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अधिसूचनाएं
15 अप्रील 2011
सं0 बिक्री-कर/विविध-57/2007-1329—बिहार मूल्य वर्द्धित-कर नियमावली, 2005 के नियम 27 के उप-नियम (8) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार, पटना वैसे व्यवसायियों को, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2010-2011 में रुपये एक लाख से अधिक वार्षिक कर का भुगतान किया है, कर, सूद एवं शास्ति का भुगतान अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विभागीय वेबसाईट पर करने का आदेश देते हैं।
2. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2011-2012 से प्रभावी होगी।
3. यह अधिसूचना पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 2303, दिनांक 27 मई, 2010 के क्रम में प्रभावी होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
वाणिज्य-कर आयुक्त,।
The 15th April 2011
No. Bikri–Kar/57/2007-1329—In exercise of powers conferred under first proviso of sub-rule (8) of rule 27 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, the Commissioner, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 18 अूील 2011 their tax, interest and penalty compulsorily by electronic means through departmental website. 2. This notification shall come into force from financial year 2011-2012.
3. This notification shall be effective in continuation of Notification No. 2303, dated 27th May, 2010.
By order of the Governor of Bihar,
Sd./- Illegible,
Commissioner Commercial Taxes.
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 135-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in