(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत 23232323 चै!चै!चै!चै! 1931931931933333 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 11115555 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 13131313 अ(cid:25)ीलअ(cid:25)ीलअ(cid:25)ीलअ(cid:25)ील 2020202011111111 ((((ईईईई0000)))) भाग-1—(cid:1)नयु45, पद7थापन, बदल(cid:15), श45, छु :ी और अ<य =य45गत सूचनाएं। 2-4
भाग-1-क—7वयंसेवक गुAमC के समादे1टाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैG(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायMNम, छा!वृ-O (cid:25)दान, आPद।
---
भाग-1-ग—(cid:26)शKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आPद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाMRयKC (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये -व(cid:1)नयम, आदेश, अSधसूचनाएं
-वषय-वषय-वषय-वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृ1ठपृ1ठपृ1ठपृ1ठ
पृ1ठपृ1ठपृ1ठपृ1ठ भाग-5—(cid:18)बहार -वधान मंडल म[ पुर:7था-पत -वधेयक, उ]त -वधान मंडल म[ उप7था-पत
या उप7था-पत ^कये जानेवाले (cid:25)वर
स(cid:26)म(cid:1)तयC के (cid:25)(cid:1)तवेदन और उ]त -वधान
मंडल म[ पुर:7थापन के पूवM (cid:25)का(cid:26)शत -वधेयक।
---
भाग-7—संसद के अSध(cid:1)नयम िजनपर रा1Gप(cid:1)त क`
अनुम(cid:1)त (cid:26)मल चुक` है। ---
भाग-8—भारत क` संसद म[ पुर:7था-पत -वधेयक,
संसद म[ उप7था-पत (cid:25)वर स(cid:26)म(cid:1)तयC के
(cid:25)(cid:1)तवेदन और संसद म[ उप7था-पत (cid:25)वर
स(cid:26)म(cid:1)तयC के (cid:25)(cid:1)तवेदन और संसद म[ पुर:7थापन के पूवM (cid:25)का(cid:26)शत -वधेयक। ---
भाग-9—-वbापन
---
भाग-9-क—वन -वभाग क` नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
और (cid:1)नयम आPद। 5-6
भाग-3—भारत सरकार, पिUम बंगाल सरकार और उWच <यायालय के आदेश, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राQय गजटC के उYरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अSध(cid:1)नयम ---
भाग-9-ख—(cid:1)न-वदा सूचनाएं, पcरवहन सूचनाएं,
<यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण सूचनाएं इdयाPद। ---
---
पूरक
पूरक-क 7-92 (cid:18)बहार गजट, 13 अ(cid:25)ील 2011
भागभागभागभाग----1111
(cid:1)नयु45(cid:1)नयु45(cid:1)नयु45(cid:1)नयु45, , , , पद7थापद7थापद7थापद7थापनपनपनपन, , , , बदल(cid:15)बदल(cid:15)बदल(cid:15)बदल(cid:15), , , , श45श45श45श45, , , , छु :ीछु :ीछु :ीछु :ी और अ<य और अ<य और अ<य और अ<य वैय45क सूचनाएं वैय45क सूचनाएं वैय45क सूचनाएं वैय45क सूचनाएं ————————————————————
सहकारिता विभाग
———
अधिसूचनाएं
26 मार्च 2011
सं॰ 1/रा0स्था0वि0स0से0(स्थानान्तरण)-04/10-1479—विभागीय अधिसूचना संख्या 1439, दिनांक 24 मार्च 2011 द्वारा श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी,मधुबनी को निलंबित किये जाने के फलस्वरूप कार्यहित में श्री मनोज कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी का प्रभार सौंपा जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गुप्तेष्वर प्रसाद, उप-सचिव ।
——— 28 मार्च 2011 सं॰ 1/रा0स्था0वि0स0से0(स्थानान्तरण)-04-10-1509—विभागीय अधिसूचना संख्या 1439, दिनांक 24 मार्च 2011 द्वारा श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी,मधुबनी को निलंबित किये जाने के फलस्वरूप कार्यहित में श्री मनोज कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को विभागीय ज्ञापांक 1479, दिनांक 26 मार्च 2011 द्वारा अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी का प्रभार दिया गया है । साथ हीं इन्हें प्रबंध निदेषक, रहिका सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि0,मधुबनी, सहायक निबंधक,सहयोग समितियॉ मधुबनी एवं महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, मधुबनी के पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है।
यह आदेष तुरत प्रभावी होगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गुप्तेष्वर प्रसाद, उप-सचिव ।
———
उद्योग विभाग
———
अधिसूचनाएं
23 फरवरी 2011
सं॰ 3/उ0स्था0(उपा०अव०)09/08-852—श्रीमती विक्टोरिया पूर्ति, प्रभारी उप-उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 18 अक्तूबर 2010 से 4 नवम्बर 2010 तक कुल 18 (अठारह) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, अपर सचिव।
———
28 फरवरी 2011
