(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
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सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
20 अप्रील 2011
विषयः—बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के अन्त में 'सैंथवार' जाति को क्रमांक-45 पर शामिल करने के संबंध में ।
राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया गया है । बिहार अधिनियम, 12, 1993 की धारा-9(1) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किए गए अनुरोध की जाँच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे । उक्त अधिनियम की धारा-9(2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी ।
2. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना द्वारा बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9(1) (क) के तहत 'सैंथवार' जाति के संबंध में निम्नांकित सलाह दी गई है :-
''सैंथवार'' जाति को राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची की अनुसूची-2 में स्वतंत्र रूप से अन्तिम प्रविष्टि के 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 अूील 2011 3. अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरांत निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम 3, 1992 ''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के अंत में ''सैंथवार'' जाति को क्रमांक-45 पर शामिल किया जाय ।''
उक्त समावेशन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध-सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़ा वर्ग की सूची की अनुसूची-2 को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा। इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होंगी ।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद्, पटना/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान-सभा, बिहार, पटना/बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 151-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in