िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 26262626 फा!गुफा!गुफा!गुफा!गुनननन 1932193219321932 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 73737373) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, , , , 17171717 माच/माच/माच/माच/ 2011201120112011 गृह विभाग ----- अधिसूचना 16 मार्च 2011
सं0 06/प्र0 स0 को0/2008-2250—गृह विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0- 9362, दिनांक 10 सितम्बर 2008 द्वारा बिहार-राज्यपाल ने जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (संख्या-60,152) की धारा-3 (1) के अधीन दिनांक 18 अगस्त 2008 को कोसी नदी के पूर्वी तटबंध के कटान के कारणों तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो से संबंधित तथ्यों की जांच हेतु न्यायमूर्ति श्री राजेष बालिया, सेवा निवृत मुख्य न्यायाधीष, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया था, जिसकी विस्तारित अवधि दिनांक 09 मार्च 2011 तक थी।
आयोग द्वारा जाँच कार्य पूरा करने के निमित्त पुनः अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया। बिहार-राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जाँच संबंधी कार्य पूरा करने के निमित्त आयोग का कार्यकाल दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक विस्तारित करने की आवष्यकता है।
अतः जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त जाँच आयोग का कार्यकाल इस शत्र्त के साथ दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक विस्तारित किया जाता है कि आयोग द्वारा इस विस्तारित अवधि के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन निष्चित रूप से समर्पित कर दिया जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
सरकार के उप-सचिव।
————
अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 73-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in