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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 March 2011

Published 31 March 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-03-31.113
Languages
English, Hindi
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संकल्प

31 मार्च 2011 विषयः—उच्चस्तरीय समिति द्वारा वेतन समिति एवं वित्त विभाग के संकल्प सं0 630, दि0 21 जनवरी 2010 की विसंगतियों पर की गई अनुशंसा के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में अपने कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन एवं भत्तों की स्वीकृति हेतु वेतन समिति का गठन किया गया । वेतन समिति एवं त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के समूह 'घ' के कर्मी के लिए केन्द्र सरकार के तर्ज पर वेतन उत्क्रमण की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प सं0 9181, दिनांक 23 अगस्त 2010 के द्वारा दी गई ।

2. वेतन समिति एवं त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्पों की विसंगतियों पर विचार किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की समूह 'घ' के संबंध में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन था ।

3. उच्चस्तरीय समिति की समूह 'घ' के संबंध में की गई अनुशंसा पर सम्यक्‌ विचारोपरांत वित्त विभागीय संकल्प सं0 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 एवं 9181, दिनांक 23 अगस्त 2010 में निम्नलिखित संशोधन का निर्णय लिया गया है :-

(i) दसवीं उत्तीर्ण समूह 'घ' के कर्मी को वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड-पे-1800 रुपये अनुमान्य होगातथा इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा; 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 माच+ 2011 (ii) दसवीं अनुत्तीर्ण (नन्‌ मैट्रिक) समूह 'घ' के कर्मी को पे बैंड-1एस ग्रेड-पे-1650 रुपये अनुमान्य होगा । इन्हें पे बैंड-1 एवं ग्रेड-पे-1800 रुपये एवं वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रशिक्षणोपरांत की जाएगी;

(iii) भविष्य में इस समूह के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी; तथा (iv) समूह 'घ' के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों उन्हें बिना किसी परीक्षा के वरीयता क्रम में लिपिक संवर्ग में नियुक्त किया जायेगा ।

4. पूर्व में निर्गत संकल्प/आदेश इस हद तक अवक्रमित होंगे तथा स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान दिनांक 1 जनवरी 2006 से वैचारिक तथा दिनांक 1 अप्रील 2007 से आर्थिक लाभ, संकल्प सं0 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 के प्रावधानों के आलोक में अनुमान्य किया जाएगा । आदेशः—यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी राज्य सरकार के गजट में किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 113-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 March 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-03-31.113/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-03-31.113.