सं॰ 3/उ0स्था0(पदस्थापन)12/09-923—श्री सुरेश कुमार, उप-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के रूप में कार्य करने हेतु3 (cid:18)बहार गजट, 13 अ(cid:25)ील 2011 कार्यकारी व्यवस्था के तहत नियमित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के प्रभार ग्रहण करने अथवा अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, अपर सचिव।
———
3 मार्च 2011
सं॰ 3/उ0स्था0(प्रतिनियुक्ति)05/09-993—श्रीयुत् श्रीपति सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगुसराय को अपने कार्यों के अतिरिक्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक सौंपा जाता है। वे अविलम्ब प्रभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, अपर सचिव।
———
15 मार्च 2011
सं॰ 3/उ0स्था0(उ०से०सं०प्रो०)19/07-I-1170—श्री श्याम बिहारी गुप्ता, कार्यकारी/परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पद सम्प्रति सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), भागलपुर वेतनमान रु॰ 6500-10500 (अपुनरीक्षित) को कार्यकारी प्रबंधक (Functional Manager) एवं समकक्ष पद वेतनमान रु॰ 10000-15200 रू० (अपुनरीक्षित) पर दिनांक 18 मार्च 2008 से नोशनल तथा प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति दी जाती है।
सं॰ 3/उ0स्था0(उ०से०सं०प्रो०)19/07-I-1170—श्री कमलेश कुमार सिंह, कार्यकारी/परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पद सम्प्रति सहायक उद्योग निदेशक(कोटि नियंत्रण), पटना वेतनमान रु॰ 6500-10500 (अपुनरीक्षित) को कार्यकारी प्रबंधक (Functional Manager) एवं समकक्ष पद वेतनमान रु॰ 10000-15200 (अपुनरीक्षित) पर दिनांक 18 मार्च 2008 से नोशनल तथा प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति दी जाती है।
सं॰ 3/उ0स्था0(उ०से०सं०प्रो०)19/07-I-1170—श्री राकेश नाथ सहाय, कार्यकारी/परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पद सम्प्रति सहायक उद्योग निदेशक(कोटि नियंत्रण), भागलपुर वेतनमान रु॰ 6500-10500 (अपुनरीक्षित) को कार्यकारी प्रबंधक (Functional Manager) एवं समकक्ष पद वेतनमान रु॰ 10000-15200 (अपुनरीक्षित) पर दिनांक 18 मार्च 2008 से नोशनल तथा प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति दी जाती है।
सं॰ 3/उ0स्था0(उ०से०सं०प्रो०)19/07-I-1170—श्री कीर्ति नारायण गिरी, कार्यकारी/परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पद सम्प्रति सहायक उद्योग निदेशक(कोटि नियंत्रण), मुजफ्फरपुर वेतनमान रु॰ 6500-10500 (अपुनरीक्षित) को कार्यकारी प्रबंधक (Functional Manager) एवं समकक्ष पद वेतनमान रु॰ 10000-15200 (अपुनरीक्षित) पर दिनांक 18 मार्च 2008 से नोशनल तथा प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, अपर सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 13 अ(cid:25)ील 2011
खान एवं भूतत्व विभाग
———
अध्सिूचना
7 अप्रील 2011
सं0-1/स्था0-12/10-665 /एम0— बिहार सरकार गृह ;विशेषद्ध विभाग की निर्गत अध्सिूचना ज्ञाप संख्या 9398, दिनांक 13 अगस्त 2010 के आलोक में खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार के कार्यालय आदेश संख्या 4227 /एम0, दिनांक 30 दिसम्बर 2010 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भूतत्ववेत्ता को दिनांक 31 दिसम्बर 2010 के अपराह्न से विरमित किये जाने के पफलस्वरूप श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंहा, भूतत्ववेत्ता द्वारा मुख्यालय में दिनांक 3 जनवरी 2011 पूर्वाह्न में दिये गये योगदान को स्वीकार करते हुये मुख्यालय में उप-निदेशक ;खनिज विकासद्ध कोषांग में खनिज विकास पदाध्किारी के रिक्त पद के विरु( पदस्थापित किया जाता है ।
2. यह आदेश सद्यः प्रभाव से लागू माना जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शुभकीर्ति मजुमदार, प्रधन सचिव ।
————
अधीKक, सSचवालय मुfणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत एवं मुPfत। (cid:18)बहार गजट, 04—571+100-डी0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in5 (cid:18)बहार गजट, 13 अ(cid:25)ील 2011
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राQयराQयराQयराQयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयKC (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये -व(cid:1)नयमKC (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये -व(cid:1)नयमKC (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये -व(cid:1)नयमKC (cid:24)ारा (cid:1)नकाले गये -व(cid:1)नयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश,,,, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आPदअSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आPदअSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आPदअSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आPद ।।।।
