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संकल्प
25 अप्रील 2011 विषयः—राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01 जनवरी 2011 के प्रभाव से 45 प्रतिशत के स्थान पर 51प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।
वित्त विभाग के संकल्प सं0 12500, दिनांक 04 नवम्बर 2010 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से 45 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जुलाई 2010 से पुनरीक्षित वेतन के साथ किया जा रहा है । 2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-1(2)/2011-E-II (B) दिनांक 24 मार्च 2011 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी 2011 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है । तदनुसार राज्य सरकार के कर्मियों को देय मंहगाई भत्ता की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।
3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-
(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी 2011 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 45 प्रतिशत के स्थान पर 51 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जाय ।
(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जायगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 26 अूील 2011 (iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का भुगतान नगद किया जाएगा । (v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।
4. उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/ बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
मदन मोहन प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 147-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in