िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 2 2 2 2 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 77777777) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधवार बुधवार बुधवार बुधवार 23 23 23 23 माच,माच,माच,माच, 2020202011111111 सं0 एम0-4-41-2006-2313/वि0(2) विा विभाग ----- संकल्प 14 मार्च 2011 विषयः-सरकार के विभागों एवं विभागाध्यक्षों के प्रशासनिक एवं विाीय शक्तियों का विस्तार। उपर्युक्त विषयक विा विभागीय संकल्प सं0-8585, दिनांक 10 अगस्त 2010 द्वारा सभी सरकारी विभागों एवं विभागीय प्रधान सचिव को रुपये 1,00,000 (एक लाख) तक की स्थायी अग्रिम की विाीय शक्तियों का विस्तार बिहार विाीय नियमावली के नियम 112 (2) के अंतर्गत किया गया है। 2. विा विभाग की आवश्यकताओं पर पुनः विचार करते हुये पूर्व से विा विभाग के लिये स्वीकृत स्थायी अग्रिम की राशि रुपये 1,00,000 (एक लाख) की अधिसीमा को रुपये 3,00,000 (तीन लाख) तक विस्तारित किया जाता है। 3. विस्तारित शक्तियों के अनुसार राशि की निकासी के लिये अब महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी जैसा कि विा विभागीय संकल्प सं0 12695 दिनांक 10 नवम्बर 2010 में प्रावधानित किया गया है। चूंकि यह स्थायी अग्रिम है इसलिये व्यय का विकलन लोक लेखा-2 शीर्ष-8672-स्थायी अग्रदाय (व्यय) -101 सिविल में होगा। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति संबंधितों तथा महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिहिर कुमार सिंह, सरकार के सचिव (व्यय)।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 77-571+25-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in