————————————————————
सं॰ यो04/2-05/2010-1029/यो0वि0 योजना एवं विकास विभाग ——— संकल्प 30 मार्च 2011 fo"k;%&jkT uoizoÙkZu ifj"kn dh LFkkiuk dh Lohd`fr ds laca/k esa केन्द्र सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नवप्रवर्त्तन परिषद का गठन किया गया है । यह परिषद भारत के लिए समावेशी नवप्रवर्त्तन का मॉडल तैयार करेगा । इस परिषद को वर्त्तमान दशक के लिए नवप्रवर्त्तन का रोड मैप तैयार करने का दायित्व दिया गया है जो लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा समावेशी विकास का मार्गप्रशस्त कर सके। साथ ही परिषद का उद्देश्य उद्यमशीलता को सुदृढ़ करना तथा पारिस्थितिक तंत्र का विकास करना है । भारत सरकार के द्वारा राज्य के स्तर पर इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य नवप्रवर्त्तन परिषद के गठन का अनुरोध किया गया है । 2- उक्त अनुरोध के आलोक में बिहार राज्य में निम्नप्रकार से राज्य नवप्रवर्त्तन परिषद का गठन किया जाता है :-
अध्यक्ष
(1) मुख्यमंत्री, बिहार (2) 8 सदस्य (शिक्षा, स्वयंसेवा, विज्ञान, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, तकनीक विकास, महिला एवं बाल विकास आदि प्रक्षेत्रों में नवाचारी कार्यों के लिए एक एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति)
(3) प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग सदस्य (4) प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग सदस्य (5) प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग सदस्य (6) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग सदस्य (7) प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग सदस्य (8) प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग सदस्य (9) प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सदस्य (10) प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग सदस्य (11) प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सदस्य (12) प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग सदस्य (13) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग सदस्य सचिव 3. किसी भी अन्य पदाधिकारी को इसमें सहयोग के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा । ये सभी पद अवैतनिक होंगे । गैर सरकारी सदस्यों को बैठक भत्ता तथा यात्रा भत्ता दिया जा सकेगा ।
4- इस परिषद के निम्नलिखित दायित्व होंगे :-
(i) राज्य के लिए अगले दस वर्षों के लिए नवाचार का रोडमैप तैयार करना । (ii) नव प्रवर्त्तन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली नीतिगत पहलू की रुपरेखा तैयार कराना । (iii) नवाचार के क्षेत्र (Domain) को चिन्हि्त करना, नवाचार के पहचान हेतु मापदंडों का निर्धारण करना तथा इसको मान्यता प्रदान करने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन करना,
(iv) समावेशी नवप्रवर्त्तन को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति एवं वातावरण का सृजन करना । ( v़) नवप्रवर्त्तनों एवं सहयोग के लिए नई कार्य नीतियॉं बनाना तथा विकल्प तलाशना । (vi) विभिन्न विभागों को नवप्रवर्त्तन के लिए प्रेरित करना । (vii) लघु एवं मध्यम उद्योगों को नवप्रवर्त्तन हेतु प्रेरित करना । (viii) लोक सेवा उपलब्धता में नवप्रवर्त्तन को प्रेरित करना । (ix) नवाचार के विकास हेतु यथोचित दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति का माहौल तैयार करना । (x) शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यचर्या में नवाचार की प्रक्रिया का समावेश करना ।6 (cid:18)बहार गजट, 13 अ(cid:25)ील 2011 (xi) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करना ।
5- राज्य नवप्रवर्त्तन परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप संपादित किया जायेगा :-
(क) राज्य नवप्रवर्त्तन परिषद द्वारा उत्पाद, सेवाएं, संगठन, प्रक्रियाएं, अनुसंधान और विकास, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, शासन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में नवप्रवर्त्तन हेतु प्लैटफार्म मुहैया कराया जाएगा।
(ख) राज्य नवप्रवर्त्तन परिषद जागरुकता, पहुॅंच, उपलब्धता, गुणवत्ता, सुलभता, मापनीयता, संधारणीयता, जनसहभागिता तथा समाज के निचले तबके के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी नवप्रवर्त्तन प्रोत्साहित करेगी ।
