(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 8888 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 99999999) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 29292929 माच,माच,माच,माच, 2020202011111111 राजस्व पर्षद, बिहार ------ अधिसूचनाएं 28 मार्च 2011
सं0 3/टेक-1003/07-286—बिहार उत्पाद अधिनियम,1915 (बिहार अधिनियम-II,1915) की धारा-90 की कंडिका (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार राज्य में मदिरा के थोक व्यवसाय हेतु बिहार स्टेट विभरेजेज कारपोरेशन लि0, बिहार, पटना को वित्तीय वर्ष 2010-2011 में विशेषाधिकार की स्वीकृति के लिए 280,00,00,000 रुपये (दो सौ अस्सी करोड़ रुपये) की राशि विशेषाधिकार शुल्क के रूप में विहित करता है। 2. यह उनके द्वारा भुगतेय पूर्व से निर्धारित अनुज्ञाशुल्क की राशि के अतिरिक्त होगा। 3. यह अधिसूचना तुरंत के प्रभाव से लागू होगी।
राजस्व पर्षद, बिहार के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सचिव।
28 मार्च 2011
सं0 3/टेक-1003/07-286, दिनांक 28 मार्च 2011 का अंग्रेजी में निम्नांकित अनुवाद राजस्व पर्षद, बिहार के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 माच, 2011 The 28th March 2011 No.-3/TEK-1003/2007-286—In exercise of the powers conferred in clause (7) Section 90 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar Act-II, of 1915) the Board of Revenue, Bihar prescribes Rs. 280,00,00,000 (Rupees Two Hundred Eighty Crores) as the privilege fee to be paid by Bihar State Beverages Corporation Ltd. Bihar, Patna for grant of exclusive privilege for whole sale business of liquor for the year 2010-11 in the State.
2. It will be in addition to the license fee already paid.
3. This notification shall come into force with immediate effect.
By order of the Board of Revenue,
(Sd.) Illegible,