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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 April 2011

Published 15 April 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-04-15.133
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

------- संकल्प 7 अप्रील 2011

विषय ः-माननीय मंत्रीगण के उपयोग हेतु 30 स्कॉर्पियो वाहन एवं 30 ए॰सी॰ एम्बेसडर कार क्रय करने के संबंध में। वर्ष 2006 में बिहार राज्य के माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण को वित्त विभाग द्वारा एक-एक इंडिगो कार एवं एक-एक स्कॉर्पियो गाड़ी क्रय कर उपलब्ध कराई गयी थी। इन वाहनों का मंत्रियों के द्वारा सरकारी कार्यों एवं गहन क्षेत्र भ्रमण के दौरान लम्बी दूरी की यात्रा हेतु उपयोग के कारण ये वाहन जर्जर अवस्था में है तथा इस कारण मंत्रीगण को क्षेत्र भ्रमण आदि में असुविधा हो रही है। उक्त आलोक में मंत्रियों के लिए नये वाहनों के क्रय का मामला विचाराधीन था।

2. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :- (क) सभी माननीय मंत्रीगण की स्थापना वाले विभागों के द्वारा उक्त विभाग के मंत्री के लिए एक-एक सफेद एम्बेसडर ग्रैण्ड तथा एक-एक सफेद स्कॉर्पियो (VLX High-end four wheel Drive Dual Air Bag) वाहन का क्रय बजट में उपबंधित राशि से किया जाएगा तथा उसके लिए आवश्यकतानुसार बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम द्वारा राशि प्राप्त की जाएगी।

(ख) उपर्युक्त उप-कंडिका (क) के आलोक में वाहनों के क्रय के फलस्वरूप पूर्व में वर्ष 2006 एवं उसके बाद मंत्रीगण के लिए क्रय किए गए वाहनों का उपयोग निम्नप्रकार से किया जाएगा :-

(i) यदि पूर्व में मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के लिए क्रय किए गये वाहन निष्प्रयोजित करने लायक हों तथा वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 4653, दिनांक 27 जुलाई 1999 द्वारा निष्प्रयोजन हेतु निर्धारित शर्त्तों को पूरा करता हो तो विधिवत्‌ उक्त वाहनों को निष्प्रयोजित करने की कार्रवाई की जाए।(ii) यदि उक्त वाहन निष्प्रयोजित करने लायक नहीं हो एवं विभाग के लिए प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा किसी वाहन के क्रय की अनुशंसा की गई हो तथा इसका अब तक क्रय नहीं किया गया हो तो क्रय नहीं किया जाए तथा इसके लिए पूर्व में मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के लिए क्रय किये गये वाहनों का उपयोग किया जाए। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 अूील 2011 (iii) यदि विभाग के अधीन किसी आयोग के अध्यक्ष आदि अथवा किसी पदाधिकारी के लिए अनुमान्यता के आधार पर भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराया गया हो तो भाड़े की जगह उक्त वाहन को उन्हें आवंटित किया जाए। (iv) अगर इसके बावजूद उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं हो तो उक्त वाहनों को वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि वित्त विभाग द्वारा उक्त वाहनों को केन्द्री—त रूप से अन्य विभागों को आवश्यकतानुसार आवंटित किया जा सके।

(v) उपरोक्त उप-कंडिका-(i) से (iv) की कार्रवाई उपर्युक्त उप-कंडिका-2(क) के तहत्‌ वाहनों के क्रय के एक माह के अन्दर पूरी कर ली जाय।

4. इस संकल्प के आलोक में मंत्री की स्थापना वाले विभागों द्वारा बजट में राशि की उपलब्धता अथवा आवश्यकतानुसार बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर स्वी—त्यादेश निर्गत कर वाहन के क्रय की कार्रवाई की जाएगी। आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उपेन्द्र कुमार, सरकार के अपर सचिव।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 133-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 April 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-04-15.133/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-04-15.133.