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अधिसूचना
28 अप्रील 2011
सं0 4/एस.टी.ए.-पी.3-228/2010-1811—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त धारा की उप-धारा (3) के विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में निम्न रूप से अगले आदेश तक के लिये नियुक्त करते हैः-
(1) सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार - अध्यक्ष
(2) प्रधान सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके
द्वारा प्रतिनियुक्त सचिव स्तर से अन्यून स्तर
के पदाधिकारी - सदस्य
(3) गृह सचिव, बिहार अथवा उनके द्वारा प्रतिनियुक्त 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 अूील 2011 (4) सचिव/प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा प्रतिनियुक्त अपर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी - सदस्य
(5) राज्य परिवहन आयुक्त/ राज्य परिवहन आयुक्त
के प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम
के प्रभार में रहने पर सचिव, परिवहन विभाग - सदस्य सचिव 2. एतद् संबंधित पूर्व की सभी अधिसूचनायें इस हद तक अवक्रमित की जाती है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 153-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in