(ग) नवप्रवर्त्तन को प्रोत्साहन देने हेतु परिषद द्वारा पुरस्कार देने, विश्वविद्यालयों में नवप्रवर्त्तन समूह निर्माण, लघु उद्योगों एवं व्यापार में नवप्रवर्त्तन समूह निर्माण, बुद्धिजीवी समूह एवं पेटेन्ट को प्रोत्साहन देने की कार्रवाई की जाएगी ।
(घ) परिषद, परिचर्चाएॅं, वाद-विवाद, सेमिनार, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताएॅं इत्यादि के माध्यम से नवप्रवर्त्तन का प्रचार-प्रसार करेगी ।
6- परिषद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उनके अधीन कार्यरत संस्थाओं से आवश्यक सूचनाओं की मॉंग कर सकेगी तथा विभागों का दायित्व होगा कि याचित सूचनाओं का ससमय प्रेषण करे ।
7- परिषद अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित करेगी तथा समय-समय पर नवाचार के प्रोत्साहन हेतु अपनाई जाने वाले रणनीति पर सुझाव दे सकेगी। 8- परिषद का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय प्रकाश, प्रधान सचिव ।
————
अधीKक, सSचवालय मुfणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत एवं मुPfत। (cid:18)बहार गजट, 04—571+50-डी0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in7 (cid:18)बहार गजट, 13 अ(cid:25)ील 2011 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) (cid:25)ाSधकार(cid:15) (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत(cid:25)ाSधकार(cid:15) (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत(cid:25)ाSधकार(cid:15) (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत(cid:25)ाSधकार(cid:15) (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत
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मानव संसाधन विकास विभाग
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अधिसूचनाएं
23 मार्च 2011
सं॰ 3/आ.2-31/11/262—श्री अनिल कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 175/गो0, दिनांक 23 मार्च 2011 द्वारा प्रेषित वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण एवं अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों यथा दिनांक 18 मार्च 2011 को कार्यालय परिसर में कार्यालय के कर्मियों के सहयोग से होली-मिलन समारोह का आयोजन कर नृत्यांगनाओं का अश्लील नृत्य कराने एवं उक्त समारोह में नृत्यांगनाओं पर पैसा लुटाने तथा बिहार लोक सेवक आचार नियमों का उल्लंघन करने में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उक्त नियमावली के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।
2. श्री कुमार का निलम्बन अवधि में मुख्यालय क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा निर्धारित किया जाता है।
3. श्री कुमार को बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के सुसंगत प्रावधानों के तहत निलम्बनावधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित मुख्यालय की स्थापना से की जायेगी। 4. श्री कुमार के विरुद्ध उक्त आरोपों में विभागीय कार्यवाही हेतु प्रपत्र-''क'' का गठन एवं संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।
5. जिला शिक्षा अध्ीाक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के रिक्त हुए पद पर नियमित पदस्थापन होने तक श्री श्याम बाबु राम, प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (महिला), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रभार में वित्तीय शक्ति सहित रहेंगें।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।
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23 मार्च 2011
सं॰ 3/आ.2-31/11/261—श्री महेशचन्द्र पटेल, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 175/गो0, दिनांक 23 मार्च 2011 द्वारा प्रेषित वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण एवं अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों में यथा दिनांक 18 मार्च 2011 को8 (cid:18)बहार गजट, 13 अ(cid:25)ील 2011 जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय परिसर, मोतिहारी में होली-मिलन समारोह में शामिल होने एवं उक्त समारोह में नृत्यांगनाओं का अश्लील नृत्य कार्यक्रम में संलिप्त होने, नृत्यांगनाओं पर पैसा लुटाने तथा बिहार लोक सेवक आचार नियमों का उल्लंघन करने में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उक्त नियमावली के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।
2. श्री पटेल का निलम्बन अवधि में मुख्यालय क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा निर्धारित किया जाता है।
