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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 March 2011

Published 29 March 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-03-29.105
Languages
English, Hindi

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19 Qjojh 2007

बिहार भू-अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2007

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत भूमि अर्जन करती रही है। अर्जित की जा रही भूमि के मूल्य का निर्धारण एवं अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले परिवारों को अतिरिक्त सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा है।

सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत देय सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधा देने का निर्णय लिया है :-

1111.... भूमि का मूल्य निर्धारणभूमि का मूल्य निर्धारणभूमि का मूल्य निर्धारणभूमि का मूल्य निर्धारण

1.1 वर्त्तमान प्रावधान के अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य निर्धारण भू-अर्जन हेतु घारा-4 की अधिसूचना के तुरन्त पहले समरूप भूमि के निबन्धन मूल्य के आधार पर किया जाता है। सरकार का निर्णय है कि इस मूल्य पर 50 प्रतिशत जोड़कर अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य तय किया जायेगा।

1.2 इस तरह निर्धारित मूल्य पर 30 प्रतिशत सोलेशियम देकर भू-अर्जन किया जायेगा। लेकिन जहां भू-धारी स्वेच्छा से भूमि देना चाहे, उस स्थिति में सोलेशियम की दर 60 प्रतिशत होगी।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 माच. 2011 उदाहरण :-उदाहरण :-उदाहरण :-उदाहरण :-

(i) नई नीति लागू होने के पूर्व दर निर्धारण की प्रक्रिया नई नीति लागू होने के पूर्व दर निर्धारण की प्रक्रिया :-ः-ः-ः- नई नीति लागू होने के पूर्व दर निर्धारण की प्रक्रिया नई नीति लागू होने के पूर्व दर निर्धारण की प्रक्रिया

भूमि का दर 1.00 लाख रुपये प्रति एकड़ है तो देय राशि = 1.00 लाख रुपये एवं 30 प्रतिशत सोलेशियम यानि 30 हजार रुपये, कुल रु॰ 1,30,000 (एक लाख तीस हजार रुपये) देय था।

(ii) नई नीति लागू होने के पश्चात्‌ दर का निर्धारण :- नई नीति लागू होने के पश्चात्‌ दर का निर्धारण :- नई नीति लागू होने के पश्चात्‌ दर का निर्धारण :- नई नीति लागू होने के पश्चात्‌ दर का निर्धारण :-

(क) सामान्य प्रक्रिया :-(क) सामान्य प्रक्रिया :-(क) सामान्य प्रक्रिया :-(क) सामान्य प्रक्रिया :-

भूमि का दर 1.00 लाख रुपये प्रति एकड़ है तो देय राशि = 1.00 लाख रुपया पर 50 प्रतिशत राशि जोड़ी जाएगी यानि अब कुल राशि 1,50,000रुपये होगा। सामान्य स्थिति में 1,50,000 रुपये पर 30 प्रतिशत सोलेशियम यानि 45 हजार रुपये, कुल 1,95,000 (एक लाख पंचानवे हजार रुपये) देय होगा। इस प्रकार पूर्व में जहां 1,30,000 रुपये की राशि देय होती, अब 1.95,000 रुपये की राशि देय होगी।

(ख) स्वेच्छा से भूमि देने पर :-(ख) स्वेच्छा से भूमि देने पर :-(ख) स्वेच्छा से भूमि देने पर :-(ख) स्वेच्छा से भूमि देने पर :-

भूमि का दर 1.00 लाख रुपये प्रति एकड़ है तो देय राशि = 1.00 लाख रुपया पर 50 प्रतिशत राशि जोड़ जाएगी यानि अब कुल राशि 1,50,000 रुपये होगा। भू-धारी द्वारा स्वेच्छा से भूमि देने पर 1,50,000 रुपये पर 60 प्रतिशत सोलेशियम यानि 90,000 हजार रुपये, कुल 2,40,000 (दो लाख चालिस हजार रुपये) देय होगा। इस प्रकार पूर्व में जहां 1,30,000 रुपये की राशि देय होती, अब स्वेच्छा से भूमि देने की स्थिति में 2,40,000 रुपये देय होगा।

2222.... आवासीय भूमि का अधिग्रहण देयताआवासीय भूमि का अधिग्रहण देयताआवासीय भूमि का अधिग्रहण देयताआवासीय भूमि का अधिग्रहण देयता

