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उपर्युक्त विषयक विा विभागीय संकल्प सं0 8585 दिनांक 10 अगस्त 2010 द्वारा सभी सरकारी विभागों एवं प्रधान सचिव को 1,00,000 (एक लाख) रुपये तक की स्थाई अग्रिम की विाीय शक्तियों का विस्तार बिहार विाीय नियमावली के नियम 112(2) के अंतर्गत किया गया है। इसी आलोक में गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना से गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा कार्यालय हेतु 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) रुपये स्थायी अग्रिम हेतु प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा के पश्चात् स्थायी अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विस्तारित शक्तियों के अनुसार राशि की निकासी के लिये अब महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह स्थायी अग्रिम है अतः व्यय का विकलन लोक लेखा 2 शीर्ष-8672-स्थायी अग्रदाय (व्यय)-101 सिविल में होगा। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति संबंधितों तथा महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिहिर कुमार सिंह, सचिव, (व्यय)।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 106-571+25-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in