3. श्री पटेल को बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के सुसंगत प्रावधानों के तहत निलम्बनावधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित मुख्यालय की स्थापना से की जायेगी। 4. श्री पटेल के विरुद्ध उक्त आरोपों में विभागीय कार्यवाही हेतु प्रपत्र-''क'' का गठन एवं संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के रिक्त हुए पद पर नियमित पदस्थापन होने तक श्री कुमार सहजानन्द, जिला जन शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के वित्तीय कार्य सहित सभी दैनिक कार्यो का निष्पादन करेंगें।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।
———
25 फरवरी 2011
स॰ 3/आ.2-67/07/177—श्री श्यामबाबू राम, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, मुंगेर सम्प्रति प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, मोतिहारी के विरुद्ध मुंगेर पदस्थापन काल में उप विकास आयुक्त, मुंगेर के विभिन्न पत्रों द्वारा प्रतिवेदित आरोपों यथा अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने, मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने आदि के संबंध में गठित प्रपत्र ''क'' में अंकित आरोपों के लिए सी0सी0ए0 रूल्स 05 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प संख्या 403 दिनांक 9 मई 2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।
2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2010 के समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने गठित आरोप संख्या 02-उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचय देने, आरोप संख्या 03-निजी लाभ के उद्देश्य से जिले के 800 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण करने, आरोप संख्या 05-अन्तर जिला शिक्षक स्थानांतरण- पदस्थापन एवं समायोजन संबंधी मामले मेें सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने एवं वरीय पदाधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने संबंधी एवं आरोप संख्या 09 (A) एक ही पत्रांक द्वारा दो विभिन्न तिथियों को हस्ताक्षरित कर दो आदेश निकालने तथा आरोप संख्या 09 (B)-विद्यालय भवन के चाहरदीवारी के निर्माण एवं विद्यालयों के र्जीर्णोद्धार में चयन करने में अनियमितता संबंधी को प्रमाणित किया गया।
3. उक्त प्रमाणित आरोपों में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त कारण पृच्छा प्रत्युत्तर पत्रांक 22, दिनांक 23 अप्रील 2010 के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री राम द्वारा प्रशासनिक अक्षमता का परिचय देते हुए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है। उन्होनंें किन परिस्थितियों में प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान नहीं दिया, इसका सही जबाव देने में विफल रहे है तथा एक ही पत्रांक द्वारा दो भिन्न तिथियों को हस्ताक्षरित कर दो आदेश निकालने का कार्य किन परिस्थितियों में किया है, जिसका जवाब देने में विफल रहे हैं। आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा जबाव में अंकित तथ्यों के समर्थन में संलग्न साक्ष्य कागजात को अपर्याप्त एवं अस्वीकार्य करते हुए कारण पृच्छा में अंकित तथ्यों को अस्वीकृत किया गया।9 (cid:18)बहार गजट, 13 अ(cid:25)ील 2011 तदोपरांत सरकार द्वारा प्रमाणित आरोपों के अनुपात में सी0सी0ए0 रूल्स 05 के नियम 14 (vi) के तहत 'तीन वेतनवृद्धियॉ संचायात्मक प्रभाव से रोक' का वृहद दंड प्रस्तावित किया गया।
4. उक्त प्रस्तावित वृहद दंड पर विभागीय पत्रांक 695, दिनांक 23 जुलाई 2010 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मॉग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 2542, दिनांक 30 दिसम्बर 2010 द्वारा उक्त प्रस्तावित वृहद दंड पर अपनी सहमति प्रदान की गई।
5. अतः संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपोंें पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श के आधार पर राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत उक्त प्रस्तावित वृहद दंड ''संचायात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धियॉ रोक' को अधिरोपित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।
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अधीKक, सSचवालय मुfणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा (cid:25)का(cid:26)शत एवं मुPfत। (cid:18)बहार गजट, 04—571+10-डी0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in