2.1 भू-अर्जन की प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि किसी भू-धारी का आवास या आवासीय भूमि अधिग्रहित किया जाता है तो आवासीय भूमि का जितना रकवा अधिग्रहित किया जाता है, उतनी ही भूमि, अधिकतम 5 डि॰ आवासीय उद्देश्य हेतु अधिग्रहित कर उस व्यक्ति को दी जायेगी।

2.2 अस्थायी आवास हेतु सहायता :- प्रत्येक भू-धारी जिसकी आवासीय भूमि अधिग्रहित की गयी हो, को अस्थायी आवास हेतु 10,0000 (दस हजार रुपये) एक मुश्त सहायता स्वरूप दी जायेगी।

2.3 परिवहन सहायताः- जिस भू-धारी का आवासीय स्थल अधिग्रहित किया गया है उसे मो॰ 5,000 (पांच हजार रुपये) अपने आवासीय सामग्रियों के परिवहन हेतु सहायता स्वरूप दिया जायेगा।

3333.... विस्थापित कृषविस्थापित कृषविस्थापित कृषविस्थापित कृषक मजदूर को देयताक मजदूर को देयताक मजदूर को देयताक मजदूर को देयता

3.1 विस्थापित कृषक मजदूर जो दूसरे भू-धारी के कृषि योग्य भूमि जिसका अधिग्रहण किया गया हैं, पर विगत कम-से-कम 3 वर्षों से कार्य कर जीविका चलाते थे और बेरोजगार हो गये उन्हें 200 दिनों का सरकार द्वारा निर्घारित न्यूनतम मजदूरी एकमुष्त एवं राष्ट्रीय/राजकीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब कार्ड देय होगा।

भू-अर्जन एवं पुनर्वास हेतु अधियाची प्राधिकार द्वारा देय राषिा देय राषिा देय राषिा देय राषि 4444.... भू-अर्जन एवं पुनर्वास हेतु अधियाची प्राधिकार द्वार भू-अर्जन एवं पुनर्वास हेतु अधियाची प्राधिकार द्वार भू-अर्जन एवं पुनर्वास हेतु अधियाची प्राधिकार द्वार

4.1 भू-अर्जन अधिनियम के तहत देय राषि के अतिरिक्त पुनस्र्थापन एवं पुनर्वास लाभों पर होने वाला समस्त व्यय का वहन संबंधित अधियाची प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा। यह राषि अधियाची प्राधिकार समाहर्त्ता की मांग पर उन्हें उपलब्ध करायेगा।

4.2 अधियाची प्राधिकार भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत देय स्थापना खर्च के अतिरिक्त परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि के प्राक्कलित मूल्य का 0.5 प्रतिषत राषि, जो अधिकतम 2 लाख रुपये होगा, पुनर्वास सर्वेक्षण, अनुश्रवण, Stationary, POL एवं अन्य आकस्मिक खर्च यथा वाहन, Computer, Computer Operator, Amin, Draftsman, Chainman इत्यादि के Outsourcing हेतु बैंक डृाफ्‌ट के माघ्यम से समाहर्त्ता-सह-प्रषासक, पुनस्र्थापन एवं पुनर्वास उपलग्ध करायेगा। समाहर्त्ता इस राषि को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में रखेंगें एवं3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 माच. 2011 बचत खाता से प्राप्त होने वाले ब्याज को भी आकस्मिकता के मद मेें खर्च कर सकेगें। बचत खाता समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता/जिला भू-अर्जन पदाध्किारी के संयुक्त नाम से होगा और संयुक्त हस्ताक्षर से राषि की निकासी की जायेगी।

5. उपरोक्त प्रावधान भू-अर्जन के ऐसे सभी मामलों में भी लागू होंगें जिन मामलों में धारा 11 के अन्तर्गत पंचाट घोषित नहीं किया गया है।

राज्य सरकार समय-समय पर इस नीति के कार्यान्वयन का आकलन करेगी और आवष्यतानुसार संषोधन कर सकेगी।

आदेषः-एतद्‌द्वारा आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्र्रचार-प्रसार करते हुए इसकी प्रति बिहार गजट के विषेष अंक में प्रकाषित की जाय और सरकार के सभी विभागों/विभागाघ्यक्षों तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच प्रचारित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

बी0 बी0 श्रीवास्तव,

भूमि सुधार आयुक्त-सह-आयुक्त एवं सचिव।

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अधी/क, स0चवालय मु2णालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा (cid:27)का(cid:28)शत एवं मु42त। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 105-571+500-डी0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 March 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-03-29.105/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-03-29.105.