्षो के लिए दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक रखा जाता है। अन्य संसूचित दंड पूर्ववत् रहेंगें।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰)- अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।
————
2222 फफररववररीी 22001111
सं॰ कौन/भी-143/2008-31—श्री रूद्रनन्दन श्रीवास्तव, सेवा-निवृत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया के पदस्थापनकाल में कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने, कार्यों का सुचारु रूप से निष्पादन नहीं करने, निष्पादित कार्य राज्य के राजस्व हित के विपरीत पाये जाने जैसे कतिपय आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 68/सी॰, दिनांक 2 मार्च 2010 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संकल्प संख्या 155, दिनांक 8 जून 2010 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी जा रही है। इस बीच श्री श्रीवास्तव दिनांक 31 जनवरी 2011 को सेवा-निवृत हो चुके हैं। अतएव उनके सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31 जनवरी 2011 के प्रभाव से उन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है। 2. इनके निलंबन अवधि का विनियमन विभागीय जाँच के फलाफल के उपरांत लिया जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰)- अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।16 (cid:18)बहार गजट, 16 माच, 2011 ममााननवव ससंंससााध्धानन वििवभ्भााागग —————— अअध्धििाससूूचचननााएएंं 1177 जजननववररीी 22001111
सं0 3/आ02-73/93/53——सुश्री सुरजमणी खल्कों तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, सम्प्रति सेवा-निवृत के विरूद्ध उक्त पदस्थापनकाल में अवैध रूप से वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर कर्मियों की नियुक्ति संबंधी आरोपों में सरकार के आदेशानुसार हजारीबाग थाना में कांड संख्या 84/97 प्राथमिकी दर्ज करायी गई।
2. सुश्री खलको द्वारा उक्त दर्ज हजारीबाग थाना कांड संख्या 84/97 के विरूद्ध माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में याचिका संख्या Cr.M.P.-809/04 दायर किया गया। उक्त दायर याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 13/24 जून 2010 को पारित न्यायादेश में सुश्री खलको के विरूद्ध बिहार सरकार द्वारा दिये गये आदेश को रद्द करते हुए दर्ज प्राथमिकी कांड संख्या 84/97 को निरस्त कर दिया गया है।
3. चूॅकि सुश्री खलको के विरुद्ध उक्त फौजदारी मामला दर्ज रहने के कारण उनके 10 प्रतिशत पेंशन, उपादान तथा अव्यवहृत अवकाश के समतुल्य नगद राशि का पूर्ण भुगतान को लम्बित रखा गया था, अतएव सुश्री खलको द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के दिनांक 13/24 जून 2010 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभाग में ( दिनांक 5 अक्तूबर 2010 को प्राप्त ) अपना आवेदन समर्पित करते हुए लम्बित सेवांत-लाभों के भुगतान करने का अनुरोध किया गया।
4. सुश्री खलको द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। परन्तु, चूकि सुश्री खलको के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षिका, पटना कार्यकाल में सी0बी0आई0 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन अवैध नियुक्ति संबंधी आरोपों में राज्य सरकार के आदेशानुसार बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (बीं) तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 3448 दिनांक 2 दिसम्बर 2006 में वर्णित प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प संख्या 219, दिनांक 1 अप्रील 2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है, अतएव सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सुश्री खलको को 100 प्रतिशत औपबंधिक पेेंशन, उपादान एवं 240 दिनों के अव्यवहृत अवकाश के समतुल्य नगद राशि के पूर्ण भुगतान इस शर्त के साथ दी जाती है कि उक्त विभागीय कार्यवाही में समर्पित किये जाने वाले जाँच प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय से उक्त भुगतान का आदेश अच्छादित होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिसबाह बारी, निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव।
——————
1199 जजननववररीी 22001111
