(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 14141414 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1933193319331933 ((((शशशश0000))))
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सं0 3/सी॰एस॰/एम॰-504/2010-445—बिहार के मंत्री (वेतन एवं भो) अधिनियम, 2006 की धारा-4 के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार के मंत्री (वेतन एवं भो) नियमावली, 2006 में संशोधन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) यह नियमावली ''बिहार के मंत्री (वेतन एवं भो) (संशोधन) नियमावली, 2011'' कही जा सकेगी।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. बिहार के मंत्री (वेतन एवं भो) नियमावली, 2006 के नियम 5क में संशोधन - उक्त नियमावली के नियम 5क में प्रयुक्त अंक '500' को अंक '1,000' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3 बिहार के मंत्री (वेतन एवं भो) नियमावली के नियम 6 का प्रतिस्थान। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
'' 6. आतिथ्य भाा-मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/उप-मंत्री कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित दर पर आतिथ्य भाा के हकदार होंगे :-
(क) मुख्यमंत्री 18,500 (अठारह हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह;
(ख) मंत्री 18,000 (अठारह हजार रुपये) प्रतिमाह;
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 4 अूील 2011 4 बिहार के मंत्री (वेतन एवं भो) नियमावली के नियम 9 में संशोधन। - उक्त नियमावली के नियम 9 में प्रयुक्त अंक '10' अंक '15' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र कुमार,
सरकार के अपर सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 121-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in