(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
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वित्त विभाग
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अधिसूचना
1 अप्रील 2011 सं0 3ए-3-(या0भ0)-01/2010-3017—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, 1949 के नियम 68 को संशोधित करते हैं तथा निम्नलिखित नियम एतद् द्वारा बनाते हैं ।
(1) नियम 68(ग) के बाद एक नया उप-नियम 68 (घ) निम्नवत् जोड़ा जायेगा :-
''अराजपत्रित पुलिस कर्मियों (बी0एम0पी0 सहित) को क्षेत्र में सक्रिय ड्यूटी के क्रम में लगातार ठहराव के लिए अधिकतम 6(छः) माह तक पूर्ण दर से दैनिक भत्ता देय होगा । उक्त अविध में संबंधित पुलिस कर्मियों को राशन मनी भी देय होगा तथा नियम 69(2) भी प्रभावी रहेगा।''
(2) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन मोहन प्रसाद,
विशेष सचिव।
The 1st April 2011
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 6 अूील 2011 (1) After Rule 68 (c) a new sub-rule 68 (d) is added :—"The Daily Allowances shall be allowed to the non-gazetted police personnel (including BMP) for their continuous stay in the field in course of their active duty upto maximum period of 6 (six) months. The Ration Money Allowance shall also be payable and Rule 69 (2) shall also be applicable during that period."
(2) This shall be effective from the date of issuance of the Notification.
By order of Governor of Bihar, MADAN MOHAN PRASAD, Special Secretary.
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 123-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in