स॰ 3/आ.2-02/96/54——श्री प्रणय कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक 31 जनवरी 1988) के विरुद्ध प्रथम अखिल भारतीय मेरिट छात्रवृत्ति जॉच परीक्षा 1983-84 में हिन्दी उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच परीक्षक तथा मुंगेर, बिहारशरीफ एवं चाईबासा परीक्षा केन्द्रों की कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच हेतु जिन्हें परीक्षक नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा हिन्दी उत्तर पुस्तिकाओं के प्राप्तांकों में हेराफेरी बरतने संबंधी आरोपों में आदेश संख्या 443, दिनांक 25 अगस्त 1983 द्वारा निलम्बित किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या 362 दिनांक 15 जून 1984 द्वारा उक्त आरोपों में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। पश्चात् मामलें की समीक्षोपरांत सरकार के आदेशानुसार आदेश संख्या 575, दिनांक 12 अगस्त 1985 द्वारा श्री सिन्हा को निलम्बन से मुक्त करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया गया, जहाँ उन्होनें दिनांक 28.08.85 को योगदान दिया।
2. उक्त विभागीय कार्यवाही में जॉच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत श्री सिन्हा से प्राप्त द्वितीय काण पृच्छा जवाब की समीक्षोपरांत राज्य सरकार के आदेशानुसार विभागीय आदेश संख्या 666, दिनांक 13 नवम्बर 1992 द्वारा श्री सिन्हा को निम्न दंड संसूचित किया गया -(क) निलम्बन अवधि में श्री सिन्हा को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा एवं (ख) श्री सिन्हा के पेंशन से 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जाती है।
3. श्री सिन्हा द्वारा इस दंडादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका CWJC No. 2222/96 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद में दिनांक 12 जनवरी 2010 को सुनवाई करते हुए अपने पारित न्यायादेश में विभागीय आदेश संख्या 666, दिनांक 13 नवम्बर 1992 को विखंडित करते हुए निदेशक (प्रशासन) को जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने के स्टेज से कार्रवाई करते हुए न्यायादेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार माह के अन्दर निदेशानुसार नये सिरे से आदेश पारित करने का निदेश दिया। उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2010 को विभाग में अपना आवेदन समर्पित किया गया।
4. श्री सिन्हा के दिनांक 18 सितम्बर 2010 (दिनांक 23 सितम्बर 2010 को प्राप्त) के आवेदन के साथ संलग्न माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक 12 जनवरी 2010 को पारित न्यायादेश की विस्तृत समीक्षोपरांत यह पाया गया की17 (cid:18)बहार गजट, 16 माच, 2011 संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में निश्चित तौर पर आरोप प्रमाणित पाये जाने का कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं हैं। अतः समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री सिन्हा को दोष मुक्त करते हुए की गई कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।
चूॅकि उक्त निर्णय के आलोक में श्री सिन्हा को दोष मुक्त किया गया है, अतएव निर्गत दंडादेश आदेश संख्या 666 दिनांक 13 नवम्बर 1992 को विलोपित किया जाता है तथा श्री सिन्हा को निलम्बन अवधि में सम्पूर्ण अनुमान्य वेतनादि देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिसबाह बारी, निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव।
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सं॰ 3/आ.2-16/07/58——श्री प्रभात कुमार पंकज, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, समस्तीपुर सम्प्रति प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, मसौढ़ी, पटना के विरुद्ध समस्तीपुर पदस्थापनकाल में गलत ढं़ग से बढ़ायी गयी योग्यता प्राप्त स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त कुल 52 सहायक शिक्षकों को जिलान्तर्गत विभिन्न मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर अनियमित प्रोन्नति संबंधी आदेश निर्गत कर अपने पद का दुरूपयोग करने एवं संबंधित शिक्षकों को अनुचित रूप से वित्तीय लाभ पहुचाने, राजकोष पर वित्तीय बोझ बढ़ाने आदि आरोपों में राज्य सरकार के आदेशानुसार अधिसूचना संख्या 885, दिनांक 16 सितम्बर 2008 द्वारा श्री पंकज को निलम्बित करते हुए संकल्प संख्या 1166, दिनांक 27 नवम्बर 2008 द्वारा विभागीय जॉच आयुक्त, सामन्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
2. श्री पंकज के दिनांक 20 जनवरी 2010 पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अधिसूचना संख्या 480, दिनांक 20 मई 2010 द्वारा उन्हें निलम्बन से मुक्त करते हुए प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, मसौढ़ी, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया।
3. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी, विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 313 दिनांक 24 मई 2010 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पंकज से विभागीय पत्रांक 560 दिनांक 12 जून 2010 द्वारा कारण पृच्छा पूछा गया। प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा श्री पंकज के विरुद्ध निम्न दंड प्रस्तावित किया गया- (क) पॉच वर्षो के लिए प्रोन्नति पर रोक एवं (ख) संचयात्मक प्रभाव से चार (4) वेतनवृद्धियों पर रोक। तदुपरांत उक्त प्रस्तावित दंड पर विभागीय पत्रांक 985 दिनांक 27 सितम्बर 2010 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मॉग की गई।
4. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 2128, दिनांक 19 नवम्बर 2010 द्वारा उक्त प्रस्तावित वृहद दंड पर सहमति प्राप्ति के उपरांत एवं राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत आरोपी पदाधिकारी श्री प्रभात कुमार पंकज, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, समस्तीपुर सम्प्रति प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, मसौढ़ी, पटना के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित वृहत दंड-
(क) पॉच वर्षों के लिए प्रोन्नति पर रोक तथा (ख) संचयात्मक प्रभाव से चार (4) वेतनवृद्धियों पर रोक, का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाना है।
5. निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य भुगतान के संबंध में नियमानुसार अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिसबाह बारी, निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव।
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1199 जजननववररीी 22001111
सं॰ 3/आ.2-90/09/60——श्री मनोज कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक, मधुबनी के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, मधुबनी के विभिन्न पत्राें द्वारा प्रतिवेदित आरोपों यथा लोकायुक्त बिहार के आदेश के अवहेलना, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता का परिचय देना, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतना, मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, घोर वित्तीय अनियमितता बरतना आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपो में दोषी पाते हुए सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से सी0 सी0 ए0 रूल्स, 2005 के नियम-9 (1)(क)के तहत निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।18 (cid:18)बहार गजट, 16 माच, 2011 2. निलम्बन अवधि में श्री कुमार को सी0 सी0 ए0 रूल्स, 2005 के नियम-10 के उप-नियम 1 एवं 2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा जिसका भुगतान निर्धारित मुख्यालय के स्थापना से किया जायगा।
3. निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।
4. श्री कुमार के विरुद्ध गठित प्रपत्र ''क'' मेें अंकित आरोपो के लिए विभागीय कार्यवाही हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिसबाह बारी, निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव।
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22 ममााचर्च 22001111
सं॰ 3/आ.2-20/11/186——श्री सेलेस्टीन हांसदा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण (छपरा) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक 417, दिनांक 21 फरवरी 2011 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों यथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2011 के संचालन में अभिरुची नहीं लेना, उक्त परीक्षा के संचालन में कर्त्तव्यहीनता एवं उदासीनता का परिचय देना एवं परीक्षा तैयारी हेतु निर्धारित समीक्षा बैठक में शामिल होने के बदले मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने आरोपों में श्री हांसदा को दोषी पाते हुए सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सी0 सी0 ए0 रूल्स 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।
2. निलम्बन अवधि में श्री हांसदा का मुख्यालय निदेशक, जन शिक्षा कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है। 3. निलम्बन अवधि में श्री हांसदा को सी0 सी0 ए0 रुल्स, 2005 के नियम-10 के उप-नियम 1 एवं 2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा जिसका भुगतान निर्धारित मुख्यालय के स्थापना से किया जायगा।
4. श्री हांसदा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा प्रतिवेदित आरोपाें के आधार पर आरोप प्रपत्र-''क'' अलग से निर्गत किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।
———— अधीMक, सTचवालय मुuणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत एवं मुQuत। (cid:18)बहार गजट, 52—571+100-डी0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in